Devnaryan Girls Scooty Yojna and Rules Eligibility Full Details
1– नाम एवं प्रभावित क्षेत्रः-
(1) इस योजना का नाम देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण Devnarayan Girls Scooty Yojna तथा प्रोत्साहन राशि योजना होगा।
(2) यह नियम राज्य में पिछडा वर्ग में से अति पिछडे वर्ग में गुर्जर सहित 05 जातियों
- 1. बंजारा, बालदिया, लबाना
- 2. गाडिया लौहार, गाडोलिया
- 3. गूजर, गुर्जर
- 4. राईका, रैबारी (देवासी,देवासी)
- 5. गडरिया, (गाडरी), गायरी] पर लागू होगा।
(3) यह नियम सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावित होंगे ।
देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना का उद्देश्यObjective of Devnarayan Chhatra Scooty Scheme |
राज्य में पिछडा वर्ग में से अति पिछडे वर्ग में गुर्जर सहित 05 जातियों [यथा 1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाडिया-लौहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी, देवासी) 5. गडरिया, (गाडरी), गायरी] की छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक / स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने, उनमें प्रतिस्पर्द्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराने तथा आर्थिक सहयोग प्रदान करना है।
Devnaryan Girls Scooty Yojna के अन्तर्गत देय लाभ
(1) स्कूटी वितरण नियम
- (1) स्कूटी वितरण राजस्थान मूल की विशेष पिछडे वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की ये छात्राऐं जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं (सी. सैकण्डरी) परीक्षा उत्तीर्ण में पूर्णतया 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये है तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो, उनको 1500 (एक हजार पांच सौ मात्र) स्कूटी स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित की जावेगी।
- नियमित अध्ययनरत छात्राओं को 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण में प्राप्तांक प्रतिशत की वरियता सूची तैयार कर स्वीकृत की जावेगी।
- शेष छात्राओं के आवेदन पत्रों को प्रोत्साहन राशि हेतु स्वीकार कर नियमानुसार प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जावेगी।
- यदि पूर्ण प्रयास करने के उपरान्त भी राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के आवेदन पूर्ण / सही प्राप्त नहीं होते है, तो जितने आवेदन कम प्राप्त होगे उतनी स्कूटी वरियता सूची के आधार पर राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को स्वीकृत की जा सकेगी।
- स्कूटी वितरण के साथ एक वर्ष का बीमा, दो लीटर पेट्रोल (एक बार ही) तथा छात्रा को सुपुर्द करने तक का परिवहन व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावेगा।
- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी अंक तालिकाओं में प्राप्तांक प्रतिशत निकाला हुआ होना चाहिए।
(2) प्रोत्साहन राशि स्कूटी वितरण
- राजस्थान मूल की विशेष पिछडे वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की वे छात्राएँ जो राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत है, उनके द्वारा 12वीं (सी० सैकण्ड्री) [जो छात्राऐं स्कूटी स्वीकृति की वरीयता सूची में नहीं आ पाती हैं उन्हें], स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः पूर्णतया 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये है।
- उन्हें क्रमशः प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में रु. 10,000/- (रु. दस हजार मात्र) वार्षिक तथा
- स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष (पी०जी० डिग्री प्रवेश वर्ष) में रु. 20,000/- (रु. बीस हजार मात्र) वार्षिक तथा
- स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में पूर्णतया 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में रू. 20,000/- (बीस हजार मात्र) वार्षिक बतोर प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।
- उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने वाली छात्रा को देवनारायण शिक्षा आर्थिक सहायता योजना/अन्य आर्थिक सहायता योजना में लाभ देय नहीं होगा। यदि वे इस योजना का लाभ नहीं ले पाती हैं तो अन्य योजनाओं में लाभ हेतु आवेदन करने के लिए स्वतन्त्र होगी।
Eligibility for Devnarayan Girls Scooty Yojnaदेवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के लिए पात्रता |
Devnarayan Girls Scooty Yojna पात्रता :- निम्न शर्तों की पूर्ति करने पर लाभ देय होगा :-
|
Devnarayan Girls Scooty Yojna में आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज :-
|
Devnarayan Girls Scooty Yojna आवेदन प्रक्रिया |
|
Devnarayan Girls Scooty Yojna भुगतान प्रक्रिया
|
Devnarayan Girls Scooty Yojna आय प्रमाण पत्र के प्रयोजनार्थ :- आय परीक्षण के प्रयोजन के लिए अविवाहित छात्रा के लिए माता-पिता/अभिभावक एवं स्वयं छात्रा तथा विवाहित छात्रा के लिए पति एवं स्वयं छात्रा, विधवा एवं परित्यक्ता छात्रा की स्थिति में संरक्षक/अभिभावक एवं स्वयं छात्रा की आय को निम्नांकित बिन्द अनुरूप आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेः-
|
Devnarayan Girls Scooty Yojna नियमों का विनिर्णय :-
इन नियमों की व्याख्या अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा की जावेगी जिनका निर्णय अन्तिम होगा। नोट-
|
Devnarayan Yojna PDF | Download |
Devnarayan Starts 2011 | Download Order |
Education Department Other important PDF | Apnigovt |
Official Website for Rajathan Scholarship | Higher Technical and Medical Education |
www.apnigovt.com |