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Kalibai Bheel Medhavi Girls Scooty Yojna

Kalibai Bheel Medhavi Girls Scooty Yojna Full Details in Hindi

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना

राज्य के जिला डूंगरपुर की कालीबाई भील ने शिक्षा के लिये अपना जीवन समर्पित किया। शिक्षा के क्षेत्र में उनके अविस्मरणीय एवं ऐतिहासिक योगदान को श्रद्धाजलि देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दिनांक 29.07.2019 वित्त एवं विनियोग विधेयक के प्रत्युत्तर में यह घोषणा की, कि “डूंगरपुर में शिक्षा की अलख जगाने के लिये 19 जून, 1947 को अपने प्राणों का बलिदान करने वाली बाला कालीबाई वीर की स्मृति में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना (Kalibai Bheel Medhavi Girls Scooty Yojna)बनाई जावेगी। इसमें मेधावी छात्राओं के लिये चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत कर अनूसूचित जाति/अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं सहित प्रतिवर्ष लगभग 10,050 छात्राओं को स्कूटी देकर लाभान्वित किया जावेगा”।

उक्त घोषणा की अनुपालना में वर्तमान में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्कूटी वितरण योजनाओं को सम्मिलित कर एवं अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को शामिल करते हुए एकीकृत स्कूटी वितरण योजना लागू की जावेगी।

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का नाम एवं उद्देश्य

Objective of Kalibai Bheel Medhavi Girls Scooty Yojna

Kalibai Bheel Medhavi Girls Scooty Yojna

1. राजस्थान राज्य के राजकीय (राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों सहित) एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 12वीं तक नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने एवं कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित एवं छात्राओं में प्रतिस्पर्द्धा की भावना विकसित करने तथा उच्च अध्ययन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से उक्त योजना राज्य में संचालित की जा रही है।

2. योजना का नाम “कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना होगा”।

3. यह योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 (01 अप्रैल, 2020) से प्रभावी है। अर्थात् वर्ष 2020 में कक्षा 12वीं का घोषित परिणाम के आधार पर स्कूटी प्रदान की जा रही है।

4. इस योजना का नोडल विभाग, आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग होगा।

योजना के अन्तर्गत देय लाभ योजना 

Kalibai Bheel Medhavi Girls Scooty Yojna Ke Benefits

1. स्कूटी

2. स्कूटी के साथ-

  • i. छात्रा को सुपुर्द करने तक का (रजिस्ट्रेशन, छात्रा के नाम हस्तांतरण) परिवहन व्यय
  • ii. एक वर्ष का सामान्य बीमा,
  • iii. पांच वर्षीय तृतीय पक्षकार बीमा,
  • iv. दो लीटर पेट्रोल (वितरण के समय एक बार)
  • v. एक हेलमेट

3.स्कूटी के रजिस्ट्रेशन की दिनांक से 5 वर्ष से पूर्व स्कूटी का विक्रय / बेचान नहीं किया जा सकेगा।

Kalibai Bheel Medhavi Girls Scooty  योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली कुल स्कूटी संख्या का वितरण अनुपात

1. माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड के राजकीय विधालय में अध्ययनरत छात्राओं को 50 प्रतिशत स्कूटी तथा निजी विद्यालयों की छात्राओं को 25 प्रतिशत स्कूटी स्वीकृत की जावेगी। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय/निजी विधालयों से उत्तीर्ण छात्राओं के लिए इकजाई रूप से 25 प्रतिशत स्कूटी दी जा सकेगी।

2. समस्त विभाग उक्त योजना में वितरित की जाने वाली कुल स्कूटी की संख्या में विभिन्न संकायों में निम्नानुसार अनुपात रखेंगे-

  • i. विज्ञान संकाय में कुल स्कूटी में से 40 प्रतिशत
  • ii. वाणिज्य सकाय में कुल स्कूटी में से 5 प्रतिशत
  • iii. कला संकाय में कुल स्कूटी में से 55 प्रतिशत
  • iv. वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग कुल स्कूटी में से 7 स्कूटी (संभागीय स्तर पर)

3. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय एवं निजी विद्यालय की छात्राओं का प्रतिशत 25 रखा गया है लेकिन विभाजन की व्यवहारिकता को देखते हुए प्रतिशत कम/अधिक किया जा सकेगा। कोई भी लाभार्थी न्यायालय के माध्यम से स्कूटी का दावा नहीं कर सकेगी।

4. प्रत्येक विभाग द्वारा योजना के तहत चयन पात्र छात्राओं में से जिलेवार वरियता के आधार पर किया जावेगा।

विभिन्न विभागों के लिये योजना में पात्रता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक एवं स्कूटी की संख्या

(अ) कक्षा 12 के परिणाम के आधार पर

1. उच्च शिक्षा विभाग (सभी वर्गों की छात्राओं हेतु) परिशिष्ट संख्या-1

  • प्रत्येक जिले में 51 स्कूटी एवं राज्य में कुल 1690 स्कूटी।
  • पात्रता हेतु वरियता जिलेवार पर संकाय वाइज निर्धारित की जायेगी

पात्रता हेतु न्युनतम प्राप्तांक निम्नानुसार होगें

  • (अ) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में 65 प्रतिशत एवं
  • (ब) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी / समकक्ष परीक्षा में 75 प्रतिशत
  • प्रत्येक जिले में 01 स्कूटी दिव्यांग छात्रा के लिये क्षैतिज रूप में आरक्षित रहेगी तथा दिव्यांग छात्रा पात्र न होने पर स्कूटी संबंधित संकाय में स्कीम में शामिल मानी जायेगी। 
  • सात स्कूटी वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग के लिए संभागीय स्तर पर वरियता के आधार पर दी जायेगी।
  • निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार (RTE) के अन्तर्गत प्रवेशित छात्राओं को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ देय होगा।
2. अनुसूचित जाति वर्ग (sc) की छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) परिशिष्ट संख्या-2

  • सम्पूर्ण राज्य में 1000 स्कूटी
  • पात्रता हेतु वरियता जिला स्तर पर संकाय वाइज निर्धारित की जायेगी

पात्रता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक निम्नानुसार होगें

(अ) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में 65 प्रतिशत एवं

(ब) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी / समकक्ष परीक्षा में 75 प्रतिशत।

  • 10 स्कूटी दिव्यांग छात्रा के लिये राज्य स्तर पर वरियता के आधार पर क्षैतिज रूप में आरक्षित रहेगी तथा दिव्यांग छात्रा पात्र न होने पर स्कूटी संबंधित संकाय में स्कीम में शामिल मानी जायेगी।
  • निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार (RTE) के अन्तर्गत प्रवेशित छात्राओं को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ देय होगा।
3. अनुसूचित जनजाति (ST) की छात्राओं हेतु (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग) परिशिष्ट सं. 3 व 4

  • सम्पूर्ण राज्य में 6000 स्कूटी (1000 सैकण्डरी उत्तीर्ण, 5000 सीनियर सैकण्डरी उत्तीर्ण), जिसमें से 50 प्रतिशत स्कूटी अनुसूचित क्षेत्र की मूल निवासी छात्राओं के लिये आरक्षित।

  • पात्रता हेतु वरियता सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र एवं सम्पूर्ण गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिये पृथक-पृथक एवं जिला स्तर पर संकाय वाइज निर्धारित की जायेगी। यदि किसी जिले में किसी संकाय में कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो स्कूटी अन्य जिले में स्वीकृत की जावेगी

  • नोट-वाणिज्य संकाय में 5 प्रतिशत से 125 स्कूटी होती है किन्तु एनरोलमेन्ट के आधार पर 37 स्कूटी का वितरण दर्शाया गया है।

पात्रता हेतु न्युनतम प्राप्तांक निम्नानुसार होगें

(अ) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से कक्षा 10 को 65 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा में 75 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण करने वाली छात्रा को वरीयता के आधार पर 1000 स्कूटी देय होगी बशर्ते सैकण्डरी उत्तीर्ण करने के पश्चात् हायर सैकण्डरी की नियमित विद्यालय में रहकर अध्ययनरत हो।

(ब) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में 65प्रतिशत एवं

(स) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी / समकक्ष परीक्षा में 75 प्रतिशत

(द) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार (RTE) के अन्तर्गत प्रवेशित छात्राओं को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ देय होगा।

  • 25 स्कूटी दिव्यांग छात्रा के लिये क्षेतिज रूप में आरक्षित रहेगी जिसमें 13 स्कूटी TSP क्षेत्र एवं 12 स्कूटी Non TSP क्षेत्र के लिये होगी। TSP एवं Non TSP जिलों को सम्मिलित करते हुए वरियता के आधार पर स्कूटी स्वीकृत की जावेगी। दिव्यांग छात्रा पात्र न होने पर स्कूटी संबंधित संकाय में स्कीम में शामिल मानी जायेगी।
  • निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार (RTE) के अन्तर्गत प्रवेशित छात्राओं को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ देय होगा।
4.सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की छात्राओं हेतु (माध्यमिक शिक्षा विभाग) परिशिष्ट सं. 5

  • सम्पूर्ण राज्य में 600 स्कूटी
  • पात्रता हेतु वरियता जिला स्तर पर संकाय वाइज निर्धारित की जायेगी जो कि निम्नानुसार है-

पात्रता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक निम्नानुसार होगें –

(अ) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में 65 प्रतिशत एवं

(ब) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी / समकक्ष परीक्षा में 75 प्रतिशत।

  • राज्य में 06 स्कूटी दिव्यांग छात्रा के लिये राज्य स्तरीय क्षेतिज रूप में आरक्षित रहेगी तथा दिव्यांग छात्रा पात्र न होने पर स्कूटी संबंधित संकाय में स्कीम में शामिल मानी जायेगी।
  • निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार (RTE) के अन्तर्गत प्रवेशित छात्राओं को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ देय होगा।
5. अल्प संख्यक वर्ग (Minority) की छात्राओं हेतु (अल्पसंख्यक मामलात विभाग): परिशिष्ट सं. 6

  • सम्पूर्ण राज्य में 750 स्कूटी
  • पात्रता हेतु वरियता जिला स्तर पर संकाय वाइज निर्धारित की जायेगी जो कि निम्नानुसार है-

पात्रता हेतु न्युनतम प्राप्तांक निम्नानुसार होगें –

(अ) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में 65 प्रतिशत एवं

(ब) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी / समकक्ष परीक्षा में 75 प्रतिशत।

  • 08 स्कूटी दिव्यांग छात्रा के लिये राज्य स्तरीय क्षेतिज रूप में आरक्षित रहेगी तथा दिव्यांग छात्रा पात्र न होने पर स्कूटी संबंधित संकाय में स्कीम में शामिल मानी जायेगी।
  • निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार (RTE) के अन्तर्गत प्रवेशित छात्राओं को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ देय होगा।
स्पष्टीकरण

1. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पात्र छात्राऐं नहीं होने पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की छात्रा को लाभान्वित किया जा सकेगा।

2. निजी विद्यालयों में निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करने वाली छात्रायें नही मिलने पर राजकीय विद्यालयों की छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जा सकेगी।

3 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय एवं निजी विद्यालयों की छात्राओं को दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या अधिकतम है।

4. यदि सामान्य वरीयता में कोई दिव्यांग छात्रा समायोजित हो जाती है तो उसको दिव्यांग छात्रा के लिए आरक्षित एक स्कूटी के लिए लाभार्थी मान लिया जायेगा।

5. यदि निर्धारित पात्रता अनुसार वरीयता सूची में कोई दिव्यांग छात्रा वरियता में नहीं आती है परन्तु योजना में निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक से अधिक प्राप्तांक है तो उनकी श्रेणी के लिये आरक्षित स्कूटी की संख्या तक उनका चयन किया जायेगा। ऐसी स्थिति में तीनों संकायों की common वरीयता सूची में से उच्चतम प्राप्तांक वाली दिव्यांग छात्राओं का चयन किया जावेगा एवं उतनी ही संख्या में सम्बन्धित संकाय के सम्बन्धित वर्ग में से उतनी ही स्कूटी कम करके समायोजित कर लिया जायेगा ताकि संबंधित वर्ग एवं संकाय में कुल छात्राओं की संख्या निर्धारित संख्या के अनुरूप ही रहे।

6.टीएसपी क्षेत्र की निवासी छात्रा नॉन टीएसपी क्षेत्र में अध्ययनरत होने पर वह टीएसपी / नॉनटीएसपी दोनो वर्ग में से किसी भी एक वर्ग में आवेदन कर सकेगी।

7.दिव्यांग छात्राओं को स्कूटी के स्थान पर मांग होने पर मोटराईज्ड ट्राई साईकिल दी जा सकेगी। वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत विशेष योग्यजनों को निदेशालय के पत्रांक एफ 16(1) () वियो/मो.द्रा.यो./2017-18/13593-626 दिनांक 14.10.2017 के तहत मोटराईज्ड ट्राई साईकिल दी जा रही है।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज :-

  • सीनियर सैकण्डरी परीक्षा की अंक तालिका।
  • राजकीय अथवा निजी विद्यालय में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 12वीं उर्तीण करने का संबंधित संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
  • सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् वर्तमान में अध्ययनरत महाविद्यालय अथवा किसी अन्य उच्च शिक्षण / प्रशिक्षण संस्था एवं पाठ्यक्रम का विवरण मय संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र
  • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी TSP मूल निवास प्रमाण पत्र/ जाति प्रमाण पत्र/अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र/ आर्थिक पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र / विशेष पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र (जो कोई भी लागू हो) की स्व-प्रमाणित फोटों प्रति संलग्न करनी होगी।
  • आय प्रमाण पत्र (6 माह से पुराना न हो)
  • बीपीएल छात्रा हेतु बीपीएल कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि
  • जन आधार कार्ड/आधार कार्ड की प्रति
  • दिव्यांग छात्रा द्वारा मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणित पत्र की स्वप्रमाणित प्रति

आवेदन एवं स्वीकृति प्रक्रिया :

1. पात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। संलग्न आवश्यक दस्तावेजों को साथ में अपलोड किया जायेगा।

2. छात्रा एक से अधिक श्रेणी में आवेदन कर सकती है, लेकिन सॉफ्टवेयर इस तरह से विकसित हो कि किसी एक आधार नम्बर/जन आधार कार्ड नम्बर की एक ही स्वीकृति निकले।

3. पात्र छात्राओं द्वारा उनकी पात्रता अनुसार संबंधित श्रेणीयों में आवेदन किया जावेगा। संबंधित वर्ग में निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाईन भरकर, निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। विभाग द्वारा इसके लिए एक कॉमन पोर्टल विकसित किया जायेगा। पोर्टल पर आधार नं०/ जन आधार कार्ड नं० के आधार पर कार्य करेगा। योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन की समुचित मॉनिटरिंग की जावेगी ताकि लाभ लेने में दोहराव नहीं हो। ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विस्तृत विवरण व दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाईट https://hte.rajasthan.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

4. प्रत्येक विभाग योजना के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों एवं दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य कर ऑनलाईन / स्वीकृति जारी कर सकेगे।

5. प्राचार्य महाविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की आवश्यक जाँच कर प्रत्येक छात्रा का नाम, पिता का नाम, कक्षा, संकाय, एवं अन्य सूचनाओं का मिलान एवं सत्यापित कर अपने जिले के नोडल अधिकारी का ऑनलाईन (Forward) करेगें। जिला नोडल अधिकारी समस्त आवेदन पत्रों की जांच एवं जिलेवार वरीयता सूची तैयार कर आयुक्तालय को निर्धारित तिथि को ऑनलाईन (Forward) करेंगें।

Kalibai Bheel Medhavi Girls Scooty Yojna 

के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता-

1. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 65 प्रतिशत प्राप्तांक से उत्तीर्ण तथा

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 75 प्रतिशत प्राप्तांक से उत्तीर्ण छात्राऐं जो कि राजस्थान के किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत हो।

2.राजकीय (राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों सहित) एवं निजी विद्यालयों में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 12वीं की परीक्षा

संबंधित विभाग द्वारा संचालित योजना में निर्धारित प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर। उक्त निर्धारित प्रतिशत अंको में पूरक परीक्षा में प्राप्तांक शामिल नहीं किये जायेंगे।

3. किसी भी राजस्थान स्थित महाविद्यालय से स्नातक डिग्री यथा  (B.A.BED/B.SC.BED/B.COM.BED/BE/B.TECH/B.ARCH

/MBBS/IIT/BBA/BBM/BCA/BDS/BHMS/BAMS / LAW/etc.) में प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत हो।

4. स्नातक डिग्री के प्रवेश में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के वर्ष से एक वर्ष का अन्तराल होने पर योजना का लाभ देय नहीं होगा।

5. किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली छात्राएँ भी इस योजना में लाभान्वित होगी।

किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता / छात्रवृति प्राप्त करने वाली छात्राओं को इस योजना से वंचित नही किया जा सकेगा।

6.जिन छात्राओं नें उक्त योजना लागू होने से पूर्व उनकी किसी भी कक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर राज्य  सरकार की किसी भी योजना में स्कूटी का लाभ प्राप्त कर लिया है,

वे छात्रायें इस योजना में स्कूटी प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी।

परन्तु पूर्व में TAD विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग से 10वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर किसी बालिका को 10वीं के परिणाम के आधार पर स्कूटी प्राप्त हुई है

तो उस छात्रा को 12वीं के परिणाम के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रूपयें एक मुश्त राशि प्राप्त होगी।

7. देवनारायण योजना एवं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत समाहित योजनाओं में लाभार्थी छात्रा के माता-पिता की आय सीमा 2.5 लाख रूपये सालाना होगी।

8. टीएडी विभाग द्वारा संचालित योजना का लाभ आयकर नहीं देने वाले सभी परिवार की पात्र छात्राओं को दिया जाएगा।

9. योजनावार परिशिष्ट सं. 1 से 6 अनुरूप स्कूटी वितरण की कार्यवाही की जायेगी। वाणिज्य संकाय में प्रत्येक जिले में कम से कम एक स्कूटी अधिकतम प्राप्तांक छात्रा को प्रदान की जावेगी।

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राज्य की विमुक्त, घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु समुदाय की छात्राओं के लिए कालीबाई स्कूटी योजना 2020 में संशोधन 27.04.2022 Download Pdf
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