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अन्नपूर्णा योजना-मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना

Mukhymantri Khadya Suraksha Yojana – Food Scheme

Food Scheme अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत राजस्थान में उपलब्ध योजनाएं:

अन्नपूर्णा योजना राजस्थान राज्य द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सस्ते दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत कई उप-योजनाएं चल रही हैं, जो विभिन्न प्रकार के लाभार्थियों को सहायता प्रदान करती हैं।

इन्हें भी देखे-

राजस्थान में अन्नपूर्णा योजना के तहत चलाई जा रही योजनाएं:

  1. अन्नपूर्णा योजना:

    • उद्देश्य: आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों को उचित मूल्य की दुकानों से सस्ते दरों पर खाद्य सामग्री प्रदान करना।
    • लाभार्थी: गरीब और कमजोर वर्ग के परिवार जिनके पास पर्याप्त खाद्य सामग्री की उपलब्धता नहीं है।
    • लाभ: आटा, चावल, दाल, तेल जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुएं सस्ते दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं।
  2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA):

    • उद्देश्य: राशन कार्डधारियों को प्रति माह सस्ते दामों पर खाद्य पदार्थ प्रदान करना।
    • लाभार्थी: गरीबी रेखा के नीचे (BPL) के परिवार और अन्य पात्र परिवार।
    • लाभ: चावल, गेहूं, दाल आदि सस्ते दामों पर उपलब्ध कराए जाते हैं।
  3. मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना:

    • उद्देश्य: आपातकालीन परिस्थितियों (जैसे प्राकृतिक आपदाएं) में प्रभावित परिवारों को तात्कालिक खाद्य सहायता प्रदान करना।
    • लाभार्थी: आपातकालीन स्थिति में प्रभावित गरीब परिवार।
    • लाभ: तात्कालिक खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जाती हैं।
  4. मिड-डे मील योजना:

    • उद्देश्य: सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को प्रतिदिन एक पौष्टिक भोजन प्रदान करना।
    • लाभार्थी: सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे।
    • लाभ: स्कूल में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जो शिक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देता है।

आवेदन की प्रक्रिया:

ऑनलाइन आवेदन:

  1. राजस्थान सरकार की वेबसाइट: राजस्थान खाद्य आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।
  2. फॉर्म भरें: वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  3. आवेदन की स्थिति: आवेदन की स्थिति और प्रक्रिया की जानकारी वेबसाइट पर चेक करें।

ऑफलाइन आवेदन:

  1. स्थानीय खाद्य आपूर्ति कार्यालय: अपने नजदीकी खाद्य आपूर्ति विभाग या उचित मूल्य की दुकान में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करें और भरकर जमा करें।
  2. दस्तावेज़: पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और आय प्रमाण पत्र जमा करें।
  3. सत्यापन: दस्तावेज़ की जांच के बाद पात्रता के आधार पर लाभ प्राप्त करें।

संपर्क जानकारी:

  • स्थानीय खाद्य आपूर्ति विभाग: आपके नजदीकी खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय से योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
  • राजस्थान सरकार की वेबसाइट: नवीनतम जानकारी और आवेदन प्रक्रियाओं के लिए राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर नियमित रूप से चेक करें।

अधिक जानकारी या सहायता के लिए, अपने स्थानीय खाद्य आपूर्ति विभाग या सरकारी कार्यालय से संपर्क करें।

Khadya Suraksha Yojana

अन्नपूर्णा योजना और अन्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं में 2024 के अंतर्गत राजस्थान में किए गए ताजे अपडेट और नियम निम्नलिखित हैं:

1. अन्नपूर्णा योजना (2024 के नियमों के अनुसार)

उद्देश्य:

  • गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ते दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना।

लाभार्थी:

  • आर्थिक रूप से कमजोर परिवार: जिनके पास पर्याप्त खाद्य सामग्री की उपलब्धता नहीं है।
  • वृद्धजन और दिव्यांग: जो अपनी आय के लिए सक्षम नहीं हैं और जिनके पास अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं है।

लाभ:

  • खाद्य पदार्थ: आटा, चावल, दाल, तेल जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थ सस्ते दामों पर उपलब्ध कराए जाते हैं।
  • राशन कार्ड: पात्र परिवारों को राशन कार्ड प्रदान किए जाते हैं, जिससे उन्हें उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्य सामग्री मिलती है।

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) (2024 के नियमों के अनुसार)

उद्देश्य:

  • राशन कार्डधारियों को सस्ते दामों पर खाद्य सामग्री प्रदान करना।

लाभार्थी:

  • गरीबी रेखा के नीचे (BPL) के परिवार: जिनके पास राशन कार्ड है।
  • प्राथमिकता वाले परिवार: जिनमें बुजुर्ग, विधवा, और दिव्यांग व्यक्ति शामिल हैं।

लाभ:

  • सस्ते खाद्य पदार्थ: चावल ₹3 प्रति किलोग्राम, गेहूं ₹2 प्रति किलोग्राम, और अन्य दालें सस्ते दामों पर मिलती हैं।

3. मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना (2024 के नियमों के अनुसार)

उद्देश्य:

  • आपातकालीन परिस्थितियों (जैसे प्राकृतिक आपदाएं) में प्रभावित परिवारों को तात्कालिक खाद्य सहायता प्रदान करना।

लाभार्थी:

  • प्राकृतिक आपदाओं या अन्य आपातकालीन स्थितियों में प्रभावित गरीब परिवार

लाभ:

  • खाद्य सामग्री: तात्कालिक रूप से खाद्य वस्तुएं जैसे आटा, चावल, दाल, और अन्य जरूरी सामान प्रदान किया जाता है

4. मिड-डे मील योजना (2024 के नियमों के अनुसार)

उद्देश्य:

  • सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना।

लाभार्थी:

  • सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे

लाभ:

  • पौष्टिक भोजन: स्कूल में प्रतिदिन बच्चों को एक पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें दाल, चावल, सब्जी, और कभी-कभी दूध भी शामिल होता है।

ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन:

  1. राजस्थान खाद्य आपूर्ति विभाग की वेबसाइट: राजस्थान खाद्य आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।
  2. आवेदन पत्र भरें: वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  3. आवेदन की स्थिति: आवेदन की स्थिति और अन्य विवरण वेबसाइट पर चेक करें।

ऑफलाइन आवेदन:

  1. स्थानीय खाद्य आपूर्ति कार्यालय: अपने नजदीकी खाद्य आपूर्ति विभाग या उचित मूल्य की दुकान में जाकर आवेदन करें।
  2. दस्तावेज़: आवेदन के साथ पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और आय प्रमाण पत्र जमा करें।
  3. सत्यापन: दस्तावेजों की जांच के बाद, पात्रता के आधार पर लाभ प्राप्त करें।

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