पारिवारिक पेंशन हेतु नए आदेश 2026 जारी: राजस्थान सरकार ने पेंशन नियमों में किया बड़ा संशोधन, जानें क्या बदला?
आदेश का संक्षिप्त विवरण
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| विभाग | वित्त विभाग, राजस्थान सरकार |
| अधिसूचना संख्या | F.12(2)FD/Rules/2026 |
| जारी तिथि | 11 जून 2026 |
| लागू तिथि | तत्काल प्रभाव से |
| संशोधित नियम | Rule 67, Rule 134 एवं Form-14 |
| लाभार्थी | पेंशनर, पारिवारिक पेंशनर एवं दिव्यांग आश्रित |
इस आदेश में क्या-क्या बदला है?
- दिव्यांग पुत्र एवं पुत्री को मिलने वाली जीवनभर की पारिवारिक पेंशन के नियम स्पष्ट किए गए।
- स्थायी दिव्यांगता वाले मामलों में केवल एक बार प्रमाण पत्र देना होगा।
- अस्थायी दिव्यांगता में प्रत्येक तीन वर्ष में प्रमाण पत्र देना होगा।
- Guardian के माध्यम से पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए भी नियम निर्धारित किए गए।
- SSO ID से Life Certificate प्रमाणित करने की सुविधा दी गई।
- Face Authentication Technology के माध्यम से Life Certificate जमा किया जा सकेगा।
- Form-14 के सत्यापन नियमों में संशोधन किया गया है।
Rule 67 में संशोधन: दिव्यांग पुत्र/पुत्री को पारिवारिक पेंशन के नए नियम
Advertisement
राजस्थान सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी दिव्यांग पुत्र अथवा पुत्री को जीवनभर पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने से पहले नियुक्ति प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी दिव्यांगता ऐसी हो जिससे वह अपनी आजीविका अर्जित करने में सक्षम नहीं है।
दिव्यांगता की पुष्टि सक्षम प्राधिकारी या मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र से की जाएगी।
Advertisement
दिव्यांगता प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा?
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत अधिकृत सक्षम प्राधिकारी।
- अधिकृत मेडिकल बोर्ड।
मेडिकल बोर्ड की संरचना
- मेडिकल सुपरिंटेंडेंट / प्राचार्य / निदेशक / संस्थान प्रमुख अथवा उनके नामित अधिकारी।
- दो अन्य सदस्य।
- कम से कम एक सदस्य संबंधित दिव्यांगता का विशेषज्ञ होगा।
Guardian के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए नियम
यदि पारिवारिक पेंशन किसी अभिभावक (Guardian) के माध्यम से प्राप्त की जा रही है अथवा दिव्यांग पुत्र/पुत्री स्वयं पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो निर्धारित अवधि में दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
दिव्यांगता प्रमाण पत्र कितनी बार देना होगा?
| दिव्यांगता का प्रकार | प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अवधि |
|---|---|
| स्थायी दिव्यांगता | केवल एक बार |
| अस्थायी दिव्यांगता | प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार |
Rule 134 में संशोधन: Life Certificate के नए नियम
राजस्थान सरकार ने पेंशनरों की सुविधा के लिए Life Certificate जमा करने की प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं डिजिटल बनाया है।
SSO ID के माध्यम से Life Certificate
राज्य सरकार के सभी कार्यरत सरकारी कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर) अब अपनी SSO ID के माध्यम से पेंशनर अथवा पारिवारिक पेंशनर के Life Certificate को प्रमाणित कर सकेंगे।
Face Authentication Technology से Life Certificate
अब पेंशनर UIDAI Aadhaar आधारित Face Authentication Technology System का उपयोग करके घर बैठे Life Certificate जमा कर सकेंगे।
Advertisement
Form-14 में संशोधन
राजस्थान सरकार ने Form-14 में भी संशोधन किया है। अब सत्यापन (Attestation) प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और सरल बनाया गया है।
अब सत्यापन में दर्ज होंगे
- नाम
- पूरा पता
- हस्ताक्षर
नया सत्यापन नियम
पुराने एवं नए नियमों की तुलना
| विषय | नई व्यवस्था 2026 |
|---|---|
| दिव्यांगता प्रमाण पत्र | सक्षम प्राधिकारी या मेडिकल बोर्ड अनिवार्य |
| स्थायी दिव्यांगता | केवल एक बार प्रमाण पत्र |
| अस्थायी दिव्यांगता | हर 3 वर्ष में प्रमाण पत्र |
| Life Certificate | SSO प्रमाणीकरण की सुविधा |
| ऑनलाइन सुविधा | Face Authentication Technology |
| Form-14 सत्यापन | Gazetted Officer अथवा सम्मानित व्यक्ति |
इस आदेश से किसे लाभ मिलेगा?
- राजस्थान सरकार के पेंशनर।
- पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता।
- दिव्यांग आश्रित पुत्र एवं पुत्रियाँ।
- वृद्ध एवं असहाय पेंशनर।
- सरकारी कर्मचारी।
ApniGovt Analysis
राजस्थान सरकार का यह संशोधन दिव्यांग आश्रितों एवं पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण राहतकारी निर्णय माना जा रहा है। विशेष रूप से Face Authentication एवं SSO आधारित Life Certificate व्यवस्था से हजारों पेंशनरों को लाभ मिलेगा। साथ ही पारिवारिक पेंशन से संबंधित पात्रता एवं दस्तावेजी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और स्पष्ट बनाया गया है।
महत्वपूर्ण लिंक
FAQs
राजस्थान पेंशन नियम संशोधन 2026 कब लागू हुआ?
11 जून 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
स्थायी दिव्यांगता में प्रमाण पत्र कितनी बार देना होगा?
केवल एक बार।
अस्थायी दिव्यांगता में प्रमाण पत्र कितनी बार देना होगा?
प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार।
Life Certificate अब कैसे जमा होगा?
SSO प्रमाणीकरण एवं UIDAI Face Authentication Technology के माध्यम से।
Form-14 का सत्यापन कौन कर सकेगा?
एक Gazetted Officer अथवा नगर/गांव का सम्मानित व्यक्ति।
क्या Guardian के माध्यम से पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वालों पर भी यह नियम लागू होंगे?
हाँ, Guardian के माध्यम से पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वालों को भी निर्धारित अवधि में दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।