Exam Schedule for Supervisor (Women) 2024 and Hostel Suprintendent Gr. II (SJED) 2024
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के विज्ञापन संख्या 05/2024 क्रमांक 2136 दिनांकः 13.02.2024 के द्वारा पर्यवेक्षक (महिला) Supervisor (Women) 2024 सीधी भर्ती परीक्षा 2024 एवं विज्ञापन संख्या 02/2024 क्रमांक 2116 दिनांक 13:02 2024 के द्वारा छात्रावास अधीक्षक Gr. II Hostel Suprintendent (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) सीधी भर्ती परीक्षा, 2024 के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे।
परीक्षा का नाम | परीक्षा दिनांक | परीक्षा का समय |
पर्यवेक्षक (महिला) सीधी भर्ती परीक्षा 2024 | 13 जुलाई, 2024 (शनिवार) | प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 01:00 चजे तक |
छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-॥ (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) सीधी भर्ती परीक्षा, 2024 | 28 जुलाई, 2024 (रविवार) | प्रातः 10:00 बजे से मध्यान्ह 12:00 बजे तक |
Important Instructions
अतः उपरोक्त परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है किः-
- 1. आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं।
- 2. परीक्षा के अन्तर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे पाँच विकल्प/गोले दिए जायेंगे। पहले चार विकल्प/गोला A,B,C और D उपयुक्त उत्तर से संबंधित तथा पाँचवा विकल्प/गोला ‘E’ ‘अनुत्तरित प्रश्न’ से संबंधित होगा।
- 3. अभार्थी को ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक पर संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए सही उत्तर निर्दिष्ट करने हेतु A,B,C या D अर्थात पहले चार में से केवल एक विकल्प/गोला नीले बॉल पॉइन्ट पेन से गहरा कर भरना होगा। यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो पाँचचा विकल्प/गोले ‘E’ को गहरा करना होगा।
- 4. यदि पाचो विकल्पों में से कोई भी विकल्प/गोला गहरा नहीं किया गया तो उस प्रश्न के अंक का 1/3 भाग काट लियाजावेगा।
- 5. 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प/गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया तो उसे परीक्षा के लिएअयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- 6.प्रत्येक प्रश्न के लिए कोई एक विकल्प/गोला भरा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट का 6 अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
- 7. उक्त परीक्षा के लिए “प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र” बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करने की दिनांक यथासमय सूचित कर दी जावेगी। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किये जायेंगे।
- 8. परीक्षाओं के सम्बन्ध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार-पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाईट पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जावे।
चेतावनी
- परीक्षा केन्द्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किये गये हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के किसी झांसे/बहकावे में नहीं आयें तथा परीक्षा के संबंध में विभिन्न Social Media पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विचार न करें।
- परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से अनुचित साधनों का उपयोग एवं अनियमित गतिविधियों (अधिनियम की धारा 2 (च) के अन्तर्गत यथा परिभाषित) में संलिप्तता पायी जाती है तो उनके विरूद्ध, राज० सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम 2022 एवं (संशोधन) अधिनियम, 2023 (संख्याक 17) के अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड रूपये तक दंड तथा 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन करावास तक की सजा के प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को आगे परीक्षा देने से विवर्जित (Debar) भी किया जावेगा।
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