मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना Berojgari Bhatta Form

राज्य सरकार की बजट घोषणा 2021-22 में समाहित बिन्दु संख्या 56 के अनुसरण में पूर्व से संचालित “मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना-2019 को और बेहतर बनाते हुए राजस्थान राज्य में स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने एवं योजना को कौशल व रोजगार से जोडने हेतु “मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना-2021″( Mukhymantri Yuva Sambal Yojna )के दिशा-निर्देश स्पष्ट किये जाते हैं

Berojgari Bhatta yojna (Mukhymantri Yuva Sambal Yojna)
योजना का नाम मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना
लाभार्थी राजस्थान के बेरोजगार नागरिक
योजना का उद्देश्य स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने एवं योजना को कौशल व रोजगार से जोडना
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
लाभ सीमा अधिकतम 2 वर्ष
प्रारम्भ होने की तिथि यह योजना 1 जनवरी, 2022 से लागू हैं।

Mukhymantri Yuva Sambal Yojna 2024

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना-2021 ( Mukhymantri Yuva Sambal Yojna )

(i) योजना: “मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना-2021

(ii) पारिवारिक आय: परिवार की कुल वार्षिक आय में जनआधार कार्ड के अनुसार माता-पिता, पति-पत्नी, सास-ससुर (विवाहित महिला के मामले में) तथा अवयस्क बच्चों की आय सम्मिलित है।

(iii) बेरोजगार योजना में निर्धारित पात्रता में आने वाले राज्य के मूल निवासी स्नातक एव समकक्ष योग्यताधारी बेरोजगार जो आवेदन की तिथि को स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो, परन्तु आवेदन तिथि तक उसे रोजगार प्राप्त नहीं हुआ हो अथवा स्वयं का कोई रोजगार नहीं कर रहा हो।

(IV) योग्यताधारी राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त कॉलेजों से स्नातक डिग्री व समकक्ष डिग्री।

(V) बेरोजगारी भत्ता :- पात्र बेरोजगारों को इन्टर्नशिप एवं कौशल प्रशिक्षण के साथ दिया जाने वाला भत्ता ।

(VI) कौशल प्रशिक्षण मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना में कौशल प्रशिक्षण से अभिप्राय राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम से प्राप्त प्रशिक्षण से है जो प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थी को रोजगार प्राप्त करने के योग्य बनाये। यह प्रशिक्षण तीन माह से न्यूनतम न हो।

(VII) व्यावसायिक पाठ्यक्रम मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना में व्यावसायिक पाठ्‌यक्रम से तात्पर्य ऐसा पाठ्यक्रम जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड / ओद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो शिक्षार्थी को संबंधित क्षेत्र में रोजगार के योग्य बनाता हो।

(VIII) ईन्टर्नशिपः कार्य के साथ सीखने की वह अवधि जब कोई विद्यार्थी या स्नातक डिग्री प्राप्त बेरोजगार व्यक्ति व्यावहारिक कार्य अनुभव प्राप्त करता है। मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजनान्तर्गत इन्टर्नशिप से अभिप्राय यह है कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाला आशार्थी प्रदेश के किसी भी राजकीय विभाग / राजकीय उपक्रम में व्यावहारिक कार्य अनुभव हेतु प्रति दिवस 4 घन्टे अपनी सेवाएं देगा। इन्टर्नशिप में चिरंजीवी योजना में हर अस्पताल में हेल्प डेस्क बनाकर वहां पर लाभार्थियों द्वारा कार्य करवाया जा सकता है।

Helpline-181 पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण के फिजिकल वेरिफिकेशन का कार्य भी इनसे करवाया जा सकता है।

Berojgari Bhatta Yojna Eligibility

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना पात्रता

(i) प्रार्थी राजस्थान प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

(ii) (क) राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक डिग्रीधारी होना चाहिए।

     (ख) राज्य से इतर अन्य राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक डिग्रीधारी महिला का विवाह राजस्थान राज्य के मूल निवासी से होने पर उक्त महिला पात्र होगी।

(iii) आवेदन के समय प्रार्थी राजकीय या निजी क्षेत्र में सेवारत नहीं हो। प्रार्थी के पास स्व-रोजगार भी नहीं हो।

(iv) आयु सीमा भत्ता प्राप्त करने की पात्रता हेतु कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं होगी परन्तु

  • अधिकतम आयु सीमा सामान्य आशार्थियों के लिए 30 वर्ष एवं
  • अनुसूचित जाति/जनजाति, ट्रांसजेंडर महिला एवं विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) आशार्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।

(v) प्रार्थी आवेदन की तिथि से पूर्व स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है। एक से अधिक रोजगार कार्यालय में पंजीयन होने पर प्रार्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

(vi) प्रार्थी वर्तमान में अन्य किसी राजकोष से किसी भी प्रकार का भत्ता/छात्रवृत्ति या किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहा हो।

(vii) प्रार्थी किसी भी राजकीय विभाग या संस्थान द्वारा किसी भी पद पर से पदच्युत (बर्खास्त) नहीं किया गया हो।

(viii) बेरोजगारी भत्ता प्रार्थी को अधिकतम दो वर्ष की अवधि अथवा उसके नियोजन/स्व नियोजन प्राप्त करने तक की अवधि जो भी पहले हो के लिए स्वीकार्य होगा। इस योजना में इन्टर्नशिप अथवा स्वरोजगार (व्याज अनुदान प्राप्त करने वाले) आशार्थियों के लिए यह बात लागू नहीं होगी। आवेदक द्वारा इन्टर्नशिप नहीं करने पर भत्ता बन्द कर दिया जायेगा।

(ix) भत्ता प्राप्त करने के दौरान प्रार्थी का रोजगार कार्यालय में पंजीयन निरन्तर जारी रहना चाहिए।

(x) यदि एक परिवार में एक से अधिक बेरोजगार है तथा वे इस योजना के तहत योग्य हैं तो उनमें से जनआधार कार्ड के अनुसार अधिकतम दो व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देय होगा।

(xi) प्रत्येक वर्ष में अधिकतम दो लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देकर लाभान्चित किया जावेगा जो पात्रता की शर्तों के अनुसार अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक देय होगा।

  • प्रतिवर्ष एक जुलाई को पात्र होने वाले युवाओं का चयन स्वतः पोर्टल के माध्यम से किया जावेगा तथा दो लाख से अधिक पात्र आवेदक होने की स्थिति में अधिक आयु वाले आवेदकों को वरीयता दी जावेगी।
  • यदि एक जुलाई को दो लाख से अधिक आवेदक पात्र होते हैं तो उनमें से अधिक आयु के दो लाख युवाओं का भत्ता (पूर्व में प्राप्त कर रहे युवाओं सहित) चयन कर बेरोजगारी भत्ता दिया जावेगा व दो लाख में से शेष युवाओं का चयन आगामी एक जनवरी को किया जावेगा।
  • यदि एक जुलाई को दो लाख से कम आवेदक पात्रता रखते हैं तो उन सभी को चयनित कर बेरोजगारी भत्ता दिया जावेगा।
  • आवेदन करने हेतु पोर्टल को वर्ष में एक बार 01 अप्रैल से 30 जून तक खोला जायेगा।

(xii) पूर्व में प्रचलित मुख्यमंत्री युवा सबल योजना-2019 के तहत वर्तमान में भत्ता प्राप्त कर रहे आशार्थी शेष अवधि (दो वर्ष में से लाभ ले चुके माहों को घटाने के पश्चात) के लिए इन्टर्नशिप एव कौशल प्रशिक्षण के साथ नवीन दरों पर दिया जाने वाला भत्ता प्राप्त कर सकेंगें।

  • एक जनवरी, 2022 से सभी को कौशल प्रशिक्षण एवं इन्टर्नशिप करना अनिवार्य होगा किन्तु पूर्व में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त आवेदक को कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।

Berojgari Bhatta Yojna Disability

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना अपात्रता

अपात्रता Berojgari Bhatta Yojna मुख्यमंत्री युवा सम्बल  योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार के आशार्थी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अपात्र होंगे-

(1) वे बेरोजगार इंजीनियर्स जो कि राज्य सरकार की बेरोजगार इंजीनियर्स को बगैर निविदा आमंत्रित किये जाने की योजना के तहत पात्रता रखते हैं तथा जिनके द्वारा इसका लाभ लिया जा रहा है।

(ii) इस प्रकार के बेरोजगार जो कि स्नातक उपाधि के पश्चात् भी किसी संस्थान में नियमित अध्ययन कर रहे हैं।

(iii) इस प्रकार के बेरोजगार जो कि किसी अन्य योजना जैसे कि PMGSY & MNREGA के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। MNREGA या BOCW में निर्माण श्रमिक के तौर पर पंजीकृत बेरोजगार स्नातकों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

(iv) ऐसे बेरोजगार स्नातक जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय दो लाख रूपये से अधिक हो।

(v) पूर्व में प्रचलित अक्षत योजना -2007 या अक्षत कौशल योजना -2009 या अक्षत योजना (राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2012) या मुख्यमंत्री युवा संबल योजना-2019 में भत्ता प्राप्त कर चुके आशार्थी इस योजना में अपात्र होंगे।

(vi) जिनको किसी सरकारी विभाग या संस्था द्वारा पदच्युत कर दिया गया हो।

(vii) जिनके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज हो।

(viii) जो सरकारी/निजी क्षेत्र में सेवारत हो या जिनका स्वयं का रोजगार हो।

(ix) जो केन्द्र या राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना के अन्तर्गत छात्रवृति, सहायता या लाभ प्राप्त कर रहे हों।

मुख्यमंत्री युवा सम्बल  योजना बेरोजगारी भत्ता भुगतान

Berojgari Bhatta Yojna Payment

 योजनान्तर्गत पात्र प्रार्थियों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान निम्न प्रकार किया जायेगाः-

  • (अ) पुरूष प्रार्थी 4000 रूपये प्रतिमाह।
  • (ब) ट्रांसजेंडर, महिला एवं विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) प्रार्थी- 4500 रूपये प्रतिमाह।

बेरोजगारी भत्ता दो वर्ष की अधिकतम अवधि अथवा रोजगार पाने अथवा स्वयं का रोजगार पाने तक, जो भी पहले हो, के लिए ही किया जायेगा। यदि कोई लाभार्थी बिन्दु 6 के अनुसार अपात्र हो जाता है तो उसका मत्ता उसी दिनांक से बन्द कर दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री युवा सम्बल  योजना ईन्टर्नशिप प्रक्रिया

Berojgari Bhatta Yojna Intership

1. बेरोजगारी भत्ते के स्वीकृत आवेदक को ईन्टर्नशिप करना अनिवार्य होगा। इन्टर्नशिप किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम में प्रतिदिन 4 घंटे की सेवाएं प्रदान कर की जायेगी।

2. ईन्टर्नशिप भत्ता प्राप्ति तक निरन्तर जारी रखनी होगी। यह अवधि अधिकतम 2 वर्ष की होगी।

3. यदि इन्टर्नशिप बीच में समाप्त कर दी जाती है तो भत्ता बन्द कर दिया जायेगा एवं पुनः आवेदन अथवा भत्ता प्राप्ति के अयोग्य माना जायेगा।

4. ईन्टर्नशिप कार्यालय समय में की जायेगी।

5. ईन्टर्नशिप करने वाले बेरोजगार माह में एक दिवस अनुपस्थित रहने पर भत्ता नहीं काटा जाएगा। अनुपस्थित अवधि का बेरोजगारी भत्ता आनुपातिक रूप से काटा जायेगा।

6. बेरोजगार आशार्थी प्रतिमाह ईन्टर्नशिप करने का प्रमाण पत्र 5 तारीख तक अपनी SSO ID से पोर्टल पर अपलोड करेगा। यह प्रमाण पत्र केवल बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए ही मान्य है। इसके आधार पर अन्य किसी नौकरी में प्राथमिकता अथवा श्रम या अन्य कानूनों के अन्तर्गत दावा/क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. जिला रोजगार कार्यालय पोर्टल पर अपलोड किये प्रमाण पत्रों की जांच कर बेरोजगारी भत्ता का भुगतान करेगा।

8. मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना की मॉनिटरिंग एवं विभागों में ईन्टर्नशिप के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जायेगा। जिला कलेक्टर सभी विभागों से तालमेल कर ईन्टर्नशिप करवाने हेतु निर्देश जारी कर सकेंगे। जिला रोजगार कार्यालय का अधिकारी इस कमेटी के सदस्य सचिव होगा।

9. स्वरोजगार प्राप्त करने के इच्छुक बेरोजगार यदि किसी वित्तीय संस्थान से या किसी अन्य विभाग की योजना जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सूजन योजना, मुदा योजना आदि में स्वरोजगार हेतु ऋण प्राप्त करता है तो अनुदान के रूप में ब्याज आधारित अनुदान बेरोजगारी भत्ते की दर के अनुसार पुरुष आशार्थी को 48,000 रूपये व महिला, निःशक्तजन व ट्रांसजेण्डर को 54,000 रूपये वार्षिक अथवा ब्याज राशि का 10 प्रतिशत जो भी कम हो दिया जायेगा।

  • यह अनुदान बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के बाद सीधे ही बैंक ऋण खाते में विभाग द्वारा जमा करवाया जायेगा।
  • बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के बाद ऋण की प्रथम किश्त जारी करने पर प्रथम वर्ष की देय अनुदान राशि रू 48000/54000 ऋण खाते में जमा करवाये जा सकेंगे।
  • एक वर्ष बाद या ऋण चुकता होने के समय, जो भी पहले हो. शेष देय अनुदान राशि पुनः उपरोक्तानुसार अधिकतम 48,000/54,000 रूपये जमा करवायी जा सकेंगी।
  • स्वीकृत किये गये आवेदनों का न्यूनतम 20 प्रतिशत आशार्थियों का भौतिक सत्यापन समय-समय पर रोजगार विभाग के कार्यालयों द्वारा किया जायेगा।
  • जिला रोजगार अधिकारी कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार एवं इन्टर्नशिप का भौतिक सत्यापन करेगा।

कौशल प्रशिक्षण की प्रक्रिया

1. कौशल प्रशिक्षण न्यूनतम 3 माह (90 दिवस) का अनिवार्य होगा।

2. कौशल प्रशिक्षण RSLDC के माध्यम से एवं उसके द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों का मान्य होगा।

3. यदि किसी आवेदक ने पूर्व में ही प्रोफेशनल कोर्स (यथा B.ed, B. Tech, MBBS, B.Sc. Nursing, B. Pharma इत्यादि) डिग्री अथवा डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट किया हुआ हो तो तीन माह के कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।

4. इस योजना में पात्रता की शर्तें पूरी करने पर आवेदन सत्यापित कर दिया जायेगा। सत्यापित आवेदक को कौशल प्रशिक्षण अथवा प्रोफेशनल कोर्स का सर्टिफिकेट अपलोड करने पर भत्ता अप्रूव कर दिया जायेगा। तीन माह अथवा अधिक के कौशल प्रशिक्षण के दौरान आर एस. एल. डी.सी. से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश लेने का प्रमाण पत्र एवं प्रतिमाह उपस्थिति प्रमाण पत्र अपलोड करने पर भत्ता देय होगा।

मुख्यमंत्री युवा सम्बल  योजना आवेदन प्रक्रिया

Berojgari Bhatta Yojna Online Form

(1) बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र प्रार्थी को बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए स्थानीय रोजगार कार्यालय, जहां वह पंजीकृत है. ऑनलाईन आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्र/ दस्तावेज ई-साईन कर अपलोड करने होंगे:-

1. विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) प्रार्थी की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता से संबंधित प्रमाण पत्र ।

2. प्रार्थी का राजस्थान का मूल निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। राज्य से बाहर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण विवाहित महिला प्रार्थी की दशा में पति का राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र व विवाह प्रमाण पत्र।

3. प्रार्थी की जन्मतिथि के संबंध में सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण संबंधी प्रमाण पत्र / अंकतालिका।

4. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी अंकतालिका/डिग्री।

5. प्रार्थी के रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया में अनुसूचित किसी भी एक बैंक में एकल बचत बैंक खाते की पास-बुक की प्रति।

6. प्रार्थी के पारिवारिक वार्षिक आय के संबंध में Annexure-1 (तहसीलदार/ नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित) तथा दो उत्तरदायी व्यक्तियों से प्रमाणित Annexure-K प्रमाण पत्र।

7. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रार्थी की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।

8. कौशल प्रशिक्षण/व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र।

9. हिन्दी में स्वघोषणा पत्र।

(ii) प्रार्थी को यदि भत्ता प्राप्त करने की अवधि में किसी प्रकार का रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त होता है तो वह उसी माह में उपस्थित होकर लिखित अथवा रजिस्टर्ड डाक/ई-मेल से संबंधित रोजगार कार्यालय को सूचित करेगा। सही समय पर सूचना न देकर भत्ता प्राप्त करना दण्डनीय माना जायेगा।

(iii) योजना में चयनित प्रार्थी को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया में अनुसूचित किसी भी एक बैंक में एकल बचत बैंक खाता खुलवाना होगा जिसका पूर्ण ब्यौरा प्रार्थी अपने आवेदन पत्र में अंकित करेगा।

(iv) प्रार्थी को सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत आय प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र के साथ ई-साईन कर अपलोड करना होगा।

(v) यदि कोई प्रार्थी किसी भी प्रकार के गलत तथ्य/ सूचना देता है तो उसके विरूद्ध पुलिस में जिला रोजगार अधिकारी द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जायेगी।

(vi) बेरोजगारी भत्ते हेतु प्रार्थी किसी भी ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से अथवा स्वयं की SSO ID से Login कर विभागीय पोर्टल Employment Exchange Management System (EEMS) पर ऑनलाईन आवेदन कर सकता है।

योजना की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट  पर उपलब्ध है।

बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति, भुगतान की प्रक्रिया तथा बजट आवंटन

(1) इस योजना का संचालन एवं मोनिटरिंग संबंधित रोजगार कार्यालय कार्यालयाध्यक्षों के माध्यम से किया जायेगा। इस भत्ते के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा रोजगार विभाग को बजट आवंटन किया जायेगा।

(ii) यदि किसी प्रार्थी को भत्ता प्राप्त करने की अवधि में किसी भी प्रकार से अपात्र पाया जायेगा तो भुगतान किये गये भत्ते की वसूली मय दण्डनीय ब्याज की जायेगी।

(iii) इस योजना की क्रियान्विति के लिए रोजगार सेवा निदेशालय नोडल ऐजेन्सी के रूप में कार्य करेगा। कौशल प्रशिक्षण के लिए राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम नोडल ऐजेन्सी के रूप में कार्य करेगी।

(iv) बेरोजगारी भत्ते की राशि मासिक आधार पर देय होगी। भुगतान इंन्टर्नशिप प्रमाण पत्र अपलॉड करने के बाद किया जायेगा।

(V) योजना में नये लोग जुड़ने के लिये पोर्टल खुला रखा जायेगा, जिससे यदि किसी लाभार्थी की नौकरी लग जाती है या किसी कारणवस वो पात्रता से बाहर हो जाता है तो रिक्त स्थान पर नया लाभार्थी आ सके।

(vi) इन्टर्नशिप कर रहे लाभार्थियों को एक विजिबल पहचान (टीशर्ट, कैप अथवा कोई हर मौसम में पहनी जाने वाली जैकेट) दी जावेगी। इस पर बड़ा स्पष्ट लिखा होः मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना लाभार्थी इंटर्न। ड्यूटी के समय इसे पहनना जरूरी होगा। इससे हर जगह बेरोजगारी भत्ता पाने वाले लाभार्थियों की विजिबिलिटी होगी। बेरोजगारी भत्ते को लेकर इश्यू बनता है। जब लोग विजिबल होगें तो पोलिटिकल इश्यू भी नहीं बनेगा। (vii) रोजगार विभाग तथा संबंधित जिला कलक्टर समय समय पर तथ्यों की जांच कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजनान्तर्गत ऑनलाईन अपलॉड किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1. योजना के पात्रता संबंधी बिन्दु संख्या 5 तथा अपात्रता संबंधी बिन्दु संख्या 6 के संबंध में प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित स्व-घोषणा।

2. विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) प्रार्थी की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता से संबंधित प्रमाण पत्र।

3. प्रार्थी का राजस्थान का मूल निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। राज्य से बाहर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण विवाहित महिला प्रार्थी की दशा में पति का राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र व विवाह प्रमाण पत्र।

4. प्रार्थी की जन्मतिथि के संबंध में सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण संबंधी प्रमाण पत्र / अंकतालिका ।

5. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी अंकतालिका / डिग्री।

6. प्रार्थी के रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया में अनुसूचित किसी भी एक बैंक में एकल बचत बैंक खाते की पास-बुक की प्रति।

7. प्रार्थी के पारिवारिक वार्षिक आय के संबंध में Annexure-I (तहसीलदार / नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित) तथा दो उत्तरदायी व्यक्तियों का घोषणा पत्र Annexure-K

8. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रार्थी का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।

9. कौशल प्रशिक्षण अथवा प्रोफेशनल कोर्स प्रमाण पत्र। (ऐसे प्रार्थी जिन्होंने आवेदन से पूर्व ही कौशल प्रशिक्षण अथवा प्रोफेशनल कोर्स किया है)

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना Berojgari Bhatta Yojna Important Link

Official Website Rajasthan Employment
मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना 2021 Berojgari Bhatta Yojna Pdf
Rajasthan Berojgari Bhatta 2022 Yuva Sambal Yojna Guidelines
Mukhymantri Yuva Sambal Yojna Documents Documents Details
Internship_and_Skill_Training Intership Form 

कौशल प्रशिक्षण की प्रक्रिया

1.कौशल प्रशिक्षण न्यूनतम 3 माह (90 दिवस) का अनिवार्य होगा।

2. कौशल प्रशिक्षण RSLDC के माध्यम से एवं उसके द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों का मान्य होगा।

3. यदि किसी आवेदक ने पूर्व में ही प्रोफेशनल कोर्स (यथा B.ed, B. Tech, MBBS, B.Sc. Nursing, B. Pharma इत्यादि) डिग्री अथवा डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट किया हुआ हो तो तीन माह के कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।

4. इस योजना में पात्रता की शर्तें पूरी करने पर आवेदन सत्यापित कर दिया जायेगा।

  • सत्यापित आवेदक को कौशल प्रशिक्षण अथवा प्रोफेशनल कोर्स का सर्टिफिकेट अपलोड करने पर भत्ता अप्रूव कर दिया जायेगा।
  • तीन माह अथवा अधिक के कौशल प्रशिक्षण के दौरान आर एस. एल. डी.सी. से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश लेने का प्रमाण पत्र एवं प्रतिमाह उपस्थिति प्रमाण पत्र अपलोड करने पर भत्ता देय होगा।

Berojgari Bhatta Frequently Asked Questions

बेरोजगार भत्ता Status कैसे चेक करे?

बेरोजगारी भत्ता की स्थिति लिंक https://jansoochna.rajasthan.gov.in/Services/DynamicControls

बेरोजगारी भत्ता कितने महीने तक मिलता है?

अधिकतम 2 वर्ष

बेरोजगारी भत्ता में फायदा क्या हैं?

(अ) पुरूष प्रार्थी 4000 रूपये प्रतिमाह।
(ब) ट्रांसजेंडर, महिला एवं विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) प्रार्थी- 4500 रूपये प्रतिमाह।

बेरोजगारी भत्ता फॉर्म की स्थिति कैसे पता करें ?

फॉर्म स्थिति https://jansoochna.rajasthan.gov.in/Services/DynamicControls

बेरोजगारी भत्ता फॉर्म फुल डिटेल्स कहा देखे?

https://apnigovt.com/

बेरोजगारी भत्ता फॉर्म कैसे भरे ?

Read this article for full details and apply form

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