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Maternity Leave Rules 2026 – मातृत्व अवकाश नियम व PDF

राजस्थान मातृत्व अवकाश (Maternity Leave Rule) नियम 2026: 180 दिन की छुट्टी, नए आदेश, आवेदन फॉर्म और सभी सरकारी PDF

राजस्थान में महिला सरकारी कर्मचारी को मातृत्व अवकाश कितने दिन मिलता है? इसके लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए? आवेदन किस अधिकारी को देना होता है? 180 दिन के मातृत्व अवकाश का आदेश कौन-सा है? नियुक्ति से पहले बच्चे का जन्म होने पर क्या अवकाश मिल सकता है?

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इन सभी सवालों के जवाब इस पोस्ट में दिए गए हैं। यहाँ राजस्थान सेवा नियम (RSR) के नियम 103, मातृत्व अवकाश के पुराने संशोधन, 11 अक्टूबर 2008 का आदेश, 23 दिसंबर 2021 का ज्ञापन, गर्भपात अवकाश, सरोगेसी मातृत्व अवकाश और आवेदन-पत्र का नमूना एक ही जगह उपलब्ध है।

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📥 मातृत्व अवकाश के जरूरी सरकारी आदेश एवं PDF

CCL एवं सरोगेसी मातृत्व अवकाश के नए प्रावधान — 03.09.2026

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी 03 सितंबर 2026 के आदेश में चाइल्ड केयर लीव (CCL), प्रशिक्षण बॉन्ड एवं सरोगेसी मातृत्व अवकाश से संबंधित नए प्रावधान दिए गए हैं। कर्मचारी आदेश की PDF डाउनलोड करके विस्तृत नियम एवं शर्तें देख सकते हैं।

📥 03 सितंबर 2026 का आदेश PDF डाउनलोड करें
ध्यान दें: आदेश में दिए गए प्रावधानों, पात्रता और शर्तों को PDF में ध्यानपूर्वक पढ़ें। किसी कर्मचारी के मामले में लागू नियमों एवं सक्षम अधिकारी के निर्णय के अनुसार ही लाभ देय होगा।
180 दिन मातृत्व अवकाश का आदेश – 11 अक्टूबर 2008 नियुक्ति से पहले बच्चे का जन्म होने पर आदेश – 23 दिसंबर 2021 2022 का प्रभावी तारीख संबंधी स्पष्टीकरण गर्भपात अवकाश का आदेश – 14 जुलाई 2006 राजस्थान सेवा नियम (RSR) Volume-I PDF राजस्थान सेवा नियम (RSR) Volume-II PDF नवीनतम सरकारी आदेश – राजस्थान वित्त विभाग

मातृत्व अवकाश आवेदन फॉर्म PDF डाउनलोड करें

राजस्थान सरकार की महिला सरकारी कर्मचारी मातृत्व अवकाश के लिए राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं। नियमित अवकाश के आवेदन के लिए सामान्यतः GA-45 फॉर्म का उपयोग किया जाता है। आवेदन में अवकाश का प्रकार, अवधि, प्रारंभ तिथि और कारण सहित आवश्यक विवरण भरें।

📥 मातृत्व अवकाश हेतु GA-45 आवेदन फॉर्म PDF डाउनलोड करें 📄 राजस्थान सरकार की आधिकारिक GF&AR नियमावली PDF देखें
महत्वपूर्ण: GA-45 सामान्य सरकारी अवकाश आवेदन फॉर्म है, केवल मातृत्व अवकाश के लिए अलग से निर्धारित विशेष फॉर्म नहीं। आवेदन में अवकाश का प्रकार राजस्थान सेवा नियम 103 के अंतर्गत मातृत्व अवकाश लिखें। आवश्यक चिकित्सा प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेज कार्यालय के निर्देशानुसार संलग्न करें। यदि विभाग या कार्यालय ने अलग निर्धारित प्रपत्र दिया है, तो उसी का उपयोग करें।

1. राजस्थान में मातृत्व अवकाश कितने दिन का मिलता है?

राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 103 के अंतर्गत पात्र महिला सरकारी कर्मचारी को निर्धारित शर्तों के अधीन 180 दिन तक मातृत्व अवकाश मिल सकता है। 11 अक्टूबर 2008 को वित्त विभाग ने नियम 103 में संशोधन करके 135 दिन की अवधि को बदलकर 180 दिन किया था।

मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने से पहले कर्मचारी की पात्रता, जीवित बच्चों की संख्या, सेवा की स्थिति और संबंधित विशेष आदेशों को देखना आवश्यक है।

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मातृत्व अवकाश के मुख्य लाभ

  • नियमों के अधीन अधिकतम 180 दिन तक मातृत्व अवकाश।
  • लागू नियमों के अनुसार अवकाश वेतन।
  • मातृत्व अवकाश को सामान्य अवकाश खाते से डेबिट नहीं करने का प्रावधान।
  • सेवा पुस्तिका में मातृत्व अवकाश की अलग प्रविष्टि।
  • नियुक्ति से पहले बच्चे का जन्म होने की कुछ परिस्थितियों में विशेष आदेश के अनुसार अवकाश की पात्रता।
ध्यान दें: 180 दिन का प्रावधान सभी परिस्थितियों में बिना शर्त लागू नहीं माना जाना चाहिए। पात्रता और अवकाश की वास्तविक अवधि संबंधित नियम तथा लागू सरकारी आदेश से निर्धारित होगी।

2. मातृत्व अवकाश के पुराने और वर्तमान महत्वपूर्ण आदेश

तारीख आदेश का विषय क्या समझें?
6 दिसंबर 2004 नियम 103 में 135 दिन की अवधि का संशोधन यह पुराना प्रावधान है। वर्तमान अवधि के लिए बाद का संशोधन देखें।
14 जुलाई 2006 गर्भपात सहित miscarriage के मामलों में अवकाश यह सामान्य मातृत्व अवकाश से अलग प्रावधान है।
11 अक्टूबर 2008 मातृत्व अवकाश की अवधि 180 दिन करना 180 दिन की अवधि से संबंधित महत्वपूर्ण संशोधन।
7 दिसंबर 2020 राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय, SBCWP 4384/2020 नियुक्ति से पहले बच्चे का जन्म होने की स्थिति में महत्वपूर्ण।
23 दिसंबर 2021 नियुक्ति के समय बच्चा पहले से जन्म ले चुका होने पर मातृत्व अवकाश विशेष परिस्थितियों में पात्रता और अवधि की गणना।
2022 का स्पष्टीकरण 23 दिसंबर 2021 के ज्ञापन की प्रभावी तारीख प्रभावी तारीख 7 दिसंबर 2020 निर्धारित की गई।
3 सितंबर 2026 राजस्थान सेवा नियम संशोधन: CCL और सरोगेसी मातृत्व अवकाश नियम 103C में बदलाव तथा नया नियम 103D।

3. 11 अक्टूबर 2008 का आदेश: 180 दिन मातृत्व अवकाश

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.1(43)FD/(Gr.2)/83 दिनांक 11 अक्टूबर 2008 द्वारा राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 103 में संशोधन किया गया था। इसमें पुराने 135 दिन के स्थान पर 180 दिन किया गया। अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू की गई थी और उस समय मातृत्व अवकाश पर चल रही महिला सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू थी।

11 अक्टूबर 2008 का मूल सरकारी आदेश PDF डाउनलोड करें

4. 6 दिसंबर 2004 का पुराना आदेश

6 दिसंबर 2004 के संशोधन में नियम 103 के अंतर्गत दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला सरकारी कर्मचारी के लिए 135 दिन तक मातृत्व अवकाश का प्रावधान था। इसमें अवकाश वेतन और सेवा पुस्तिका में अलग प्रविष्टि से संबंधित प्रावधान भी शामिल थे।

यह ऐतिहासिक आदेश है। इसे वर्तमान 180 दिन की अवधि निर्धारित करने वाले 2008 के संशोधन के स्थान पर उपयोग नहीं करना चाहिए।

6 दिसंबर 2004 का मूल आदेश PDF देखें

5. गर्भपात अवकाश के नियम और आदेश

14 जुलाई 2006 के वित्त विभागीय आदेश में miscarriage सहित abortion के मामलों में अवकाश के लिए प्रावधान किया गया था। इसमें निर्धारित शर्तों के अधीन अधिकतम छह सप्ताह के अवकाश तथा अधिकृत चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण-पत्र का उल्लेख है।

गर्भपात अवकाश और सामान्य प्रसव के लिए मातृत्व अवकाश अलग-अलग परिस्थितियों में लागू होते हैं। गर्भपात अवकाश के लिए आवेदन करते समय संबंधित आदेश और चिकित्सा प्रमाण-पत्र आवश्यक हैं।

14 जुलाई 2006 का गर्भपात अवकाश आदेश PDF गर्भपात अवकाश के नियम, आवेदन और जानकारी पढ़ें

6. नियुक्ति से पहले बच्चे का जन्म होने पर मातृत्व अवकाश

वित्त विभाग ने 23 दिसंबर 2021 को ज्ञापन क्रमांक F.1(6)FD(Rules)/2021 जारी किया था। यह उन महिला सरकारी कर्मचारियों की स्थिति से संबंधित है जिनके बच्चे का जन्म सरकारी सेवा में नियुक्ति से पहले हुआ था।

ज्ञापन में राजस्थान उच्च न्यायालय के 7 दिसंबर 2020 के निर्णय का उल्लेख है। इसके अनुसार, निर्धारित confinement अवधि में नियुक्ति प्राप्त करने वाली महिला कर्मचारी को लागू शर्तों के अधीन मातृत्व अवकाश मिल सकता है, भले ही बच्चे का जन्म नियुक्ति से पहले हुआ हो।

इस विशेष परिस्थिति में 180 दिन की मूल अवधि में से आदेश में निर्धारित अवधियाँ घटाई जाती हैं। इसमें बच्चे की आयु, नियुक्ति से पहले की अवधि तथा नियुक्ति के बाद अवकाश पर जाने तक की अवधि की गणना शामिल हो सकती है।

23 दिसंबर 2021 का पूरा सरकारी ज्ञापन PDF 2022 का प्रभावी तारीख संबंधी स्पष्टीकरण PDF
महत्वपूर्ण: नियुक्ति से पहले बच्चे का जन्म होने वाले मामले में आवेदन की समय-सीमा और अवकाश की गणना विशेष आदेश के अनुसार होगी। आवेदन करने से पहले दोनों सरकारी ज्ञापन पढ़ें।

7. नवीनतम संशोधन 2026: सरोगेसी मातृत्व अवकाश

राजस्थान वित्त विभाग की 3 सितंबर 2026 की अधिसूचना F.1(12)FD/Rules/2026 द्वारा राजस्थान सेवा नियमों में संशोधन किया गया। इसमें नियम 103D जोड़कर सरोगेसी मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है।

श्रेणीअधिकतम अवधि
Surrogate Mother (सरोगेट मदर)180 दिन तक
Commissioning Mother (कमीशनिंग मदर)90 दिन तक

ये लाभ लागू नियमों और पात्रता शर्तों के अधीन हैं। आदेश में सरोगेट मदर की आयु, वैवाहिक स्थिति, स्वयं की संतान तथा कमीशनिंग मदर की पात्रता के लिए विशिष्ट शर्तें दी गई हैं। संबंधित केंद्रीय कानून और निर्धारित चिकित्सा प्रमाण-पत्र भी लागू होते हैं।

इस संशोधन में CCL से संबंधित नियम 103C में भी बदलाव किया गया है। इसलिए CCL और सरोगेसी मातृत्व अवकाश के लिए मूल संशोधन अधिसूचना पढ़ना आवश्यक है।

3 सितंबर 2026 के संशोधन सहित वित्त विभाग के आदेश देखें
PDF संबंधी सूचना: 3 सितंबर 2026 के संशोधन की अधिसूचना संख्या F.1(12)FD/Rules/2026 है। इस पोस्ट के लिए उसका स्वतंत्र रूप से सत्यापित सीधा विभागीय PDF लिंक उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसलिए यहाँ अनुमानित डाउनलोड लिंक नहीं दिया गया है।

8. मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन में कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?

राजस्थान के सरकारी विद्यालयों और कार्यालयों में मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन करते समय नीचे दिए गए दस्तावेज तैयार रखें। वास्तविक आवश्यकता कर्मचारी की स्थिति और कार्यालय के निर्देशों के अनुसार अलग हो सकती है।

दस्तावेजकब आवश्यक हो सकता है?
मातृत्व अवकाश का लिखित आवेदनसामान्य मातृत्व अवकाश के लिए।
चिकित्सा प्रमाण-पत्रप्रसव की संभावित तारीख अथवा चिकित्सा संबंधी विवरण के लिए, जहाँ आवश्यक हो।
प्रसव संबंधी चिकित्सा दस्तावेजप्रसव हो जाने पर कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर।
नियुक्ति आदेश और कार्यग्रहण रिपोर्टनियुक्ति से पहले बच्चे का जन्म होने वाली विशेष परिस्थिति में।
बच्चे के जन्म का प्रमाण-पत्रजन्म हो जाने पर तथा संबंधित आदेश के अनुसार आवश्यकता होने पर।
अधिकृत चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण-पत्रगर्भपात अवकाश के मामले में।
सरोगेसी से संबंधित प्रमाण-पत्रनियम 103D के अंतर्गत आवेदन करने पर लागू कानून और आदेश के अनुसार।

क्या मातृत्व अवकाश के लिए अलग सरकारी फॉर्म है?

मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, लेकिन इस पोस्ट में कोई अलग निर्धारित सरकारी मातृत्व अवकाश फॉर्म प्रमाणित नहीं किया जा रहा है। नीचे दिया गया आवेदन सामान्य नमूना है। यदि आपके विभाग या कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र उपलब्ध है, तो उसी का उपयोग करें।

9. मातृत्व अवकाश का आवेदन-पत्र (Application Format)

मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने हेतु आवेदन

सेवा में,
श्रीमान/श्रीमती __________________________
पदनाम __________________________________
विद्यालय/कार्यालय _________________________
जिला ____________________________________

विषय: राजस्थान सेवा नियम 103 के अंतर्गत मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

सविनय निवेदन है कि मैं __________________________, पद __________________________, विद्यालय/कार्यालय __________________________ में कार्यरत हूँ। मेरी प्रसव की संभावित तारीख/प्रसव की तारीख __________________________ है। अतः नियमानुसार मुझे दिनांक __________________ से दिनांक __________________ तक मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें।

आवश्यक चिकित्सा प्रमाण-पत्र एवं अन्य संबंधित दस्तावेज संलग्न हैं। कृपया लागू राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार मेरे आवेदन पर विचार कर अवकाश स्वीकृत करने का आदेश प्रदान करें।

धन्यवाद।

दिनांक: __________________

स्थान: ___________________

भवदीया,
हस्ताक्षर: __________________
नाम: ______________________
पदनाम: ____________________
कर्मचारी आईडी: ______________

संलग्नक:

  1. चिकित्सा प्रमाण-पत्र, जहाँ आवश्यक हो।
  2. प्रसव की संभावित तारीख या प्रसव से संबंधित दस्तावेज, जहाँ लागू हो।
  3. कार्यालय द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज।
यह आवेदन केवल सामान्य नमूना है। इसे सरकारी निर्धारित फॉर्म न समझें। कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप उपलब्ध होने पर उसी में आवेदन करें।

10. मातृत्व अवकाश की स्वीकृति के लिए प्रक्रिया

  1. प्रस्तावित अवकाश की अवधि और प्रारंभ तिथि तय करें।
  2. आवश्यक चिकित्सा प्रमाण-पत्र एवं दस्तावेज तैयार करें।
  3. आवेदन अपने प्रधानाचार्य, कार्यालयाध्यक्ष या सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करें।
  4. नियुक्ति से पहले बच्चे का जन्म होने पर 23 दिसंबर 2021 के आदेश की शर्तें जाँचें।
  5. आवेदन की प्राप्ति और स्वीकृति आदेश की प्रति अपने पास रखें।

11. पूरा राजस्थान सेवा नियम (RSR) और आधिकारिक PDF

राजस्थान सेवा नियमों की Volume-I और Volume-II PDF वित्त विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। नियम 103, संबंधित अवकाश प्रावधान और अन्य सेवा नियम समझने के लिए इनका उपयोग करें। पुराने संकलन में पुरानी अवधि का उल्लेख हो सकता है, इसलिए बाद के संशोधन आदेशों को साथ पढ़ना जरूरी है।

RSR Volume-I पूरा PDF डाउनलोड करें RSR Volume-II पूरा PDF डाउनलोड करें वित्त विभाग के नवीनतम आदेश और अधिसूचनाएँ

12. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

राजस्थान में मातृत्व अवकाश कितने दिन का है?

पात्र महिला सरकारी कर्मचारी को नियम 103 के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन 180 दिन तक मातृत्व अवकाश मिल सकता है।

180 दिन के मातृत्व अवकाश का आदेश कब जारी हुआ?

11 अक्टूबर 2008 को वित्त विभाग ने 135 दिन की अवधि को बदलकर 180 दिन करने की अधिसूचना जारी की थी।

मातृत्व अवकाश के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?

सामान्यतः आवेदन-पत्र और आवश्यक चिकित्सा प्रमाण-पत्र तैयार रखें। अन्य दस्तावेज कार्यालय की प्रक्रिया और कर्मचारी की स्थिति पर निर्भर करते हैं।

क्या नियुक्ति से पहले बच्चे का जन्म होने पर मातृत्व अवकाश मिल सकता है?

निर्धारित परिस्थितियों में 23 दिसंबर 2021 के वित्त विभागीय ज्ञापन के अनुसार पात्रता हो सकती है। अवकाश की गणना और आवेदन की समय-सीमा के लिए मूल आदेश पढ़ें।

गर्भपात अवकाश कितने दिन का है?

14 जुलाई 2006 के आदेश में निर्धारित शर्तों के अधीन अधिकतम छह सप्ताह के अवकाश का प्रावधान है।

सरोगेसी मातृत्व अवकाश कितने दिन का है?

3 सितंबर 2026 के संशोधन में नियम 103D के अंतर्गत पात्र सरोगेट मदर के लिए 180 दिन तथा कमीशनिंग मदर के लिए 90 दिन तक का प्रावधान है।

13. अन्य अवकाश नियम, आवेदन और PDF भी देखें

राजस्थान के शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए अन्य अवकाशों के नियम, सरकारी आदेश, आवेदन और PDF के लिए ApniGovt के संबंधित पेज देखें।

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अस्वीकरण: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। अवकाश की पात्रता, अवधि, वेतन और अन्य लाभ संबंधित लागू सेवा नियमों, सरकारी संशोधनों तथा सक्षम अधिकारी के निर्णय के अधीन हैं। आवेदन से पहले मूल सरकारी आदेश अवश्य पढ़ें।

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