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जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर द्वारा संचालित छात्रावासों में प्रतिनियुक्ति नियम

राजस्थान सरकार

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर (राज.)

दिनांक-07/01/2025

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में विभिन्न रिक्त पदो पर माध्यमिक/ प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के इच्छुक कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभागीय कार्मिको को वॉक इन इन्टरव्यू द्वारा चयन कर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन के लिए रिक्त पदो की सूचना निम्नानुसार है-

जिलेवार छात्रावासों में वॉक इन इन्टरव्यू हेतु  कुल 437 पदों पर आदेश जारी किया गया है I इसमें बारां, बांसवाडा., डूंगरपुर ,उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली, सवाई माधोपुर , जैसलमेर , राजसमन्द , भीलवाडा, जालौर, जोधपुर, अलवर, चितौरगढ़, झालावाड, दौसा, टोंक, धौलपुर, अजमेर, बाड़मेर, जयपुर, बूंदी, सीकर और पाली जिलो में रिक्त पद हेतु आवेदन लिए जाने है I

walk in interview 2025

Walk in Interview Directions

पिछले वर्ष 2024 में  भी ये फॉर्म भरवाए गये थे और उनके साथ दिशा निर्देश जारी किये है जो यहाँ शेयर किये जा रहे है इस साल 2025 के नये नियम व शर्ते आते ही आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे 

चयन हेतु नियम एवं शर्ते 2024

1. अधिकारी / कार्मिक जिस जिले के आवासीय विद्यालय / छात्रावास में रिक्त एवं संभावित पद पर पदस्थापन चाहते है  अनुसूचित क्षेत्र हेतु उस जिले के उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, गैर अनुसूचित क्षेत्र के जिलों हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी, अधिकारी जिला परिषद एवं बारा जिले हतु अतिरिक्त  कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी, सहरिया विकास परियोजना, शाहवाद, जिला बारा में साक्षात्कार हेतु अपने समस्त  दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है।

2. अधिकारी / कार्मिक द्वारा आवेदित स्थान से अनुसूचित क्षेत्र हेतु उस जिले के उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग गैर अनुसूचित क्षेत्र के जिलों हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं सहरिया क्षेत्र के जिले हेतु अतिरिक्त कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी सहरिया विकास परियाजना शाहबाद (बारा) के कार्यालयों में विज्ञप्ति में दी गयी दिनांक …..बजे साक्षात्कार आयोजित जायेंगे जिसके लिये पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी। साक्षारकार हेतु किसी भी प्रकार का भत्ता देय नही होगा।

3. आवासीय विद्यालयों व छात्रावासों में चयनित कार्मिकों को पदस्थापन होने पर वित्त विभाग के नियमानुसार विशेष भत्ता देय होगा।

4. वार्डन के पद पर सामान्यत द्वितीय श्रेणी अध्यापक को प्राथमियाता दी जायेगी किन्तु द्वितीय श्रेणी अध्यापक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के आवेदन पर भी विचार किया जा सकेगा। 

5.कोच (बालिका छात्रावास) के पद पर तृतीय श्रेणी अध्यापिका का ही पदस्थापन किया जायेगा।

6.पदस्थापन अवधि -विभाग में पदस्थापन अवधि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति-नियमों के अनुसार ही होगी। प्रारम्भिक तौर पर पदस्थापन अवधि एक वर्ष के लिए की जायेगी। जिसे संतोषजनक सेवा की स्थिति में अधिकतम वर्ष के लिए आगे  बढ़ाया जा सकेगा। पदस्थापन अवधि को बढ़ाना व कम करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा

7.जोइनिंग नियम -शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थापन आदेश जारी करणे पश्चात एक माह की अवधि में पदस्थापन स्थल पर कार्य ग्रहण  करना अनिवार्य होगा।

8.किसी कार्मिक की सेवा सतोषप्रद नहीं होने अथवा किसी अन्य कारणों से दोषी पाए जाने पर किसी भी समय प्रतिनियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। इसके तहत न्यूनतम या अधिकलम पदस्थापन अवधि का नियम शून्य माना जायेगा तथा पद रिक्त मानते हुए कार्य व्यवस्थार्थ नवीन व्यवस्था विभाग/ शिक्षा विभाग द्वारा की जावेगी।

9.आवासीय विद्यालया में चयनित कार्मिकों को जहाँ आवास सुविधा उपलब्ध है वहीं निवास करना अनिवार्य होगा I

10. छात्रावासों में चयनित कार्मिकों को छात्रावास में निवास करना अनिवार्य होगा। अन्यथा विशेष भत्ता देय नहीं होगा मूल विभाग हेतु कार्य मुक्त कर दिया जायेगा।

11. प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक कार्मिकों को निर्धारित प्रारूम में ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट www.tad.rajasthan.gov.in पर  आवेदन करना होगा। किसी भी परिरिथति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। आवेदन दिनांक जारी होते ही शेयर कर देंगे

12. आवेदन के साथ गत 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम का प्रमाण-पत्र सम्वन्धित संस्था प्रधान से प्रमाणित कर सलग्न करना अनिवार्य होगा।

13 प्रतिनियुक्ति पदों में कमी/वृद्धि/किसी भी कर्मचारी का चयन करना अथवा नहीं करना इसका पूर्ण अधिकार आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर में निहित होगा।

14.Probation – परिवीक्षा काल में चल रहे कार्मिक आवेदन के पात्र नहीं होगें।

15. जिन कार्मिकों के विरूद्ध राजस्थान सेवा नियम के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन हो तो उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अत सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र सलग्न करे।

16.निर्धारित तिथि एवं समय के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

17 शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जारी करने एव माध्यमिक / प्रारभिक शिक्षा विभाग  प्रतिनियुक्ति आदेश जारी होने के बाद  ही रिक्त एवं संभावित पदों पर पदस्थापन किया जा सकेगा।

18. रिक्त एवं संभावित पदों पर विभाग में पदस्थापन के संबंध में अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यधानी का हकदार नहीं होगा।

19. राज्य सरकार द्वारा रिक्त एवं संभावित पदो पर नियमित कार्मिक से गर्ती / नहरणापन होने पर प्रतिमेत स्वत समाप्त मानी जायेगी।

20. विशिष्ट योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन का अधिकार आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर में समाहित है।

1. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा विभिन्न पदों पर वाक इन इंटरव्यू विज्ञप्ति
2. ऑफलाइन फॉर्मेट 
3. दिशा निर्देश पीडीएफ 2024
4. इस साल हेतु फॉर्म आवेदन की दिनांक ओर नियम शर्ते आते ही आपको यहां शेयर कर देंगे, टेलीग्राम ओर whatsapp फॉलो करे 

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