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Rajasthan RSR Leave Rules 2026 -CCL, Training Bond व मातृत्व अवकाश

Rajasthan Service Amendment Rules 2026: ट्रेनिंग बॉन्ड, Child Care Leave (CCL) और सरोगेसी मातृत्व अवकाश के नए नियम

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (नियम प्रभाग) ने 3 सितंबर 2026 को राजस्थान सेवा नियमों में संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी की। इसमें प्रशिक्षण बॉन्ड, चाइल्ड केयर लीव (CCL) और सरोगेसी मातृत्व अवकाश से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। इस पोस्ट में नए आदेश के प्रमुख बिंदुओं के साथ CCL की कुल अवधि और पहले जारी किए गए संबंधित आधिकारिक निर्देशों की जानकारी भी दी गई है।

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विभाग: वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

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अधिसूचना संख्या: F.1(12)FD/Rules/2026

अधिसूचना दिनांक: 03 सितंबर 2026

प्रभावी: अधिसूचना के अनुसार तत्काल प्रभाव से

Rajasthan Service Amendment Rules 2026 PDF Download

ट्रेनिंग बॉन्ड, CCL और सरोगेसी मातृत्व अवकाश से संबंधित मूल संशोधन आदेश डाउनलोड करें।

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📄 3 सितंबर 2026 का आदेश PDF डाउनलोड करें राजस्थान वित्त विभाग की आधिकारिक वेबसाइट

1. Rajasthan Training Bond Rules 2026: ट्रेनिंग बॉन्ड के नए नियम

अधिसूचना में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 22A में संशोधन किया गया है। यह निर्धारित प्रशिक्षण लेने वाले सरकारी कर्मचारियों से संबंधित है। कुछ परिस्थितियों में प्रशिक्षण के दौरान या प्रशिक्षण पूरा होने के बाद निर्धारित अवधि के भीतर सेवा छोड़ने अथवा अन्य रोजगार स्वीकार करने पर प्रशिक्षण का खर्च लौटाने की शर्त लागू हो सकती है।

प्रशिक्षण के खर्च की वापसी कब करनी पड़ सकती है?

नियम में वर्णित परिस्थितियों में कर्मचारी को प्रशिक्षण की लागत और प्रशिक्षण पर हुए अन्य निर्धारित खर्च वापस करने पड़ सकते हैं। संबंधित प्रावधान में वेतन तथा यात्रा/दैनिक भत्ते को उक्त खर्च से बाहर रखा गया है। कर्मचारी से निर्धारित प्रारूप में बॉन्ड लिया जाता है।

प्रशिक्षण अवधि नियम 22A(2) के अंतर्गत अपेक्षित सेवा अवधि
3 महीने से अधिक और 6 महीने तक 1 वर्ष
6 महीने से अधिक 2 वर्ष
महत्वपूर्ण: ऊपर दी गई सेवा अवधि नियम 22A(2) के अंतर्गत भारत में तीन महीने से अधिक प्रशिक्षण पर भेजे गए और नियम 7(8)(b) के अनुसार ड्यूटी पर माने गए सरकारी सेवक के लिए है। इसे प्रत्येक प्रकार के प्रशिक्षण पर स्वतः लागू न मानें।

प्रशिक्षण बॉन्ड के निर्धारित प्रारूप

  • Appendix XVIII-A: नियम 22A(1) के अंतर्गत प्रशिक्षण लेने वाले सरकारी सेवक के लिए बॉन्ड प्रारूप।
  • Appendix XVIII-B: नियम 22A(2) के अंतर्गत संबंधित प्रशिक्षण के लिए बॉन्ड प्रारूप।

दूसरी सरकारी या संबंधित संस्था में रोजगार मिलने पर क्या होगा?

आदेश में कुछ परिस्थितियों में पुराने बॉन्ड की शर्त लागू न करने का प्रावधान है, जब कर्मचारी को केंद्र सरकार, अन्य राज्य सरकार, केंद्र या राज्य सरकार के पूर्ण या आंशिक स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपक्रम, अर्ध-सरकारी संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक या ग्रामीण बैंक में रोजगार प्राप्त करने के लिए सेवा छोड़नी पड़े।

ऐसे मामलों में निर्धारित अवधि तक नए नियोक्ता के यहां सेवा करने के लिए नया बॉन्ड लिया जा सकता है। अवधि संबंधित प्रशासनिक विभाग निर्धारित करेगा। यह सुविधा आदेश में दी गई शर्तों के अधीन है।

  • नए रोजगार के लिए आवेदन उचित माध्यम (Proper Channel) से भेजने संबंधी शर्त लागू हो सकती है।
  • नया बॉन्ड लेने, कर्मचारी को कार्यमुक्त करने और नए नियोक्ता को बॉन्ड की प्रति भेजने की प्रक्रिया आदेश में दी गई है।
  • यदि कर्मचारी ने राजस्थान सरकार की सेवा में आने से पहले आवेदन किया था और उचित माध्यम से आवेदन करना संभव नहीं था, तो आदेश में निर्धारित परिस्थितियों में नियुक्ति के एक महीने के भीतर सरकार को सूचित करने की शर्त है।

2. Rajasthan CCL Rules 2026: चाइल्ड केयर लीव के नए नियम

राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 103C के अंतर्गत Child Care Leave (CCL) पात्र सरकारी कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल, पालन-पोषण, परीक्षा या बीमारी जैसी आवश्यकताओं के लिए स्वीकृत की जा सकती है। CCL अपने-आप मिलने वाला अधिकार नहीं है; इसे सक्षम अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी से स्वीकृत करवाना आवश्यक है।

पूरे सेवाकाल में कुल कितने दिन की CCL मिल सकती है?

RSR के नियम 103C के 31 जुलाई 2020 के संशोधन के अनुसार: पात्र महिला सरकारी सेवक और एकल पुरुष सरकारी सेवक को पूरे सेवाकाल में अधिकतम 730 दिन (2 वर्ष) तक Child Care Leave स्वीकृत की जा सकती है। यह हर साल मिलने वाली 730 दिन की छुट्टी नहीं है, बल्कि पूरे सेवाकाल की कुल सीमा है।

यह प्रावधान बच्चों की देखभाल के लिए नियम में निर्धारित शर्तों के अधीन है।

एक बार में अधिकतम कितने दिन की CCL ले सकते हैं?

वित्त विभाग के 10 सितंबर 2018 के ज्ञापन में CCL को Privilege Leave की तरह मानते हुए स्वीकृत करने का निर्देश दिया गया है। ज्ञापन में राजस्थान सेवा नियम के नियम 91(3) के अनुसार एक समय में सामान्यतः अधिकतम 120 दिन तक के Privilege Leave का संदर्भ दिया गया है।

ध्यान दें: 120 दिन का उल्लेख 10 सितंबर 2018 के ज्ञापन में Privilege Leave से संबंधित नियम के संदर्भ में है। इसे हर मामले में CCL की स्वतंत्र और बिना अपवाद अधिकतम सीमा न मानें। कर्मचारी के मामले में लागू सेवा नियम, विशेष परिस्थितियां और संबंधित विभाग के निर्देश देखें।

एक साल में कितनी बार CCL ले सकते हैं?

3 सितंबर 2026 के संशोधन में CCL लेने के अवसरों यानी अलग-अलग बार की संख्या से संबंधित प्रावधान बदला गया है। यहां “बार” का अर्थ है अलग-अलग अवसर पर लिया गया अवकाश; यह दिनों की संख्या नहीं है।

CCL का नियम प्रावधान
एक कैलेंडर वर्ष में सामान्य अधिकतम बार 3 बार
एकल महिला सरकारी सेवक के लिए एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 6 बार
एक बार में न्यूनतम CCL 5 दिन
एक बार में अधिकतम अवधि 10 सितंबर 2018 के ज्ञापन और लागू नियमों को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति होगी।
पूरे सेवाकाल में कुल सीमा 730 दिन, पात्रता और लागू नियमों के अधीन।

एकल महिला सरकारी कर्मचारी को साल में कितनी बार CCL मिलेगी?

3 सितंबर 2026 के संशोधन के अनुसार एकल महिला सरकारी सेवक को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 6 बार Child Care Leave दी जा सकती है। इस प्रावधान में एकल महिला सरकारी सेवक का अर्थ है:

  • अविवाहित महिला सरकारी सेवक
  • विधवा महिला सरकारी सेवक
  • तलाकशुदा महिला सरकारी सेवक

एक बार में न्यूनतम कितने दिन की CCL ले सकते हैं?

संशोधित नियम के अनुसार CCL एक बार में 5 दिन से कम अवधि के लिए स्वीकृत नहीं की जाएगी। यानी एक अवसर पर कम-से-कम 5 दिन का अवकाश होना चाहिए।

CCL में “एक बार” का क्या मतलब है?

  • यदि कर्मचारी एक ही अवसर पर लगातार 15 दिन की CCL लेता है, तो वह एक बार का अवकाश है।
  • यदि कर्मचारी अलग-अलग अवसर पर 5-5 दिन की CCL लेता है, तो वे अलग-अलग बार गिने जाएंगे।
  • यदि कोई CCL एक कैलेंडर वर्ष में शुरू होकर अगले कैलेंडर वर्ष में समाप्त होती है, तो संशोधित नियम के अनुसार उसे उस वर्ष के खाते में गिना जाएगा जिसमें अवकाश शुरू हुआ था।

क्या हर साल 730 दिन की CCL मिलती है?

नहीं। 730 दिन पूरे सेवाकाल की कुल सीमा है। यह हर कैलेंडर वर्ष में मिलने वाली सीमा नहीं है। एक वर्ष में कितनी बार छुट्टी ली जा सकती है और पूरे सेवाकाल में कुल कितने दिन मिल सकते हैं, ये अलग-अलग नियम हैं।

CCL स्वीकृत करवाने के लिए क्या ध्यान रखें?

  • CCL के लिए निर्धारित आवेदन सक्षम अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी को समय पर देना चाहिए।
  • CCL बिना पूर्व स्वीकृति के स्वयं से शुरू नहीं करनी चाहिए।
  • अवकाश स्वीकृति सरकारी कार्य और लागू नियमों के अधीन है।
  • अवकाश की अवधि और पात्रता के लिए अपने विभाग के लागू निर्देश भी देखें।

3. CCL से संबंधित आधिकारिक आदेश और ज्ञापन

CCL की कुल अवधि, एक समय में अवकाश और नए संशोधन को समझने के लिए नीचे दिए गए आधिकारिक दस्तावेज देखें।

31 जुलाई 2020: Rajasthan Service (Second Amendment) Rules

नियम 103C में संशोधन और पूरे सेवाकाल में अधिकतम 730 दिन की CCL से संबंधित अधिसूचना।

📄 31 जुलाई 2020 का आधिकारिक आदेश देखें

10 सितंबर 2018: Child Care Leave Guidelines

CCL स्वीकृत करने के आधार, Privilege Leave की तरह स्वीकृति और एक समय में अवकाश की अवधि से संबंधित वित्त विभाग का ज्ञापन।

📄 10 सितंबर 2018 का आधिकारिक ज्ञापन देखें

3 सितंबर 2026: नवीनतम संशोधन आदेश

नियम 22A, 22B, 103C और नए नियम 103D से संबंधित संशोधन।

📥 3 सितंबर 2026 का संशोधन PDF डाउनलोड करें राजस्थान वित्त विभाग की वेबसाइट खोलें

4. Surrogate Maternity Leave 2026: सरोगेसी मातृत्व अवकाश

3 सितंबर 2026 के संशोधन में राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत नया नियम 103D जोड़ा गया है। इसमें सरोगेसी की स्थिति में पात्र सरकारी महिला सेवक को सरोगेट मदर अथवा कमीशनिंग मदर की श्रेणी के अनुसार मातृत्व अवकाश देने का प्रावधान है।

श्रेणी अधिकतम अवकाश
Surrogate Mother (सरोगेट मदर) 180 दिन तक
Commissioning Mother (कमीशनिंग मदर) 90 दिन तक

आदेश के अनुसार यह अवकाश तब दिया जा सकता है जब सरोगेट मदर, कमीशनिंग मदर या दोनों में से कोई एक अथवा दोनों सरकारी सेवक हों और लागू पात्रता शर्तें पूरी हों। अवकाश उसके प्रारंभ होने की तारीख से दिया जाएगा।

सरोगेट मदर के लिए पात्रता

  • महिला सरकारी सेवक विवाहित होनी चाहिए।
  • आयु 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • भ्रूण प्रत्यारोपण (Implantation) की तारीख पर उसका अपना एक बच्चा होना चाहिए।
  • Surrogacy (Regulation) Act, 2021 के अंतर्गत लागू शर्तें भी पूरी होनी चाहिए।

कमीशनिंग मदर के लिए पात्रता

  • महिला सरकारी सेवक की आयु 23 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • सामान्य शर्त के अनुसार पहले से जीवित जैविक, गोद लिया हुआ या सरोगेसी से जन्मा बच्चा नहीं होना चाहिए।
  • आदेश में अपवाद दिया गया है: यदि पहले से कोई बच्चा मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है अथवा ऐसी जानलेवा बीमारी/घातक रोग से पीड़ित है जिसका स्थायी इलाज उपलब्ध नहीं है, तो निर्धारित शर्तों के अधीन अपवाद लागू हो सकता है।
  • इस अपवाद के लिए कानून के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति और निर्धारित मेडिकल प्रमाण-पत्र, जिसमें जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण-पत्र शामिल है, आवश्यक हैं।

सरोगेसी अवकाश के दौरान वेतन और सेवा पुस्तिका

  • अवकाश वेतन, अवकाश पर जाने से ठीक पहले प्राप्त वेतन के बराबर होगा।
  • यह अवकाश सामान्य अवकाश खाते से डेबिट नहीं किया जाएगा।
  • इसकी अलग प्रविष्टि सेवा पुस्तिका (Service Book) में की जाएगी।

सरोगेट मदर और कमीशनिंग मदर का अर्थ

सरोगेट मदर: आदेश और लागू कानून की शर्तें पूरी करने वाली विवाहित महिला सरकारी सेवक, जो सरोगेसी के माध्यम से बच्चे को जन्म देने के लिए सहमत होती है।

कमीशनिंग मदर: सरोगेसी के माध्यम से जन्म लेने वाले बच्चे की इच्छुक/अभिप्रेत मां, जो महिला सरकारी सेवक हो।

5. नियम 22B में बदलाव

3 सितंबर 2026 की अधिसूचना में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 22B और उसके नीचे दिए गए राजस्थान सरकार के निर्णय को हटाने का प्रावधान किया गया है।

महत्वपूर्ण: नियम 22B को हटाने का अर्थ यह नहीं है कि प्रशिक्षण बॉन्ड की सभी शर्तें समाप्त हो गई हैं। इसी अधिसूचना में नियम 22A के अंतर्गत प्रशिक्षण बॉन्ड और संबंधित दायित्वों के प्रावधान भी संशोधित किए गए हैं।

6. Rajasthan Service Amendment Rules 2026: मुख्य बदलाव एक नजर में

विषय प्रावधान
अधिसूचना की तारीख 03 सितंबर 2026
प्रशिक्षण बॉन्ड नियम 22A में संशोधन; Appendix XVIII-A और XVIII-B
3 महीने से अधिक और 6 महीने तक प्रशिक्षण नियम 22A(2) के अंतर्गत अपेक्षित सेवा अवधि 1 वर्ष
6 महीने से अधिक प्रशिक्षण नियम 22A(2) के अंतर्गत अपेक्षित सेवा अवधि 2 वर्ष
पूरे सेवाकाल में कुल CCL पात्रता के अधीन 730 दिन
एक कैलेंडर वर्ष में सामान्य CCL अधिकतम 3 बार
एकल महिला सरकारी सेवक की CCL एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 6 बार
एक बार में न्यूनतम CCL 5 दिन
एक बार में अवकाश की अवधि 10 सितंबर 2018 के ज्ञापन और लागू नियमों के अनुसार; सामान्यतः 120 दिन के संदर्भ सहित
सरोगेट मदर का अवकाश 180 दिन तक
कमीशनिंग मदर का अवकाश 90 दिन तक
नया नियम नियम 103D — Surrogate Maternity Leave

7. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: राजस्थान में CCL की कुल अधिकतम सीमा कितनी है?

उत्तर: नियम 103C के 31 जुलाई 2020 के संशोधन के अनुसार पात्र महिला सरकारी सेवक और एकल पुरुष सरकारी सेवक को पूरे सेवाकाल में अधिकतम 730 दिन तक CCL स्वीकृत की जा सकती है।

प्रश्न 2: क्या हर साल 730 दिन की CCL मिलती है?

उत्तर: नहीं। 730 दिन पूरे सेवाकाल की कुल सीमा है, हर वर्ष की सीमा नहीं।

प्रश्न 3: एक साल में कितनी बार CCL ले सकते हैं?

उत्तर: 3 सितंबर 2026 के संशोधित प्रावधान के अनुसार सामान्यतः एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 बार और एकल महिला सरकारी सेवक के लिए अधिकतम 6 बार।

प्रश्न 4: एक बार में न्यूनतम कितने दिन की CCL मिल सकती है?

उत्तर: 3 सितंबर 2026 के संशोधन के अनुसार एक बार में 5 दिन से कम की CCL नहीं दी जाएगी।

प्रश्न 5: एक बार में अधिकतम कितने दिन की CCL मिल सकती है?

उत्तर: 10 सितंबर 2018 के ज्ञापन में CCL को Privilege Leave की तरह स्वीकृत करने और एक समय में सामान्यतः 120 दिन तक के अवकाश के नियम का संदर्भ है। अपने मामले में लागू नियम और विभागीय निर्देश देखना जरूरी है।

प्रश्न 6: क्या CCL बिना स्वीकृति के ली जा सकती है?

उत्तर: नहीं। CCL सक्षम अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति और लागू शर्तों के अधीन है।

प्रश्न 7: सरोगेट मदर को कितने दिन का अवकाश मिल सकता है?

उत्तर: नियम 103D के अनुसार पात्रता शर्तें पूरी होने पर 180 दिन तक।

प्रश्न 8: कमीशनिंग मदर को कितने दिन का अवकाश मिल सकता है?

उत्तर: नियम 103D के अनुसार पात्रता शर्तें पूरी होने पर 90 दिन तक।

प्रश्न 9: क्या नए आदेश में ट्रेनिंग बॉन्ड के प्रारूप भी हैं?

उत्तर: हाँ। आदेश में Appendix XVIII-A और Appendix XVIII-B के अंतर्गत बॉन्ड के प्रारूप दिए गए हैं।

सभी आधिकारिक आदेश एक जगह

राजस्थान सेवा नियम संशोधन, CCL की कुल सीमा और CCL दिशा-निर्देशों के मूल दस्तावेज यहां देखें।

📥 3 सितंबर 2026 का संशोधन PDF 📄 31 जुलाई 2020 का CCL संशोधन 📄 10 सितंबर 2018 का CCL ज्ञापन राजस्थान वित्त विभाग की आधिकारिक वेबसाइट

महत्वपूर्ण सूचना: यह पोस्ट संबंधित सरकारी आदेशों और ज्ञापनों की जानकारी के लिए तैयार की गई है। CCL की पात्रता, कुल उपलब्ध अवधि, एक बार में स्वीकृत अवधि और अन्य शर्तों के लिए मूल नियम तथा विभागीय निर्देशों को देखें। किसी व्यक्तिगत मामले में अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी के लागू नियमों के अनुसार होगा।

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