Vidhya Sambal Yojana
विद्या सम्बल योजना (Vidhya Sambal Yojana) के अन्तर्गत राजरोस अधीन महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किये जाने के संबंध में।
वित्त विभाग के परिपत्र कमांक प.5 (2) वित्त/सा.वि.ले.नि/2021 दिनांक 30.03.2021 एवं 07.08.2023 के क्रम में लेख है कि ‘विद्या संबल योजना” अधिकतम 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी, 2025 जो भी पहले हो हेतु (अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार) गैस्ट फैकल्टी आमंत्रित करने की योजना है।
- योजनान्तर्गत अध्यापन कार्य हेतु विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों से स्वीकृत पदों में रिक्त पदों पर आवश्यकतानुसार आमंत्रित शिक्षक के रूप में कार्य लेने की Enabling Scheme है।
- इस योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष पूर्व रिक्त पदों की सीमा तक कक्षा विशेष/विषय विशेष में enrolment की संख्या को ध्यान में रखते हुए आंकलन कर आवश्यकतानुसार विद्या संबंल योजना में दी गई प्रकिया का पूर्ण पालना करते हुए आमंत्रित शिक्षक से अध्यापन कार्य करवाने के संबंध में दिशा निर्देश निम्नानुसार होंगे-
1.सत्र 2024-25 में सत्र प्रणाली के अन्तर्गत विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी से पाठ्यक्रम पूर्ण करवाये जाने हेतु 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी 2025 तक जो भी पहले हो तथ ही अध्यापन करवाया जाना सुनिश्थित करावें।
2.सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर प्रारंभ होने से पूर्व नवीन आवेदन आमंत्रित किये जाने है। जिन महाविद्यालय में सत्र प्रणाली लागू नहीं है तो आवश्यकतानुसार सेमेस्टर प्रारम्भ होने से पूर्व नवीन आवेदन आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित करें। सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा प्रारम्भ होने अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक ही अध्यापन कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
3.वर्तमान में सहायक आचार्य के पद हेतु वर्णित शैक्षणिक योग्यतायें पूर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन करते समय 21 वर्ष की आयु पूर्ण करते हो को ही गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आमंत्रित किया जाये।
4.विधा संबल योजना के अन्तर्गत गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित करने तथा पात्रता की जाँच किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही कार्यवाही की जानी हैं तथा पैनल की जाँच एवं अनुमोदन, सम्बंधित नोडल कॉलेज के प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें।
5.विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा “विद्या संबंल योजना” के अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ तथा अनुभवी व्यक्तियों को आमन्त्रित कर अध्यापन कराने हेतु वित्त विभाग के परिपत्र कमांक प.6 (2) वित्त/त्सा.वि.ले.नि. / 2021 दिनांक 30.03.2021 एवं दिनांक 07.08.2023 में दिये गये दिशा निर्देशों के कम में उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक गैस्ट फैकल्टी को सत्र 2024-25 में प्रति घंटा के आधार पर मानदेय का भुगतान निम्नानुसार किया जाना है:-
- प्रति घंटा मानदेय 800/-
- अधिकतम साप्ताहिक घंटे 14 घंटे
- अवधि अधिकतम 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी, 2025 जो भी पहले हो
(स) प्रत्येक 50 कालांश पर उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाये, साथ ही कार्य पूर्ण होने पर अन्त में जितने कालांश कार्य किया है (50 कालांश से कम होने की स्थिति में) उतने कालांश का भुगतान किया जावे।
विद्या संबल योजना के तहत आमंत्रित गेस्ट फैकल्टी से केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य ही करवायेगे, इन्हें अध्यापन के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. उक्त योजना शपथ पत्र के बिन्दु संख्या 07 “यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा अधिकतम 24 सप्ताह अथवा दिनांक 28.02.2028 जो भी पहले हो (सत्र प्रणाली के अन्तर्गत) सेमेस्टर की परीक्षा प्रारम्भ होने अथवा पाठयक्रम पूर्ण होने तक (सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत) के लिए है। मैं नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।” तथा चिन्दू संख्या 08 “इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है अथवा हटाया जाता है, तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।” के अध्याधीन रहेगी।
8.नियमित नियुक्ति/स्थानान्तरण अथवा कार्यव्यवस्थार्थ शिक्षक लगने पर गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
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