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Pay Protection अब इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा पे प्रोटेक्शन

Pay Protection New Rules 2026: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा पे प्रोटेक्शन

महत्वपूर्ण अपडेट: राजस्थान वित्त विभाग द्वारा 02 जून 2026 को जारी आदेश के अनुसार राज्य के PSU, Autonomous Bodies, Local Bodies एवं Panchayati Raj Institutions के कर्मचारियों को यदि सीधी भर्ती (Direct Recruitment) के माध्यम से सरकारी सेवा में नियुक्ति मिलती है, तो उन्हें पूर्व वेतन का संरक्षण (Pay Protection) नहीं दिया जाएगा।

📌 क्या है पूरा मामला?

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राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (नियम विभाग) द्वारा जारी नवीन आदेश दिनांक 02 जून 2026 में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के सार्वजनिक उपक्रम (PSU), स्वायत्तशासी संस्थाएं (Autonomous Bodies), स्थानीय निकाय (Local Bodies) तथा पंचायती राज संस्थाओं (PRI) में कार्यरत कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं माने जाते हैं।

ऐसी स्थिति में यदि कोई कर्मचारी बाद में किसी सरकारी विभाग में सीधी भर्ती (Direct Recruitment) के माध्यम से चयनित होता है, तो उसे अपनी पुरानी नौकरी का वेतन संरक्षण (Pay Protection) नहीं मिलेगा।

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📋 आदेश की मुख्य बातें

बिंदु जानकारी
आदेश जारी 02 जून 2026
विभाग वित्त विभाग (नियम विभाग), राजस्थान सरकार
किस पर लागू PSU, Autonomous Bodies, Local Bodies, Panchayati Raj Institutions
मुख्य प्रभाव सरकारी सेवा में सीधी भर्ती पर Pay Protection नहीं मिलेगा
संबंधित नियम RSR 1951 के नियम 24 एवं 26

📜 09 जून 2017 के आदेश में क्या कहा गया था?

वित्त विभाग द्वारा पूर्व में 09 जून 2017 को भी स्पष्ट किया गया था कि पंचायती राज विभाग के अधीन की गई सेवाएं राजकीय सेवाएं नहीं मानी जाएंगी।

यदि कोई कर्मचारी पंचायती राज विभाग से सीधी भर्ती द्वारा किसी अन्य राजकीय विभाग में चयनित होता है तो उसका वेतन संरक्षण (Pay Protection) नहीं किया जाएगा।

वर्षों पहले कुछ मामलों में तृतीय श्रेणी अध्यापक से कनिष्ठ लेखाकार (Junior Accountant) बनने वाले कर्मचारियों को सेवा लाभ एवं वेतन संरक्षण दिए जाने के मामले सामने आए थे। बाद में वित्त विभाग ने ऐसे लाभों को नियम विरुद्ध माना तथा आवश्यकतानुसार वसूली (Recovery) के निर्देश भी दिए।

⚖️ हाईकोर्ट के निर्णयों पर सरकार का स्पष्टीकरण

वित्त विभाग ने अपने आदेश में यह भी बताया है कि कुछ विभागों द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए Pay Protection दिया गया था।

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लेकिन राज्य सरकार की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार:

  • पहले मामला Pre-Litigation Committee में जाएगा।
  • इसके बाद वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक होगी।
  • तभी निर्णय लागू किया जा सकेगा अथवा अपील दायर की जाएगी।

किसी भी विभाग द्वारा सीधे Pay Protection देना नियमों के अनुरूप नहीं माना जाएगा।

👨‍🏫 शिक्षकों एवं कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

यह आदेश विशेष रूप से उन कर्मचारियों एवं शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है जो:

  • पंचायती राज विभाग में कार्यरत हैं।
  • नगर निगम, नगर परिषद, पंचायत समिति आदि में कार्यरत हैं।
  • स्वायत्तशासी संस्थाओं में नौकरी कर रहे हैं।
  • PSU अथवा अन्य सरकारी संस्थाओं में कार्यरत हैं।
  • भविष्य में RPSC, RSSB या अन्य सीधी भर्ती से सरकारी सेवा में आना चाहते हैं।

ऐसे कर्मचारियों को नई नियुक्ति पर पूर्व वेतन का लाभ नहीं मिलेगा तथा वे नए पद के प्रारंभिक वेतनमान के अनुसार वेतन प्राप्त करेंगे।

📑 Pay Protection क्या होता है?

Pay Protection का अर्थ है कि यदि किसी कर्मचारी का पुरानी नौकरी में वेतन अधिक है और वह किसी नई सरकारी सेवा में नियुक्त होता है, तो उसके पुराने वेतन को सुरक्षित रखते हुए नई सेवा में वेतन निर्धारित किया जाए।

नए आदेश के अनुसार PSU, Autonomous Bodies, Local Bodies एवं Panchayati Raj Institutions के कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

📌 वित्त विभाग का अंतिम निर्देश

सभी प्रशासनिक विभागों एवं विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि राज्य के PSU, Autonomous Bodies, Local Bodies एवं Panchayati Raj Institutions के कर्मचारियों को सरकारी सेवा में सीधी भर्ती के पश्चात RSR 1951 के नियम 24 एवं 26 के अंतर्गत Pay Protection नहीं दिया जाए।

📥 महत्वपूर्ण डाउनलोड लिंक

दस्तावेज लिंक
Pay Protection New Rules 02.06.2026 डाउनलोड करें
पे प्रोटेक्शन सम्बन्धित आदेश एवं सूचना डाउनलोड करें

❓ FAQs

Q. क्या पंचायती राज विभाग की सेवा राजकीय सेवा मानी जाती है?

नहीं, वित्त विभाग के अनुसार पंचायती राज विभाग की सेवा राजकीय सेवा नहीं मानी जाती।

Q. क्या सीधी भर्ती से चयनित होने पर Pay Protection मिलेगा?

नहीं, 02 जून 2026 के आदेश के अनुसार Pay Protection नहीं मिलेगा।

Q. यह आदेश किन कर्मचारियों पर लागू है?

PSU, Autonomous Bodies, Local Bodies एवं Panchayati Raj Institutions के कर्मचारियों पर।

Q. कौन से नियम लागू हैं?

राजस्थान सेवा नियम (RSR) 1951 के नियम 24 एवं 26।

निष्कर्ष: राजस्थान सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि PSU, Autonomous Bodies, Local Bodies एवं पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारियों को सरकारी सेवा में सीधी भर्ती मिलने पर उनके पूर्व वेतन का संरक्षण (Pay Protection) नहीं दिया जाएगा। सभी विभागों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
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