Tobacco Free Youth Campaign 2.0

राज्य सरकार की जन घोषणा “19.4-युवाओं में नशे की लत रोकने हेतु कारगर कदम उठाना” तथा निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत बृहद स्तर पर आमजन में जागरूकता के लिये “टोबैको फी यूथ कैम्पेन Tobacco Free Youth की 60 दिवसीय कार्ययोजना तैयार की गयी है। उक्त 60 दिवसीय कार्य योजना में सभी जिलों में ग्राम स्तर तक सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों की प्रभावी क्रियान्विति करवाई जायेगी।

Tobabbo Free Youth

उक्त “टोबैको फी यूथ कैम्पेन Tobacco  के अंतर्गत राज्य के समस्त शिक्षण संस्थानों (निजी शिक्षण संस्थान सहित) को भारत सरकार के स्तर से निर्धारित किये गये 09 इंडिकेटर्स के अनुसार तम्बाकू मुक्त क्षेत्र के रूप में विकसित कर समस्त शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बिक्री निषेध के नियमों की प्रभावी पालना करवायी जानी है। “टोबैको फी यूथ कैम्पेन” के अंतर्गत ग्राम पंचायत, ब्लॉक जिला एवं राज्य स्तर पर विद्यार्थियों के द्वारा जन जागरूकता गतिविधियों में भी भाग लिया जायेगा।

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के लिये निर्धारित किये गये 09 इंडिकेटर्स की अनुपालना प्रत्येक शिक्षण संस्थानों के द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में भी समय-समय पर आपके विभाग के स्तर से दिशानिर्देश जारी किये गये है, जिनकी क्रियान्चिति करवायें जाने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को शिक्षण संस्थाबार प्रगति रिपोर्ट संकलित करवाकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से भिजवाने का आदेश प्रसारित करवाने का श्रम करावें।

09 इंडिकेटर्स की अनुपालना

1.शिक्षण संस्थान परिसर के अन्दर प्रमुख स्थानों पर “तम्बाकू मुक्त परिसर” के बोर्ड प्रदर्शित नाम/पदनाम/सम्पर्क सूत्र सम्मलित करते हुवे

2.साइनेज का प्रदर्शन शिक्षण संस्थान के प्रवेशद्वार/बाउंड्री वाल पर “तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान” का बोर्ड

प्रदर्शित नाम/पदनाम/सम्पर्क सूत्र सम्मलित करते हुवे साइनेज का प्रदर्शन

3.तम्बाकू उपयोग करने के प्रमाण नहीं होना जैसे कि सिगरेट/बीड़ी के टुकड़े अथवा गुटखा/तम्बाकू के पाउच, थूक के धब्बे

4. परिसर में तम्बाकू के हानिकारक प्रभावों के सम्बंध में पोस्टर व अन्य जागरूकता सामग्री प्रदर्शन

5. गत 06 माह में तम्बाकू नियंत्रण सम्बंधी कम से कम एक गतिविधि का आयोजन

6. साइनेज में तम्बाकू मॉनिटर का नाम, पदनाम और सम्पर्क सूत्र लिखा होना

7. “तम्बाकू उपयोग न करने” के नियम शिक्षण संस्थान की आचार संहिता में सम्मिलित करना

8.शिक्षण संस्थान के बाउंड्री वॉल/बाड़ के बाहरी 100 गज के दायरे का चिन्हीकरण

9. शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री की दुकान नहीं होना

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