मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना MADBY 2024

योजना का नाम  मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना (MADBY)
लाभार्थी राजस्थान के नागरिक
योजना वर्ष योजना वर्ष से आशय आदेश जारी होने की दिनांक से आगामी वित्तीय वर्ष तक की अवधि से है।
MADBY से आशय  मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना 
बीमाधन 10 लाख 
हेल्पलाइन 181
MADBY Mail Id pd.mcdby@rajasthan.gov.in

योजना का नाम एवं प्रारम्भ योजना का नाम “मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना है। यह योजना आदेश जारी होने की दिनांक से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी ।

MADBY Mukhymantri aayushman durghatna beema yojana 2024

1. एम.ए.डी.बी.वाई. :MADBY से तात्पर्य मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना से है।

2. बीमित /पंजीकृत परिवार बीमित परिवार से आशय मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित / पंजीकृत एवं पांचों विद्युत कंपनियों के उन विद्युत कार्मिकों, जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना दोनों में ही कवर नहीं हो रहे हैं, के समस्त परिवार इस योजना के अन्तर्गत बीमित / पंजीकृत परिवार माने जाएंगे।

3. बीमित सदस्य एम.ए.डी.बी.वाई. के अन्तर्गत बीमित सदस्यों के रूप में उपर्युक्त बिन्दु संख्या 2  में उल्लेखित बीमित परिवार के वे सभी सदस्य सम्मिलित होंगे जिनका नाम जन आधार कार्ड में अंकित है। इसके अतिरिक्त, बीमित परिवार का दो वर्ष तक का शिशु भी बीमित सदस्य माना जायेगा, जिसका नाम जन आधार कार्ड में अंकित नहीं है।

4. मुखिया इससे तात्पर्य बीमित परिवार के जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया से है।

5. बीमाधन बीमित परिवार के सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु/योजना में वर्णित स्थायी पूर्ण क्षति होने पर परिवार के एक सदस्य की मृत्यु पर 5 लाख रूपये तक और एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में 10 लाख रूपये तक के भुगतान से है।

6. एस.आई.पी.एफ. राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जिसके माध्यम से  मुख्यमंत्री आयुष्नान दुर्घटना बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

7. एम.ए.डी.बी.बाई. वेब पोर्टल इससे आशय इस योजना के क्रियान्ययन हेतु वेब पोर्टल तैयार किये गये वेब पोर्टल से है। 

8. दुर्घटना में हुई मृत्यु/क्षति इस योजना के बिन्दु संख्या 6 में वर्णित आठ प्रकार की दुर्घटनाओं में ऐसी शारीरिक चोट से हुई मृत्यु/क्षति से है जो बाह्य (External), हिंसात्मक (Violent) एवं दृश्य (Visible) माध्यम से उत्पन्न हुई हो। ऐसी मृत्यु/क्षति दुर्घटना दिनांक से 12 कैलेण्डर माहों के भीतर होने पर ही उसे दुर्घटना के कारण (Proximate Cause) के रूप में लिया जायेगा।

9. योजना वर्ष योजना वर्ष से आशय आदेश जारी होने की दिनांक से आगामी वित्तीय वर्ष तक की अवधि से है।

राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित / पंजीकृत परिवारों तथा विद्युत कम्पनियों के वे कार्मिक जो उपर्युक्त दोनों योजनाओं में सम्मिलित नहीं है. के परिवारों को योजना में वर्णित दुर्घटनाओं की स्थिति में बीमा कवर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना (MADBY) प्रारंभ की गई है। योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार को 10 लाख रूपये तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध करवाया जायेगा। बीमित परिवार के सदस्य / सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आँख की स्थायी पूर्ण क्षति की स्थिति में इस योजना के नियमानुसार आर्थिक सम्बल बीमित परिवार को उपलब्ध करवाया जायेगा।

योजना के अन्तर्गत वे समस्त परिवार पात्र होंगे, जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत बीमित / पंजीकृत है एवं पांचों विद्युत कम्पनियों के विद्युतकर्मी, जो उपर्युक्त दोनों योजनाओं में कवर नहीं हो रहे हैं।

  • योजना का संचालन बजट मदों 2235-60-105-(03)-[01]-43, 2235-60- 789-(06)-[01]-43 तथा 2235-60-796-(06)-[01]-43 के माध्यम से किया जायेगा।
  • वित्त विभाग द्वारा इसी बजट मद में योजना संचालन हेतु राशि स्थानांतरित की जायेगी।
  • इस योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार से कोई अंशदान/ प्रीमियम नहीं लिया जायेगा एवम्
  • उत्पन्न होने वाले दावों की राशि का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार के सदस्य / सदस्यों की निम्नांकित दुर्घटनाओं में मृत्यु अथवा अन्य शारीरिक क्षतियों की दशा में भुगतान किया जाएगा। अर्थात योजना के लाभ निम्न प्रकार की दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु/क्षति पर देय होंगे-

(1) सड़क/वाहन दुर्घटना, रेल दुर्घटना एवम् वायु दुर्घटना से होने वाली मृत्यु/क्षति।

(ii) बीमित के ऊँचाई से गिरने तथा बीमित पर ऊँचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण होने वाली मृत्यु/क्षति। 

(iii) मकान के ढहने से होने वाली मृत्यु/क्षति।

(iv) डूबने के कारण होने वाली मृत्यु/क्षति।

(v) रासायनिक द्रव्यों के छिडकाव के कारण मृत्यु या क्षति।

(vi ) बिजली के झटके से होने वाली मृत्यु/क्षति।

vii) जलने से होने वाली ( मृत्यु/क्षति ।

(viii) मशीन (थ्रेसर, कुट्टी मशीन, आरा मशीन, ग्लान्डर आदि) पर/से कार्य करते समय होने वाली मृत्यु/क्षति।

योजना के अन्तर्गत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी ऐसी शारीरिक चोट से है जो किसी बाह्य, हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम द्वारा लगी हो। शारीरिक चोट सन्दर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न हुई होनी चाहिए एवं दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। मृत्यु/क्षति का सीधा संबंध (Proximate Cause) दुर्घटना से होने पर ही योजना के तहत भुगतान देय होगा।

योजना के अन्तर्गत प्राकृतिक मृत्यु अथवा प्राकृतिक शारीरिक क्षतियों पर किसी प्रकार का लाभ देय नहीं होगा। अर्थात् निम्न स्थितियों में लाभ देय नहीं होंगे:-

(i) विभिन्न बीमारियों जैसेः केन्सर, टीबी, हृदयाघात (हार्ट अटैक) अथवा पागलपन इत्यादि से होने वाली मृत्यु अधवा अन्य क्षतियां।

(ii)हत्या, हत्या का प्रयास, आत्मक्षति, आत्महत्या अथवा आत्महत्या का  प्रयास।

(iii) बीमित सदस्य द्वारा नशीले दव्य/ड्रम्स/एल्कोहॉल के सेवन से होने वाली मृत्यु/क्षति।

(iv) चिकित्सा अथवा शल्य क्रिया के दौरान होने वाली क्षति।

(v) नाभिकीय विकिरण अथवा परमाण्विक अस्त्रों से होने वाली क्षति।

(vi) युद्ध, विदेशी आक्रमण, विदेशी शत्रु के कृत्यों, गृह युद्ध, देशद्रोह अथवा राष्ट्रविरोधी गतिविधियों इत्यादि से होने वाली क्षति।

(vii)  गर्भधारण अथवा प्रसव के कारण होने वाली क्षति।

(viii) बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा निर्धारित कानून के उल्लंघन के कारण हुई क्षति ।

(ix) एविएशन में अन्गेज होने / बैलूनिंग/माउन्टिंग / डिस्माउन्टिंग के समय या एअरक्राफ्ट में पैसेंजर के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में यात्रा करते समय हुई मृत्यु/क्षति।

(x)  विभिन्न दुर्घटनाओं में हाथ अथवा पैर का फ्रेक्चर इत्यादि होने की दशा में योजना के अन्तर्गत लाभ देय नहीं होंगे।

(xi)जहरीले जन्तु के कारण मृत्यु अथवा क्षति।

(xii) योजना की एक वर्ष की अवधि के दौरान योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार के सदस्यों के संबंध में एक से अधिक दावों के मामलों में बीमित परिवार को इस योजना के अन्तर्गत देय अधिकतम भुगतान रूपये 10 लाख से अधिक नहीं होगा।

(xiii) यदि योजना वर्ष में किसी सदस्य की दुर्घटनावश मृत्यु/क्षति कारित होती है तथा उसी योजना वर्ष में पुनः कोई दुर्घटना घटित होती है तो बाद में घटित होने वाली दुर्घटना के विरूद्ध भुगतान करते समय पहले दावे में किये गये भुगतान की राशि को कम करते हुए दूसरे दावे के विरूद्ध भुगतान किया जायेगा।

(xiv) इस योजना में भुगतान हेतु पात्र होने की स्थिति में बीमित परिवार को किया जाने वाला भुगतान किसी सदस्य / सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु/क्षति कारित होने पर एस.डी.आर.एफ (State Disaster Response Fund), एन.डी.आर.एफ (National Disaster Response Fund) एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष एवं अन्य निःशुल्क बीमा योजना से किये गये भुगतान को कम करते हुए दस लाख रूपये तक की सीमा के अद्यधीन होगा।

क्र.सं. दुर्घटना में हुई क्षति का प्रकार

दुर्घटना पर देयलाभ

1. दुर्घटना में परिवार के एक सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख रूपये
2. दुर्घटना में परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर 10 लाख रूपये
3. दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ एवं एक आँख या एक पैर एवं एक आँख की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने /इन अंगो के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर) 3 लाख रूपये
4. दुर्घटना में हाथ/पैर/आँख की पूर्ण क्षति पर  (पार्थक्य होने / इन अंगो के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर) 1.5 लाख रूपये
  • योजना अवधि के दौरान यदि किसी बीमित सदस्य को पहले एक आंख, एक हाथ या एक पैर की क्षति पर 1.5 लाख रूपये का भुगतान किया जाता है तो योजना की उसी अवधि के दौरान बीमित की मृत्यु हो जाने के दशा में मृत्यु हेतु देय राशि में से उपरोक्त बीमित परिवार को पूर्व में स्वीकृत राशि कम करके भुगतान किया जायेगा।
  • यदि योजना वर्ष में बीमित परिवार के किसी सदस्य के किसी अंग की क्षति पर यदि बीमित परिवार को भुगतान कर दिया जाता है तो योजना के उसी वर्ष में अन्य सदस्य के दुर्घटना में मृत्यु होने पर भी बीमित परिवार को किये जाने वाले भुगतान में से पूर्व में किये गये भुगतान की राशि को कम किया जायेगा।
  • योजना में हाथ की क्षति से आशय, हाथ के कलाई अथवा ऊपर से पार्थक्य अथवा हाथ के स्थायी रूप से पूर्णतः निष्क्रिय हो जाने से है। इसी प्रकार पैर क्षति से आशय, पैर की एड़ी अथवा ऊपर से पार्थक्य होने अथवा पैर के स्थायी रूप से पूर्णतः निष्क्रिय हो जाने से है।

(1) योजना का संचालन, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से किया जायेगा।

(ii) योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार के सदस्य /सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण परिवार के सदस्य / सदस्यों की स्थायी पूर्ण अपंगता की स्थिति में एक योजना वर्ष में कुल दस लाख रूपये तक का भुगतान ही परिवार को देय होगा।

(iii) यह योजना जनआधार कार्ड से जुडी होने के कारण जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया को ही बीमित परिवार का मुखिया माना जायेगा।

(iv) इस योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार के किसी किन्हीं सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु होने / स्थायी पूर्ण अपंगता होने की स्थिति में देय राशि का भुगतान परिवार की मुखिया के उस बैंक खाते में किया जायेगा जो जनआधार से लिंक हो। मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में पति तथा उसके भी जीवित नहीं होने पर परिवार में शेष रहे सदस्यों में भुगतान योग्य राशि समान अंशो में विभाजित कर सदस्यों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा कराई जायेगी।

(v) यह योजना जनआधार कार्ड से लिंक है। अतः यदि जनआधार कार्ड में अंकित परिवार की मुखिया एवं सदस्यों, सभी की मृत्यु हो जाती है तो इस योजना के तहत कोई भुगतान देय नहीं होगा।

(vi) योजना के लाभ प्रत्येक बीमित परिवार को, दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा योजना में उल्लेखित क्षतियों होने पर योजना के प्रभावी रहने की स्थिति में, किसी भी स्थान अथवा समय पर घटित होने पर देय होंगे।

(ii) योजना के दावे निस्तारण हेत आवश्यक होने पर किसी चिकित्साधिकारी या अन्वेषणकर्ता द्वाराप्रकरणकी जाँच करवाई जा सकेगी ।

(viii) इस योजना के लिये पात्र परिवारों से कोई अंशदान/प्रीमियन की राशि वसूल नहीं की जायेगी।

(ix) दुर्घटना के कारण मृत्यु/क्षति होने की पुष्टि करने का दायित्व दावेदार का होगा।

(x) पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के दावे वर्तमान योजना के तहत पूर्ववत निस्तारित किये जायेंगे।

योजना के अन्तर्गत दावा निस्तारण हेतु राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा पृथक से वेब पोर्टल तैयार कराया गया है। उक्त योजना के वेब पोर्टल हेतु मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के पोर्टल से डेटा प्राप्त किया जायेगा। दावा निस्तारण की समस्त प्रक्रिया इस वेब पोर्टल के माध्यम से ही संचालित की जायेगी।

1. परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटनावश मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण योजना में उल्लेखित स्थायी पूर्ण क्षति होने की स्थिति में बीमित परिवार के किसी भी व्यस्क सदस्य द्वारा MADBY web portal पर दावा प्रपत्र की ऑनलाइन पूर्ति की जायेगी।

ii. दुर्घटना दिनांक/ मृत्यु दिनांक/क्षति दिनांक (मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु दिनांक) से 60 दिवस की अवधि में दावा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

iii. विलम्ब के समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए दावा प्रपत्र की दुर्घटना दिनांक/मृत्यु दिनांक/क्षति दिनांक से 90 दिवस की अवधि में पूर्ति की जा सकेगी।

iv. दावा प्रपत्र पोर्टल पर सबमिट करने पर जनआधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर पर ओ.टी.पी. भिजवाया जायेगा। मुखिया की मृत्यु की स्थिति में दावेदार द्वारा ऑनलाइन दाया प्रपत्र में अंकित मोबाइल नम्बर पर ओटीपी भिजवाया जायेगा। दावेदार द्वारा ओ.टी.पी. को सबमिट करने तथा पोर्टल द्वारा Authentication कर लिये जाने पर ही दावा पोर्टल पर Registered किया जायेगा।

V. पोर्टल पर दावा दर्ज होने के बाद दावे का गहन परीक्षण कर दावा त्त्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा। अन्य दस्तावेज वांछित होने पर दावेदार से ऑनलाइन ही दस्तावेजों की मांग की जायेगी। 

vi.सभी वांछित दस्तावेज प्राप्त होने / अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिवस में दावे का निस्तारण कर दिया जायेगा।

vii. दावेदार के मोबाइल नम्बर पर स्वीकृति/अस्वीकृति एवं आक्षेप के संबंध में मैसेज भिजवाया जायेगा।

viii. दावा स्वीकृति योग्य होने पर जनआधार कार्ड से लिंक मुखिया के बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

Ix. मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में पति तथा उनके भी जीवित नहीं होने पर परिवार में शेष रहे सदस्यों में भुगतान योग्य राशि समान अंशो में विभाजित कर बीमित परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा कराई जायेगी। ऐसे जनाधार परिवार जिसमें मुखिया से भिन्न विवाहित सदस्य की योजना में वर्णित दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कुल दावा राशि का भुगतान मुखिया एवं मृतक के पति/पत्नी (Spouse) को आधा-आधा देय होगा।

X परिवार (जनआधार में अंकित) के सभी सदस्यों की मृत्यु होने की स्थिति में कोई राशि देय नहीं होगी।

xi. पारिवारिक विवाद की स्थिति अथवा न्यायिक प्रक्रिया लम्बित होने पर सक्षम न्यायालय के निर्णय के अनुसार भुगतान देय होगा।

xii. दावा प्रपत्र को तकनीकी कारणों अथवा आपातकालीन परिस्थितियों के कारण निर्धारित 90 दिवस की अवधि पश्चात विलंब से दावा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में दावेदार द्वारा विलंब का युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत किये जाने पर विलम्ब में 03 माह तक का शिथिलन परियोजना निदेशक, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना एवं इसके पश्चात के आगामी 06 माह के विलंब में शिथिलन निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जा सकेगा। दुर्घटना/मृत्यु/अंग पार्थिक्य के 01 वर्ष पश्चात प्रस्तुत दावो पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

xiii. आक्षेप पूर्ति हेतु दावेदार को वापस किये गये प्रकरणो में 03 माह तक आक्षेप की पूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में दावा निरस्त कर दिया जायेगा।

1. प्रथम अपील दावे के निस्तारण की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को ऑनलाईन प्रथम अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। इस स्तर पर 30 दिवस में अपील का निस्तारण किया जायेगा।

2. द्वितीय अपील निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के निर्णय के विरूद्ध आदेश जारी किये जाने की तिथि के 30 दिवस की अवधि में शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को द्वितीय अपील ऑनलाईन प्रस्तुत की जा सकेगी।

दुर्घटना का प्रकार मृत्यु क्षति

1. सड़क/वाहन दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना

2. बीमित के ऊँचाई से गिरने तथा बीमित पर ऊँचाई से किसी वस्तु के गिरने

3. मकान के ढहने  के कारण

1. डिजिटल प्रमाण-पत्र मृत्यु

2. इनमें से कम से कम कोई एक दस्तावेज-

  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट
  • एफ.आई.आर / मर्ग रोजनामचा रिपोर्ट 
  •  पंचनामा
  • चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी

1. चिकित्सालय की रिपोर्ट

2. एफ.आई.आर./ रोजनामचा (यदि कराई गई हो)

3. डायग्नोस्टिक रिपोर्ट

4. मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का डिजिटल प्रमाण-पत्र

1. बिजली के झटके के कारण

2. रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण

1.डिजिटल प्रमाण-पत्र मृत्यु

2. इनमें से कम से कम कोई एक दस्तावेज-

  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट
  • चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी

1. चिकित्सालय की रिपोर्ट

2.डायग्नोस्टिक रिपोर्ट

3. मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का डिजिटल प्रमाण-पत्र

1. डूबने के कारण

2. जलने की स्थिति में।

1.डिजिटल प्रमाण-पत्र

2. एफ.आई.आर

3. पोस्टमार्टम रिपोर्ट

4. एफ.आर

1. चिकित्सालय की रिपोर्ट

2.एफ.आई.आर/एफ.आर

3. डायग्नोस्टिक रिपोर्ट

4. मेडिकल बोर्ड द्वाराजारी स्थायी पूर्ण अपंगता का डिजिटल प्रमाण-पत्र

Mukhyamantri Aayushman Durghatna Beema Yojana MADBY 
MADBY Scheme 2024 (मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, पॉलिसी 2024) Download Order
Officail Website MABDY
Rajasthan Govt Schmes Apnigovt
www.apnigovt.com

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