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2004 से 2022 तक नियुक्त कार्मिकों को पुरानी पेंशन का विकल्प

राजस्थान सरकार • वित्त विभाग

2004 से 2022 तक नियुक्त
कार्मिकों को पुरानी पेंशन का विकल्प

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नवीन अंशदायी पेंशन के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना

📅 आदेश दिनांक
05 अगस्त 2026
राजस्थान सरकार — वित्त विभाग (नियम अनुभाग)
🚨 सबसे महत्वपूर्ण अपडेट

दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त तथा 31.03.2022 तक सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के अंतर्गत 01.04.2022 से पेंशन प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है।

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👨‍💼
किसके लिए? 01.01.2004 एवं उसके बाद नियुक्त कार्मिक
📅
सेवानिवृत्ति 31.03.2022 तक सेवानिवृत्त कार्मिक
🏛️
पेंशन नियम राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996

📋 आदेश की मुख्य जानकारी

जारीकर्ता: राजस्थान सरकार, वित्त विभाग (नियम अनुभाग)

क्रमांक: प.12(3)वित्त/नियम/2022 पार्ट-I

स्थान: जयपुर

दिनांक: 05 अगस्त 2026

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विषय: राजकीय सेवा में दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों पर नवीन अंशदायी पेंशन के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 31.03.2022 तक सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों को 01.04.2022 से राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के अन्तर्गत पेंशन का विकल्प दिए जाने के संबंध में।

📌 सरकार ने क्या निर्णय लिया?

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने हेतु राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन की अधिसूचना क्रमांक प.12(2) वित्त/नियम/2022 दिनांक 19.05.2022 जारी की गई थी।

इसके साथ ही राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005 को निरसित किए जाने की अधिसूचना क्रमांक प.12(3) वित्त/नियम/2022 दिनांक 19.05.2022 जारी की गई थी, जो 01.04.2022 से प्रभावी है।

💰 NPS राशि के संबंध में महत्वपूर्ण शर्त

दिनांक 31.03.2022 तक सेवानिवृत्त कार्मिकों को एनपीएस के अन्तर्गत प्राप्त पूर्ण राशि मय ब्याज वापस जमा करवाने की शर्त पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियमानुसार लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

ब्याज की दर:
जमा की जाने वाली राशि पर ब्याज जीपीएफ की तत्समय प्रचलित ब्याज दर के समान होगा।

मूल अधिसूचना में पूर्ण राशि जमा करवाने की अंतिम तिथि का उल्लेख नहीं था। अब इस संबंध में अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।

पुरानी पेंशन का विकल्प लेने की अंतिम तिथि

30 सितम्बर 2026

इस तिथि तक निर्धारित शर्तों की पालना करना आवश्यक है।

इसके बाद यह विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

✅ अंतिम निर्णय

समुचित परीक्षण के बाद निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात राजकीय सेवा में नियुक्त तथा 31.03.2022 तक सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों को अधिसूचना क्रमांक प.12(3) वित्त/नियम/2022 दिनांक 19.05.2022 की पालना किए जाने की शर्त पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2022 से पेंशन प्राप्त करने का विकल्प दिया जाएगा।

अंतिम तिथि: 30.09.2026
उक्त तिथि की समाप्ति के पश्चात यह विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

🔎 एक नजर में पूरी जानकारी

बिंदु जानकारी
नियुक्ति 01 जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात
सेवानिवृत्ति 31 मार्च 2022 तक
पुरानी पेंशन राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के अंतर्गत
पेंशन प्रभाव 01 अप्रैल 2022 से
NPS राशि पूर्ण राशि मय ब्याज जमा करनी होगी
ब्याज दर तत्समय प्रचलित GPF ब्याज दर के समान
अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2026
अंतिम तिथि के बाद पुरानी पेंशन का यह विकल्प उपलब्ध नहीं होगा

📜 संबंधित अधिसूचनाएँ

  • राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन — अधिसूचना क्रमांक प.12(2) वित्त/नियम/2022, दिनांक 19.05.2022
  • राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005 को निरसित करने संबंधी अधिसूचना क्रमांक प.12(3) वित्त/नियम/2022, दिनांक 19.05.2022
  • उक्त व्यवस्था 01.04.2022 से प्रभावी है।

⚠️ ध्यान देने योग्य बात

आदेश में नियुक्ति की तारीख के साथ 31.03.2022 तक सेवानिवृत्त होना भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित है।

अतः पात्रता समझते समय दोनों शर्तों को साथ पढ़ना आवश्यक है।

📥 मूल सरकारी आदेश

राजस्थान सरकार, वित्त विभाग द्वारा जारी मूल परिपत्र/आदेश नीचे दिए लिंक से देखें या डाउनलोड करें।

📄 मूल सरकारी आदेश देखें / डाउनलोड करें

📋 आदेश की प्रतिलिपि

परिपत्र की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को भेजी गई है:

  1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
  2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
  3. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री)
  4. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्री महोदय / माननीय राज्य मंत्री महोदय
  5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
  6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव
  7. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
  8. समस्त विभागाध्यक्ष
  9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
  10. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर
  11. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
  12. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
  13. प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप-7)
  14. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), वित्त (कम्प्यूटर सेल)
  15. रक्षित पत्रावली

अन्य को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

  1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
  2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
  3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
  4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

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