Ambedkar DBT Voucher Yojana
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिला मुख्यालयों पर संचालित समस्त राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर (केवल शैक्षणिक पाठ्यक्रमों कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय हेतु) अध्ययनरत छात्र (बालक) जो घर से दूर रहकर अन्य स्थान पर कमरा किराये पर लेकर (पेईंग गैस्ट के रूप में) अध्ययन करते है उन छात्रों हेतु आवास, भोजन एवं बिजली-पानी इत्यादि सुविधाओं हेतु पुनर्भरण राशि के रूप में अम्बेडकर डीबीटी बाउचर योजना (Ambedkar DBT Voucher Yojana) के अन्तर्गत छात्र द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश दिनांक से माह मार्च तक 2000/- प्रतिमाह प्रतिवर्ष (अधिकतम 10 माह हेतु) दी जावेगी।
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Ambedkar DBT Voucher Yojana Full Details
Eligibility
Ambedkar DBT Voucher Yojana का संचालन चालू शैक्षणिक सत्र में अध्ययनरत छात्रों हेतु प्रारम्भ की जा रही है। महाविद्यालय में प्रवेश दिनांक से माह मार्च तक 2000/- प्रतिमाह प्रतिवर्ष (अधिकतम 10 माह हेतु) दी जावेगी।
योजना का लाभः
योजनान्तर्गत SC, ST, OBC, MBC, EWS and Minority के छात्र जो जिला मुख्यालय पर संचालित राजकीय महाविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्रों को देय होगा।
श्रेणीवार छात्रों का विभाजन
योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के 1500, अनुसूचित जनजाति के 1500, अन्य पिछडा वर्ग के 750,अति पिछडा वर्ग के 750, आर्थिक पिछडा वर्ग के 500 एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 500 कुल 5500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जावेगा।
पात्रता/शर्तेः-
- अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
- अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य हो।
- जिला स्तर पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक पाठ्यकम (एकेडमिक कोर्स) में अध्ययनरत् हो।
- अम्बेडकर डीबीटी बाउचर योजना में लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय का निर्धारण विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना के अनुरूप SC, ST, SBC के लिए 2.50 लाख रू., OBC के लिए 1.50 लाख रू. व EWS के लिए 1.00 लाख रू. अधिकतम निर्धारित की गई है। चुकि वर्तमान में उक्त योजना 5000 छात्रों के लिए ही लागू की जानी है। अतः प्राथमिकता के आधार पर सभी वर्गों के अधिक पिछडे विद्यार्थियों को लाभ देने के लिए यह आय सीमा निर्धारित की गई है।
- अभ्यर्थी जिस जिले के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत् है उस नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका का निवासी न हो।
- योजना के तहत विद्यार्थी जिनके माता पिता/अभिभावक के पास स्वयं का मकान उस शहर या स्थान पर होने पर जहां वह अध्ययनरत है, वह योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा।
- छात्र की योजना का लाभ अधिकतम पाँच वर्षों के लिए देय होगा।
- जो छात्र सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रहे हैं. उन्हें योजना का लाभ देय नहीं होगा।
अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजः-
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र।
- जिला मुख्यालय स्थित राजकीय महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र।
- स्व-प्रमाणित किराये के मकान का प्रमाण पत्र/ किराये के रसीद की प्रति।
- गत वर्ष उत्तीर्ण कक्षा की अंकतालिका की प्रति।
उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का आधार संख्या, अभ्यर्थी की जाति, परिवार की आय, अभ्यर्थी स्वयं का बैंक खाता संख्या, आदि अभ्यर्थी के जनाधार वैब सर्विस के माध्यम से ऑनलाईन लिया जा रहा है।
आवेदन प्रक्रियाः
योजनान्तर्गत इच्छुक छात्र द्वारा ई-मित्र/SSO Id. के माध्यम से उक्त पोर्टल पर जनाधार कार्ड के माध्यम से sso.rajasthan.gov.in एवं http:// SIMS.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित आवेदन किया जावेगा। आवेदन हेतु पात्रता/ शर्ती हेतु जारी दिशा-निर्देश का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाईट http://sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
छात्र जिस राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत है, उस महाविद्यालय के द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की गहन जांच कर आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारी (छात्र के गृह से सम्बन्धित विभागीय जिलाधिकारी) को ऑनलाईन भिजवाया जावेगा। स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त परिपूर्ण आवेदन पत्रों की जाँच उपरान्त प्रतिमाह ऑनलाईन स्वीकृति जारी कर निर्धारित राशि का भुगतान छात्र के खाते में डीबीटी की जावेगी।
स्वीकृतकर्ता अधिकारीः
योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु जिलेवार, वर्गवार एवं संकायवार लक्ष्यों के अनुरूप नियमानुसार स्वीकृति संबंधित संयुक्त निदेशक/उप निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी (जिलाधिकारी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी की जावेगी।
- भुगतान प्रक्रियाः अभ्यर्थी को मासिक / प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत दिनांक 30.11.2024 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावेंगें।
समस्त जिलाधिकारी / सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे जिला मुख्यालय पर संचालित राजकीय महाविद्यालयों में उक्त योजना का प्रचार प्रसार कराये जाने की व्यवस्था करेंगे। महाविद्यालयों में सम्पर्क कर छात्रों के आवेदनों को शीघ्र जिला स्तर पर अग्रेषित कराये जाने हेतु निर्देशित करेंगे। योजनान्तर्गत नियमानुसार पात्र आवेदन पत्रों को शीघ्र स्वीकृत कर छात्रों को समय पर लाभान्वित करना सुनिश्चित करेंगे।