महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालयों में सत्र 2024-25 में विद्यार्थियों के नव प्रवेश के लिए हेतु दिशा-निर्देश

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) / राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में सत्र 2024-25 में विद्यार्थियों के नव प्रवेश के लिए संस्था प्रधानों व विद्यार्थियों/अभिभावकों हेतु दिशा-निर्देश

MGGS School New Admission 2024-25

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) / राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में तथा इन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में संचालित पूर्व प्राथमिक “बाल वाटिका” कक्षाओं में सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु अभिभावकों / विद्यार्थियों से दिनांकः 07.05.2024 से दिनांकः 06.06.2024 तक शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन भरवाये गये है। उपर्युक्तानुसार ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से भरवाये गये आवेदनों के संबंध में सत्र 2024-25 में आर.टी.ई. के मापदण्डानुसार प्रवेश हेतु निम्नानुसार समय सारणी प्रेषित की जा रही है:- MGGS School New Admission Directions 2024-25

mggs school 2024

क्र.सं. कार्यक्रम का विवरण निर्धारित तिथि/ समयावधि विशेष विवरण
1. ऑनलाईन लॉटरी निकालने की तिथि 18.06.2024 शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर के माध्यम से।
2. ऑनलाईन लॉटरी के उपरान्त चयनित विद्यार्थी

द्वारा शाला दर्पण पोर्टल के संबंधित मॉड्यूल के  माध्यम से आवंटित / प्रदर्शित विद्यालयों में से किसी एक विद्यालय में रिपोर्टिंग (विद्यालय लॉक) करना।

19.06.2024 से 23.06.2024 तक संबंधित विद्यार्थी / अभिभावक द्वारा ।
3. ऑनलाईन रिपोर्टिंग (विद्यालय लॉक) के उपरान्त चयनित विद्यार्थियों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना। 19.06.2024 से 23.06.2024 तक संबंधित विद्यालय द्वारा।
4. ऑनलाईन रिपोर्टिंग (विद्यालय लॉक) के  उपरान्त उपरान्त संबंधित विद्यार्थी/अभिभावक द्वारा लॉक किये गये संबंधित विद्यालय में प्रवेश हेतु व्यक्तिशः उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेज (आवेदन की हस्ताक्षरित प्रति व अन्य आवश्यक वांछनीय दस्तावेज) विद्यालय प्रशासन को प्रस्तुत करना। 24.06.2024 से 04.07.2024 तक 

(विद्यालय कार्य दिवस/विद्यालय समय में)

संबंधित विद्यार्थी / अभिभावक द्वारा।
5. विद्यार्थी/अभिभावक द्वारा संबंधित विद्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने/नहीं किये जाने पर,  संस्था प्रधान द्वारा संबंधित मॉड्यूल में विद्यार्थी के नाम के सामने प्रदर्शित विकल्प (प्रवेश/ डिलीट) भरा जाना। 24.06.2024 से 04.07.2024 तक संबंधित विद्यालय द्वारा

MGGS School New Admission Directions 2024-25

1- विभाग द्वारा विद्यालय स्तर पर मापदण्डानुसार निर्धारित / उपलब्ध कक्षावार रिक्तियों के अनुरूप शाला दर्पण पोर्टल के ऑनलाईन मॉड्यूल द्वारा दिनांकः 18.06.2024 को लॉटरी निकाली जायेगी।

2- उक्त ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया के माध्यम से एक आवेदक से एक ही आवेदन भरवाया गया है तथा आवेदन में अधिकतम 05 विद्यालयों के विकल्प की वरीयता भरवाई गई है।

3- दिनांकः 18.06.2024 को आयोजित होने वाली ऑनलाईन लॉटरी की प्रक्रिया में प्रत्येक विद्यार्थी को उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरे गये विद्यालय विकल्पों को वरीयता (1 से 5 तक) दी जायेगी तथा इसी प्रकार प्रत्येक विद्यालय में कक्षावार उपलब्ध सीटों के अनुरूप विद्यार्थियों (आवेदकों) की वरीयता निर्धारण की जायेगी एवं शेष आवेदकों की एक रिजर्व सूची भी वरीयतानुसार निर्धारित की जायेगी।

4- ऑनलाईन लॉटरी के उपरान्त चयनित विद्यार्थी/अभिभावक द्वारा शाला दर्पण पोर्टल के संबंधित मॉड्यूल के माध्यम से आवंटित / प्रदर्शित विद्यालयों में से किसी एक विद्यालय में निर्धारित तिथि तक रिपोर्टिंग (विद्यालय लॉक) करना आवश्यक होगा। अन्यथा विभाग द्वारा अन्य विद्यार्थियों को विद्यालय आवंटन पश्चात शेष रही उपलब्ध सीटों में से आवेदक को उसकी सर्वोच्च वरीयता अनुसार विद्यालय आवंटित कर दिया जायेगा।

5- ऑनलाईन रिपोर्टिंग (विद्यालय लॉक) के उपरान्त संबंधित विद्यार्थी / अभिभावक द्वारा लॉक किये गये संबंधित विद्यालय में प्रवेश हेतु निर्धारित समय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेज (आवेदन की हस्ताक्षरित प्रति व अन्य आवश्यक वांछनीय दस्तावेज) विद्यालय प्रशासन को प्रस्तुत नहीं करता है तो, आवेदक की पात्रता निरस्त समझी जायेगी।

6- उपर्युक्तानुसार विद्यालय में प्रवेश की अन्तिम तिथि के उपरान्त, आवंटित विद्यार्थियों द्वारा संबंधित लॉक किये गये विद्यालय में प्रवेश नहीं लेने से शेष रही रिक्तियों के लिए, विभाग द्वारा पूर्व में ऑनलाईन तैयार की गई आवेदकों की रिजर्व सूची में से वरीयता अनुसार विद्यार्थियों को आगामी समय में उक्त प्रक्रिया के अनुसार विद्यालय आवंटन, रिपोर्टिंग व प्रवेश हेतु अवसर दिया जायेगा।

7- शासन के परिपत्र दिनांकः 14.06.2019 के अनुसार “विद्यालय की कक्षा 11वीं व 12वीं में 60 विद्य ार्थी प्रति सैक्शन निर्धारित है”, उक्त के अनुरूप विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करें।

8- राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः प.4 (15) शिक्षा 1/2022 जयपुर, दिनांकः 16.07.2022 की पालना में भामाशाह द्वारा गोद लेकर 50 लाख रूपये से अधिक राशि के कार्य करवाये गये है अथवा सम्पूर्ण विद्यालय भवन निर्मित कर जिसमें 50 लाख रूपये से अधिक राशि का व्यय हुआ है, दान दिया गया है। ऐसे भानाशाहों की अभिशंषा पर संबंधित विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 02 एवं सम्पूर्ण विद्यालय में प्रतिवर्ष अधिकतम 10 विद्यार्थियों को प्रवेश दिये जाने हेतु प्रवेश कोटा निर्धारित किया गया है। यह कोटा उक्त विद्यालयों में संचालित कक्षाओं की निर्धारित सीटों के अत्तिरिक्त सीटों के लिए होगा। उक्त प्रवेश ऑनलाईन किये गये आवेदनों में से आवेदकों की रिजर्व सूची जारी किये जाने के उपरान्त, विद्यालय प्रशासन द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से किये जायेंगे।

शेष शर्ते विभागीय दिशा-निर्देश पत्र दिनांक: 22.04.2024 व 06.05.2024 के अनुसार यथावत रहेगी।

www.apnigovt.com

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