KGBV Teacher Recruitment FAQs KGBV भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर
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कौन आवेदन कर सकते हैं?
- किसी भी जिले की शिक्षिकाएं/शिक्षक/कार्मिक (प्रतिबंधित जिलों/टीएसपी क्षेत्रों सहित) पदों की पात्रता एवं योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
- केवल राजस्थान शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला अध्यापिकाएं/महिला कार्मिक इन पदों के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- Probation (परिवीक्षा) में कार्यरत कार्मिक भी आवेदन के लिए पात्र हैं।
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स्थानांतरण और पोस्टिंग से संबंधित नियम क्या हैं?
- 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद शिक्षिकाओं को इच्छित जिला आवंटित किया जाएगा।
- केजीबीवी टाइप-3 एवं 4 के कक्षा 9 से 12 के छात्रावासों/नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावासों के लिए चयनित शिक्षिकाओं को निकटतम नोडल अथवा फीडर विद्यालय में पदस्थापन किया जाएगा।
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चयन प्रक्रिया क्या है?
- साक्षात्कार के माध्यम से चयन होगा।
- चयनित शिक्षक/शिक्षिकाओं को सभी मूल दस्तावेज कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत करने होंगे।
- आवेदनकर्ता अधिकतम दो जिलों और प्रति जिला तीन ब्लॉक के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार केवल एक बार देना होगा।
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आवेदन में त्रुटि होने पर सुधार कैसे करें?
- आवेदनकर्ता गलत/त्रुटिपूर्ण आवेदन को Delete विकल्प के माध्यम से अंतिम तिथि से पहले निरस्त कर सकते हैं और पुनः आवेदन कर सकते हैं।
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कार्य समय और सेवाएँ क्या होंगी?
- चयनित शिक्षकों को विद्यालय समय में शिक्षण कार्य करना होगा और छात्रावास में आवासीय सेवाएँ देनी होंगी।
- केजीबीवी टाइप-1, 3, 4 एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों को नियमित वेतन, भत्ते, एवं मकान किराया भत्ता मिलेगा।
- Probation पर कार्यरत शिक्षकों को नियमानुसार नियत वेतन मिलेगा।
- अवकाश नियम क्या हैं?
- शिक्षकों को एक शैक्षिक सत्र में अधिकतम 45 दिन की गैर-आवासीय सेवाएँ (NRL) मिल सकती हैं।
- प्रति माह अधिकतम 2 राजपत्रित अवकाश (रविवार सहित) उपलब्ध होंगे।
- अन्य अवकाशों के दिन शिक्षकों को छात्रावास में आवासीय सेवाएँ देनी होंगी।
- मानदेय और वेतन संरचना क्या होगी?
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- केजीबीवी टाइप-3 और 4 के कक्षा 9 से 12 के छात्रावासों के लिए चयनित वार्डन/सहायक वार्डन को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा नियमानुसार मानदेय दिया जाएगा।
8. स्कूल और छात्रावास में कार्य व्यवस्था क्या होगी?
- चयनित शिक्षकों को विद्यालय समय में शिक्षण कार्य करना होगा।
- विद्यालय समय के बाद शिक्षिकाओं को छात्रावास में आवासीय सेवाएँ देनी होंगी।
9. वेतन और भत्ते क्या होंगे?
- केजीबीवी टाइप-1, 3, 4 एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों को नियमित वेतन, भत्ते और मकान किराया भत्ता मिलेगा।
- Probation पर कार्यरत शिक्षकों को नियमानुसार नियत वेतन मिलेगा।
- केजीबीवी टाइप-3 एवं 4 के छात्रावासों में वार्डन/सहायक वार्डन के रूप में कार्यरत शिक्षिकाओं को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा नियमानुसार मानदेय दिया जाएगा।
10. छुट्टी (Leave) के क्या नियम हैं?
- एक शैक्षिक सत्र में अधिकतम 45 दिन की गैर-आवासीय सेवाएँ (Non Residential Leave – NRL) लेने की अनुमति है।
- प्रत्येक शिक्षिका प्रति माह अधिकतम 2 राजपत्रित अवकाश (रविवार सहित) का उपभोग कर सकती है।
- अन्य अवकाशों के दौरान शिक्षिकाओं को छात्रावास में आवासीय सेवाएँ देनी होंगी।
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