Palanhar Yojna Apply Full Details in Hindi

पालनहार (Palanhar) योजना क्या है ?

पालनहार योजना क्या है,पालनहार छात्रावास योजना, नवीनतम आदेश , पेमेंट वृद्धि आदेश,दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया,महत्वपूर्ण लिंक के बारे में जानेंगे।

राज्य के ऐसे अनाथ एवं देख रेख और संरक्षण के परिभाषित श्रेणियों में आने वाले बालक/बालिकाओं को परिवार के ही अन्दर समुचित देखरेख, संरक्षण एवं शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये सरकार की ओर से आर्थिक सहायता देना है।

पालनहार योजना में आवेदन की क्या प्रक्रिया है ?

पालनहार योजना में ऑनलाइन आवेदन पत्र ही स्वीकार्य होंगे, जो किसी भी नजदीकी ई-मित्र कियोस्क केन्द्र अथवा एस.एस.ओ. पोर्टल के माध्यम से फेस प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जा सकता है।

पालनहार के पंजीकरण में क्या-क्या दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है ?

उत्तर पालनहार योजना में आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक है:-

  • → जनाधार कार्ड
  • → राजस्थान राज्य के निवासी होने अथवा राज्य में कम से कम तीन साल से रहने का प्रमाण हेतु आवेदक के

            मूल निवास प्रमाण पत्र/राशन कार्ड / मतदाता पहचान पत्र आवश्यक है।

यदि पालनहार;

  • ✓ बी.पी.एल./आस्था/अन्तयोदय कार्ड धारक है, अधवा
  • ✓ पेंशनर्स (विधवा/तलाकशुदा / परित्यक्ता/विशेष योग्जन, सिलिकोसिस पेंशन) धारक है, अथवा
  • ✓ पीडीएस लाभार्थी है, तो प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

→ पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख से अधिक नहीं होने का प्रमाण।

यदि पालनहार,

✓ बी.पी.एल./आस्था/अन्तयोदय कार्ड धारक है, अथवा

✓ पेंशन (विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विशेष योग्जन, सिलिकोसिस प्रमाण पत्र धारक) धारक है, तो प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

बच्चों के पंजीकरण में अनिवार्य दस्तावेज क्या-क्या है ?

पालनहार योजना में आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैः-

  • ✓ आधार कार्ड
  • ✓ बच्चे को पालनहार के जनाधार में जुड़ना आवश्यक है।
  • बच्चे को शाला दर्पण पोर्टल से सत्यापन (वेरीफाई) होने की स्थिति में अध्ययनरत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
  • ✓ बच्चे का आंगनबाडी केन्द्र पर पंजीकृत्त होने/विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पंत्र

पालनहार योजनान्तर्गत कौन-कौन सी श्रेणी के बालक / बालिका पात्र है?

उत्तर पालनहार योजना में निम्न श्रेणी के बालक/बालिका पात्र है-

  • 1. अनाथ बालक/बालिका
  • 2. न्यायिक आदेशों के तहत् मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे
  • 3. पेंशन प्राप्त कर रही विधवा माता के बच्चे (एक समय में अधिकतम 3 बच्चे)
  • 4. पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे
  • 5. एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चे
  • 6. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता / पिता के बच्चे
  • 7. नाता जाने बाली माता के बच्चे (एक समय में अधिकतम 3 बच्चे)
  • 8. विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे
  • 9. पेंशन प्राप्त कर रही तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे
  • 10. सिलिकोसिस पीडित माता पिता के बच्चे

पालनहार योजनान्तर्गत पात्रता की श्रेणीवार अनिवार्य दस्तावेज कौन-कौन से है ?

श्रेणीवार दस्तावेज निम्नानुसार है-

  • 1) अनाथ बच्चे के संदर्भ में बच्चे के माता-पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • 2) न्यायिक आदेशों के तहत् मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे के संदर्भ में न्यायालय द्वारा जारी दण्डादेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
  • 3) विधवा महिला के संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) प्रस्तुत करना होगा।
  • 4) पुनर्विवाहित विधवा माता के संदर्भ में पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • 5) एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता/पिता के संदर्भ में राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसायटी में कराए गए पंजीयन का प्रमाण पत्र/ग्रीन डायरी प्रस्तुत करनी होगी।
  • 6) कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के संदर्भ में चिकित्सा अधिकारी / बोर्ड (राज्य सरकार द्वारा अधिकृत) द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • 7) नाता जाने वाली माता के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत एवं पटवारी की संयुक्त रिपोर्ट एवं नगरीय क्षेत्र में वार्ड मेम्बर/पार्षद, पटवारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/स्थानीय निकाय की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • 8) विशेष योग्यजन माता/पिता के संदर्भ में चिकित्सा अधिकारी / बोर्ड (राज्य सरकार द्वारा अधिकृत) द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता का निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • 9) तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) प्रस्तुत करना होगा।
  • 10) सिलिकोसिस पीडित माता/पिता के संदर्भ में सक्षम चिकित्सा अधिकारी/बोर्ड (राज्य सरकार द्वारा अधिकृत) द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

पालनहार योजनान्तर्गत्त कितनी अनुदान राशि देय है ?

देय लामः-

  • 1. अनाथ श्रेणी के 0-6 वर्ष तक की आयु के बच्चे हेतु 1500 रूपये प्रतिमाह तथा 6-18 वर्ष तक की आयु के बच्चे हेतु 2500 रूपये प्रतिमाह (आंगनबाड़ी / विद्यालय जाना अनिवार्य) 
  • 2. शेष अन्य सभी श्रेणी 0-6 वर्ष तक की आयु के बच्चे हेतु 750 रुपये प्रतिमाह तथा 6-18 के वर्ष तक  की आयु के बच्चे हेतु 1500 रुपये प्रतिमाह (आंगनबाड़ी / विद्यालय जाना अनिवार्य)
  • 3. पुस्तकें / स्टेशनरी, वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि हेतु 2000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त देय (विधवा पालनहार व नाता पालनहार में देय नहीं)

बालक/बालिका द्वारा राज्य/जिले से बाहर अध्ययन करने की स्थिति में क्या योजनान्तर्गत पात्र है ?

पालनहार योजना में बालक/बालिका द्वारा अन्य जिले / राज्य में अध्ययनरत् होने की स्थिति में भी अनुदान पात्रता मानी जायेगी।

प्रश्न आवेदन में आक्षेप (Objection) के क्या कारण है, एवं आक्षेप को देखने के लिये क्या करें ?

उत्तर पालनहार योजना में आवेदन पत्र में लगे आक्षेपों की जानकारी हेतु संबंधित ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा पालनहार पोर्टल  अथवा पालनहार स्कीम एप्प से प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्न पालनहार योजना में आक्षेप (Objection) की पूर्ति हेतु निर्धारित समयावधि कित्तनी है ?

उत्तर पालनहार योजना में आवेदन पत्र में लगाये गये आक्षेपों की 90 दिवस में आवेदक द्वारा कमी-पूर्ति नहीं करने की स्थिति में आवेदन को स्वतः निरस्त कर दिया जावेगा।

प्रश्न आवेदन में आक्षेप (Objection) की पूर्ति कहाँ से करावें ?

उत्तर पालनहार योजना में आवेदन पत्र में लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति किसी भी नजदीकी ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन क्रमांक / जनाधार के द्वारा अथवा पालनहार स्कीम एप्प के माध्यम से की जा सकती है।

प्रश्न पालनहार योजना में भुगतान की जानकारी कहां से प्राप्त की जा सकती है ?

उत्तर पालनहार योजना के भुगतान की जानकारी ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा पालनहार पोर्टल  पर आवेदन क्रमांक / जनाधार नम्बर से अथवा पालनहार स्कीम एप्प के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी।

प्रश्न पालनहार योजना में नियमित्त भुगतान प्राप्त नहीं होने के क्या कारण हो सकते है ?

उत्तर पालनहार योजना में नियमित भुगतान प्राप्त नहीं होने के निम्न कारण हो सकते है

1. पालनहार/बच्चों का वार्षिक नवीनीकरण (सत्यापन) लंबित होना।

2. आवेदक के बैंक खाता संख्या अथवा आई.एफ.एस.सी. कोड (Bank Account & IFSC Code) सही नहीं होना।

3. ऑनलाइन आवेदन पत्र में जनाधार नम्बर अपडेट नहीं होना।

प्रश्न ऑनलाइन आवेदन पत्र में जनाधार/आधार कहाँ से अपडेट करावें ?

उत्तर पालनहार योजना में ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक / बच्चों का जनाधार / आधार संख्या सही अद्यतन नहीं होने की स्थिति में विभाग के जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से अपडेट करवाया जा सकता है।

प्रश्न आवेदन में बैंक खाता विवरण अथवा मोबाइल नम्बर कैसे एवं कहाँ से सही करावें ?

उत्तर पालनहार योजना में ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक का बैंक खाता संख्या अधवा मोबाइल नम्बर अपडेट करवाने हेतु सर्वप्रथम जनाधार कार्ड में अपडेट करवाना आवश्यक है। जनाधार में अपडेट होने के बाद ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय से अपडेट करवाया जा सकता है।

प्रश्न ई-मित्र कियोस्क केन्द्र बंद हो जाने की स्थिति में ई-मित्र बदलवाने हेतु क्या किया जावे ? उत्तर पालनहार योजना में ई-मित्र कियोस्क केन्द्र बंद हो जाने की स्थिति में ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय से आवेदन पत्र अन्य ई-मित्र कियोस्क केन्द्र पर हस्तान्तरित करवाया जा सकता है।

प्रश्न पालनहार योजनान्तर्गत अपात्र होने के क्या कारण हो सकते है ?

उत्तर पालनहार योजना में यदि कोई पालनहार का राजकीय सेवा में आना, वार्षिक आय में बढ़ोतरी, विधवा का पुनर्विवाह हो जाना, पालनहार/बच्चे की मृत्यु हो जाना, तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला द्वारा पुर्नविवाह कर लेने की स्थिति में अपात्र माना जावेगा। ऐसी स्थिति में पालनहार आवेदन/बच्चों को स्टॉप करवाने हेतु पालनहार/परिवार का दायित्व होगा। विभाग के ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय से पालनहार आवेदन / बच्चों को स्टॉप करवाया जा सकता है।

प्रश्न बालक/बालिका द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने अथवा नियमित अध्ययनरत नहीं होने की स्थिति में क्या किया जावे ?

उत्तर पालनहार योजना में बालक / बालिका द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने अथवा नियमित अध्ययनस्त नहीं होने की स्थिति में विभाग के ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय से पालनहार आवेदन/बच्चों को स्टॉप करवाया जा सकता है।

प्रश्न क्या पालनहार योजना में 19 वर्ष तक की आयु के बच्चों को लाभ दिये जाने का प्रावधान है

उत्तर बच्चे द्वारा 12 वीं कक्षा अथवा निम्न कक्षा में अध्ययनरत् होने/ रहने से पूर्व यदि 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर ली जाती है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे बच्चे को एक अतिरिक्त वर्ष तक (19 वर्ष तक) की उम्र पूर्ण करने तक लाभ प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

प्रश्न ऑनलाइन आवेदन पत्र में जन्म तिथि गलत दर्ज होने की स्थिति में क्या करें ?

उत्तर यदि किसी लाभार्थी द्वारा बच्चे के 18 अथवा 19 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले जन्म तिथि में संशोधन करवाये जाने की स्थिति में, अधिकतम एक बार बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र/10 वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर जनाधार/आधार पोर्टल के माध्यम से संशोधन हो सकेगा।

प्रश्न क्या पालनहार योजना में मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है ?

उत्तर पालनहार योजना अन्तर्गत बी.पी.एल./आस्था/अन्तयोदय कार्ड धारक है, अथवा पेंशनर्स (विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विशेष योग्जन, सिलिकोसिस पेंशन) धारक है. अथवा पीडीएस लाभार्थी है, तो प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रश्न पालनहार योजना में नियमित भुगतान प्राप्त करने हेतु क्या करें ?

उत्तर पालनहार योजना में प्रत्येक वर्ष माह जुलाई में पालनहार एवं बच्चों का वार्षिक नवीनीकरण (सत्यापन) तथा बच्चों का अध्ययन प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना आवश्यक है।

  • ✓ आवेदक द्वारा स्वयं के जीवित होने एवं बच्चों के आंगनवाडी में पंजीकृत / विद्यालय में अध्ययनरत रहने का वार्षिक नवीनीकरण (सत्यापन) अधिकतम 6 गाह (माह जुलाई से दिसम्बर) की समयावधि में करवाना अनिवार्य होगा। पालनहार द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर सत्यापन नहीं करवाने की स्थिति में चालू शैक्षणिक सत्र में आवेदन पत्र स्वतः अस्थाई रूप से निरस्त (Temporary Reject) कर दिया जाएगा।
  • ✓ आवेदक द्वारा 1 शैक्षणिक वर्ष (माह जुलाई से जून) में वार्षिक नवीनीकरण (सत्यापन) नहीं करवाने की स्थिति में आवेदन को लंबित शैक्षणिक सत्र के लिये स्थाई रूप से निरस्त कर दिया जावेगा तथा आवेदक उक्त अवधि का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं माना जावेगा।

प्रश्न पालनहार योजना में नियमित भुगतान प्राप्त करने हेतु क्या करें ?

उत्तर पालनहार योजना में प्रत्येक वर्ष माह जुलाई में पालनहार एवं बच्चों का वार्षिक नवीनीकरण (सत्यापन) तथा बच्चों का अध्ययन प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना आवश्यक है।

  • ✓ आवेदक द्वारा स्वयं के जीवित होने एवं बच्चों के आंगनवाडी में पंजीकृत / विद्यालय में अध्ययनरत रहने का वार्षिक नवीनीकरण (सत्यापन) अधिकतम 6 माह (माह जुलाई से दिसम्बर) की समयावधि में करवाना अनिवार्य होगा। पालनहार द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर सत्यापन नहीं करवाने की स्थिति में चालू शैक्षणिक सत्र में आवेदन पत्र स्वतः अस्थाई रूप से निरस्त (Temporary Reject) कर दिया जाएगा।
  • ✓ आवेदक द्वारा 1 शैक्षणिक वर्ष (माह जुलाई से जून) में वार्षिक नवीनीकरण (सत्यापन) नहीं करवाने की स्थिति में आवेदन को लंबित शैक्षणिक सत्र के लिये स्थाई रूप से निरस्त कर दिया जावेगा तथा आवेदक उक्त अवधि का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं माना जावेगा।

प्रश्न पालनहार योजना में लाभान्वित बच्चों का विद्यालय के शालादर्पण पोर्टल पर उनके आधार नम्बर अपडेट है, तो ऐसी स्थिति क्या प्रत्येक वर्ष अध्ययन प्रमाण पत्र पृथक से जमा करवाना आवश्यक है ?

उत्तर पालनहार योजना में प्रत्येक वर्ष माह जुलाई में बच्चों का वार्षिक नवीनीकरण (सत्यापन) करवाना आवश्यक है। योजनान्तर्गत ऐसे बच्चे जिनका अध्ययन प्रमाण पत्र शालादर्पण पोर्टल से प्राप्त हो जाता है, तो उन्हें पृथक से अध्ययन प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रश्न क्या पालनहार योजना में आय प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है ?

उत्तर पालनहार योजना अन्तर्गत बी.पी.एल./ आस्था/अन्तयोदय कार्ड धारक है अथवा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त कर रहे आवेदक के आवेदन में आय प्रमाण पत्र की बाध्यता समाप्त की जा चुकी है।

प्रश्न क्या पालनहार योजना में सहोदर भाई-बहिन को पालनहार नियुक्त किये जाने का प्रावधान है ?

उत्तर पालनहार योजना अन्तर्गत ऐसे वयरक भाई बहिन जो अपने सगे भाई बहिन का पालन-पोषण करते हो को पालनहार बनाया जा सकता है।

प्रश्न पालनहार स्कीम एप्प के माध्यम से क्या-क्या सेवाएँ प्राप्त की जा सकती है ?

उत्तर पालनहार स्कीम एप्प के माध्यम से निम्नलिखित सेवाएँ प्राप्त की जा सकती है:-

  • 1. फेस प्रमाणीकरण के माध्यम से पालनहार योजना में नवीन आवेदन किया जा सकता है।
  • 2. पालनहार स्कीम एप्प के माध्यम से पालनहार योजना के आवेदन में आक्षेपों की पूर्ति की जा सकती है।
  • 3. फेरा प्रमाणीकरण के माध्यम से बच्चों एवं पालनहार का वार्षिक नवीनीकरण (सत्यापन) किया जा सकता है।
  • 4.आवेदन की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
  • 5. योजनान्तर्गत भुगतान विवरण की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
  1. पालनहार के नवीनीकरण (सत्यापन) या पालनहार योजनान्तर्गत नवीन आवेदन किए जाने हेतु इस एप्प को मोबाइल में इन्स्टॉल करना अनिवार्य है।
  2. फेस प्रमाणीकरण के माध्यम से पालनहार का वार्षिक नवीनीकरण (सत्यापन),  आवेदन की वर्तमान स्थिति,पालनहार भुगतान विवरण
  3. फेस प्रमाणीकरण के माध्यम से योजनान्तर्गत नवीनआवेदन, पालनहार  आवेदन की वर्तमान स्थिति,आक्षेप का निस्तारण
गूगल लैस मोबाइल एप्लीकेशन से निम्नलिखित  प्रदर्शित होने वाले लिंक के माध्यम से पालनहार योजना से संबंधित मोबाइल एप्पलीकेशन गूगल प्ले Google Play स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। 

Palanhar Yojna Important Link

Palanhar Yojna Official Website Social Justice and Empowerment Department
आधार फेस आरडी मोबाइल एप्प AadhaarFaceRD
पालनहार नवीनीकरण मोबाइल एप्प SJED Palanhar Scheme
पालनहार नवीन आवेदन मोबाइल एप्प SJED Application
Palanhar Residential Hostel Order Order Link
Palanhar Ammount Increase Order PDF
Palanhar Yojna User Manual How to Apply
आवेदन में आक्षेप (Objection)Status देखने का लिंक Palanhar Form Objection Status
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raj.palanhar@rajasthan.gov.in

Palanhar yojna 2024-25

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