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जन आधार योजना, नामांकन, ई-कार्ड, संशोधन, सदस्य स्थानान्तरित, E-KYC

जन आधार योजना (Janaadhar Yojna)

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Janaadhar yojna

1. जन आधार योजना (Janaadhar Yojna) क्या है ?

उत्तर- जन आधार राजस्थान की ‘एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान पर आधारित एक सामाजिक-आर्थिक डायरेक्ट्री है। इस योजना के तहत राज्य के निवासी परिवारों की जन-सांख्यिकीय एवं सामाजिक-आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार किया गया है एवं जन आधार के माध्यम से परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान तथा पते के दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य की विभिन्न नगद विभागीय योजनाओं के लाभ पारदर्शी रूप से सीधे ही लाभार्थी के बैंक खाते में तथा गैर-नगद लाभ निवासियों को उनके घर के समीप उपलब्ध करवाया जा रहा है।

2. जन आधार नामांकन (Janaadhar Enrollment) कौन कर सकता है?

उत्तर- राजस्थान के निवासी परिवार एवं राज्य कर्मी (सरकारी पेंशनर भी) जो राज्य के बाहर के निवासी हैं अथवा वर्तमान में राज्य के बाहर कार्यरत हैं, जन आधार नामांकन करा सकते है। निवासी से तात्पर्य जो राज्य में कम से कम 6 माह से निवास कर रहा है।

3. जन आधार योजना में नामांकन कैसे किया जा सकता है ?

  • उत्तर- जन आधार योजना में नामांकन के लिए परिवार का कोई भी व्यस्क सदस्य वांछित दस्तावेजों के साथ राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की वेबसाइट https://janaadhaar.rajasthan.gov.in/ पर उपलब्ध सुविधा के माध्यम से अथवा किसी भी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकता है।
  • नामांकन हेतु प्रस्तावित परिवार की मुखिया की आधार संख्या प्रविष्ठी उपरान्त भेज गये ओ.टी.पी दर्ज करने पर नामांकन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है।
  • तद्नुसार मुखिया व परिवार के अन्य सदस्यों की सूचनाएं दर्ज कर तथा उनसे संबंधित दस्तावेज अपलोड कर नामांकन पूर्ण किया जाता है।
  • जन आधार नामांकन पूर्ण होने के पश्चात् आवश्यकतानुसार द्विस्तरीय सत्यापन होता है तथा डुप्लीसिटी इत्यादि की जाँच के बाद सफल सत्यापन उपरान्त 10 अंकीय जन आधार परिवार पहचान संख्या जारी कर जन आधार कार्ड प्रदान किया जाता है।

4. Janaadhar में परिवार का मुखिया किसे घोषित किया जा सकता है?

उत्तर- 18 वर्ष से अधिक आयु की परिवार की महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाता है। यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला नहीं है तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरूष मुखिया बन सकता है। यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला और 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष भी नहीं हो तो परिवार में अधिकतम आयु का कोई भी सदस्य, परिवार का मुखिया बन सकता है।

5. जन आधार पंजीकरण (Janaadhar Registration) हेतु किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?

अनिवार्य दस्तावेज

  • 1.परिवार के मुखिया एवं परिवार के सभी 5 वर्ष से अधिक सदस्यों की आधार संख्या
  • 2.परिवार के मुखिया की बैंक पासबुक की प्रति (आवश्यकता होने पर परिवार के अन्य सदस्यों के बैंक पासबुक की प्रत्ति)
  • 3.पाँच वर्ष तक के सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र व फोटो
  • 4. पते का दस्तावेज

अन्य दस्तावेज आवश्यकतानुसार।

6. क्या जन आधार नामांकन के लिए आधार नामांकन होना आवश्यक है?

उत्तर- हाँ, चूँकि जन आधार का मुख्य उद्देश्य सही निवासी की पहचान है जिसके लिए निवासी का बायोमैट्रिक अथवा ओटीपी से आधार अधिप्रमाणन आवश्यक है अतः 5 वर्ष से अधिक के सभी निवासियों का आधार आवश्यक है।

7. जन-आधार ई-कार्ड (Janaadhar E-Card) कैसे प्राप्त किया जा सकेगा?

उत्तर- परिवार को जन-आधार पहचान संख्या जारी होने के उपरान्त निवासी स्वयं एस.एस.ओ. आई डी के माध्यम से जन-आधार ई-कार्ड निःशुल्क डाउनलोड कर सकता है अथवा किसी भी ई-मित्र पर जाकर भी ई-कार्ड प्राप्त कर सकता है।

8. क्या जन आधार नामांकन व इसके Data में अद्यतन का कोई शुल्क देय होगा ?

उत्तर- जन आधार नामांकन व नामांकित जन आधार में सदस्य को जोडा जाना निःशुल्क है। अद्यतन यदि स्वयं के द्वारा एसएसओ आई.डी. के माध्यम से किया जाता है तो निःशुल्क है एवं ई-मित्र के द्वारा आवेदन किये जाने पर सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।

9. क्या जन आधार में संशोधन / अद्यतन (Janaadhar Card Edit/Update) करवाया जा सकता है ?

उत्तर- हां. जन आधार पंजीयन में दर्ज सूचनाओं में किसी भी प्रकार का संशोधन/अद्यतन ई-मित्र

पर या स्वंय एस.एस.ओ. के माध्यम से जन आधार संख्या को एस.एस.ओ. की प्रोफाइल में अपडेट करने के उपरान्त Citizen Apps में उपलब्ध जन आधार आइकन में जाकर संशोधन किया जा सकता है। संशोधन/अद्यतन परिवार के मुखिया / वयस्क सदस्य द्वारा आधार अधिप्रमाणन के माध्यम से कराया जा सकता है। जन आधार में संशोधन का सत्यापन द्विस्तरीय प्रक्रिया द्वारा ही किया जाता है।

10. जन आधार नामांकन/अद्यतन के सत्यापन की क्या प्रकिया है ?

उत्तर- जन आधार नामांकन / अद्यतन के सत्यापन हेतु द्विस्तरीय व्यवस्था है।

प्रथम सत्यापन- ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में अधिशाषी अधिकारी द्वारा द्वितीय सत्यापन ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्रो में उपखण्ड अधिकारी द्वारा

उक्त दोनों सत्यापन होने के बाद डुप्लीसिटी की जाँच हेतु सिस्टम आधारित अनुलिपिकरण प्रक्रिया भी संपादित होती है। इस अनुलिपिकरण प्रक्रिया के सफल होने के उपरान्त सत्यापन पूर्ण होता है।

11. जन आधार नांमाकन मे SPLIT की सुविधा प्रदान की गयी है, यह क्या है?

SPLIT- जन आधार परिवार में आवश्यकता होने पर किसी भी सदस्य को नवीन नामांकन किये

जाने के स्थान पर उक्त जन आधार नामांकन में से विभाजित (split) किया जा सकता है। किसी भी परिवार को विभाजित करने से पूर्व यह जाँचना आवश्यक है कि पुराने परिवार में से split हो कर जाने वाले सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य नये परिवार का मुखिया बनने की पात्रता रखता हो।

12. क्या एक जन आधार नामांकन से दूसरे जन आधार मे सदस्य स्थानान्तरित किया जा सकता है?

उत्तर- हाँ, जन आधार नामांकन में Member Transfer की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अन्तर्गत जन आधार नामांकन में आवश्यकता होने पर में Member का स्थानान्तरण किसी अन्य जन आधार नामांकन में किया जा सकता है।

13. जन आधार में से किसी सदस्य (Janaadhar Member Delete) को कैसे हटाया जा सकता है?

उत्तर- जन आधार परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर परिवार को मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते समय जन आधार संख्या उपलब्ध करानी चाहिये, जिससे मृत व्यक्ति का नाम स्वतः ही हट सकें। यदि मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते समय मृत व्यक्ति का जन आधार नहीं दिया जाता है तो ऐसे मृत व्यक्ति के नाम को हटाने के लिए ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करना होगा, जिसका सत्यापन उपरान्त नाम हट सकेगा।

जन आधार में मृत्यु के अतिरिक्त सभी अन्य कारणों में सदस्य हटाने के लिए ऑनलाईन माध्यम से संबंधित ब्लॉक विकास अधिकारी / उपखण्ड अधिकारी से अनुशंषा सहित आवेदन को संबंधित जिला कलक्टर को प्रेषित करानी होगी, इसके उपरात जिला कलक्टर से इसे Approve/Reject किया जायेगा।

14. जन आधार नांमाकन का स्टेटस एवं जन आधार में आधार का स्टेटस कैसे देखा जा सकता है ?

उत्तर- आमजन जन आधार नांमाकन एवं आधार का स्टेटस ई-मित्र/स्वयं के एएसओ आई डी के माध्यम से या https://janaadhaar.rajasthan.gov.in/ पर उपलब्ध Jan Aadhaar Status and Aadhaar status in Jan Aadhaar के माध्यम से देख सकता है।

15. जन आधार में (Janaadhar E-KYC) आधार eKYC क्या है? 

उत्तर- जन आधार ई-केवाईसी द्वारा परिवार के मुखिया व परिवार के सभी सदस्य के आधार की सुनिश्चितता हेतु सबंधित का आधार प्रमाणीकरण कराया जाता है। जिसके द्वारा आधार डेटाबेस से उसकी नान, जन्मतिथि, लिंग और फोटो जन आधार में समाहित किया जाता है।

16. क्या सभी सदस्यों की आधार eKYC करवाना आवश्यक है?

उत्तर- हाँ, जन आधार नामांकन/अद्यतन हेतु परिवार के मुखिया एवं 5 वर्ष से अधिक उम्र के सभी सदस्यों की आधार ईकेवाईसी आवश्यक है।

17. जन आधार में आधार eKYC कैसे की जा सकती है?

उत्तर- जन आधार में आधार ईकेवाईसी नजदीकी स्वयं के एएसओ आई डी या ई-मित्र के माध्यम से जन आधार पोर्टल पर दिये गये ऑप्शन “फैमिली ईकेवाईसी पर जाकर कर सकते है, जिसकी प्रक्रिया जन आधार की वेबसाइट पर उपलब्ध मैन्यूअल में समझाई गई है।

18. क्या जन आधार परिवार में आय को एक से अधिक बार संशोधित किया जा सकता है ?

उत्तर नहीं, जन आधार में निवासी परिवार आईटीआर अथवा नोटेरी से सत्यापित दस्तावेज अपलोड करवाकर गत वित्तीय वर्ष की आय ही दर्ज करा सकता है। सत्यापन के उपरान्त परिवार की आय अपडेट हो जाती है। अपडेट हुई इस आय के विवरण में उस वित्त वर्ष हेतु कोई संशोधन नहीं कराया जा सकता है, केवल टाईपिंग त्रुटि के कारण अपलोड किये गये दस्तावेज से भिन्न आय के दर्ज होने पर इसे एक बार संशोधित कराया जा सकता है।

19. जन आधार में पीपीओ नम्बर एडिट नहीं हो पाते है।

उत्तर- पीपीओ नम्बर जन आधार में सीधे अपडेट नहीं किया जा सकता है। जन आधार में पीपीओ नम्बर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित rajssp services से प्राप्त होते हैं। यदि किसी व्यक्ति का पीपीओं नम्बर नहीं जुड़ पाता है तो संबंधित व्यक्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्पर्क कर अपना पीपीओ नम्बर दर्ज करा सकता है।

20. जन आधार में मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अपडेट नहीं हो पाते है।

उत्तर- मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जन आधार में सीधे अपडेट नही किये जा सकते हैं। ये ई-मित्र सेवाओं के माध्यम से प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद स्वतः अपडेट होते हैं। अतः ई-मित्र के माध्यम से डिजीटल मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र बनवायें ताकि वे सीधे ही जन आधार में अपडेट हो जाए।

21. जन आधार में नामांकन करते समय अधवा सदस्य जोड़ते समय लाइट चली गई या सर्वर बंद हो गया या एसएसओ लॉगआउट हो गया तो जिस सदस्य को जोड़ा गया है इसे दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता है, न ही यह जन आधार में दिखता है और न ही जन आधार पेंडिंग नामांकन में दिखता है। ऐसी स्थिति में क्या करें।

उत्तर- नामांकन करते समय अथवा सदस्य जोडते समय यदि व्यक्ति की केवाईसी करने के उपरान्त लाईट चली जाती है अथवा किसी भी अन्य कारण से प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है. तो व्यक्ति का आधार 6 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाता है। अतः ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धैर्य रखते हुये 8 घंटे के बाद पुनः आवेदन करना चाहिए।

22. जन आधार में एडिटिंग करने पर यदि सदस्य राज्यकर्मी है तो SIPF पोर्टल से राज्यकर्मी सदस्य का नाम मिलान नहीं होता है, जिससे उसे एडिटिंग करने मे समस्या आती है। इसका क्या हल है?

उत्तर- जन आधार में कर्मचारी पहचान संख्या दर्ज करने पर जन आधार के नाम को SIPF पोर्टल के नाम से API द्वारा मिलान किया जाता है। यदि कर्मचारी का डेटा SIPF पोर्टल से मिलान नहीं होता है तो कार्मिक इस हेतु SIPF कार्यालय में सम्पर्क कर सुनिश्चित करें कि SIPF पोर्टल पर वही नाम हो जो कि जन आधार में दर्ज है।

23. जन आधार परिवार में माता-पिता की मृत्यु हो गयी है, अब 18 वर्ष से कम की संतान ही मौजूद है। ऐसी स्थिति में परिवार में मुखिया बनाने व अन्य कोई एडिटिंग करने में समस्या आए तो क्या करें?

उत्तर- ऐसी समस्या में निवासी नजदीकी ई-मित्र या एसएसओ आई. डी. के माध्यम से 18 वर्ष से कम की संतानों में जो सदस्य बडा है उसे अनाथ के रूप में चिन्हित कर उसके संरक्षक का नाम व एसएसओ आई. डी. भरें तथा परिवार का मुखिया बनने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण कर स्वयं को मुखिया के रूप में चिन्हित करें। इसके पश्चात् निवासी जन आधार मे एडिटिंग कर सकता है।

24. जन आधार नामांकन में मुखिया महिला है और अन्य सभी सदस्य पुरूष हैं, मुखिया महिला की शादी होने अथवा अन्य किसी भी कारण से अन्य जन आधार में कैसे जुड़ पायेगी?

उत्तर- महिला मुखिया को अन्य जन आधार में जुड़वाने के लिए प्रार्थी स्वयं एसएसओ के माध्यम से अथवा ई-मित्र पर जाकर SPLIT OPTION द्वारा अन्य सभी सदस्यों का अलग जन आधार बनावायें। इसके बाद Family Transfer ऑप्शन से महिला अन्य जन आधार में जुड़ सकती है।

25. जन आधार में पहले पुरूष का नामांकन कर दिया और फिर बाद में महिला को जोड़ने पर वह जन आधार में नहीं जुड पाती हैं तो क्या करें?

उत्तर – इस स्थिति में महिला का जन आधार नामांकन अलग से किया जाये फिर Family Transfer ऑप्शन से पुरूष को महिला जन आधार नामांकन में स्थानान्तरण कराया जा सकता हैं

Janaadhar Important 

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