पितृत्व अवकाश 2026: नियम, पात्रता, आवेदन और PDF
पुरुष सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है 15 दिन का सवेतन पितृत्व अवकाश
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नियम 103A | प्रोबेशनर-ट्रेनी भी पात्र | आवेदन का नमूना उपलब्ध
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राजस्थान सरकार के पात्र पुरुष कर्मचारियों को पत्नी के प्रसव के समय देखभाल के लिए 15 दिन का पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) दिए जाने का प्रावधान है। यह अवकाश राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 103A के अंतर्गत आता है। वित्त विभाग ने 6 दिसंबर 2004 को मूल अधिसूचना जारी की थी। बाद में 15 फरवरी 2012 के संशोधन में पुरुष प्रोबेशनर-ट्रेनी के लिए भी पितृत्व अवकाश का प्रावधान स्पष्ट किया गया।
इस पोस्ट में जानिए कि पितृत्व अवकाश कितने दिन मिलता है, इसे कब से कब तक लिया जा सकता है, कितनी बार मिलता है, प्रोबेशन में क्या नियम हैं, आवेदन कहां जमा करना है और आवेदन पत्र कैसे लिखना है।
📄 आधिकारिक आदेश एवं PDF डाउनलोड
1. पितृत्व अवकाश का मूल आदेश — 06 दिसंबर 2004
राजस्थान सेवा नियम, 1951 में नियम 103A जोड़ने संबंधी वित्त विभाग की अधिसूचना।
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2. प्रोबेशनर-ट्रेनी के लिए आदेश — 15 फरवरी 2012
इस संशोधन में पुरुष प्रोबेशनर-ट्रेनी को नियम 103A के अनुसार पितृत्व अवकाश देने का प्रावधान शामिल है।
प्रोबेशनर संबंधी आदेश PDF डाउनलोड करें1. राजस्थान में पितृत्व अवकाश का नियम क्या है?
राजस्थान सेवा नियम, 1951 का नियम 103A पितृत्व अवकाश से संबंधित है। इसके अंतर्गत निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले पुरुष सरकारी कर्मचारी को पत्नी के प्रसव के समय 15 दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
मूल आदेश: वित्त विभाग, अधिसूचना संख्या F.1(43)FD/(Gr.2)/83, दिनांक 06.12.2004।
प्रोबेशनर संबंधी संशोधन: वित्त विभाग, अधिसूचना संख्या F.1(6)FD/Rules/2011, दिनांक 15.02.2012।
2. पितृत्व अवकाश कितने दिन मिलता है?
पात्र पुरुष सरकारी कर्मचारी को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिल सकता है। यह अवकाश पत्नी के प्रसव से 15 दिन पहले से लेकर बच्चे के जन्म के तीन महीने बाद तक की निर्धारित अवधि में लिया जा सकता है।
| विवरण | नियम |
|---|---|
| अवकाश की अवधि | 15 दिन |
| अवकाश कब लिया जा सकता है? | प्रसव से 15 दिन पहले से बच्चे के जन्म के 3 महीने बाद तक |
| संपूर्ण सेवाकाल में अधिकतम लाभ | 2 बार |
| जीवित संतानों की शर्त | दो से कम जीवित संतान |
| अवकाश वेतन | नियम के अनुसार अवकाश पर जाने से ठीक पहले आहरित वेतन के बराबर |
| अवकाश खाते से कटौती | नहीं; सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि की जाती है |
| निर्धारित अवधि में अवकाश नहीं लिया | अवकाश लैप्स हो जाता है |
3. पितृत्व अवकाश के लिए पात्रता क्या है?
पितृत्व अवकाश के लिए सामान्यतः निम्नलिखित शर्तें लागू होती हैं:
- आवेदक राजस्थान सरकार का पात्र पुरुष सरकारी कर्मचारी होना चाहिए।
- कर्मचारी की दो से कम जीवित संतान होनी चाहिए।
- अवकाश पत्नी के प्रसव से 15 दिन पहले से बच्चे के जन्म के तीन महीने बाद तक की निर्धारित अवधि में लिया जाना चाहिए।
- यह सुविधा संपूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो बार उपलब्ध है।
- अवकाश सक्षम अधिकारी से स्वीकृत करवाना आवश्यक है।
नोट: पात्रता का अंतिम निर्धारण लागू सेवा नियमों, कर्मचारी की स्थिति और संबंधित विभागीय निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
4. क्या प्रोबेशनर-ट्रेनी को पितृत्व अवकाश मिलता है?
हां। राजस्थान सरकार के 15 फरवरी 2012 के संशोधन में पुरुष प्रोबेशनर-ट्रेनी को पितृत्व अवकाश देने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है।
राजस्थान सेवा नियमों के नियम 122A के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि प्रोबेशनर-ट्रेनी प्रशिक्षण अवधि में सामान्य रूप से अवकाश अर्जित नहीं करता, लेकिन पुरुष प्रोबेशनर-ट्रेनी को नियम 103A के अनुसार पितृत्व अवकाश दिया जाएगा।
- पितृत्व अवकाश की अवधि: 15 दिन।
- संबंधित नियम: RSR नियम 103A तथा नियम 122A(iii)।
- संबंधित आदेश: 15 फरवरी 2012।
- आवेदन सक्षम अधिकारी के माध्यम से स्वीकृत करवाएं।
प्रोबेशनर-ट्रेनी के पारिश्रमिक और सेवा अभिलेख पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में लागू प्रोबेशन नियमों तथा विभागीय निर्देशों की पुष्टि करें।
प्रोबेशनर-ट्रेनी के लिए जारी आदेश की प्रति यहां से प्राप्त करें:
15 फरवरी 2012 का पितृत्व अवकाश आदेश — PDF डाउनलोड करें
5. क्या पितृत्व अवकाश के दौरान वेतन मिलता है?
नियम 103A के अनुसार पात्र नियमित सरकारी कर्मचारी को पितृत्व अवकाश के दौरान अवकाश पर जाने से ठीक पहले आहरित वेतन के बराबर अवकाश वेतन दिया जाता है।
इस अवकाश की अवधि सामान्य अवकाश खाते से नहीं काटी जाती। हालांकि, इसकी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में की जाती है। प्रोबेशनर-ट्रेनी के मामले में लागू पारिश्रमिक संबंधी निर्देशों की भी जांच की जानी चाहिए।
6. क्या पितृत्व अवकाश को अन्य अवकाश के साथ जोड़ सकते हैं?
राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 103A में पितृत्व अवकाश को अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ने का प्रावधान है। यदि कर्मचारी अतिरिक्त अवकाश भी लेना चाहता है, तो उसे संबंधित अवकाश नियमों के अनुसार आवेदन करना चाहिए और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेनी चाहिए।
7. किन परिस्थितियों में पितृत्व अवकाश नहीं मिलेगा?
- नियम में निर्धारित जीवित संतानों की शर्त पूरी नहीं होने पर।
- निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने पर।
- संपूर्ण सेवाकाल में दो बार लाभ लिया जा चुका होने पर।
- पत्नी के गर्भपात या मिसकैरेज के मामले में नियम 103A के अंतर्गत पितृत्व अवकाश देय नहीं है।
अंतिम निर्णय संबंधित नियमों और सक्षम अधिकारी के अनुसार होगा।
8. पितृत्व अवकाश का आवेदन कहां जमा करें?
राजकीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक सामान्यतः अपना आवेदन संस्था प्रधान या प्रधानाचार्य के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी अपने कार्यालय के निर्धारित प्रशासनिक माध्यम से आवेदन दें।
- आवेदन में पितृत्व अवकाश की शुरुआत और समाप्ति की तारीख स्पष्ट लिखें।
- पत्नी की संभावित प्रसव तिथि या बच्चे के जन्म की तारीख का उल्लेख करें।
- आवश्यकतानुसार चिकित्सकीय प्रमाणपत्र या जन्म प्रमाणपत्र संलग्न करें।
- आवेदन संस्था प्रधान/कार्यालय प्रमुख के माध्यम से सक्षम अवकाश स्वीकृति अधिकारी को भेजें।
- स्वीकृति आदेश प्राप्त करें और सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि की पुष्टि करें।
9. क्या पितृत्व अवकाश का कोई अलग सरकारी फॉर्म है?
पितृत्व अवकाश के लिए अलग, अनिवार्य राज्यव्यापी निर्धारित आवेदन फॉर्म की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए कर्मचारी सामान्य अवकाश आवेदन के प्रारूप में पितृत्व अवकाश का स्पष्ट उल्लेख करते हुए आवेदन दे सकते हैं, बशर्ते उनके विभाग ने कोई विशेष फॉर्म निर्धारित न किया हो।
नीचे एक नमूना आवेदन दिया गया है। इसे कॉपी करके अपनी जानकारी भर सकते हैं।
10. पितृत्व अवकाश आवेदन पत्र — भरने योग्य नमूना
सेवा में,
श्रीमान संस्था प्रधान/प्रधानाचार्य/कार्यालय प्रमुख,
कार्यालय/विद्यालय,
जिला , राजस्थान।
विषय: राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 103A के अंतर्गत पितृत्व अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में।
महोदय,
सविनय निवेदन है कि मेरी पत्नी की संभावित प्रसव तिथि है / मेरे यहां दिनांक को संतान का जन्म हुआ है।
अतः पत्नी एवं नवजात शिशु की देखभाल के लिए राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 103A के अंतर्गत दिनांक से दिनांक तक कुल 15 दिवस का पितृत्व अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें।
मैं नियम के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। संबंधित प्रमाणपत्र आवेदन के साथ संलग्न हैं।
अतः निवेदन है कि नियमानुसार मेरा पितृत्व अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें।
धन्यवाद।
दिनांक:
स्थान:
भवदीय,
नाम:
पदनाम:
कर्मचारी आईडी:
विद्यालय/कार्यालय:
जिला:
मोबाइल नंबर:
हस्ताक्षर:
संलग्नक, आवश्यकतानुसार:
- चिकित्सकीय प्रमाणपत्र या संभावित प्रसव तिथि का प्रमाण।
- बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो।
- विभाग द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज।
यह आवेदन केवल नमूना प्रारूप है। यदि संबंधित विभाग का निर्धारित फॉर्म उपलब्ध हो, तो उसी का उपयोग करें।
11. आवेदन जमा करने से पहले चेकलिस्ट
- ☑️ नियम 103A के अंतर्गत पात्रता की जांच करें।
- ☑️ जीवित संतानों की संख्या संबंधी शर्त की पुष्टि करें।
- ☑️ पहले पितृत्व अवकाश लिया है या नहीं, इसकी जांच करें।
- ☑️ अवकाश की अवधि निर्धारित समय-सीमा के भीतर रखें।
- ☑️ आवेदन में पूरे 15 दिन की तारीखें लिखें।
- ☑️ आवश्यक प्रमाणपत्र संलग्न करें।
- ☑️ आवेदन की प्राप्ति और स्वीकृति की पुष्टि करें।
12. पितृत्व अवकाश के दोनों सरकारी आदेश फिर से डाउनलोड करें
राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों और प्रोबेशनर-ट्रेनी के लिए पितृत्व अवकाश संबंधी दोनों PDF नीचे उपलब्ध हैं।
📄 पितृत्व अवकाश मूल आदेश — 06.12.2004
RSR नियम 103A से संबंधित मूल अधिसूचना।
मूल आदेश PDF डाउनलोड करें📄 प्रोबेशनर-ट्रेनी आदेश — 15.02.2012
पुरुष प्रोबेशनर-ट्रेनी को पितृत्व अवकाश देने संबंधी संशोधन।
प्रोबेशनर आदेश PDF डाउनलोड करेंApniGovt के पाठकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना
पितृत्व अवकाश से संबंधित आवेदन देने से पहले राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 103A और 15 फरवरी 2012 के संशोधन को पढ़ें। अपने विभाग की वर्तमान प्रक्रिया, सक्षम स्वीकृति अधिकारी और आवश्यक दस्तावेजों की पुष्टि अवश्य करें।
स्रोत: राजस्थान सरकार, वित्त विभाग की 06 दिसंबर 2004 एवं 15 फरवरी 2012 की अधिसूचनाएं।
📚 राजस्थान कर्मचारियों के अवकाश नियम
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