Apni Govt

10 Important Things About KGBV Vacancy 2025

KGBV Teacher Recruitment FAQs KGBV भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर

  1. कौन आवेदन कर सकते हैं?

    • किसी भी जिले की शिक्षिकाएं/शिक्षक/कार्मिक (प्रतिबंधित जिलों/टीएसपी क्षेत्रों सहित) पदों की पात्रता एवं योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
    • केवल राजस्थान शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला अध्यापिकाएं/महिला कार्मिक इन पदों के लिए आवेदन कर सकती हैं।
    • Probation (परिवीक्षा) में कार्यरत कार्मिक भी आवेदन के लिए पात्र हैं।

kgbv vacancy 2025

  1. स्थानांतरण और पोस्टिंग से संबंधित नियम क्या हैं?

    • 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद शिक्षिकाओं को इच्छित जिला आवंटित किया जाएगा।
    • केजीबीवी टाइप-3 एवं 4 के कक्षा 9 से 12 के छात्रावासों/नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावासों के लिए चयनित शिक्षिकाओं को निकटतम नोडल अथवा फीडर विद्यालय में पदस्थापन किया जाएगा।
  2. चयन प्रक्रिया क्या है?

    • साक्षात्कार के माध्यम से चयन होगा।
    • चयनित शिक्षक/शिक्षिकाओं को सभी मूल दस्तावेज कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत करने होंगे।
    • आवेदनकर्ता अधिकतम दो जिलों और प्रति जिला तीन ब्लॉक के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार केवल एक बार देना होगा।
  3. आवेदन में त्रुटि होने पर सुधार कैसे करें?

    • आवेदनकर्ता गलत/त्रुटिपूर्ण आवेदन को Delete विकल्प के माध्यम से अंतिम तिथि से पहले निरस्त कर सकते हैं और पुनः आवेदन कर सकते हैं।
  4. कार्य समय और सेवाएँ क्या होंगी?

    • चयनित शिक्षकों को विद्यालय समय में शिक्षण कार्य करना होगा और छात्रावास में आवासीय सेवाएँ देनी होंगी।
    • केजीबीवी टाइप-1, 3, 4 एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों को नियमित वेतन, भत्ते, एवं मकान किराया भत्ता मिलेगा।
    • Probation पर कार्यरत शिक्षकों को नियमानुसार नियत वेतन मिलेगा।
  5. अवकाश नियम क्या हैं?
    • शिक्षकों को एक शैक्षिक सत्र में अधिकतम 45 दिन की गैर-आवासीय सेवाएँ (NRL) मिल सकती हैं।
    • प्रति माह अधिकतम 2 राजपत्रित अवकाश (रविवार सहित) उपलब्ध होंगे।
    • अन्य अवकाशों के दिन शिक्षकों को छात्रावास में आवासीय सेवाएँ देनी होंगी।
  6. मानदेय और वेतन संरचना क्या होगी?
    • केजीबीवी टाइप-3 और 4 के कक्षा 9 से 12 के छात्रावासों के लिए चयनित वार्डन/सहायक वार्डन को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा नियमानुसार मानदेय दिया जाएगा।

 

8. स्कूल और छात्रावास में कार्य व्यवस्था क्या होगी?

  • चयनित शिक्षकों को विद्यालय समय में शिक्षण कार्य करना होगा।
  • विद्यालय समय के बाद शिक्षिकाओं को छात्रावास में आवासीय सेवाएँ देनी होंगी।

9. वेतन और भत्ते क्या होंगे?

  • केजीबीवी टाइप-1, 3, 4 एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों को नियमित वेतन, भत्ते और मकान किराया भत्ता मिलेगा।
  • Probation पर कार्यरत शिक्षकों को नियमानुसार नियत वेतन मिलेगा।
  • केजीबीवी टाइप-3 एवं 4 के छात्रावासों में वार्डन/सहायक वार्डन के रूप में कार्यरत शिक्षिकाओं को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा नियमानुसार मानदेय दिया जाएगा।

10. छुट्टी (Leave) के क्या नियम हैं?

  • एक शैक्षिक सत्र में अधिकतम 45 दिन की गैर-आवासीय सेवाएँ (Non Residential Leave – NRL) लेने की अनुमति है।
  • प्रत्येक शिक्षिका प्रति माह अधिकतम 2 राजपत्रित अवकाश (रविवार सहित) का उपभोग कर सकती है।
  • अन्य अवकाशों के दौरान शिक्षिकाओं को छात्रावास में आवासीय सेवाएँ देनी होंगी।

 

KGBV Vacancy 2025 Full Details – PDF Download

KGBV Questions

KGBV से संबधित आपका कोई सवाल है तो कमेंट करे I फॉर्म अवश्य भरे I जो होगा, अच्छा होगा I

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top