प्रोबेशन और स्थायी कार्मिको के लिए CL आकस्मिक अवकाश की गणना के नवीनतम नियम

प्रोबेशन में आकस्मिक अवकाश को लेकर शिक्षकों के काफी शंकाए है वजह है विभाग द्वारा जरी  सभी पीडीऍफ़ आपके पास उपलब्ध नहीं है । अब तक अंतिम रूप से विभाग के Probation में CL को लेकर तीन आदेश जारी हुए थे । आपकी सुविधा हेतु तीनो आर्डर की पीडीऍफ़ और आर्डर का विश्लेषण यहाँ कर दिया गया है ।

Probation me CL order related orders

  • आर्डर 1- 22.05.2019
  • आर्डर 2- 04.09.2019
  • आर्डर –  18.09.2019

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22.05.2019 का आदेश (Probation or CL)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

: : कार्यालय आदेश ::

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 (अधिसूचना क्रमांक एफ.5-(1) वित्त/नियम-2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017) के नियम-16 की अनुसूची-IV की टिप्पणीं संख्या-4 के अनुसार Probationer trainee shall be eligible for casual leave of 15 days in a calendar year and for period of less than a calander year. It shall be admissible in proportion on the basis of completed months.”

Calander year जनवरी से दिसम्बर होता है। अतः उपरोक्तानुसार आकस्मिक अवकाश कलैन्डर वर्ष में ही स्वीकृत किया जा सकता है। आकस्मिक अवकाश चालू कलैण्डर वर्ष में ही स्वीकृत किया जा सकता है। कलैण्डर वर्ष समाप्ति के पश्चात् पूर्व वर्ष के बकाया आकस्मिक अवकाश लैप्स हो जाते है। जिन्हें पूर्व प्रभाव से स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांकः शिविरा / माध्य / स्थिरी-अ/34848/2017

दिनांक: 22.05.2019

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Probation me cl

04.09.2019  संशोधित आदेश   (Probation or CL)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: संशोधित कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा / माध्य/स्थिरी-अ/34848/2017 दिनांक 22.05.2019 के द्वारा परीवीक्षाकाल में आकस्मिक अवकाश के सम्बन्ध में निम्नानुसार आदेश जारी किये गये थे-

“राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 (अधिसूचना क्रमांक एफ.5-(1) वित्त/नियम-2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017) के नियम-16 की अनुसूची-IV की टिप्पणीं संख्या-4 के अनुसार “Probationer trainee shall be eligible for casual leave of 15 days in a calendar year and for period of less than a calander year. It shall be admissible in proportion on the basis of completed months.” आकस्मिक अवकाश जनवरी से दिसम्बर तक की अवधि को कैलण्डर वर्ष मानकर स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त आदेश को राजस्थान सेवानियम 1951 खण्ड द्वितीय के परिशिष्ट-1 के प्रावधानानुसार संशोधित किया जाकर शैक्षिक विभागो (विश्रामकालीन विभाग) के शैक्षणिक कर्मचारियो के लिए आकस्मिक अवकाश के लिए कलैण्डर वर्ष 01 जुलाई से 30 जून तक रहेगा।

विभाग में कार्यरत परीवीक्षाधीन शिक्षकों एवं नियमित शिक्षको के लिए वर्ष के सम्बन्ध में राजस्थान सेवानियम 1961 खण्ड द्वितीय के परिशिष्ट 1 के तत्सम्बन्धी प्रावधान समान रूप से लागू है।

वित्तीय सलाहकार माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः शिविरा / माध्य/ स्थिरी अ/34848/2017

दिनांक: 04.09.2019

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18.09.2019  का आदेश      (Probation or CL)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा / माध्य / स्थिरी / 34848/2017

दिनांकः 18.09.2019

समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा परिक्षेत्र, समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक

              विषयः परीवीक्षा अवधि में आकस्मिक अवकाश की देयता के सम्बन्ध में ।

प्रसंग इस कार्यालय का पत्रांक दिनांक 04.09.2019

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा / माध्य/ स्थिरी-अ/39848/2017 दिनांक 22.05.2019 द्वारा परीवीक्षाकाल में आकस्मिक अवकाश के सम्बन्ध में “राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 (अधिसूचना क्रमांक एफ.5- (1) वित्त / नियम-2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017) के नियम-16 की अनुसूची-IV की टिप्पणीं संख्या-4 के अनुसार “Probationer trainee shall be eligible for casual leave of 15 days in a calendar year and for period of less than a calander year. It shall be admissible in proportion on the basis of completed months.” आकस्मिक अवकाश जनवरी से दिसम्बर तक की अवधि को कैलण्डर वर्ष मानकर स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये थे

उक्त आदेश को इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा / माध्य/स्थिरी-अ/34848/2017 दिनांकः 04.09.2019 द्वारा आंशिक संशोधित किया जाकर राजस्थान सेवानियम 1951 खण्ड द्वितीय के परिशिष्ट-1 के प्रावधानानुसार संशोधित किया जाकर शैक्षिक विभागो (विश्रामकालीन विभाग) के शैक्षणिक कर्मचारियो के लिए आकस्मिक अवकाश के लिए कलैण्डर वर्ष 01 जुलाई से 30 जून तक रखने का संशोधित आदेश जारी किया गया। अतः इस कार्यालय के आदेश दिनांक 22.05.2019 की अनुपालना में कार्मिको के पूर्व में स्वीकृत आकस्मिक अवकाश (राजस्थान सेवानियम 1951 खण्ड द्वितीय के परिशिष्ट-1 के प्रावधानानुसार संशोधित किया जाकर शैक्षिक विभागो (विश्रामकालीन विभाग) के शैक्षणिक कर्मचारियो के लिए आकस्मिक अवकाश के लिए कलैण्डर वर्ष 01 जुलाई से 30 जून तक) को संशोधित किया गया था । अब इस कार्यालय के आदेश दिनांक 04.09.2019 द्वारा परीवीक्षाधीन कार्मिकों के 22.05.2019 के द्वारा संशोधित आदेश से पूर्व में स्वीकृत आकस्मिक अवकाश के आदेश को बहाल करने का संशोधित आदेश सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष द्वारा जारी किया जाकर प्रभावित कार्मिको को देय एरियर राशि का नियमानुसार भुगतान / वसूली की कार्यवाही Due Drawn Statement के आधार पर सुनिश्चित की जावे। इस कार्यालय के आदेश दिनांक 22.05.2019 के द्वारा स्वीकृत किये गये आकस्मिक अवकाश के प्रकरणो को दिनांक 04. 09.2019 के अनुसार संशोधित किया जाकर प्रभावित कार्मिको के प्रकरणों का परीवीक्षाकाल अवधि में पूर्व में स्वीकृत अवकाशों एवं अवकाश के कारण प्रभाव को पुनरीक्षण कर देय बकाया राशि / आधिक्य भुगतान की वसूली की कार्यवाही नियमानुसार की जावे। इस आदेश की पालना के सम्बन्ध में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय / प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय अपने स्तर पर अवगत करावें ।

वित्तीय सलाहकार माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

PDF Link – प्रोबेशन में अवकाश की गणना CL Calculation in Probation

विभाग द्वारा जारी तीनो आदेश को ऐसे समझे

22.05.2019

इन आदेशों में से पहला आदेश 22.05.2019 को जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि परीवीक्षाधीन शिक्षकों को 15 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है, जो जनवरी से दिसम्बर तक के कैलेंडर वर्ष में स्वीकृत होगा।

04.09.2019

दूसरा आदेश 04.09.2019 को जारी किया गया था, जिसमें पहले आदेश में संशोधन किया गया था। इसमें कहा गया था कि शैक्षिक विभागों के लिए आकस्मिक अवकाश के लिए कैलेंडर वर्ष 01 जुलाई से 30 जून तक होगा।

18.09.2019

तीसरा आदेश भी 18.09.2019 को जारी किया गया था, जिसमें दूसरे आदेश को आंशिक रूप से संशोधित किया गया था। इसमें कहा गया था कि परीवीक्षाधीन कार्मिकों के पहले से स्वीकृत आकस्मिक अवकाश को बहाल किया जाता है और प्रभावित कार्मिकों को देय एरियर राशि का भुगतान किया जाएगा।

कार्यालय के आदेश दिनांक 22.05.2019 के द्वारा स्वीकृत किये गये आकस्मिक अवकाश के प्रकरणो को दिनांक 04. 09.2019 के अनुसार संशोधित किया जाकर प्रभावित कार्मिको के प्रकरणों का परीवीक्षाकाल अवधि में पूर्व में स्वीकृत अवकाशों एवं अवकाश के कारण प्रभाव को पुनरीक्षण कर देय बकाया राशि / आधिक्य भुगतान की वसूली की कार्यवाही नियमानुसार की जावे। इस आदेश की पालना के सम्बन्ध में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय / प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय अपने स्तर पर अवगत करावें ।

FAQs जवाब

1. प्रोबेशन अवधि (Probation Period) में कितने दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है?
15 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है.

2. आकस्मिक अवकाश के लिए कैलेंडर वर्ष क्या है?
शिक्षा विभाग के कार्मिको के  लिए 01 जुलाई से 30 जून तक का कैलेंडर वर्ष है.

3. क्या आकस्मिक अवकाश की गणना पूरे महीने के आधार पर की जाती है?
हाँ, आकस्मिक अवकाश की गणना पूरे महीने के आधार पर की जाती है.

4. यदि कार्मिक की नियुक्ति जून में हुई है, तो उसे कितना आकस्मिक अवकाश मिलेगा?
उसे जून से जून तक के लिए आकस्मिक अवकाश मिलेगा.

5. क्या प्रोबेशन अवधि (Probation Period) में लिए गए आकस्मिक अवकाश की अधिकतम सीमा है?
हाँ, 15 दिन की अधिकतम सीमा है.

6. कार्मिक द्वारा एक साथ अधिकतम कितने आकस्मिक अवकाश लिए जा सकते है?
अधिकतम 10 CL आकस्मिक अवकाश

7.प्रोबेशन (Probation) में कार्मिक स्थायीकरण हेतु अपने 2 साल की अवकाश की गणना कैसे करे ?

इस प्रकार तीन भाग में गणना करे  एक साल की 15 और 2 साल की 30 CL मिलती है

  • 1.जोइनिंग दिनांक से 30 June तक
  • 2.एक जुलाई से 30 जून तक
  • 3. एक जुलाई से आपके प्रोबेशन पूर्ण तिथि तक

यदि आपके पास कोई और प्रश्न हैं, तो मुझे पूछें।

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