Medical Assessment Camps 2024-25
1. Identification and Assessment (Medical Assessment Camps)
राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता बाले छात्र-छात्राओं (CWSN) के चिकित्सकीय एवं क्रियात्मक आवश्यकताओं के आंकलन करने तथा इन विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकतानुसार सम्बलन, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, शिक्षण सामग्री, विविध उपकरण एवं लो-विजन उपकरण आदि प्रदान करने हेतु Identification and Assessment (Medical Assessment Camps) आयोजित किये जाने हैं। उक्त गतिविधि NEP 2020 के Group-2, Reference Para No. 6.10 & 6.11 & Tracker-181 से संबंधित है।
Identification and Assessment (Medical Assessment Camp) भारतीय कृत्रिम अंग-उपकरण निर्माण संस्थान, Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (Alimco) कानपुर/नई दिल्ली एवं प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा शिक्षा के सहयोग से ब्लॉक/जिला स्तर पर आयोजित किये जाते हैं। Identification and Assessment (Medical Assessment Camps) हेतु मेडीकल बोर्ड का गठन किया जाकर निम्न सारणी में अंकित विवरण के अनुसार कार्य संपादित करवा
श्रेणी | किये जाने वाले कार्य |
1 अस्थि दोष विशेषज्ञ |
अस्थि दोष से प्रभावित छात्र-छात्राओं हेतु आवश्यक अंग व उपकरणों का निर्धारण एवं स्थायी दिव्यांगता व प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना। |
2 आई स्पेशलिस्ट | छात्र-छात्राओं की आँखों की जाँच करके आवश्यकता अनुसार उपकरणों का निर्धारण (धश्मा, मेग्नीफायर) एवं प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना। |
3 ई एन टी स्पेशलिस्ट | छात्र-छात्राओं के श्रवण एवं स्वर मैकेनिज्म की जाँच करते हुए आवश्यकता का निर्धारण करना एवं प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना। |
4 मनोचिकित्सक | मानसिक विमन्दिता एवं मानसिक बीमारी की जाँच करते हुए आवश्यकता का निर्धारण करना एवं प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना। |
5 सामान्य चिकित्सक | सामान्य जांच एवं रक्त संबंधी दिव्यांगता, पहचान एवं प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना। |
6 फिजियोथेरेपिस्ट | छात्र-छात्राओं के गामक एवं पेशीय समन्वय की जांच करते हुए थैरेपी कार्यक्रम का निर्धारण। |
7 स्पीच थेरेपिस्ट | छात्र-छात्राओं का Speach असेसमेन्ट करते हुए थैरेपी कार्यक्रम का निर्धारण। |
8 साइकॉलोजिस्ट | छात्र-छात्राओं की 1Q असेसमेन्ट एवं व्यवहारंगत समस्याओं का अध्ययन करते हुए सुधारात्मक कार्यक्रम का निर्धारण। |
9 ऑप्टोमेट्रिस्ट | छात्र-छात्राओं की आँखों की जाँच में सहयोग, उपकरणों का निर्धारण, लो-विजन छात्र-छात्राओं का असेसमेन्ट कराना। |
10 ऑडियोलॉजिस्ट जांच उपकरण सहित) | जांच श्रवण जांच करना, उपकरणों का निर्धारण असेसमेन्ट व ऑडियोग्राम जारी करना। |
नोट:- Rights of Persons With Disability Act, 2016 के अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों की विकलांगता के प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु जिला कलक्टर से आदेश कराकर सभी प्रकार के विशेषज्ञों की उपलब्धता एवं संबंधित जांच सुनिश्चित करते हुए दिव्यांगता प्रमाण-पत्र का कार्य उसी दिवस करवाया जाना सुनिश्चित करें। |
1.1 समयावधि: जुलाई-अगस्त, 2024
1.2 वित्तीय प्रावधान :-
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं के असेसमेन्ट कैम्प तथा असेसमेन्ट पश्चात अंग-उपकरण वितरण कैम्प के आयोजन हेतु संयुक्त रूप से प्रति ब्लॉक कक्षा 1 से 12 के लिए कुल राशि 20,000/- अनुमोदित की गई है
उक्त दोनों कैम्प आयोजन हेतु जिले को आंवटित कुल बजट की निम्नानुसार व्यय किया जा सकेगा
- विद्यार्थियों अभिभावकों एवं कार्मिकों हेतु चाय नाश्ता एवं वर्किंग लंच ₹150/- प्रतिव्यक्ति
- बैठक एवं टेन्ट व्यवस्था लगभग –₹7000/- प्रति कैम्प प्रति दिवस।
- कन्ट्रींजेन्सी/फोटोग्राफी/विडियोग्राफी लगभग ₹ 2000/- प्रति कैम्प
- विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों हेतु यात्रा व्यय वास्तविक।
- एलिम्को तकनीकी दल हेतु भोजन/नाश्ता – ₹200/- प्रति व्यक्ति प्रति दिवस।
1.3 कार्य
1. श्रवण बाधित छात्र-छात्राओं हेतु ऑडियोमेटरी टेस्ट एलिम्को, कानपुर/नई दिल्ली के तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा किया जायेगा। जिले के श्रवण बाधित छात्र-छात्राओं को कैम्प में लाया जाना सुनिश्चित करें जिससे आवश्यक उपकरण हेतु चिह्नित किया जा सके।
2. सीबीईओ/पीईईओ द्वारा संदर्भ शिक्षक (CWSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षक) एवं नोडल प्रभारी की सहायता से डाइस डाटा के अनुसार जिन छात्र-छात्राओं का मेडीकल असेसमेन्ट नहीं हुआ है तथा जिन्हें अंग-उपकरण/लो-विजन डिवाइसेस की आवश्यकता है उनकी पृथक-पृथक् सूची मय पूर्ण पते के साथ तैयार कराकर व्यक्ति छात्र-छात्राओं के प्रमाणीकरण कर सूची नोडल स्तर उपलब्ध करा दी जाये ताकि कैम्प आयोजन की तिथि निर्धारित होने पर ऐसे छात्र-छात्राओं को आमंत्रित किया जा सके। इस सूची को कम्प्यूटर में सुरक्षित भी रखा जाये। नहींहुआ है तथा जिन्हें अंग-उपकरण/लो-विजन डिवाइसेस की आवश्यकता है उनकी पृथक-पृथक् सूची मय पूर्ण पते के साथ तैयार कराकर व्यक्ति छात्र-छात्राओं के प्रमाणीकरण कर सूची नोडल स्तर उपलब्ध करा दी जाये ताकि कैम्प आयोजन की तिथि निर्धारित होने पर ऐसे छात्र-छात्राओं को आमंत्रित किया जा सके। इस सूची को कम्प्यूटर में सुरक्षित भी रखा जाये।
3. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) राजस्थान के साथ समन्वय कर मBSK द्वारा चिन्हित विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को असेसमेन्ट कैम्प में सम्मिलित किया जाये एवं आवश्यकतानुसार अंग-उपकरण उपलब्ध कराये जाये।
4. उक्त समस्त कैम्पों की सूचना जिले में विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं हेतु राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के अभिभावकों को पूर्व में डी पत्र/एसएमएस/ मोबाईल / WhatsApp द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी ताकि समस्त पात्र छात्र-छात्रायें लाभान्चित हो सकें।
5. उक्तानुसार चयनित 5 छात्र-छात्राओं के आवेदन पत्र आदि भराकर उन्हें कैम्प स्थल तक लाने का दायित्व सीबीईओ एवं संबंधित विद्यालय के पीईईओ / प्रधानाध्यापक, संदर्भ शिक्षक (CWSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षक) का होगा।
6. मेडीकल बोर्ड में यथा संभव राजकीय चिकित्सक ही बुलाए जायें तथा इस हेतु पूर्व में ही जिला कलक्टर अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के द्वारा आदेश जारी करवायें।
7. राजकीय चिकित्सकों की उपलब्धता नहीं होने पर जिला कलक्टर से अनुमोदन पश्चात् निजी चिकित्सकों को कैम्प में बुलाया जा सकेगा।
8. बोर्ड के सदस्यों को कैम्प स्थल तक लाने व ले जाने के लिए वाहन व्यवस्था जिला परियोजना समन्वयक द्वारा ही की जायेगी। उक्त वाहन यथा संभव पूर्व में परियोजना कार्य में संचालित होना चाहिए। अपरिहार्य स्थिति में वाहन उपलब्ध नहीं होने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद से अनुमोदन पश्चात् वित्त विभाग की अनुमोदित दरों पर अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था की जाकर व्यय प्रबंधन मद से किया जा सकेगा।
.9.एलिम्को तकनीकी दल हेतु आवास व्यवस्था सर्किट हाउस अथवा डाक बंगाले में उपलब्धता के 9 अनुसार की जा सकेगी।
10. एलिम्को तकनीकी दल के सदस्यों को नियमानुसार टीए / डीए का भुगतान स्वयं के विभाग नई दिल्ली से ही देय होगा।
11. एलिम्को विशेषज्ञ तकनीकी दल को कोई मानदेय देय नहीं होगा।
12. छात्र-छात्राओं, अभिभावकों तथा एलिम्को तकनीकी दल हेतु नाश्ता, भोजन, टेन्ट इत्यादि की नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर व्यवस्था की जायें।
13. उपापन के संबंध में RTPP Act 2012 एवं RTPP Rule 2013 के प्रावधानों की पालना की जाये।
14. बजट के पारदर्शितापूर्ण उपयोग हेतु पूर्व नियोजन के साथ पात्र छात्र-छात्राओं को ही बुलवाया जाये।
15. व्यवस्था हेतु किये गये व्यय का समायोजन निर्धारित समयावधि में कर व्यय की प्रविष्टि PRABANDH Portal पर किया जाना सुनिश्चित करें।
1.4 क्रियान्वयन के बिन्दु :-
1. एक से अधिक ब्लॉक हेतु कैम्प स्थानीय आवश्यकतानुसार संयुक्त रूप से लगाये जा सकेंगे।
2. कैम्प आयोजन तिथि (जुलाई-अगस्त, 2024) एवं स्थान के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रेस विज्ञप्ति जारी करायी जाये।
3. कैम्पों में गैर सरकारी संगठनों को भी सहयोग हेतु आमंत्रित किया जाये तथा उनकी भूमिका निर्धारित की जाये।
4. गत सत्र के शेष रहे विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं की संख्या के अनुसार ही मेडीकल असेसमेन्ट सुनिश्चित कराया जाये। फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्प में छात्र-छात्राओ की आवश्यकतानुसार संदर्भ कक्ष का कलैण्डर निर्धारित करते हुए छात्र-छात्राओं को संदर्भ कक्ष में बुलाया जाये जिससे संदर्भ शिक्षक (CwSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षक) द्वारा निर्धारित संबलन प्रदान किया जा सके।
5. जिन CWSN को पूर्व में अंग-उपकरण दिया गया है उनकों नहीं बुलाया जाना है।
6. छात्र-छात्राओं की थैरेपी का आंकलन किया जाकर थैरेपी कार्यक्रम तैयार कराये जाये व संदर्भ शिक्षक (CWSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षक) द्वारा तद्नुसार क्रियान्वयन किया जाये।
7. Identification and Assessment (Medical Assessment Camp) आयोजन के समय जिला कलेक्टर के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, रेलवे एवं रोडवेज के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये जिससे इन छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र, छात्रवृति से संबंधित प्रक्रिया तथा अन्य सुविधाएं हेतु सहयोग प्राप्त हो सकें।
8. कौम्प में भाग लेने वाले प्रत्येक छात्र-छात्रा को निम्नांकित दस्तावेज साथ लाने हेतु अनिवार्य रूप से सूचित किया जाये
- ✓ पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ्स
- ✓ मूल निवास प्रमाण पत्र
- ✓ आय प्रमाण पत्र ✓ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)।
9. कैम्प में आधार/जनआधार अंग-उपकरण हेतु चयनित प्रत्येक छात्र-छात्रा के अभिभावक का मोबाईल नम्बर लिया जाकर अंग-उपकरण वितरण की तिथियां निर्धारित होने पर निर्धारित तिथियों से कम से कम तीन दिवस पूर्व तिथियों एवं आयोजन स्थल की जानकारी Mobile/SMS/WhatsApp/ दूरभाष द्वारा प्रेषित की जायेगी।
10. Identification and Assessment (Medical Assessment Camp) उपमद में राशि कम होने की स्थिति में **Providing Aids and Appliances” उपमद से व्यय किया जा सकेगा। जिसकी स्वीकृति जिले द्वारा पृथक से परिषद से लिया जाना है।
11. समस्त सूचना कैम्प समाप्ति के बाद एक रिपोर्ट परिषद् मुख्यालय, जयपुर को भिजवाना सुनिश्चित करें।
2. अंग-उपकरण वितरण
विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं (CwSN) को सामान्य विद्यालयों की मुख्यधारा में सम्मिलित कराने हेतु समावेशी शिक्षा के तहत फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्प में चयनित विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं को निःशुल्क अंग-उपकरण उपलब्ध करवाने हेतु अंग-उपकरण वितरण कैम्प जिले स्तर पर आयोजन किया जाना है-
1. Identification and Assessment (Medical Assessment Camp) के आयोजन पश्चात् भारतीय कृत्रिम अंग-उपकरण निर्माण संस्थान, (एलिम्को) कानपुर / नई दिल्ली से प्राप्त प्रोफार्मा इन्वाइस के आधार पर अग्रिम राशि परिषद् मुख्यालय से प्रेषित की जायेगी। यह राशि “Providing Aids and Appliances” उपमद के अन्तर्गत आंवटित राशि में से प्रभार्य की जा सकेगी।
2. भारतीय कृत्रिम अंग-उपकरण निर्माण संस्थान, (एलिम्को) कानपुर/नई दिल्ली के सहयोग से आयोज्य Identification and Assessment (Medical Assessment Camps) में चयनित विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं को अंग-उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे।
3. भारतीय कृत्रिम अंग-उपकरण निर्माण संस्थान, (एलिम्को) कानपुर/नई दिल्ली से अंग-उपकरण प्राप्त होने के पश्चात् एलिम्को से सहमति प्राप्त तिथियों में सामग्री का वितरण किया जायेगा।
4. अंग-उपकरण वितरण कैम्प में एलिम्को के प्रतिनिधि आवश्यक रूप से बुलाये जाएंगे जिनके द्वारा छात्र-छात्राओं की आवश्यकतानुसार अंग-उपकरणों का माप लेकर अंग-उपकरण उपलब्ध कराये जायेगें।
5. जिले के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि एलिम्को से प्राप्त समस्त सामग्री पात्र छात्र-छात्राओं को वितरित कर दी जाये तथा कोई भी अंग उपकरण अवितरित नहीं रहे।
6. Identification and Assessment (Medical Assessment Camps) में अंग-उपकरण हेतु चयनित प्रत्येक छात्र-छात्रा के अभिभावक को अंग-उपकरण वितरण की तिथिया निर्धारित होने पर निर्धारित तिथियों से कम से कम तीन दिवस पूर्व तिथियों एवं आयोजन स्थल की जानकारी Mobile/SMS/WhatsApp/ दूरभाष द्वारा प्रेषित की जायेगी।
7. अंग-उपकरण उपलब्ध कराने हेतु SCHEME OF ASSISTANCE TO DISABLED PERSONS FOR PURCHASE/FITTING OF AIDS/APPLIANCES (ADIP SCHEME) योजना के प्रावधानों की पूर्ण पालना की जाये।
8. एलिम्को तकनीकी दल के सदस्यों को नियमानुसार टीए / डीए का भुगतान स्वयं के विभाग एल्मिको, कानपुर/नई दिल्ली से ही देय होगा।
9. छात्र-छात्राओं, अभिभावकों तथा एलिम्को तकनीकी दल हेतु नाश्ता, भोजन, टेन्ट इत्यादि की नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर व्यवस्था की जाये।
10. अंग-उपकरण वितरण कार्यक्रम पर व्यय समावेशी शिक्षा के Identification and Assessment (Medical Assessment Camps) से किया जा सकेगा। इस हेतु राशि कम होने की स्थिति में कम राशि हेतु परिषद् कार्यालय से अनुमति लिया जाकर Providing Aids and Appliances से प्रभार्य किया जा सकेगा।
11. बजट की उपलब्धता कम होने की स्थिति में छात्र-छात्राओं को अंग-उपकरण सामाि अधिकारिता विभाग तथा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से निःशुल्क दिलाये जाये, 5/8 किये गये व्यय का समायोजन निर्धारित समयावधि में कर व्यय की प्रविष्टि PRABAND Portal पर किया जाना सुनिश्चित करें।
12. परिषद् स्तर से शाला दर्पण पोर्टल पर विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को उपलब्ध कराये जाने वाले अंग-उपकरणों की प्रविष्टि हेतु मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। उक्त मॉड्यूल पर उपकरणों की विद्यार्थीवार प्रविष्टि की जानी है।
13. गंभीर दोष से ग्रसित CWSN के शिविर में नहीं आने की स्थिति में अभिभावक को उपकरण दिया जायेगा।
14. उक्तानुसार कार्यक्रम का प्रभावी आयोजन करते हुए कैम्प आयोजन के 7 दिवस में प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रारूप में परिषद मुख्यालय को मिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :-
1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जाये।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
Medical Assessment Camps 2024-25 Guidelines | Download |
Cwsn Other Schemes 2024-2025 | Download |
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