VICE PRINCIPAL POSTING ORDER 2025 | Download Order |
Vice Principal Posting Order- आज दिनांक 23.03.2025 को उप प्रधानाचार्य के पोस्टिंग आर्डर जारी कर दिए गए है I अंतिम दिनांक 12.04.2025 है I विभाग द्वारा जारी इस PDF में कुल 2784 कार्मिको के नाम है सभी को शुभकामनाये I
School Me Vice Principal Ke Karya
कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 के नियम 31(ख) के तहत उप प्राचार्य एवं समकक्ष पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए डीपीसी और रिव्यू डीपीसी की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद चयनित कार्मिकों को उनके वर्तमान पद पर अस्थायी रूप से पदोन्नत कर कार्यग्रहण करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य बिंदु:
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पदोन्नति/पदस्थापन:
- 2022-23 की डीपीसी में चयनित कार्मिकों को उप प्राचार्य एवं समकक्ष पद (पे लेवल-14) पर पदोन्नति की जाएगी।
- यह पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेशों के अधीन होगी।
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न्यायालय आदेश:
- उच्च न्यायालय जोधपुर ने दिनांक 10.02.2025 को आदेश पारित किया है, जिसमें उप प्राचार्य और प्राचार्य पदों के लिए डीपीसी/रिव्यू डीपीसी आयोजित करने और काउंसलिंग द्वारा पदस्थापन प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।
- यह आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी सभी पूर्व आदेशों को सुपरसीड करेगा।
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पदोन्नति की शर्तें:
- चयनित कार्मिकों की पदोन्नति संबंधित अपीलों/याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- पदोन्नति से पूर्व संबंधित अधिकारी/संस्था प्रधान कार्मिकों की वरिष्ठता, जन्मतिथि, अर्हता, और विभागीय जांच की पुष्टि करेंगे।
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वेतन निर्धारण:
- पदोन्नति के बाद कार्मिकों का वेतन राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार निर्धारित किया जाएगा (एफ.7 (1) कार्मिक/क-2/95/ पार्ट जयपुर, दिनांक: 16.03.2023)।
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दिव्यांग कार्मिकों के लिए निर्देश:
- दिव्यांग कार्मिकों को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए पाबंद किया जाएगा, और उनके दिव्यांगता प्रमाणपत्र की जांच मेडिकल बोर्ड के माध्यम से करवाई जाएगी।
- पूर्णरूप से दृष्टिहीन/नेत्रहीन कार्मिकों के लिए मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं होगी।
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कार्यग्रहण प्रक्रिया:
- चयनित कार्मिकों को उनके नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण 12/04/2025 तक शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से करना होगा।
- परीक्षा समाप्ति के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में नियुक्त कार्मिकों को कार्यमुक्त किया जाएगा।
यह आदेश चयनित कार्मिकों के लिए स्पष्ट निर्देश प्रदान करता है और सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।