Overview – 2025 की सबसे बड़ी अपडेट, अब मत चूको
राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए राजकीय कर्मचारियों के ट्रांसफर बैन में सीमावर्ती जिलों के लिए छूट दे दी है।
➡️ यह छूट सभी निगमों / मंडलों / बोर्डों / स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होगी।
➡️ यह फैसला लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए सपनों की राहत बनकर आया है।
🟢 H2: Transfer Relief Table (Hindi + English)
विवरण (Hindi) | Details (English) |
आदेश जारी करने वाला विभाग | प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (Section-1) |
आदेश संख्या | प.5 (1) प्रसु/सम/अनु-1/2018 |
आदेश तिथि | 08 मई 2025 |
छूट किन जिलों को मिली है? | अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जिले |
पूर्व आदेश का संदर्भ | आदेश दिनांक 04.01.2023 (प्रतिबंध लागू) |
अब क्या हुआ है? | ट्रांसफर बैन में छूट दी गई |
आदेश पर हस्ताक्षर | उर्मिला राजोरिया (शासन सचिव) |
🟢 Eligibility – किन जिलों को छूट?
✔️ Eligible जिलों में वही जिले शामिल होंगे जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं।
✔️ यह आदेश सभी राजकीय अधिकारी, कर्मचारी, बोर्ड व निगम कर्मियों पर लागू होगा।
✔️ Govt Transfer Rule – कोई अलग प्रक्रिया नहीं, सिर्फ आदेश के अनुसार कार्य।
🟢 Direct Selection Process
👉 ट्रांसफर डिपार्टमेंटल स्तर पर अनुमोदित होगा।
👉 पूरी प्रक्रिया राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।
🟢 Application Process – जल्दी आवेदन करें
📌 अगर आप सीमावर्ती जिलों में ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं तो अपने विभाग को पत्र के माध्यम से सूचित करें।
📩 प्रक्रिया शुरू हो चुकी है – Apply करें तुरंत!
📝 आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से विभागीय आदेशों के अनुसार होगी।
🟢 Important Dates
इवेंट | तारीख |
ट्रांसफर बैन छूट आदेश जारी | 08 मई 2025 |
पूर्व प्रतिबंध लागू था | 15 जनवरी 2023 से |
अगला अपडेट | आगामी आदेशों तक |
🟢 Official Links
🔗 📄 आधिकारिक आदेश PDF देखें
🔗 🏛 राजस्थान सरकार की वेबसाइट
🟢 FAQs (People Also Ask Style)
❓ Q1: ट्रांसफर बैन में किन जिलों को छूट दी गई है?
🔸 उत्तर: केवल राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे जिलों को यह छूट दी गई है।
❓ Q2: क्या यह छूट सभी विभागों पर लागू है?
🔸 उत्तर: हां, यह सभी राजकीय विभाग, निगम, मण्डल, बोर्ड और स्वायत्तशासी संस्थाओं पर लागू है।
❓ Q3: क्या अब ट्रांसफर के लिए आवेदन करना होगा?
🔸 उत्तर: कर्मचारी विभागीय प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं