मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2024-25

मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना Mukhyamantri kisan Free Shiksha Yojna 2024-25
  • योजना का उद्देश्य :-(अल्प आय वर्ग, लघु सीमांत/बटाईदार किसानोऔर खेतिहर श्रमिकों के परिवार के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना)
योजना का नाम
  • मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना
  • Mukhyamantri kisan Free Shiksha Yojna
योजना वर्ष  2024-25 (01.07.2024)
योजना का आरम्भ  2024
लाभार्थी अल्प आय वर्ग, लघु सीमांत/बटाईदार किसानो और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के अध्ययनरत छात्र-छात्रा
Mukhyamantri kisan Free Shiksha Yojnaमुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना विवरण
राज्य सरकार का संकल्प पत्र 2023 के विभागीय बिन्दु संख्या 03. 100 दिन की कार्य योजना में सम्मिलित विभागीय बिन्दु सं. 01 (अ.शा. टीप क्रमांकः प.10 (3) शिक्षा/ग्रुप-3/2022- 01974 जयपुर दिनांक 11-01-2024) एवं बजट वर्ष 2024-25 की घोषणा के बिन्दु संख्या 27 यथा- “सभी वंचित वर्गों तक भी शिक्षा की पहुंच को सुलभ करने की दृष्टि से, मैं आगामी वर्ष से अल्प आय वर्ग, लघु सीमांत/बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के छात्र-छात्राओं को केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा करती हूं।” के अनुसार अल्प आय वर्ग (रुपये 2.50 लाख तक वार्षिक आय), लघु सीमांत/बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जायेगी। यह योजना नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 (दिनांक 01.07.2024) से लागू होगी।

  • अल्प आय वर्ग (रुपये 2.50 लाख तक वार्षिक आय), लघु सीमांत/बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवारों के राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना (Mukhyamantri kisan Free Shiksha Yojna 2024-25) के अंतर्गत राजकीय निधि कोष की देय राशि माफ कर दी जायेगी। (राजकीय निधि मद-प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क व प्रयोगशाला शुल्क)
  • विद्यार्थियों से छात्र निधि मद से प्रवेश के समय विभिन्न शुल्क यथा महाविद्यालय विकास समिति, कॉशन मनी, सांस्कृतिक गतिविधियां, क्रीडा शुल्क, परिचय पत्र शुल्क इत्यादि लिये जाएंगे।
मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता

Mukhyamantri kisan Free Shiksha Yojna Eligibility

निम्न श्रेणी के राजस्थान के मूल निवासी अभिभावकों (माता-पिता) के बच्चों को इस योजना के अंतर्गत लाभांवित किया जाएगाः-

  • (क.) अल्प आय वर्गः छात्र-छात्राओं के अभिभावक (माता-पिता) की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या इससे कम हो।
  • (ख.) लघु/सीमान्त किसानः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा परिभाषित। लघु एवं सीमांत किसान की परिभाषा राष्ट्रीय खाय सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत जारी खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13 (10) खा.वि/खा.सु.आ./2013 दिनांक 31.08.2013 के अनुसार निम्नानुसार है-
Sr लघु कृषक सीमांत कृषक
सिंचित हैक् भूमि (हैक टे.) असिंचित हैक् भूमि (हैक टे.) सिंचित हैक् भूमि (हैक टे.) लघु कृषक असिंचित हैक् भूमि (हैक टे.)
1. एरिङ क्षेत्र जैसलमेर एवं बाड़मेर 1.50 10.00 0.75 5.00
2. एरिड क्षेत्र बीकानेर, नागौर, जालौर, पाली, चुरु एवंजोधपुर 1.50 7.00 0.75 3.50
3. सेमी एरिङ क्षेत्र झुंझुनू, अजेमर, डूंगरपुर, उदयपुर एवं बांसवाड़ा 1.50 3.00 0.75 1.50
4. शेष जिलों में 1.00 2.00 0.50 1.00

(ग.) बटाईदार किसान एवं खेतिहर श्रमिकः-

बटाईदार किसान, कृषि की उस व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें जमीन का मालिक उस पर काम करने वाले किसान को अपनी जमीन का प्रयोग करने का अधिकार इस शर्त पर देता है कि किसान अपनी फसल का कुछ हिस्सा उसके हवाले कर देगा।

खेतिहर श्रमिक/भूमिहीन/कृषि मजदूर से अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जिनके पास अपनी स्वयं की कोई कृषि भूमि नहीं होती, किन्तु जो कृषकों की भूमि पर एक मजदूर/श्रमिक के रूप में कार्य करते है अथवा जिनके पास अपनी थोड़ी-सी कृषि योग्य भूमि है और वह अपने परिवार के लोगों के भरण-पोषण के लिए कृषि मजदूर बनकर कार्य करता है।

बटाईदार किसान एवं खेतिहर श्रमिक जिनके पास निम्न दस्तावेज हो-

  • 1. नरेगा, जॉब कार्ड।
  • 2. उज्ज्वला योजना में चयनित।
  • 3. राज्य सरकार में अन्य पंजीकृत योजना में चयनित।
  • 4. उस गांव (क्षेत्र) का राशन कार्ड/राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र।

(घ.) लघु सीमांत/बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के बच्चों के अभिभावक (माता-पिता) की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये या इससे कम हो।

यदि आवेदनकर्ता उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्रता रखता है तो इस आशय का स्वलिखित शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत/संलग्न करेगा।

मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना की क्रियान्वयन का दायित्वः
इस योजना का क्रियान्वयन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों के माध्यम से किया जाएगा। प्रवेश नीति 2024-25 में आवश्यक दिशा-निर्देश सम्मिलित किए जाएंगे। आवेदन पत्र में निर्धारित कॉलम में आवेदनकर्ता द्वारा ‘हां’ करने पर संबंधित दस्तावेज अपलोड कर दिए जाएंगे। प्रवेश नीति में फीस से संबंधित बिंदुओं को सम्मिलित कर लिया जायेगा तथा महाविद्यालयों की फीस संरचना में संबंधित परिवर्तन कर दिये जायेंगे।
मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना क्रियान्वयन की मॉनिटरिंगः
योजना के क्रियान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय एवं आयुक्तालय स्तर पर की जायेगी।
मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत छात्र-छात्रा द्वारा शपथ पत्र

शपथ पत्र

मैं… प्रमाणित करता हूं/करती हूं कि मेरे पुत्र/पुत्री श्री…… यह अभिभावक (माता-पिता) अल्प आय वर्ग, लघु/सीमांत/बटाईदार किसान और खेतिहर श्रमिक की श्रेणी में आते है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

Mukhyamantri kisan Free Shiksha Yojna Apply Online 

इस योजना की शुरुआत 1.07.2024 से की जाएगी जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन की जानकरी वेबसाइट पर दे दी जाएगी ।
मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना आदेश Kisan Shiksha Yojna
Education Department Important Pdf Apnigovt

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