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विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना

माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा की अनुपालना में “विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना” निम्नानुसार जारी की जाती है:-

CM B.Ed Sambal Yojna (योजना का उद्देश्य)

1.CM B.Ed Sambal Yojna  का उद्देश्य इस योजना का यह उद्देश्य है कि राजस्थान राज्य में स्थित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने वाली विधवा / परित्यक्ता महिलाओं द्वारा इस पाठ्यक्रम हेतु देय फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाकर इन्हें संबल प्रदान किया जाये।

CM B.Ed Sambal Yojna (योजना का प्रारम्भ)

यह योजना संशोधन उपरान्त शैक्षणिक सत्र 2015-16 से लागू है।

cm b.ed sambal yojna

योजना हेतु पात्रता

योजना का लाभ उन विधवा एंव परित्यक्ता बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों को ही प्राप्त होगा जिन्होंने-

1. राज्य में स्थित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में बी.एड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर अध्ययनरत छात्राध्यापिका योजना में आवेदन हेतु पात्र होगी। जिन विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं ने पूर्व वर्षों में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर बी.एड की योग्यता अर्जित कर ली है। वे महिलाऐं इस योजना का लाभ पाने हेतु पात्र नहीं होगीं।

2. आवेदन के साथ विधवा प्रशिक्षणार्थी होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (स्व-प्रमाणित प्रति) एवं परित्यक्ता छात्राध्यापिका की स्थिति में सक्षम न्यायालय / काजी द्वारा जारी तलाकनामें की प्रमाणित प्रति/डिक्री आवश्यक रूप से संलग्न की जावें। समझौता आधार पर दिये गये तलाक मान्य नहीं होंगें। सक्षम काजी के द्वारा दिये गये तलाकनामें के साथ सामाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित नोटेरी द्वारा प्रमाणित तलाक को प्रमाणित करने के प्रमाण पत्र संलग्न किये जायें।

3. दोनों ही प्रकार के प्रकरणों में नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जावें, जिसमें निम्नांकित तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक है :-

  • (अ) छात्राध्यापिका का नाम,
  • (ब) विधवा / तलाकशुदा होने की स्थिति में पति का नाम.
  • (स) स्वयं के एवं पति (दोनों) के अलावा पिता का नाम भी साथ में उल्लेख किया जावे
  • (द) विधवा होने की स्थिति, पति के निधन की तिथि
  • (य) परित्यक्ता की स्थिति में सक्षम न्यायालय/अधिकृत काजी द्वारा जारी / तलाकनामा में डिक्री की तिथि भी अंकित करें
  • (र) दोनों ही स्थिति में पुर्नविवाह नहीं किये जाने का स्पष्ट उल्लेख किया जावें
राजकीय एवं निजी बी.एड महाविद्यालयों हेतु दिशा-निर्देश
1. पात्र विधवा / परित्यक्त्ता छात्राध्यापिकाओं के ऑलनाईन आवेदन पत्र भरने में उनकी हर संभव मदद की जायें।

2. आवेदक छात्राध्यापिका की संबंधित महाविद्यालय में 75 प्रतिशत उपस्थिति होनी आनिवार्य है। साथ ही यदि आवेदन पश्चात् किसी छात्राध्यापिका द्वारा महाविद्यालय छोड़ दिया है तो इसकी सूचना अविलम्ब आयुक्तालय को प्रेषित की जावें। अन्यथा होने वाली कार्यवाही के लिए संबंधित संस्था प्रधान जिम्मेदार होंगे।

3. जिन छात्राध्यापिकाओं को अन्य छात्रवृति/आर्थिक सहायता मिल रही हो, उन्हें इस योजना के तहत छात्रवृति देय नहीं होगी।

CM B.Ed Sambal Yojna Online Apply आवेदन की प्रक्रिया
  • इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु राजस्थान राज्य में स्थित शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में बी.एड पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो, पात्र है।
  • प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर अध्ययनरत छात्राध्यापिकाएँ एवं जो छात्राध्यापिकाएँ प्रथम वर्ष उत्तीर्ण उपरान्त द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत है वे विधवा / परित्यक्ता योजनान्तर्गत पात्र है।
  • उक्त विधवा / परित्यक्ता महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन करना होगा, जो कि संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण संस्था के प्रधान द्वारा संलग्न दस्तावेज एवं सूचनाओं को अभिप्रमाणित कर अपने जिले के नोडल अधिकारी को ऑनलाईन (Forward) किया जायेगा।
  • इसी प्रकार बी.एड. पाठ्यक्रम (द्वितीय वर्ष) एवं आगामी वर्षों में योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा यथा समय प्रसारित विज्ञप्ति अनुसार ऑनलाईन आवेदन करना होगा।
  • जिला नोडल अधिकारी द्वारा वर्णित तथ्यों एवं संलग्न प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों की जांच एवं अभिप्रमाणित करने के उपरान्त अपनी अनुशंषा के साथ आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर को ऑनलाईन निर्धारित तिथि तक (Forward) किया जायेगा।

नोट :-

1. जिन विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं ने पूर्व वर्षों में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया बी.एड की योग्यता अर्जित कर ली है वे महिलाऐं इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगी।

2. ऑनलाईन आवेदन पत्र दिशा-निर्देश भली-भाँति पूर्व पढ़कर भरे। किसी भी प्रकार की कमी से आवेदन निरस्त होता है तो छात्राध्यापिका स्वयं उत्तरदायी होंगी।

3. अध्ययनरत शिक्षण महाविद्यालय से जिला नोडल अधिकारी को ऑनलाईन फारवर्ड कराने का उत्तरदायित्व संबंधित महाविद्यालय / छात्राध्यापिका का होगा

4. छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने के लिए आवेदक के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है।

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