Praveshotsav Abhiyan Directions 2024-25 Full Details

Praveshotsav Abhiyan Directions 2024-25

नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों एवं प्रवासी श्रमिकों के बच्चों एवं बाल श्रम से मुक्त कराये गये बच्चों तथा गाड़िया लुहार / घुमन्तू परिवारों के बच्चों को विद्यालय में नामांकित करने हेतु सत्र 2024-25 में आयोजित किये जाने वाले प्रवेशोत्सव कार्यक्रम (Praveshotsav Abhiyan) के विस्तृत दिशा-निर्देश।

  • राज्य के समस्त बालक-बालिकाएं, जिनकी आयु विद्यालय / आंगनबाडी जाने योग्य है, को चिन्हित कर उनकी आयु अनुरूप आंगनबाड़ी/ कक्षा में प्रवेशित कर उन्हें आंगनबाड़ी एवं विद्यालयों से जोड़ा जाना है।
  • प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान हाउस होल्ड सर्वे कर शिक्षा से वंचित बच्चों को चिन्हित करते हुये विद्यालय से जोड़कर शाला दर्पण के CRC मॉड्यूल पर प्रविष्टि सुनिश्चित करायें।

प्रवेशोत्सव अभियान के दौरान विद्यालय परिक्षेत्र के ऐसे बच्चे जो विद्यालय से जुड़ने से वंचित रह गये हैं, के लिये पुनः कार्ययोजना तैयार कर माह अगस्त तक पुनः सर्वे कर शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जाये ताकि अधिकाधिक पंचायतों को उजियारी पंचायत घोषित किया जा सके। प्रवेशोत्सव अभियान का तिथिवार विवरण निम्नानुसार है-

प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण
क्र०स० कार्य प्रक्रिया दिनांक
1. हाऊस होल्ड सर्वे / बच्चों का चिन्हिकरण 24 जून से 29 जून, 2024
2. नामांकन अभियान (CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि) 01 जुलाई से 16 जुलाई, 2024
प्रवेशोत्सव का द्वितीय चरण
क्र०स० कार्य प्रक्रिया दिनांक
1. शेष रहे बच्चों के चिन्डिकरण हेतु पुनः हाऊस होल्ड सर्वे 18 जुलाई से 24 जुलाई, 2024
2. नामांकन अभियान (CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि) 25 जुलाई से 16 अगस्त, 2024
  • आंगनबाड़ी एवं विद्यालय जाने योग्य आयु का कोई भी बालक-बालिका अनामांकित ना रहे।
  • साथ ही विद्यालय स्तर पर 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के सभी बालक-बालिकाओं का रिकॉर्ड संधारित किया जाये।

प्रवेशोत्सव अभियान दिशा-निर्देश सत्र 2024-25

  • 3 वर्ष से 18 वर्ष के समस्त बालक बालिकाओं को नामांकित करने के साथ ही उनका विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किया जाना भी महत्वपूर्ण है।
  • सत्र 2024-25 में प्रवेशोत्सव अभियान अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के दौरान गत सत्र में संधारित रिकॉर्ड का अपडेशन किया जाकर इस वर्ष 3 वर्ष की आयु प्राप्त समस्त बच्चों को आंगनबाड़ियों में नामांकित किया जाना है।
  • 3 वर्ष से 18 वर्ष के समस्त बच्चों को चिन्हित किया जाकर 3 से 5 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को आंगनबाड़ियों एवं 6 से 18 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को विद्यालयों में नामांकित किये जाने हेतु समस्त कार्यालयों एवं विद्यालयों द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किये जाने आवश्यक हैं-

1. 3 वर्ष से 18 वर्ष आयु वर्ग के बालक / बालिकाओं की पहचान की जाकर रिकॉर्ड संधारित किया जाना एवं विगत वर्ष के सर्वे रिकॉर्ड का अपडेशन किया जाना।

2 चिन्हित बालक-बालिकाओं को आयु अनुरूप कक्षाओं में प्रवेशित किया जाकर शालादर्पण के सीआरसी मॉड्यूल पर प्रविष्टि करना।

3. 3 वर्ष से 18 वर्ष के बालक-बालिकाओं को विद्यालयों से जोड़ने के लिये ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) स्तर पर एवं शहरी क्षेत्र में यूसीईईओ स्तर पर कार्ययोजना बनाकर हाउस होल्ड सर्वे के लिये निर्धारित परिशिष्ट-1 प्रपत्रानुसार चिन्हित करना एवं चिन्हित समस्त बच्चों के विद्यालयों से नहीं जुड़ पाने अथवा ड्रॉप आउट होने के कारणों का पता लगाकर तदनुसार कार्ययोजना बनाकर ऐसे बालक-बालिकाओं को विद्यालय से जोडा जाना।

4. समस्त अभिभावकों / ग्रानवासियों / स्थानीय निवासियों / जन प्रतिनिधियों को बालक-बालिकाओं हेतु शिक्षण एवं प्रोत्साहन से सम्बन्धित विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना।

5. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा ग्राम सभा में प्रवेशोत्सव अभियान का आयोजन कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को अनिवार्य एजेण्डे के रूप में शामिल करें। साथ ही बालिका शिक्षा को बढ़ाया देने हेतु बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने एवं उनका ठहराव सुनिश्चित करने हेतु ग्रामवासियों को प्रोत्साहित किया जाये।

6 प्रवेशोत्सव अभियान के दौरान नामांकन की तिथि के लिए समय-समय एलय द्वारा जारी किये गये आदेश मान्य होंगे।

Praveshotsav Abhiyan Directions 2024-25

प्रवेशोत्सव के दौरान विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित कार्यों का विवरण

विद्यालय स्तर पर किये जाने वाले कार्यः

अनामांकित / ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं हेतु :

  • i. आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण हेतु सीआरसी द्वारा अपने अधीनस्थ विद्यालयों को शामिलकरते हुये वार्डवार अध्यापकों की नियुक्ति कर हाऊस होल्ड सर्वे किया जाना है।
  • ii. वार्डवार नियुक्त अध्यापकों द्वारा निर्वाचक नामावली एवं हाउस होल्ड के आधार पर सर्वे किया जाकर 3 वर्ष से 18 वर्ष के चिन्हित अनामांकित बालक-बालिकाओं की सूची तैयार की जायेगी।
  • iii. उपरोक्त के अतिरिक्त सर्वे के दौरान बस स्टैण्ड, निर्माणाधीन भवन, गाँव के बाहर कोई छोटी बस्ती, ढाणी, मजरा, प्रबा, खेत पर रहने वाले परिवार, मौसमी पलायन, प्रवासी मजदूरों के परिवारों को भी सम्मिलित किया जाकर उनके बालक-बालिकाओं को चिन्हित एवं सूचिबद्ध किया जायेगा।
  • iv. हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित 3 से 18 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को आंगनबाड़ियों, विद्यालयों, स्टेट ओपन, एनआईओएस, पत्राचार पाठ्यक्रमों अथवा अन्य शैक्षिक संस्थानों से आयु अनुरूप कक्षाओं में जोड़ा जायेगा। आंगनबाड़ियों एवं राजकीय विद्यालयों में प्रवेश योग्य समस्त बालक-बालिकाओं का विवरण निर्धारित प्रपत्रानुसार शालादर्पण पर CRC मॉड्यूलमें प्रविष्ट किया जायेगा।
  • v. सर्वे में चिन्हित कक्षा प्रथम में आयु अनुरूप प्रवेश योग्य बच्चों को शिक्षा से वंचित की श्रेणी में ना v मानते हुये कक्षा प्रथम में शाला दर्पण के “नवीन प्रवेश प्रविष्टि” मॉड्यूल में सूचना प्रविष्टि की जाये।
  • vi. सर्वे में चिन्हित शिक्षा से वंचित (OoSC) ऐसे विद्यार्थी जिनकी शैक्षिक दक्षता कक्षा आयु अनुरूप है, उन्हें सीआरसी मॉड्यूल में शिक्षा से वंचित (OoSC) के कारणों को चिन्हित कर समान कक्षा में प्रवेश देवें।
  • vii. हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाना है। इन बच्चों में से विद्यालयों में नामांकित किये गये बच्चों को शाला दर्पण पोर्टल पर नवप्रवेशित मॉड्यूल में आयु अनुसार प्रवेश से प्रविष्ट किया जाना है। जिन बच्चों को किन्हीं कारणों से विद्यालय में तुरन्त नामांकित नहीं किया जा सका है, ऐसे चिन्हित बच्चों का विवरण CRC मॉड्यूल में प्रविष्ट करना है।
  • viii . हाउस होल्ड सर्वे का कार्य प्रवेशोत्सव में पूर्ण किया जाकर चिन्हित बालक-बालिकाओं का उनके निवास स्थान के नजदीकी विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार CondensedCourse / Bridge Course के माध्यम से विशेष शिक्षण कराया जाकर आयु अनुसार प्रवेशित कक्षा के स्तर पर लाया जायेगा।

 पूर्व से विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु

i. विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का अगली कक्षा में नामांकन सुनिश्चित किया जायेगा।

1.1.1 विद्यालय में अध्ययनरत / अनामांकित / ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं के नामांकन हेतु किये जाने वाले अन्य कार्य

  • i. एसएमसी / एसडीएमसी की बैठकों में सभी सदस्यों एवं अभिभावकों को अपने बच्चों का राजकीय विद्य ालयों में नामांकन बनाये रखने एवं अन्य अभिभावकों को नामांकन कराने बाबत प्रेरित किये जाने के संबंध में चर्चा की जाये।
  • ii. विद्यालय में 3 से 18 वर्ष आयु के समस्त अनामांकित / ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं से सम्बन्धित सूचनायें निर्धारित प्रपत्र में अद्यतन रखी जायें।
  • iii . विद्यालय की निकटस्थ आंगनबाडी में नामांकित 5 या अधिक वर्ष के बालक-बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित किया जाये।
  • iv. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को निर्देशित किया जाये कि वह माताओं को प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान पात्र बालक-बालिकाओं को आंगनबाड़ी एवं विद्यालय में नामांकित करवाने हेतु प्रेरित करें।
  • v. चिन्हित अनामांकित / ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालयों में नामांकित किये जाने के संबंध में ग्रामवासियों से चर्चा की जाकर प्राप्त फीडबैक अनुसार ग्रामवासियों के सहयोग से समस्त बच्चों को विद्यालयों में नामांकित किये जाने का प्रयास किया जावे। नामांकित बच्चों को विद्यालय आने पर निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया जावे।
  • vi सर्वे के दौरान चिन्हित बालक-बालिकाओं की सूची वार्डवार,  शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट किया जावे।
  • vii. विद्यालय द्वारा गत सत्र के हाउस होल्ड सर्वे की प्रगति की समीक्षा की जाकर अनामांकित / ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित कर विद्यालय में उनकी आयु अनुरूप कक्षा में नामांकित किया जाये।

सर्वेकर्ता शिक्षक के दायित्व –

  • 1. हाउस होल्ड सर्वे अन्तर्गत अनामांकित व ड्रॉप आउट बच्चों की सूचना निर्धारित प्रपत्र में भरी जाये।
  • ॥. प्रपत्र पूर्ण रूप से भरा जाये एवं कोई कॉलम खाली न रहे।
  • iii.आवंटित वार्ड में सुनिश्चित करें कि कोई भी घर, ढाणी, वास (हेबीटेशन), पुरबा या अस्थाई परिवार, प्रवासी मजदूरों के परिवार सर्वे से वंचित न रहें।
  • IV.  सर्वे कार्य पूरा कर अनामांकित व ड्रॉप आउट बच्चों की सूची 3 से 5 वर्ष एवं 5 से अधिक 18 वर्ष की आयु तक के समूह में सम्बन्धित्त संस्था प्रधान को जमा करायें।
  • V.चिन्हित बालक-बालिकाओं की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि कराने में सीआरसी कार्यालय को सहयोग करें।

CRC सीआरसी स्तर पर किये जाने वाले कार्य

i. विद्यालय के अध्यापक, मेन्टर टीचर एवं समस्त अधीनस्थ विद्यालयों के संस्था प्रधान / हैड टीचर के साथ शैक्षणिक वर्ष हेतु तैयारी बैठक की जावे।

॥ प्रबुद्ध नागरिकों / सक्रिय ग्रामीणों / स्थानीय जनप्रतिनिधियों / भामाशाहों/ विद्यालय के पूर्व छात्र-छात्रा जो सम्मानित पदों पर कार्यरत हैं, के साथ विद्यालय में नामांकन हेतु चर्चा की जाकर सहयोग प्राप्त किया जाये।

॥I. ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक / आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/एएनएम/अन्य विभागों के पंचायत स्तरीय कार्मिकों आदि के साथ नामांकन कार्यक्रम को साझा किया जावे एवं हाउस

होल्ड सर्वे हेतु पंचायत में वार्डवार नवीनतम निर्वाचक नामावली प्राप्त की जाये।

IV.वार्डवार अध्यापकों को नियुक्त किया जाकर हाउसहोल्ड सर्वे किये जाने के आदेश प्रसारित किये जायें।

v. समस्त संस्था प्रधान/हैड टीचर / टीचर को निर्देशित करें कि सर्वे के दौरान विद्यालय में नामांकन हेतु अभिभावकों को विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं एवं राज्य सरकार की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के

संबंध में जानकारी देवे।

VI. वार्डवार नियुक्त अध्यापकों द्वारा निर्वाचक नामावली अनुसार एवं नामावली के अतिरिक्त हाउसहोल्ड सर्वे किया जाकर 3 से 5 वर्ष एवं 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बालक-बालिकाओं की सूचना पीईईओ / यूसीईईओ (सीआरसी मॉड्यूल) निर्धारित प्रपत्र में तैयार की जाकर निर्धारित प्रपत्र में संकलन किया जाये।

VII. सर्वे में चिन्हित बालक-बालिकाओं की शाला दर्पण पोर्टल पर सीआरसी मॉड्यूल में तुरंत प्रविष्टि/अपडेशन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

VIII. हाउसहोल्ड सर्वे का कार्य प्रवेशोत्सव में आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जावे चिन्हित बालक-बालिकाओं का शत प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जाये।

IX. चिन्हित अनामांकित / ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं को आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेशित करतथा आवश्यक होने पर विशेष शिक्षण कराया जाकर आयु अनुसार कक्षा का स्तर प्राप्त किया जाये।

x. अपने एवं अधीनस्थ विद्यालयों की एवं निकटस्थ आंगनबाड़ी केन्द्रों में नामांकित 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक-बालिकाओं को विद्यालय में नामांकित करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे एवं इस बाबत मेन्टर टीचर अपने विद्यालय में निकटस्थ स्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम में सहयोग हेतु चर्चा करे एवं प्रगति की समीक्षा करें।

  • प्रवासी परिवार / श्रमिक परिवारों के बच्चों के चिन्हीकरण एवं नामांकन के सम्बन्ध में निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के पत्रांक शिविरा / माध्य/मा-द/22492/प्रवेशोत्सव/2019-20/356 दिनांक 10 सितम्बर 2020 की पालना सुनिश्चित करें। (संलग्न परिशिष्ट-2)
  • विद्यालय में नामांकित करवाये गये शिक्षा से वंचित (अनामांकित / ड्रॉप आउट, प्रवासी/श्रमिक परिवारों के बच्चों की सूचना की प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल के सीआरसी मॉड्यूल संलग्न परिशिष्ट-3 के अनुसार करना सुनिश्चित करें, जिसकी नियमित मॉनीटरिंग एवं रिपोर्टिंग सम्बन्धित सीबीईओ, एडीपीसी, डीईओ प्रारम्भिक / माध्यमिक (मुख्यालय), सीडीईओ, निदेशालय बीकानेर एवं परिषद कार्यालय द्वारा की जायेगी।

प्रचार-प्रसार

i. नवीन शैक्षणिक वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व विद्यालयों में नामांकन हेतु प्रत्येक स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे।

॥. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के स्तर से भी शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु ग्राम सभाओं में वितरण एवं प्रदर्शन हेतु विज्ञापन, पम्पलेटस् इत्यादि का प्रकाशन करवायें।

॥I. प्रवेशोत्सव के दौरान 15 जुलाई तक प्रत्येक गांव ढाणी में कम से कम दो बार प्रभात फेरी निकाल कर प्रचार प्रसार किया जाये।

IV. प्रवेशोत्सव के दौरान विद्यालय में पहली बार प्रवेश लेने वाले बच्चों का स्वागत किया जाये।

v. विद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के सम्मान में विद्यालय के मुख्य द्वार पर सजावट की जाये।

VI. प्रवेशोत्सव के दौरान अनामांकित / ड्रॉप आउट बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश दिलवाने हेतु विद्य ालय परिक्षेत्र की महिला कार्यकर्ता, महिला जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्र की समस्त महिलाओं के साथ सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित कर ड्रॉप आउट को शून्य तथा शत प्रतिशत नामांकन करने का प्रयास किया जाये।

VII. जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकरी जिले में शिक्षा के व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया आदि का सहयोग प्राप्त करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करें। VIII. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राजकीय विद्यालयों में बालक-बालिकाओं का नामांकन बढ़ाने हेतु सत्र 2024-25 में कक्षा 10 एवं 12 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की फोटो लगवाये।

Ix. विद्यालय में अधिकाधिक नामांकन करवाने हेतु प्रवेशोत्सव के दौरान शिक्षा विभागीय योजनाओं / गतिविधियों का प्रचार प्रसार हेतु पम्पलेटस् वितरण करवायें। अनामांकित / ड्रॉप आउट बच्चों के विद्यालय में नामांकन हेतु जिला, ब्लॉक व पंचायत के मुख्य स्थानों

x. यथा रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, मन्दिर, सामुदायिक केन्द्र आदि पर दीवार लेखन, लाउड स्पीकर, पेम्फलेट वितरण एवं बैनर्स लगाये जायें।

XI. ग्राम/वार्ड विद्यालयों से वंचित हुये बच्चों को पुनः शिक्षण से जोड़ने के लिये अभिभावकों को प्रेरित किया जाये।

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