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थैरेपेटिक सेवाएं (Therapeutic Services) Directions 2024-25

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर

थैरेपेटिक सेवाएं (Therapeutic Services)

समावेशी शिक्षा कार्यकम अन्तर्गत ब्लॉक स्तर पर स्थापित संदर्भ कक्षों पर गंभीर दोष से प्रभावित विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) हेतु संबंधित ब्लॉक संदर्भ केन्द्र पर थैरेपेटिक  संबलन प्रदान करने के उद्देश्य से थैरेपेटिक सेवाएं उपलब्ध करवाया जाना है। थैरेपेटिक सेवाएं  (Therapeutic Services) में पुनर्वास विशेषज्ञों की व्यवस्था (फिजियोथैरेपी, स्पीच थैरेपी एवं साईकोलॉजिकल काउंसलिंग) एवं पेरेन्ट्स काउसंलिंग कार्यक्रम का आयोजन निम्नानुसार किया जाना है-

थैरेपेटिक सेवाएं (Therapeutic Services)

(i) पुनर्वास विशेषज्ञों की व्यवस्था (Rehabilitation/Therapy specialist)

वार्षिक कार्ययोजना सत्र 2024-25 के अनुसार राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CWSN) में दोष की तीव्रता कम करने तथा उनकी अधिशेष क्षमताओं के अभिवर्द्धन हेतु संदर्भ कक्षी पर विभिन्न पुनर्वास विशेषज्ञ यथा फीजियोथैरेपिस्ट (Physiotherapist), स्पीच थेरेपिस्ट (Speech Therapist), क्लीनिकल साईकॉलोजिस्ट (Psychologist) आदि की सेवाएं मानदेय/विजिट के आधार पर लिये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है:-

1. फीजियोथैरेपिस्टः-

1.1 अपेक्षित योग्यता मास्टर ऑफ फिजियोथैरेपी (M.P.T)/ बैचलर ऑफ फिजियोथैरेपी (B.P.T)

1.2 कार्य:-

  • * ब्लॉक पर चिन्हित विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) की फीजियो थैरेपी संबंधी आवश्यकताओं का आकलन कर कार्ययोजना निर्माण करना।
  • * कार्यक्रम संचालन हेतु ब्लॉक पर कार्यरत संदर्भ शिक्षकों की क्षमता अभिवर्द्धन करना।
  • • विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CWSN) के अभिभावक को उनके घर पर इस कार्यकम के संचालन हेतु प्रशिक्षित करना।
  • * विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) को निर्धारित थैरेपी कार्यक्रम के अनुसार संबलन दिया जाना है। दिये गये थैरेपेटिक संबलन का समय-समय पर मूल्यांकन करते हुए किये गये सुधार का अभिलेख संधारण संदर्भ कक्ष पर किया जाना है।
  • * विद्यार्थियों (CwSN) की आवश्यकतानुसार थैरेपी कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए intervention का पुनर्निर्धारण किया जाना।
  • * विद्यार्थियों (CWSN) की समय एवं स्थानजनित तात्कालिक समस्याओं का निवारण।

1.3 मानदेय :-

* फिजियोथैरेपिस्ट हेतु प्रारम्भिक असेसमेन्ट के लिए अधिकतम ₹150/-प्रति विद्यार्थी एवं फोलोअप कार्यकम हेतु अधिकतम ₹ 100/- प्रति विद्यार्थी मानदेय देय होगा।

* जिला मुख्यालय से ब्लॉक संदर्भ केन्द्र (संदर्भ कक्ष) तक जाने हेतु साधारण रेल/बस का आने-जाने का वास्तविक किराया देय होगा। * फोलोअप कार्यक्रम के लिए फिजियोथैरेपिस्ट एवं विद्यार्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।

* फीजियोथैरेपिस्ट द्वारा प्रेषित बिल का भुगतान संदर्भ कया वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य एवं संदर्भ शिक्षक द्वारा प्रस्तुत कार्य रिपोर्ट के आधार पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

2. स्पीच थैरेपिस्ट :

2.1 अपेक्षित योग्यताः- बैचलर ऑफ ऑडियोलोजी, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी (B.A.S.L.P)/ डिप्लोमा इन कार्य:- हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच (D.H.L. S)

2.2 कार्य:-

  • * ब्लॉक पर चिन्हित विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) की स्पीच थैरेपी संबंधी आवश्यकताओं का आंकलन कर कार्ययोजना निर्माण करना।
  • * कार्यक्रम संचालन हेतु ब्लॉक पर कार्यरत संदर्भ शिक्षकों की क्षमता अभिवर्द्धन करना।
  • * विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CWSN) के अभिभावक को उनके घर पर इस कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रशिक्षित करना।
  • विद्यार्थियों (CwSN) को निधर्धारित थैरेपी कार्यक्रम के अनुसार संबंलन दिया जाना है। दिये गये थैरेपिक संबंलन का समय-समय पर मूल्यांकन करते हुए किये गये सुधार का अभिलेख संधारण संदर्भ कक्ष पर किया जाना है।
  • * विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CWSN) की आवश्यकतानुसार थैरेपी कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए intervention का पुनर्निर्धारण किया जाना।
  • विद्यार्थियों (CWSN) की समय एवं स्थानजनित तात्कालिक समस्याओं का निवारण।

2.3 मानदेय –

  • • स्पीच थैरेपस्टि हेतु प्रारम्भिक असेसमेन्ट के लिए अधिकतम ₹ 150/-प्रति विद्यार्थी एवं फोलोअप कार्यकम हेतु अधिकतम ₹ 100/- प्रति विद्यार्थी मानदेय देय होगा।
  • * जिला मुख्यालय से ब्लॉक संदर्भ केन्द्र (संदर्भ कक्ष) तक जाने हेतु साधारण रेल/बस का आने-जाने का वास्तविक किराया देय होगा।
  • * फोलोअप कार्यक्रम के लिए उपस्थिति अनिवार्य है।
  • * स्पीचथैरेपिस्ट द्वारा प्रेषित बिल का भुगतान संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय के प्रा प्रधानाचार्य एवं संदर्भ शिक्षक द्वारा प्रस्तुत कार्य रिपोर्ट के आधार पर मुख्र अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

3.क्लिनिकल साईकोलॉजिस्ट :-

3.1अपेक्षित योग्यताः डिप्लोमा इन क्लिनिकल साईकॉलोजी / एमएससी (क्लिनिकल साईकॉलोजी) कार्य

3.2 कार्य:-

  • अपेक्षित योग्यताः डिप्लोमा इन क्लिनिकल साईकॉलोजी / एमएससी (क्लिनिकल साईकॉलोजी) कार्य
  • * ब्लॉक पर चिन्हित मानसिक विमन्दित बच्चों का 1.Q. Level तय करना।
  • * विद्यार्थियों (CwSN) के 1.Q. Level के अनुसार कार्यक्रम निर्धारण करना।

  • • विद्यार्थियों (CWSN) के व्यवहार संबंधी समस्याओं के परिमार्जन हेतु कार्यक्रम निर्धारण करना।
  • * विद्यार्थियों (CwSN) के व्यवहार संबंधी समस्याओं के परिमार्जन हेतु निर्धारित कार्यक्रम के संचालन के लिए ब्लॉक संदर्भ शिक्षकों एवं अभिभावकों को परामर्श / प्रशिक्षण प्रदान करना।
  • विद्यार्थियों (CWSN) के संबंध में संदर्भ शिक्षक एवं अभिभावकों की विशिष्ट क्षमता अभिवर्द्धन करना।
  • * विद्यार्थियों (CWSN) की समय एवं स्थानजनित तात्कालिक समस्याओं का निवारण।

3.3 मानदेय

  • * क्लिनिकल साईकोलॉजिस्ट हेतु प्रारम्भिक असेसमेन्ट के लिए अधिकतम ₹150/- विद्यार्थी एवं फोलोअप कार्यकम हेतु अधिकतम ₹ 100/- प्रति विद्यार्थी मानदेय देय होगा।
  • • जिला मुख्यालय से ब्लॉक संदर्भ केन्द्र (संदर्भ कक्ष) तक जाने हेतु साधारण रेल/बस काआने-जाने का वास्तविक किराया देय होगा।
  • • फोलोअप कार्यक्रम के लिए उपस्थिति अनिवार्य है।
  • * साईकोलॉजिस्ट द्वारा प्रेषित बिल का भुगतान संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य एवं संदर्भ शिक्षक द्वारा प्रस्तुत कार्य रिपोर्ट के आधार पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

4. अन्य प्रावधान :-

1. जिले में ब्लॉक की संख्या तथा विद्यार्थियों (CWSN) की संख्या के आधार पर एक से अधिक पुनर्वास विशेषज्ञों की सेवाएँ ली जा सकेगी परन्तु किसी भी स्थिति में व्य्य जिले को आवंटित बजट राशि से अधिक नहीं किया जा सकेगा।

2. जिला परियोजना समन्वयक जिला स्तर पर उक्त विशेषज्ञों के चयन की योग्यता का उल्लेख करते हुए स्थानीय एक या दो दैनिक समाचार पत्रों में न्यूनतम पठनीय साइज में 15 जून से 15 जुलाई 2024 के मध्य विज्ञप्ति जारी करेंगे व प्रति विद्यार्थी की न्यूनतम दर के आधार पर योग्य विशेषज्ञ का चयन पारदर्शिता से सुनिश्चित करेंगे। सुलभ संदर्भ हेतु विज्ञप्ति का प्रारूप संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

3. थैरेपेटिक सर्विसेज की विज्ञप्ति हेतु व्यय इसी उपमद से किया जायेगा।

4. पुनर्वास विशेषज्ञों का चयन उक्त वर्णित शर्तों के अनुरूप ही जिला स्तर पर किया जाना है। इस संबंध में परिषद स्तर से कोई अनुमोदन अपेक्षित नहीं है।

5. संदर्भ व्यक्ति (CwSN) द्वारा विद्यार्थियों को दिये गये थैरेपिक संबंलन उपरान्त आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकम (RBSK) राजस्थान की DEIC टीम के पास धैरेपी जाये।

6. एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति में परिषद कार्यालय से निर्गत पत्र कमांक 5979 Date 05.09.2018 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

7. पुनर्वास विशेषज्ञों के साथ जिला परियोजना समन्वयक उक्त दरों पर वर्ष पर्यन्त कार्य करने हेतु ₹50 के नॉनज्युडीशियल स्टाम्प पेपर पर एम.ओ.यू करेंगे।

8. जिला परियोजना समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा जिले में चयनित पुनर्वास विशेषज्ञों को प्रत्येक माह की 5 तारीख से पूर्व संपूर्ण माह का विजिट कार्यक्रम निर्धारित कर दिया जायेगा। विजिट कार्यक्रम का निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि प्रत्येक ब्लॉक पर प्रतिमाह प्रत्येक पुनर्वास विशेषज्ञ की कम से कम एक बार मिजिट सुनिश्चित हो। कार्यक्रम की प्रभावी मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जाये।

9. विद्यार्थियों (CWSN) को पुनर्वास विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित तिथियों में संदर्भ कक्ष पर उपस्थिति सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित ब्लॉक के सीबीईओं के निर्देशन में ब्लॉक स्तर पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (Ibd) एवं संदर्भ कक्ष पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/ संदर्भ कक्ष वाले Schhol में कार्यरत विशेष शिक्षक का होगा। विजिट दिवस को कम से कम 10 पात्र बालक-बालिकाओं की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी। यदि इससे कम संख्या में विद्यार्थियों (CwSN) उपस्थित रहते हैं, तो सीबीईओं द्वारा संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

10. थैरेपेटिक संबंलन के दिन विद्यार्थियों (CwSN) एवं अभिभावकों के नाश्ते हेतु ₹20/- प्रति संभागी की दर से व्यय किया जा सकेगा।

11. विद्यार्थियों (CwSN) तथा संरक्षकों हेतु नाश्ते की व्यवस्था नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर की जाये।

12. विद्यार्थियों (CwSN) व अभिभावकों को साधारण रेल/बस का वास्तविक किराया परिषद कार्यालय द्वारा संदर्भ कक्ष हेतु जारी परिपत्रानुसार देय होगा।

13. यदि पुनर्वास विशेषज्ञ एम.ओ.यू के पश्चात् संतोषप्रद कार्य नहीं करते हैं तो उनके पंजीकरण निरस्ती हेतु लिखा जा सकेगा।

14. उक्तानुसार समस्त रिकोर्ड का संधारण संदर्भ कक्ष पर किया जायेगा।

15. उक्त कार्यक्रम के संपूर्ण पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी संबंधित ब्लॉक के सीबीईओं की होगी।

5. वित्तीय प्रावधान

  • पुनर्वास विशेषज्ञों की व्यवस्था हेतु हेतु राशि ₹15,000/- रूपये प्रति ब्लॉक का प्रावधान।
  • प्रत्येक माह की 7 तारीख तक प्रगति की सूचना निम्न प्रारूप में परिषद मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें।
क्रम संख्या
नाम पुनर्वास विशेषज्ञ
विशेषज्ञता का क्षेत्र
इस माह में असेसमेन्ट किये गये बच्चों का नाम एवं श्रेणीवार संख्या
इस माह में फोलोअप किये गये बच्चों का नाम एवं श्रेणीवार संख्या
असेसमेन्ट तथा फॉलोअप के पश्चात् बच्चों में परिलक्षित सुधार

(ii) अभिभावक परामर्शदात्री कार्यक्रम (Parents Counselling Programme)

समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत् राज्य के समस्त विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CWSN) की पहचान के पश्चात् उनके लिये आवश्यक सहायक सामग्री, अंग उपकरण एवं शिक्षण सामग्री का प्रबन्ध करते हुये शिक्षण व्यवस्था संदर्भ कक्ष/विद्यालयों में की जाती है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इन सेवाओं की अनुपलब्धता एवं जानकारी के अभाव में गंभीर दोष से प्रभावित बालक-बालिकाओं के माता-पिता अपेक्षित सम्बलन सेवाएं उपलब्ध करवाने में कठिनाई महसूस करते हैं। अभिभावकों को इस स्थिति से उबारने एवं विद्यार्थियों (CwSN) को उचित सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुये उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत इन विद्यार्थियों (CWSN) के अभिभावकों के लिए परामर्शदात्री कार्यक्रम का आयोजन निम्नानुसार किया जाना है-

1. पेरेन्ट्स काउंसलिंग संदर्भ कक्ष पर वर्ष में दो बार (जुलाई एवं अक्टूबर, 2024) आयोजित की जायेगी।

2.वीआई, एचआई, आईडी, सेरेब्रल पाल्सी एवं बहुदिव्यांगता श्रेणी के विशेष आवश्यकता बाले बालक-बालिकाओं के पेरेन्ट्स हेतु पेरेन्ट काउंसलिंग आयोजित की जाएगी।

3. जिला कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा पेरेन्ट्स काउंसलिंग कार्यक्रम की योजना बनाकर समस्त ब्लॉक को भिजवायी जायेगी। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन का दायित्व संबंधित ब्लॉक के सीबीईओं के निर्देशन में ब्लॉक स्तर पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (IEd) एवं संदर्भ कक्ष पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (CW5N)/संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय में कार्यरत विशेष शिक्षक का होगा।

4. अभिभावकों एवं विद्यार्थियों (CwSN) की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ब्लॉक स्तर पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (IEd) एवं संदर्भ कक्ष पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (CwSN)/विशेष शिक्षक (द्वितीय श्रेणी एवं L-I & II) द्वारा संबंधित विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CWSN) के अभिभावकों को समय पूर्व सूचना प्रेषित की जायेगी।

5. पेरेन्ट्स काउंसलिंग में सभी तीन श्रेणियों (पूर्ण दृटिबाधित, VI श्रवणबाधित, HI एवं मानसिक विमन्दित MR) के संदर्भ व्यक्ति (CwSN)/विशेष शिक्षक (द्वितीय श्रेणी एवं अध्यापक L-I & II) की उपस्थिति अनिवार्य है।

6. विद्यार्थियों (CWSN) एवं अभिभावकों को पेरेन्ट काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि में संदर्भ कक्ष पर उपस्थिति सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित ब्लॉक के सीबीईओं के निर्देशन में ब्लॉक स्तर पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (IED) एवं संदर्भ कक्ष पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (CSN) / संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय में कार्यरत विशेष शिक्षक का होगा।

7. काउंसलिंग के दौरान संदर्भ व्यक्ति (CwSN)/ विशेष शिक्षक (द्वितीय श्रेणी एवं अध्यापक L- & 11) द्वारा पैरेन्ट्स के सहयोग से विद्यार्थियों (CWSN) की केस हिस्ट्री संलग्न प्रपत्र में तैयार की जावेगी एवं प्रत्येक विद्यार्थियों (CwSN) हेतु पृथक् पृथक् फाईल का संधारण संदर्भ कक्ष पर किया जावेगा। काउंसलिंग के दौरान संदर्भ व्यक्ति (CWSN) विशेष शिक्षक (द्वितीय श्रेणी एवं अध्यापक L- 1 & 11) द्वारा पैरेन्ट्स को भावनात्मक सम्बलन प्रदान करते हुये विद्यार्थियों के लिये उपयुक्त पुनर्वास आवश्यकताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

8. संदर्भ कक्ष/संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय में किसी श्रेणी विशेष के संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/विशेष शिक्षक (द्वितीय श्रेणी एवं अध्यापक L-I & II) उपलब्ध न होने की स्थिति में ब्लॉक के किसी अन्य विद्यालय से उस श्रेणी के विशेष शिक्षक को पेरेन्ट्स काउंसलिंग कार्यकम हेतु लगाया जाना सुनिश्चित करें।

9. अभिभावकों को समावेशी शिक्षा की समस्त गतिविधियों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाकर विद्यार्थियों (CWSN) की अधिकतम भागादारी हेतु प्रेरित किया जायेगा।

10. काउंसलिंग के दौरान लंच के पूर्व सभी अभिभावकों को एक साथ काउंसलिंग प्रदान की जायेगी एवं लंघ उपरान्त अलग-अलग विकलांगता श्रेणी (VI, HI & MR) के अन संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/विशेष शिक्षक (द्वितीय श्रेणी एवं 1-1 & 11) द्वारा काउंसलिंग प्रदान की जायेगी।

11. अभिभावकों को विद्यार्थियों (CwSN) के लिये “अतिसुरक्षा एवं परित्याग’ की प्रवृत्ति समाप्त करते हुए विद्यार्थियों (CwSN) के लिये घर-परिवार में सामान्य वातावरण एवं सामान्य व्यवहार हेतु प्रेरित किया जायेगा।

12. काउंसलिंग के दौरान अभिभावकों के साथ सहानुभूति (Sympathy) के स्थान पर तदनुभूति (Empathy) का सिद्धान्त अपनाया जाये ताकि अभिभावक हीनता की भावना महसूस ना करें।

13. काउंसलिंग के दौरान अभिभावकों की सहभागिता एवं उत्तरदायित्वों के कम में विस्तृत जानकारी प्रदान की जायेगी।

14. राज्य सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CWSN) हेतु उपलब्ध सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की जायेगी।

15. यदि विद्यार्थी द्वारा किसी अंग-उपकरण का उपयोग किया रहा है तो इनकी देखभाल व निरन्तर कार्यकुशलता के लिए अभिभावक को जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।

16. विद्यार्थियों (CwSN) के दोष की गंभीरता के नियंत्रण हेतु आवश्यक गतिविधियों का निर्धारण करते हुये अभिभावकों को इस कार्यक्रम में भागीदारी हेतु प्रेरित किया जायेगा।

17. होमबेस्ड एज्यूकेशन के बालक-बालिकाओं हेतु संदर्भ कक्ष में उपलब्ध करवाये जाने वाले शैक्षिक / थैरेपेटिक संबंलन के संबंध में जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।

18. कार्यक्रम समापन उपरान्त जिला कार्यालय समग्र शिक्षा एकीकृत रिपोर्ट परिषद् कार्यालय को प्रेषित करें।

19. परिषद् कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रेषित मॉड्यूल के आधार पर पेरेन्ट्स काउंसलिंग करवायी जायेगी।

वित्तीय प्रावधान –

सत्र में दो पेरेन्ट्स काउंसलिंग कार्यक्रम हेतु अधिकतम राशि ₹20.000/-प्रति ब्लॉक का प्रावधान है। प्रति पेरेन्ट्स काउंसलिंग कार्यक्रम हेतु व्यय निम्नानुसार किया जा सकेगा

प्रति अभिभावक काउसंलिग व्यय प्रावधान:-

गतिविधि का नाम संभागियों की संख्या राशि
संभागियों हेतु चाय, भोजन व्यवस्था। 100    दर 60/- 6000/-
स्टेशनरी व अन्य व्यय। एकमुश्त 500/-
संभागियों हेतु आने-जाने का किराया। वास्तविक 3500/-
योग 10,000/-
  • आवश्यकता होने पर एक उपमद में निर्धारित प्रावधान से अधिक व्यय होने के स्थिति में अन्य उपमद की बचत से व्यय किया जा सकता है किन्तु कुल व्यय ₹ 10,000/- प्रति पेरेन्ट काउंसलिंग कार्यकम से अधिक नहीं होना चाहिए। पेरेन्ट्स काउंसलिंग हेतु व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जनवरी 2025 में प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
  • पेरेन्ट्स काउंसलिंग हेतु प्रति दिवस अधिकतम 50 अभिभावकों एवं 50 बच्चों को ही आमंत्रित किया जायेगा।
  • उक्त मानदण्डानुसार पेरेन्ट्स काउंसलिंग संदर्भ कक्ष पर वर्ष में दो बार जुलाई एवं अक्टूबर, 2024 में आयोजित किया जाना है।

लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :-

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जाये।

2. व्यथ राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

3. राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रकियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

थैरेपेटिक सेवाएं (Therapeutic Services) Order Pdf
CWSN Other Schemes 2024-25 All Orders
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