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APAAR One Nation One Student Id

अपार(APAAR) क्या है?

अपार, जिसका अर्थ है स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता पंजीकरण, यह एक आजीवन, 12-अंकों की अद्वितीय पहचान प्रणाली है जो भारत के सभी छात्रों के लिए डिज़ाइन की गई है। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों के लिए एक अद्वितीय आईडी बनाने की आवश्यकता पर जोर देती है, जो छात्रों की शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करने और उनकी शिक्षा को उनके सीखने की यात्रा के दौरान अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेगी।

यह डिजिटलीकरण, व्यक्तिगत शिक्षा, शिक्षा के सार्वभौमिकरण जैसे व्यापक लक्ष्यों का भी समर्थन करती है, जिसमें स्कूल से बाहर गए बच्चों (ओओएससी) को स्कूलों में वापस लाना और छात्रों की शैक्षणिक राहों में अधिक कुशल हस्तक्षेप को सक्षम बनाना शामिल है।

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अपार (APAAR) के लाभः

1. छात्रों की गतिशीलता को सहज बनानाः विभिन्न कारणों से छात्रों का कई संस्थानों में पढ़ाई करना सामान्य है, अपार एक एकीकृत प्रणाली के रूप में कार्य करेगा जो विभिन्न राज्यों और बोर्डों में छात्रों के लिए उपलब्ध होगी, जिससे वे एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जाते समय सहज संक्रमण और लगातार रिकॉर्ड सुनिश्चित कर सके।

2. डेटा की सटीकता और निरंतरता में सुधारः अपार छात्रों के रिकॉर्ड का एक एकीकृत और विश्वसनीय डेटाबेस प्रदान करेगा, जिससे कई प्रविष्टियों के कारण होने वाली विसंगतियाँ और गलतियाँ कम होंगी। यह निरंतरता सुनिश्चित करेगी कि शैक्षणिक डेटा सटीक और नवीनतम रहे, जिससे छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों दोनों को लाभ होगा।

3. शैक्षणिक रिकॉर्ड का संग्रहणः अपार से जुड़े डिजी लॉकर खाते छात्रों द्वारा सभी शैक्षणिक उपलब्धियों को एक सुरक्षित स्थान पर डिजिटल रूप से संग्रहित और साझा करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं।

4. नीति निर्माण और संसाधन आवंटन में सुधारः अपार के माध्यम से एकत्रित डेटा वीएसके के साथ साझा किया जाएगा, जो शैक्षणिक नीतियों और संसाधन आवंटन के निर्णय लेने में सहायक होगा। वीएसके प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने, शैक्षणिक परिणामों का मूल्यांकन करने और क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार क्षेत्र विश्लेषण में मदद करेगा।

5. सर्व शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का कार्यान्वयनः अपार प्रत्येक बच्चे के नामांकन, उपस्थिति और शैक्षणिक प्रगति की निगरानी में सुविधा प्रदान करता है, जिससे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की आरटीई अधिनियम की अनिवार्यता का पालन सुनिश्चित होता है।

6. ड्रॉपआउट की रोकथामः छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड की निगरानी करके, अपार जोखिम में चल रहे छात्रों की पहचान करने में मदद करता है, जिससे समय पर हस्तक्षेप संभव होता है और स्कूल प्रणाली से बाहर होने से रोका जा सकता है।

क्या आधार के बिना अपार (APAAR) बनाया जा सकता है?

नहीं; एक मान्य आधार कार्ड के बिना छात्र के लिए अपार आईडी नहीं बनाई जा सकती। यूआईडीएआई द्वारा जारी किया गया आधार नंबर भारत में 18 वर्ष से कम आयु के छात्रों के लिए एक सरकारी जारी पहचान पत्र होता है। यह एक अद्वितीय और प्रमाणित पहचान प्रदान करता है, जो रिकॉर्ड की डुप्लिकेशन को रोकता है और सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक छात्र की शैक्षणिक जानकारी उनके पहचान के साथ सुसंगत और सटीक रूप से जुड़ी हुई हो।

जिन छात्रों के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें आधार कार्ड निर्माण के लिए निकटतम आधार पंजीकरण केंद्र, बैंक/डाकघर, आधार सेवा केंद्र या किसी अन्य सरकारी अनुमोदित केंद्र पर जाने की सिफारिश की जाती है।

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क्या अपार (APAAR) के आधार पर मुझे लक्षित किया जा सकता है?

नहीं; अपार के आधार पर किसी को लक्षित नहीं किया जा सकता। सभी व्यक्तिगत जानकारी, जिसमें शैक्षणिक उपलब्धियाँ, शैक्षणिक परिणाम, शिक्षण सहभागिता, दीक्षा, स्वयम् आदि में संसाधनों की पूरी जानकारी शामिल है, एन्क्रिप्टेड रूप में संग्रहीत की जाएगी और केवल उपयुक्त सहमति के बाद किसी अनुरोधकर्ता के साथ साझा की जाएगी। वीएसके के साथ साझा किया गया अपार डेटा केवल सरकार की योजनाओं और हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाएगा। एपीएएआर का उपयोग करके

APAAR

APAAR Student Registration Process 

छात्र पंजीकरण प्रक्रिया-प्रवाह

यूडीआईएसई पोर्टल UDISE Portal के माध्यम से अपार CAPAAR) आईडी निर्माण प्रक्रिया-प्रवाह

चरण 1: अभिभावक-शिक्षक बैठक (पीटीएम) का आयोजन करें: स्कूलों को अपार और इसके विशिष्ट उपयोग मामलों को पेश करने और “छात्र अपार आईडी बनाने के लिए एक पीटीएम की व्यवस्था और संचालन करना होगा।

चरण-2: सहमति प्रपत्र वितरित करें: स्कूल अभिभावकों को भौतिक सहमति प्रपत्र उपलब्ध कराते हैं।

चरण-3: माता-पिता की सहमति प्राप्त करें: नाबालिग छात्रों के लिए, माता-पिता को अनुमति प्रपत्र भरकर उस पर हस्ताक्षर करना होगा, जबकि स्कूल छात्र और माता-पिता की पहचान की पुष्टि करेगा।

चरण-4: अपार के बारे में जानकारी दें: स्कूलों को छात्रों और उनके माता-पिता को अपार का पूर्ण अवलोकन प्रदान करना होगा।

चरण-5: सहमति प्राप्त करें: स्कूलों को माता-पिता से “भौतिक सहमति प्रपत्र” एकत्रित और संग्रहीत करना होगा। सहमति प्रपत्र प्राप्त करने के बाद अभिभावक-शिक्षक बैठक आयोजित की जा सकती है।

चरण-6: अपार मॉडयूल की पहुँच प्राप्त करें: स्कूल के यूडीआईएसई समन्वयक या कक्षा शिक्षक पीटीएम के बाद यूडीआईएसई + पोर्टल में लॉगिन करें और अपार मॉड्यूल टैब पर जाएँ।

चरण -7: जानकारी की पुष्टि करें: स्कूल प्राधिकृत केवल उन छात्रों के विवरण की पुष्टि करेंगे जिनकी सहमति प्राप्त हो चुकी है (जैसे, नाम, लिंग, जन्मतिथि, माता-पिता के नाम, आधार संख्या) ताकि यूडीआईएसई+ अपार मॉड्यूल के माध्यम से अपार आईडी बनाई जा सके।

चरण-8: अपार आईडी उत्पन्न करें: यूडीआईएसई समन्वयक या कक्षा शिक्षक छात्रों के विवरण की सफल पुष्टि के बाद अपार आईडी बनाएंगे। इसके बाद, यह सुरक्षित रूप से छात्र के डिजिलॉकर खाते में भेज दी जाएगी। माता-पिता को उनके आधार से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण एसएमएस भेजा जाएगा।

चरण-9: अपार आईडी साझा करें: सफल अपार आईडी निर्माण के बाद, स्कूल “अपार आईडी ” को छात्रों और उनके माता- पिता को प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, स्कूल प्राधिकृत अपने स्कूल आईडी कार्ड में भी अपार आईडी संख्या का उल्लेख करते हैं। यूडीआईएसई + प्रणाली में अपडेट किए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर अभिभावकों को एक पुष्टिकरण एसएमएस भेजा जाएगा।

चरण-10: अपार आईडी बनाने में विफलताः यदि छात्रों के विवरण की पुष्टि में असफलता होती है या कोई अन्य त्रुटियाँ होती हैं, तो यूडीआईएसई पोर्टल स्कूल प्राधिकृत को त्रुटि संदेश दिखाएगा। स्कूल माला-पिता को आवश्यक सुधार के लिए कॉमन सेवा केंद्र (सीएससी) पर भेज सकता है। अपार निर्माण प्रक्रिया से संबंधित किसी भी सहायता के लिए कृपया टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर: 1800-889-3511 पर संपर्क करें।

स्कूलों के लिए कार्यान्वयन बिंदु

1. कक्षा-नौवीं से कक्षा-बारहवीं तक प्राथमिकता देते हुए चरणबद्ध तरीके से अभिभावक-शिक्षक बैठकें (पीटीएम) आयोजित करें।

2. पीटीएम के लिए, स्कूल प्राधिकृत माता-पिता में से किसी एक को उनके आधार कार्ड या किसी अन्य फोटो पहचान पत्र के साथ आमंत्रित कर सकते हैं।

3. प्रत्येक पीटीएम में अपार पर 15-20 मिनट का जागरूकता सत्र आयोजित करें।

4. पीटीएम के दौरान छात्रों और अभिभावकों को अपार पर विस्तृत जानकारी प्रदान करें। 

5. अपार परिचय वीडियो और दस्तावेज़ (एफएक्यू) को पीटीएम के दौरान वितरित या दिखाया जा सकता है।

6. सुनिश्चित करें कि अपार आईडी निर्माण के लिए माता-पिता की सहमति भौतिक रूप से एकत्र की गई है।

7. पीटीएम के बाद अपार आईडी बनाने के लिए अभिभावकों को रुकने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है।

8. यूडीआईएसई + पोर्टल के तहत एकत्र किए गए छात्र का नाम, पिता/माता का नाम, लिंग, जन्म तिथि और अन्य आवश्यक विवरणों को सत्यापित और प्रमाणित करें, और यह छात्र के आधार विवरण से मेल खाना चाहिए।

9. सुनिश्चित करें कि अपार आईडी निर्माण के दौरान माता-पिता की सहमति भौतिक रूप से एकत्र की गई है और यूडीआईएसई पोर्टल पर डिजिटल रूप से अद्यतन की गई है।

10. अगले दिन शिक्षक छात्रों को अपार आईडी साझा करेंगे।

11. अपार आईडी के निर्माण के बाद जारी किए गए छात्र स्कूल आईडी कार्ड में छात्र की अपार आईडी अवश्य होनी चाहिए।

12. नियामक निकायों या शिक्षा विभाग द्वारा सौंपे गए किसी भी अतिरिक्त कार्य को पूरा करें।

13. छात्रों, उनके अभिभावकों या शिक्षकों से अपार के बारे में ऑडियो/वीडियो बाइट्स या प्रशंसापत्र एकत्र करें।

APAAR ID बनवाने के लिए विद्यार्थी के पिता/माता / कानूनी अभिभावक की सहमति

विद्यालय का नाम…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

मैं ………………………….(सहमति प्रदाता का नाम) …………………………………………………………………………………..(रक्त संबंधी / कानूनी संरक्षक). ……………………………………….(नाबालिग विद्यार्थी का नाम) अपने पहचान पत्र के रूप में……………………………………………………………………………………

(आधार / पैन/ईपीआईसी / डीएल / पीपी) और पहचान पत्र संख्या…………………………………………………………………………………………… (आईडी नंबर)

के साथ स्वेच्छा से निम्नलिखित उद्देश्यों और अभिप्रायों के लिए अपने बच्चे का APAAR ID बनवाने और डिजिलॉकर खाता खुलवाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए UIDAI द्वारा जारी उसके आधार नंबर और जनसांख्यिकीय जानकारी को शिक्षा मंत्रालय के साथ साझा करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ।

मैं समझता / समझती हूँ कि मेरी APAAR ID सीमित उद्देश्यों के लिए उपयोग और साझा की जाएगी जैसा कि शैक्षिक और संबंधित गतिविधियों के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त, मैं इस बात से भी अवगत हूँ कि मेरी व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी (नाम, पत्ता, आयु, जन्मतिथि, लिंग और फोटो) विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं जैसे UDISE डेटाबेस, छात्रवृत्ति, रखरखाव अकादमिक अभिलेख, अन्य हितधारकों जैसे शैक्षिक संस्थानों और भर्ती एजेंसियों को उपलब्ध कराई जाएगी। मैं शिक्षा मंत्रालय को उपरोक्त उद्देश्य के लिए आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के प्रावधान के अनुसार UIDAI के साथ आधार आधारित प्रमाणीकरण करने हेतु अपने आधार नंबर का उपयोग करने के लिए अधिकृत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि UIDAI सफल प्रमाणीकरण पर शिक्षा मंत्रालय के साथ मेरे -KYC विवरण, या “हाँ” में दी गई प्रतिक्रिया को साझा करेगा।

मैं समझता / समझती हूँ कि मेरे द्वारा साझा की गई जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और कानून द्वारा अपेक्षित होने के अतिरिक्त किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं की जाएगी। मैं समझता / समझती हूँ कि मैं किसी भी समय या किसी भी उद्देश्य के लिए अपनी सहमति वापस ले सकता/ती हूँ और मेरे द्वारा सहमति वापस लेने पर, मेरी पूर्व में साझा जानकारी का प्रसंस्करण बंद हो जाएगा, हालांकि, पहले से संसाधित कोई भी व्यक्तिगत डेटा मेरी इस प्रकार सहमति वापस लेने पर अप्रभावित रहेगा।

भौतिक सहमति की तिथि:     ………………………………………..

भौतिक सहमति का स्थान :   ……………………………………….

                                                                                                                                                                (हस्ताक्षर)

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मैं…………………………………………………………………………………..विद्यालय प्रमुख या अधिकृत शिक्षक / कर्मचारी के रूप में यह घोषणा करता / करती हूँ कि……………………………………. (विद्यार्थी का नाम) के………………………………………………..(रक्त संबंधी / कानूनी अभिभावक) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ने APAAR ID बनाने, डिजिलॉकर खाता खुलवाने और UDISE प्लस में पहचान सत्यापन के लिए आधार प्रदान करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।

दिनांक :

                                                                                                                                                               (हस्ताक्षर)

 

APAAR Important Link

APAAR Official Website APAAR
अभिभावक की सहमति Form Download
www.apnigovt.com

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