House Rent Allowance HRA and Dearness Allowance DA

राजस्थान सरकार वित्त विभाग (नियम प्रभाग) द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता Dearness Allowance प्रदान  किये जाने से संबधित आदेश  दिनांक 24.10.2024 को जारी किये गये है  और HRA के लिए आर्डर 30.10.2024 को किये गए है

राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 के अंतर्गत वेतन प्राप्त करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की वर्तमान दर को 01-07-2024 से 50% से संशोधित कर 53% किया जाएगा।

2. महंगाई भत्ते की गणना के लिए ‘वेतन’ शब्द मूल वेतन होगा, अर्थात निर्धारित स्तरों के वेतन मैट्रिक्स में आहरित वेतन तथा इसमें विशेष वेतन या वैयक्तिक वेतन आदि जैसे किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं होगा।

3. महंगाई भत्ते के मद में 50 पैसे या उससे अधिक के अंश का भुगतान अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित किया जा सकता है तथा 50 पैसे से कम के अंश को अनदेखा किया जा सकता है।

4. 01-07-2024 से 31-10-2024 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की राशि राजस्थान सरकारी कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार निम्नानुसार जीपीएफ खाते (GPF) में जमा की जाएगी:

  • (1) 1-1-2004 से पहले भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए-जीपीएफ खाता।
  • (ii) 1-1-2004-जीपीएफ-2004 को या उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए।
  • (iii) स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बोर्डों/निगमों आदि के कर्मचारियों के लिए जीपीएफ-एसएबी

5. नकद भुगतान 01-11-2024 से स्वीकार्य होगा, अर्थात नवंबर, 2024 महीने का वेतन 01-12-2024 को देय होगा।

HRA and DA order

GOVERNMENT OF RAJASTHAN FINANCE DEPARTMENT (RULES DIVISION)

Dearness Allowance for  State Government employees.

The Governor is pleased to order that the existing rate of Dearness Allowance payable to the State Government employees, drawing pay in the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017, under Finance Department Order of even number dated 14-03-2024 shall be revised from 50% to 53% with effect from 01-07-2024.

2. The term ‘Pay’ for the purpose of calculation of Dearness Allowance shall be the Basic Pay i.e. pay drawn in the Pay Matrix of the prescribed Levels and shall not include any other type(s) of pay like Special Pay or Personal Pay etc.

3. The payment on account of Dearness Allowance involving fraction of 50 paisa and above may be rounded off to the next higher rupee and the fraction of less than 50 paisa may be ignored.

4. The amount of increase in Dearness Allowance for the period from 01-07-2024 to 31-10-2024 shall be credited to the GPF Account as per provisions of Rajasthan Government Servants General Provident Fund Rules, 2021 as under:

  • (1) For the employees recruited before 1-1-2004-GPF Account.
  • (ii) For the employees who were recruited on or after 1-1-2004-GPF-2004.
  • (iii) For the employees of Autonomous Bodies/PSUs/Boards/Corporations etc.GPF-SAB

5. Cash payment shall be admissible from 01-11-2024 i.e. salary for the month of November, 2024 payable on 01-12-2024.

राजस्थान सरकार वित्त विभाग (नियम प्रभाग) द्वारा आज दिनांक 30.10.2024 दिवाली के शुभ अवसर पर कार्मिको के लिए  मकान किराया भत्ते की दर में वृद्धि के आदेश जारी किये गये है ।

30-10-2017 के समसंख्यक एफडी आदेश में यह प्रावधान किया गया था कि महंगाई भत्ता 50% से अधिक होने पर ‘Y’ और ‘Z’ श्रेणी के शहरों के लिए HRA की दरें क्रमशः 20% और 10% संशोधित की जाएंगी। 24-10-2024 के FD आदेश के अनुसार, 01-07-2024 से महंगाई भत्ते की दरें बढ़ाकर 53% कर दी गई हैं।

इसलिए, 01-11-2024 से ‘Y’ और ‘Z’ श्रेणी के शहरों के लिए HRA की दरें क्रमशः 20% और 10% तक संशोधित की जाती हैं।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN FINANCE DEPARTMENT (RULES DIVISION)

House Rent Allowance.

It was provided in the FD order of even number dated 30-10-2017 that the rates of HRA will be revised to 20% and 10% for ‘Y’ and ‘Z’ Class Cities respectively when dearness allowance crosses 50%. Vide FD order dated 24-10-2024, the rates of dearness allowance has been increased to 53% w.e.f. 01-07-2024.

Therefore, the rates of HRA are revised to 20% and 10% for ‘Y’ and ‘Z’ class cities respectively with effect from 01-11-2024.

  • HRA-01-11-2024 से ‘Y’ और ‘Z’ श्रेणी के शहरों के लिए HRA की दरें क्रमशः 20% और 10% तक संशोधित की जाती हैं।
  • DA-नकद भुगतान 01-11-2024 से स्वीकार्य होगा, अर्थात नवंबर, 2024 महीने का वेतन 01-12-2024 को देय होगा। ध्यान देवे कि -01-07-2024 से 31-10-2024 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की राशि आपके GPF खाते में जमा की जाएगी ।
  • HRA और DA की गणना कार्मिको को अपने Basic Pay पर करनी होती है आपकी Salary Slip जो आप अपनी SSO में लॉग इन कर IFMS  से डाउनलोड कर सकते है , सैलरी स्लिप में बेसिक पे दिया होगा उसे देखे और उसके अनुसार गणना करे
HRA Calculation

  पहले 9% अब 10%
Basic pay 38000 38000 x 9% = 3420/- 38000 x 10% = 3800/-
  380/- Rupees Per Month Increase     
Dearness Allowance (DA Calculation)
  पहले 50% अब 53%
Basic Pay 38000 38000 x 50% = 19000/- 38000 x 53% = 20140/-
  1140/- Rupees Per Month Increase

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