मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना,लाभार्थी,दस्तावेज,देय राशि दिशा-निर्देश

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना (Anuprti Coaching Yojna)

विभिन्न professional courses में प्रवेश लेने तथा सरकारी नौकरियों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए SC, ST, OBC, MBC, EWS व Minority के छात्र-छात्राओं हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना(Mukhymantri Anuprti Coaching Yojna) लागू की गयी है। इसमें कक्षा 11 एवं 12 में academic courses हेतु तथा कॉलेज के अंतिम दो वर्षों में रोजगार हेतु Professional Coaching संस्थानों के माध्यम से तैयारी करायी जायेगी। इससे 15,000 हजार छात्र-छात्रायें प्रतिवर्ष लाभांवित होगे।

विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संख्यक मामलात विभाग, के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना  के सम्बन्ध में सामान्य दिशा-निर्देश एवं प्रक्रिया निम्नानुसार है-

1. Anuprti Coaching Yojna के तहत

  • SC, ST, OBC, MBC, Minority एवं EWS वर्ग के  छात्र-छात्राए पात्र होंगे जिनके परिवार की
  • वार्षिक आय रूपए 8 लाख प्रति वर्ष से कम हो या
  • जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे मैट्रिक्स का लेवल-11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हो।

anuprti coaching yojna 2024

2. योजना के तहत विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हेतु व्यय की जा सकने वाली राशि कोचिग की अवधि एवं छात्र-छात्राओं की न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार होगी-

क्र. सं. परीक्षा राशि अवधि न्यूनतम योग्यता कुल संख्या
1.

UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 75 हजार रूपये 1 वर्ष
  • स्नातक/स्नातक के अंतिम दो वर्षों में अध्ययनरत एवं
  • कक्षा 12 में 70% अंक
300
अन्य संस्थानों के माध्यम से 50 हजार रूपये 1 वर्ष
  • स्नातक/स्नातक के अंतिम दो वर्षों में अध्ययनरत एवं
  • कक्षा 12 में 60% अंक
2.

RPSC द्वारा आयोजित आरएएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 50 हजार रूपये 1 वर्ष
  • स्नातक/स्नातक के अंतिम दो वर्षों में अध्ययनरत एवं
  • कक्षा 12 में 65% अंक
750
अन्य संस्थानों के माध्यम से 40 हजार रूपये 1 वर्ष
  • स्नातक/स्नातक के अंतिम दो वर्षों में अध्ययनरत एवं
  • कक्षा 12 में 55% अंक
3. RPSC द्वारा आयोजित Sub Inspector एवं पूर्व में 3600 Grade Pay  तथा वर्तमान में पे मैट्रिक्स लेवल-10 एवं ऊपर की अन्य परीक्षाए 20 हजार रूपये 6 माह
  • स्नातक/स्नातक के अंतिम दो वर्षों में अध्ययनरत एवं
  • कक्षा 12 में 50% अंक
1200
4. रीट परीक्षा 15 हजार रूपये 4 माह
  • B.Ed/BSTC एवं
  • कक्षा 12 में 50% अंक
2250
5. आरएसएसबी आयोजित द्वारा परीक्षा जैसे-पटवारी, कनिष्ठ सहायक हेतु पूर्व की ग्रेड पे 2400 तथा वर्तमान पे लेवल 5 से ऊपर तथा पूर्व की Grade Pay  3600 एवं पे लेवल 10 से कम की अन्य परीक्षाएं 10 हजार रूपये 4 माह
  • स्नातक में अध्ययनरत/12वीं तथा RSCIT

अथवा कम्प्यूटर कोर्स या ओ लेवल / उच्च

स्तरीय कम्प्यूटर सर्टिफिकेट/डिप्लोमा. एवं

  • कक्षा 12 में 50% अंक
1800
6. कॉस्टेबल परीक्षा 10 हजार रूपये 4 माह
  • कक्षा 10 में 50% अंक
1200
7.

इंजीनियरिंग / मेडिकल प्रवेश परीक्षा प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 70 हजार रूपये 2 वर्ष (कक्षा 11 एवं 12 में)
  • कक्षा 10 में 70% अंक
6000
अन्य संस्थानों के माध्यम से 55 हजार रूपये 2 वर्ष (कक्षा 11 एवं 12 में)
  • कक्षा 10 में 60% अंक
8.

क्लैट परीक्षा प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 40 हजार रूपये 1 वर्ष
  • कक्षा 10 में 60% अंक
1050
अन्य संस्थानों के माध्यम से 25 हजार रूपये 1 वर्ष
  • कक्षा 10 में 50% अंक
9. CAFC
प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 40 हजार रूपये प्रतिवर्ष
1 वर्ष


  • कक्षा 10 में 60% अंक
  • 1 वर्ष (कक्षा 11, 12 वी
    अध्ययनरत एवं 12वीं उत्तीर्ण
    करने के पश्चात् दो वर्ष की अवधि तक
    वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों हेतु)


150
10. CSEET 150
11. CMFAC अन्य संस्थानों के माध्यम से 25 हजार रूपये 150

नोट :-परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण उन्नत तालिका में वर्णित न्यूनतम अंक योग्यता(12) वीअथवा 10 वी) में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा। मेरिट निर्धारण के लिए 10 वीअथवा 12 वी की बोर्ड परीक्षा में CBSE बोर्ड द्वारा प्रदत्ता प्रतिशत को 0.9 के गुणाक से गुणा किया जाएगा जबकि RBSE बोर्ड के 10वी/12 वी में प्राप्त प्रतिशत को यथावत रखा जाएगा।

3. प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिग प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को आवास भोजन इत्यादि के लिए वर्ष में 40,000 रूपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करायी जाएगी बशर्ते उन्हें इस कोचिंग के लिए अपना आवास छोडकर किसी अन्य शहर में इस कोचिंग के लिए आकर रहना पड़े। यह 40000 रूपये की अतिरिक्त राशि का व्यय सम्बधित विभाग द्वारा भी इस उद्‌देश्य के लिए किया जा सकता है यदि विभाग द्वारा ऐसी कोचिंगके लिए आवास भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जा रही हो।

4. प्रतिष्ठित संस्थानों का तात्पर्य निम्नानुसार होगा-

  • (अ) यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में से कम से कम 3 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 300 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 3 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो।
  • (ब) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में से कम से कम 2 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो।
  • (स) इंजीनियरिंग/मेडिकल परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो।
  • (द) क्लैट परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन से अपनी सीधी भूमिका निभाई हो।

5. ST वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु इस योजना का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा, SC. OBC, MBC एप EWS वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा Minority के छात्र-छात्राओं के लिए योजना का संचालन अल्प संख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा।

6. इन विभागों द्वारा जिलावार लक्ष्य निर्धारण किया जाकर इच्छुक अभ्यर्थियों से समय-समय पर आवंटित लक्ष्य अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रो की मेरिट निर्धारण कर कोचिग की व्यवस्था चयनित संस्थानों द्वारा कराई जायेगी। इन विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों में से छात्र-छात्राओं का कोचिंग हेतु चयन करते समय यह प्रयास किए जाने होगे जिससे कुल लाभार्थियों में कम से कम 50% लाभार्थी छात्राएं हो। इच्छुक एवं पात्र छात्राओं को आवेदन कम आने पर छात्राओं के लिए इस प्रकार निर्धारित स्थानों पर छात्रों को कोचिंग करायी जा सकेगी।

7. विभिन्न संस्थानों द्वारा कोचिंग के परिणामों का नियमित रूप से विश्लेषण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्र-छात्राओं को अच्छी से अच्छी कोचिंग उपलब्ध हो सके तथा इस पूरे प्रयास के अच्छे परिणाम आ सके।

8. वर्तमान में जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित चिकित्सा एवं तकनीकी (NEET/IIT) प्रवेश परीक्षा पूर्व कोंचिग योजना एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित अनुप्रति योजना के स्थान पर नई ‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संचालित की जाएगी।

9. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, एवं सामाजिक न्याय एप अधिकारिता विभाग तथा अल्प संख्यक मामलात विभाग द्वारा पूर्व में इन परीक्षाओं के लिए कोचिंग हेतु चलाई जा रही योजनाओं के तहत नई कोचिंग नहीं प्रारम्भ की जाएगी तथा केवल उन छात्र-छात्राओं की कोचिंग इन पुरानी योजनाओं के तहत करायी जा सकेंगी जिनमें या तो कोचिंग प्रारम्भ हो चुकी है अथथा कोचिंग प्रारम्भ करने के लिए कार्यादेश दिए जा चुके हो।

10. इस योजना के संचालन हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा।

  • आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन SINGLE PORTAL पर नोडल विभाग द्वारा प्राप्त किए जाएंगे।
  • प्रतिष्ठित संस्थानी / अन्य संस्थानों का एमपैनलमेन्ट नोडल विभाग द्वारा पारदर्शी EOI के माध्यम से किया जाएगा।
  • इसके समानान्तर अन्य कार्यकारी विभाग भी आवश्यकता अनुसार प्रतिष्ठित संस्थानों/अन्य संस्थानों के एमपैनलमेन्ट के लिए स्वतंत्र होगे।

अभ्यर्थी के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया Anuprti Coaching Yojna Process

A. विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी किये जाने पर इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा ई-मित्र/एसएसओआईडी के माध्यम उक्त पोर्टल जनाधार कार्ड के माध्यम से आवेदन किया जावेगा।

B. अभ्यर्थियों से निर्धारित पात्रता के अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त कर मैरिट जारी किये जाने हेतु अभ्यर्थियों के वांछित दस्तावेज यथा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, 10 व 12वीं की अंकतालिका, आय प्रमाण पत्र इत्यादि यथा संभव दस्तावेज अपलोड नही करवाये जाकर वैब सर्विस के माध्यम से जारीकर्ता एजेन्सी के वैब पोर्टल/जनाधार/राज ई-बोल्ट/डीजी लॉकर के डेटाबेस से स्वतः सत्यापित किये जावेगें एवं उन आवेदन पत्रों को मानवीय सत्यापन नहीं करवाया जाकर स्वतः सत्यापित किया जायेगा।

C. अभ्यर्थी द्वारा कोचिंग हेतु प्रस्तावित परीक्षा का नाम एवं सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान मे से किसी एक कोचिंग संस्थान का चयन किया जायेगा। परीक्षा चयन हेतु जिले में सम्बधित वर्ग में लक्ष्य होने पर ऑनलाईन आवेदन करने दिया जावेगा।

D. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन ऑनलाईन किये जाने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक कोचिंग संस्थान व परीक्षा का नाम परिवर्तन करने हेतु विकल्प उपलब्ध रहेगा।

E. जिस वर्ष हेतु जारी मैरिट सूची के अनुसार अभ्यर्थी को उसी शैक्षणिक सत्र में ही ज्वाईनिंग किया जाना होगा अन्यथा उसको अगले शैक्षणिक सत्र में लाभ नहीं मिल पायेगा।

 अभ्यर्थी की पात्रता  (Anuprti Coaching Yojna Eligibility)

 

A. अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।

B. अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति-पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य एवं विशेष योग्यजन हो।

C. अभ्यर्थी के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) रूपये 8.00 लाख (रूपये आठ लाख रूपये) से कम हो या जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे मैट्रिक्स का लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हों। अभ्यर्थी के माता-पिता/ अभिभावक राजकीय बोर्ड/ निगम/निजी सेवा में सेवारत कार्यरत वेतनभोगी है तो विभागाध्यक्ष/ कार्यालयध्यक्ष नियोक्ता द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र।

D. अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में संचालित अनुप्रति योजना का लाभ नहीं लिया हो।

E. योजनान्तर्गत शैक्षणिक योग्यता एवं परीक्षावार लक्ष्य वित्त विभाग, राजस्थन सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05.06.2021, विभाग द्वारा जारी परिपत्र 53535 दिनांक 02.11.2021 एवं 13295 दिनांक 03.03.2022 के अनुसार होगी।

अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज :-

Anuprti Coaching Yojna Documents

 

A. अभ्यर्थियों से निर्धारित पात्रता के अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त कर मैरिट जारी किये जाने हेतु अभ्यर्थियों के वांछित दस्तावेज यथा

  • जाति प्रमाण पत्र,
  • मूल निवास प्रमाण पत्र,
  • 10 व 12वीं की अंकतालिका,
  • आय प्रमाण पत्र इत्यादि यथा संभव दस्तावेज अपलोड नही करवाये जाकर वैब सर्विस के माध्यम से जारीकर्ता एजेन्सी के
  • वैब पोर्टल/जनाधार/राज ई-बोल्ट/डीजी लॉकर के डेटाबेस से स्वतः सत्यापित किये जावेगें एवं उन आवेदन पत्रों को मानवीय सत्यापन नहीं करवाया जाकर स्वतः सत्यापित किया जायेगा।

B. कक्षा 10 व 12वीं की अंकतालिका के साथ योजनान्तर्गत शैक्षणिक योग्यता सम्बधी दस्तावेज परीक्षावार वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा  जारी परिपत्र 05.06.2021 के अनुसार अपलोड किया जाना है।

अभ्यर्थी के आवेदन के निस्तारण की प्रक्रिया :- Anuprti Coaching Yojna

A. अभ्यर्थी द्वारा ई-मित्र/एसएसओआईडी से ऑनलाईन किये गये आवेदन का वैब आधारित दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया से स्वतः सत्यापन पात्रता के आधार पर स्वतः अनुमोदन किया जावेगा।

B. आवेदन पत्रों के ऑनलाईन आवेदन करने के अंतिम तिथि के अगले दिवस में सम्बधित निदेशालय द्वारा ऑनलाईन व्यवस्था से जिलेवार, वर्गवार, परीक्षावार, निर्धारित लक्ष्य अनुसार मैरिट जारी कर सूची सम्बधित कोचिंग संस्थान को स्वतः प्रेषित हो जावेगी।

C. मैरिट सूची में परीक्षावार, जिलेवार, वर्गवार निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 10 प्रतिशत अतिरिक्त अभ्यर्थियों का चयन प्रतीक्षा सूची के रूप में जारी की जावेगी।

D. मैरिट सूची में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों में से ऐसे अभ्यर्थि जो किसी दस्तावेज के अपलोड नहीं किये जाने के कारण स्वतः सत्यापित व स्वतः अनुमोदित नहीं हुये है वे आवेदन अभ्यर्थी के निवास जिले के आधार पर सम्बधित जिले के विभागीय जिलाधिकारी के मानवीय प्रक्रिया से सत्यापन हेतु प्रदर्शित होगा।

E. सम्बधित विभागीय जिलाधिकारी द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन की जॉच कर 15 दिवस में अनुमोदित/निरस्त कर दिया जावेगा।

F. अंतिम रूप से जारी मैरिट सूची में चयनित बिना अनुमोदित आवेदन जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित किये जाने पर ही सम्बधित कोचिंग संस्थान पर उपस्थिति दिये जाने का विकल्प प्रदर्शित किया जावेगा।

G. जिलाधिकारी सत्यापन में आवेदन को निरस्त होने पर सम्बधित परीक्षा के सम्बधित वर्ग के सम्बधित जिले का मैरिट प्रतीक्षा सूची में वरीयतानुसार आवेदन का स्वतः अंतिम रूप से चयन हो जायेगा व आवेदन अनुमोदित/स्वतः अनुमोदित होने की स्थिति में कोचिंग संस्थान को उपस्थिति हेतु विकल्प स्वतः प्रदर्शित हो जावेगा।

H. वरीयता सूची सम्बधित सत्र हेतु ही प्रभावी रहेगी।

अभ्यर्थियों हेतु अन्य शर्ते :- Anuprti Coaching Yojna Important

A. अभ्यर्थी द्वारा उक्त योजना में एक बार चयनित होने पर पुनः आवेदन नही करने दिया जावेगा।

B. चयनित अभ्यर्थी द्वारा आवंटित कोचिंग संस्थान में निर्धारित अवधि में उपस्थिति दी जावेगी जिसकी ऑनलाईन उपस्थिति रिपोर्ट कोचिंग संस्थान द्वारा सम्बधित निदेशालय को प्रेषित की जावेगी।

C. कोचिंग हेतु चयनित अभ्यर्थी द्वारा कोचिंग नहीं किये जाने की स्थिति में उचित कारणों के आधार पर आयुक्त/निदेशक द्वारा पुनः अनुमत किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना Anuprti Coaching Yojna Important Link
Anuprti Yojna Update Order 2022 Download Link
Anuprti yojna Official Website SJE Rajasthan
Online Apply User Manual How to apply Anuprti Yojna Form Anuprti Form
www.apnigovt.com

Anuprti Yojna Questions Answers

अनुप्रति योजना में कौन-कौनसे डॉक्यूमेंट चाहिए?

ई-मित्र/एसएसओआईडी के माध्यम उक्त पोर्टल जनाधार कार्ड के माध्यम से आवेदन किया जावेगा

राजस्थान फ्री कोचिंग स्कीम के लिए आवेदन कैसे करें?

ई-मित्र/एसएसओआईडी के माध्यम उक्त पोर्टल जनाधार कार्ड के माध्यम से आवेदन किया जावेगा

मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना क्या है?

विभिन्न professional courses में प्रवेश लेने तथा सरकारी नौकरियों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए SC, ST, OBC, MBC, EWS व Minority के छात्र-छात्राओं हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना(Mukhymantri Anuprti Coaching Yojna) लागू की गयी है।

अनुप्रति योजना लिस्ट कैसे चेक करें?

इसके लिए विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट चेक करे लिंक इस पोस्ट में शेयर किया जा चूका है

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Jobs
Edu.
Schemes
Search
Share
error: Content is protected !!
Scroll to Top