शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयो मे कुल 35794 शिक्षक / कार्मिक विभिन्न कारणों जैसे विद्यालय कमोन्नति, महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयो मे रूपान्तरण, पदों की स्वीकृति अथवा रिक्त नही होना, काउन्सलिंग द्वारा दोहरा पदस्थापन, विद्यालय में पद टूटने से/संकाय परिवर्तन, स्थानान्तरण / समायोजन आदेशों तथा न्यायिक स्थगन आदेशों की पालना आदि मुख्य कारणों से अधिशेष (Adhisesh) प्रदर्शित हो रहे है।
Point no 3 ke Anusar Adhisesh Karmiko ka Samayojan
Question :-
- अधिशेष कार्मिकों के समायोजन करते समय यदि संबंधित विषय (अध्यापक लेवल-2 हिन्दी / सामाजिक विज्ञान/संस्कृत) के कार्मिक अधिक हो एवं रिक्तियों की संख्या (राजस्व ग्राम / ब्लॉक / जिला) में कम हो तो ऐसी स्थिति में समायोजन का आधार क्या रखा जावें ?
- क्या ऐसी स्थिति में अधिशेष कार्मिकों को माध्यमिक शिक्षा में आवश्यकतानुसार समायोजन उपरान्त 6 डी चयनित कार्मिकों को प्रारंभिक को सुपुर्द किया जावें अथवा नहीं। एवं पदस्थापन की कार्यवाही काउंसलिग से किया जावे का उल्लेख नहीं है।
Action :-
दिशा-निर्देश पत्र दिनांक 14/11/2024 के सामान्य निर्देश-III का बिन्दू संख्या 3 व 4 के अनुसार कार्यवाही की जाये। अध्यापक एल-1/एल-2 के जिले व वरिष्ठ अध्यापक के मण्डल में ही अधिशेष होने पर प्रकरण निदेशालय को भिजवाये। काउन्सिलिंग नहीं की जानी है।
बिन्दु संख्या-III (3)
माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन उसी स्पष्ट रिक्त पद/विषय पर, उनके मूल पद के अनुसार ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में किया जावे। अन्य पद / अन्य विषय के विरूद्ध पदस्थापन कतई नहीं किया जाऐ। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में रिक्त पद शेष नहीं रहने पर प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में समायोजन की कार्यवाही की जाए।
बिन्दु संख्या-Ⅲ (4):
जिन अध्यापकों (लेवल-1 व लेवल-2) कीउक्त नियम 6 (3) के तहत शिक्षा विभाग में लिये जाने की कार्यवाही की जा चुकी है, उन्हें अनिवार्यतः माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में लगाया जावे। यदि जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में पद रिक्त नहीं हो तो ही उन्हें प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में लगाया जाए
अधिशेष कार्मिको के समायोजन बिन्दु न 3 के अनुसार शिक्षको के सवाल और उनके जवाब
समायोजन का आधार:
- माध्यमिक शिक्षा विभाग में अधिशेष कार्मिकों को उसी विषय और पद पर समायोजित किया जाएगा, जिस पर वे नियुक्त हैं।
- अगर माध्यमिक शिक्षा विभाग में पद उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें प्रारंभिक शिक्षा विभाग में समायोजित किया जाएगा।
- किसी भी स्थिति में, अन्य विषय या पद के खिलाफ नियुक्ति नहीं की जाएगी।
काउंसलिंग:
- स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि काउंसलिंग नहीं की जाएगी।
6(3) चयनित कार्मिकों का समायोजन:
- जो कार्मिक 6(3) नियम के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग में लिए गए हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में ही समायोजित किया जाएगा।
- यदि माध्यमिक शिक्षा विभाग में पद उपलब्ध नहीं हैं, तो उन्हें प्रारंभिक शिक्षा विभाग में लगाया जाएगा।
प्रक्रिया का पालन:
- दिनांक 14/11/2024 के सामान्य निर्देश-III के बिंदु संख्या 3 और 4 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
- अधिशेष स्थिति में जिले और मंडल स्तर पर समायोजन किया जाएगा।
संभावित प्रश्न और उनके उत्तर:
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क्या काउंसलिंग प्रक्रिया आवश्यक है?
- नहीं, काउंसलिंग प्रक्रिया आवश्यक नहीं है।
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माध्यमिक शिक्षा के अधिशेष कार्मिकों को क्या प्रारंभिक शिक्षा में भेजा जा सकता है?
- हां, लेकिन यह केवल तब होगा जब माध्यमिक शिक्षा विभाग में कोई रिक्त पद उपलब्ध न हो।
-
क्या विषय बदलकर समायोजन किया जा सकता है?
- नहीं, समायोजन केवल कार्मिक के मूल विषय और पद के अनुसार ही किया जाएगा।
Point No 1 के अनुसार हिन्दी माध्यम नव कर्मोन्नत विद्यालयों में समायोजन
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