Aadhaar Card Name Change New Rules 2026
आधार कार्ड में नाम बदलने के लिए गजट कब जरूरी है? जानें फीस, फॉर्म, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की पूरी प्रक्रिया।
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UIDAI SOP: 18 सितंबर 2026
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आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग गलत है, शादी के बाद सरनेम बदलना है या पूरा नाम बदलवाना है, तो UIDAI की नई नाम अपडेट SOP आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 18 सितंबर 2026 को आधार में नाम अपडेट करने के लिए नई Standard Operating Procedure (SOP) जारी की है।
इस पोस्ट में जानिए Aadhaar Name Update New Rules 2026, गजट नोटिफिकेशन कब जरूरी है, भारत सरकार के राजपत्र में नाम प्रकाशित करवाने की फीस कितनी है, आवेदन फॉर्म कहां मिलेगा, कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे और आवेदन कहां जमा करना होगा।
1. आधार कार्ड में नाम बदलने का नया नियम कब से लागू हुआ?
UIDAI के सर्कुलर का शीर्षक है “Standard Operating Procedure (SOP) to be followed for updating name in Aadhaar”। सर्कुलर पर सितंबर 2026 की तारीख है और इसमें SOP को हस्ताक्षर की तारीख से लागू करने की बात कही गई है। UIDAI की आधिकारिक Circulars वेबसाइट पर यह दस्तावेज 18 सितंबर 2026 को अपलोड हुआ है।
- विभाग: Unique Identification Authority of India (UIDAI)
- आदेश की तारीख: 18 सितंबर 2026
- विषय: आधार में नाम अपडेट की नई SOP
- मुख्य बदलाव: नाम सुधार की विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार दस्तावेजों और सत्यापन की प्रक्रिया स्पष्ट करना।
2. क्या आधार कार्ड में नाम बदलने के लिए गजट जरूरी है?
हर नाम सुधार के लिए गजट जरूरी है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि नाम में किस प्रकार का बदलाव किया जा रहा है और UIDAI की SOP के अनुसार मामला किस श्रेणी में आता है।
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| नाम में बदलाव | क्या ध्यान रखें? |
|---|---|
| नाम की स्पेलिंग की गलती | सही नाम दर्शाने वाले स्वीकार्य दस्तावेजों के आधार पर सुधार की पात्रता जांचें। |
| नाम का संक्षिप्त रूप या विस्तार | पुराने रिकॉर्ड और नए दस्तावेज का मिलान आवश्यक है। |
| सरनेम जोड़ना या हटाना | परिस्थिति के अनुसार लागू दस्तावेज और SOP की श्रेणी देखें। |
| शादी या तलाक के बाद सरनेम बदलना | संबंधित प्रमाण और SOP में निर्धारित एफिडेविट लागू हो सकता है। |
| पूरा नाम बदलकर नया नाम रखना | Major Name Change होने पर Gazette Notification की आवश्यकता हो सकती है। |
| पहले नाम और नए नाम में बड़ा अंतर | UIDAI की निर्धारित श्रेणी और दस्तावेजों के अनुसार जांच होगी। |
3. नाम परिवर्तन का गजट क्या होता है?
Gazette Notification यानी राजपत्र में नाम परिवर्तन की आधिकारिक सार्वजनिक अधिसूचना। भारत सरकार के स्तर पर नाम परिवर्तन संबंधी प्रकाशन के लिए Department of Publication, Government of India के दिशा-निर्देश उपलब्ध हैं।
यदि आपको नया नाम कानूनी और आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज करवाना है और संबंधित विभाग गजट नोटिफिकेशन मांगता है, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन किया जा सकता है। हालांकि, केवल आधार कार्ड में छोटी स्पेलिंग की गलती सुधारने के लिए हर व्यक्ति को गजट बनवाना पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है।
नाम परिवर्तन के लिए भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट eGazette – भारत का आधिकारिक राजपत्र पोर्टल4. नाम परिवर्तन के गजट की फीस कितनी है?
Department of Publication की प्रकाशित दरों और नाम परिवर्तन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार सामान्य केंद्रीय गजट नाम परिवर्तन के लिए निम्नलिखित शुल्क बताए गए हैं।
| आवेदन का प्रकार | प्रकाशन शुल्क |
|---|---|
| वयस्क (Adult/Major) का नाम परिवर्तन | ₹1,100 |
| नाबालिग (Minor) का नाम परिवर्तन | ₹1,700 |
| विदेश में रहने वाले भारतीय आवेदक | अलग दरें लागू हो सकती हैं। |
5. गजट में नाम बदलने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज लगते हैं?
केंद्रीय गजट में नाम परिवर्तन के लिए दस्तावेज आवेदक की परिस्थिति और Department of Publication के लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार करने होते हैं। सामान्य वयस्क नाम परिवर्तन के मामले में निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है:
- नाम परिवर्तन के लिए निर्धारित आवेदन/Request Letter।
- निर्धारित प्रारूप में शपथपत्र या Undertaking, जैसा लागू हो।
- पुराने नाम का प्रमाण (Proof of Old Name)।
- पहचान और पते के प्रमाण की स्वीकार्य प्रतियां।
- निर्धारित प्रारूप के अनुसार समाचार पत्र में प्रकाशित नाम परिवर्तन सूचना, जहां आवश्यक हो।
- नए नाम और पुराने नाम का विवरण निर्धारित प्रारूप में।
- निर्देशों के अनुसार फोटो, हस्ताक्षर और अन्य मांगी गई सामग्री।
- भुगतान का प्रमाण/रसीद।
- विभाग द्वारा मांगा गया अन्य दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, यदि लागू हो।
यह सामान्य चेकलिस्ट है, सभी मामलों के लिए एक जैसी अंतिम सूची नहीं। आवेदन भेजने से पहले विभाग की Adult/Major Name Change Guidelines और Request Letter Format डाउनलोड करके सभी शर्तें पढ़ें।
आधिकारिक गाइडलाइन और फॉर्म डाउनलोड करें6. गजट में नाम बदलने के लिए आवेदन फॉर्म कहां मिलेगा?
भारत सरकार के Department of Publication की वेबसाइट पर नाम परिवर्तन के लिए अलग-अलग गाइडलाइन और Request Letter Format उपलब्ध हैं।
- Department of Publication की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
- Change of Name/Public Notices सेक्शन पर जाएं।
- “Guidelines for change of Name – Adult/Major” खोलें।
- “Request Letter Format for Change of Name Services” डाउनलोड करें।
- अपने मामले के अनुसार सभी दस्तावेज तैयार करें और आवेदन भेजने से पहले नवीनतम निर्देशों से मिलान करें।
7. गजट के लिए आवेदन कहां जमा करना होगा?
केंद्रीय गजट में नाम परिवर्तन के आवेदन के लिए Department of Publication के आधिकारिक दिशा-निर्देश देखें। विभाग का मुख्य कार्यालय दिल्ली में है। आवेदन की वर्तमान जमा प्रक्रिया, आवश्यक प्रतियां और स्वीकार किए जाने वाले माध्यम की पुष्टि संबंधित गाइडलाइन से करें।
Civil Lines, Delhi – 110054
फोन: 011-23817823, 011-23819689
टोल-फ्री: 1800-11-3765
ईमेल: acop-dep@nic.in
आवेदन व्यक्तिगत रूप से जमा करने या डाक/कूरियर से भेजने के बारे में विभाग के नवीनतम निर्देशों की पुष्टि करें। केवल ऑनलाइन भुगतान कर देने से आवेदन जमा होना या गजट में प्रकाशन सुनिश्चित नहीं होता।
विभाग का आधिकारिक पता और संपर्क विवरण8. गजट में नाम परिवर्तन की Step-by-Step प्रक्रिया
Step 1: नाम बदलने का कारण स्पष्ट करें
यह तय करें कि आप केवल स्पेलिंग सुधारना चाहते हैं, सरनेम बदलना चाहते हैं या पूरा नाम बदलना चाहते हैं। पहले पता करें कि आपके मामले में गजट जरूरी है या स्वीकार्य अन्य दस्तावेज पर्याप्त हो सकते हैं।
Step 2: आधिकारिक गाइडलाइन डाउनलोड करें
Department of Publication की वेबसाइट पर Adult/Major Name Change Guidelines और Request Letter Format खोलें। अपनी परिस्थिति के अनुसार निर्धारित फॉर्मेट चुनें।
Step 3: शपथपत्र और दस्तावेज तैयार करें
निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथपत्र/Undertaking तैयार करें। पुराने नाम, पते और पहचान के स्वीकार्य प्रमाण संलग्न करें। यदि समाचार पत्र में सूचना या अन्य सामग्री मांगी गई है, तो उसे निर्देशों के अनुसार तैयार करें।
Step 4: सभी विवरण मिलाएं
पुराना नाम, नया नाम, पिता/पति का नाम, पता और अन्य विवरण सभी दस्तावेजों में सही होने चाहिए। नाम की स्पेलिंग में गलती होने पर आवेदन में देरी हो सकती है।
Step 5: निर्धारित शुल्क जमा करें
Department of Publication की वर्तमान दरों की पुष्टि करके Bharatkosh (NTRP) के माध्यम से निर्धारित भुगतान करें। भुगतान की रसीद सुरक्षित रखें।
Step 6: आवेदन और दस्तावेज जमा करें
निर्देशों के अनुसार आवेदन को विभाग में जमा करें या स्वीकृत माध्यम से भेजें। भेजने से पहले दस्तावेजों की पूरी चेकलिस्ट और आवेदन की वर्तमान प्रक्रिया की पुष्टि करें।
Step 7: गजट में प्रकाशन की जांच करें
प्रक्रिया पूरी होने और नाम प्रकाशित होने के बाद eGazette पर संबंधित अधिसूचना खोजें। प्रकाशन की समय-सीमा निश्चित मानकर न चलें।
eGazette में प्रकाशित अधिसूचना खोजेंStep 8: आधार में नाम अपडेट करवाएं
गजट की प्रति और UIDAI की SOP के अनुसार आवश्यक सहायक दस्तावेज लेकर अधिकृत Aadhaar Update Centre जाएं। आवेदन की रसीद सुरक्षित रखें और अपडेट स्टेटस जांचें। गजट प्रकाशित होने मात्र से आधार अपने-आप अपडेट नहीं होता।
MyAadhaar का आधिकारिक पोर्टल9. आधार में नाम बदलने के लिए जरूरी दस्तावेज
सामान्य नाम सुधार
- सही नाम दर्शाने वाला स्वीकार्य Proof of Identity (PoI)।
- आवश्यकतानुसार पुराने रिकॉर्ड और नए नाम के समर्थन में दस्तावेज।
- UIDAI द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज।
पूरा नाम बदलना (Major Name Change)
- जहां आवश्यक हो, Gazette Notification।
- पुराने नाम का समर्थन करने वाला पहचान प्रमाण।
- नए नाम के लिए निर्धारित सहायक दस्तावेज।
- UIDAI की लागू SOP के अनुसार अन्य प्रमाण।
शादी या तलाक के बाद सरनेम बदलना
UIDAI SOP में इस तरह के मामले के लिए अलग एफिडेविट प्रारूप दिया गया है। Annexure D और लागू सहायक दस्तावेजों की शर्तें देखें।
डेटा एंट्री की गलती
यदि नाम मूल आवेदन में गलत दर्ज हो गया था, तो यह सामान्य नाम परिवर्तन से अलग मामला हो सकता है। UIDAI SOP में दिए गए डेटा एंट्री त्रुटि के प्रावधान और संबंधित Annexure के अनुसार दस्तावेज तैयार करें।
10. क्या नाम बदलने के साथ जन्मतिथि (DOB) भी बदल सकती है?
नहीं। 18 सितंबर 2026 की यह SOP आधार में नाम अपडेट से संबंधित है। जन्मतिथि बदलने के लिए अलग प्रक्रिया और अलग दस्तावेज लागू होते हैं।
- DOB अपडेट के लिए स्वीकार्य Proof of Date of Birth (PDB) की जरूरत होती है।
- पहले से सत्यापित जन्मतिथि को दोबारा बदलने पर विशेष नियम लागू हो सकते हैं।
- नाम परिवर्तन के लिए जारी गजट अपने-आप DOB अपडेट की अनुमति नहीं देता।
- जन्मतिथि में सुधार के लिए UIDAI की अलग SOP देखें।
11. आधार नाम अपडेट और गजट के बारे में FAQs
1. आधार कार्ड में नाम बदलने का नया नियम कब लागू हुआ?
UIDAI का नाम अपडेट SOP सर्कुलर 18 सितंबर 2026 को अपलोड हुआ है और इसमें SOP को हस्ताक्षर की तारीख से लागू करने की बात कही गई है।
2. क्या आधार कार्ड में नाम बदलने के लिए गजट जरूरी है?
हर मामले में नहीं। सामान्य नाम सुधार और Major Name Change अलग परिस्थितियां हैं। लागू दस्तावेजों की पुष्टि UIDAI SOP के अनुसार करें।
3. गजट में नाम बदलने की फीस कितनी है?
प्रकाशित केंद्रीय दरों के अनुसार वयस्क के लिए ₹1,100 और नाबालिग के लिए ₹1,700 का शुल्क बताया गया है। आवेदन से पहले विभाग की नवीनतम दर और लागू श्रेणी की पुष्टि करें।
4. नाम परिवर्तन का गजट कहां से बनवाएं?
भारत सरकार के Department of Publication की आधिकारिक वेबसाइट पर नाम परिवर्तन की गाइडलाइन और Request Letter Format उपलब्ध हैं।
5. गजट के लिए आवेदन फॉर्म कहां मिलेगा?
Department of Publication की Change of Name/Public Notices वेबसाइट पर Adult/Major Name Change Guidelines और Request Letter Format देखें।
6. गजट के लिए आवेदन कहां जमा करना होगा?
Department of Publication, Civil Lines, Delhi – 110054 से संबंधित आधिकारिक निर्देशों के अनुसार आवेदन जमा करने का वर्तमान माध्यम और पता सत्यापित करें।
7. क्या गजट का आवेदन ऑनलाइन जमा हो सकता है?
ऑनलाइन भुगतान और आवेदन जमा करना अलग बातें हैं। Bharatkosh पर शुल्क जमा करने के बाद भी दस्तावेज निर्धारित प्रक्रिया से जमा करने होते हैं। विभाग की वर्तमान गाइडलाइन देखें।
8. क्या शादी के बाद सरनेम बदलने के लिए गजट जरूरी है?
हर मामले में एक जैसा नियम नहीं है। विवाह प्रमाणपत्र और लागू सहायक दस्तावेजों के आधार पर प्रक्रिया की पुष्टि करें।
9. क्या आधार में नाम बदलने के लिए एफिडेविट जरूरी है?
हर सामान्य स्पेलिंग सुधार के लिए एफिडेविट अनिवार्य मानना सही नहीं है। UIDAI SOP में विशेष परिस्थितियों के लिए अलग प्रारूप दिए गए हैं।
10. क्या गजट प्रकाशित होने के बाद आधार अपने-आप अपडेट होगा?
नहीं। गजट के बाद आधार में नाम अपडेट करने के लिए UIDAI की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा।
11. क्या आधार में नाम बदलने के साथ DOB भी बदल सकती है?
नहीं। नाम और जन्मतिथि अपडेट की प्रक्रियाएं अलग हैं। DOB के लिए अलग दस्तावेज और नियम लागू होते हैं।
12. क्या नाबालिग का नाम भी गजट में बदलवा सकते हैं?
नाबालिग के नाम परिवर्तन के लिए Department of Publication की अलग गाइडलाइन और शुल्क लागू हो सकते हैं। माता-पिता/अभिभावक संबंधित निर्देश देखें।
13. गजट में नाम प्रकाशित होने में कितना समय लगता है?
समय दस्तावेजों, आवेदन की जांच और प्रकाशन प्रक्रिया पर निर्भर करता है। निश्चित समय-सीमा की पुष्टि विभाग से करें।
14. गजट की कॉपी कहां से डाउनलोड करें?
प्रकाशित अधिसूचना को eGazette पोर्टल पर खोजें।
15. क्या नाम बदलने के लिए नया आधार नंबर मिलेगा?
सामान्य नाम अपडेट के कारण नया आधार नंबर जारी नहीं होता। नाम अपडेट के लिए मौजूदा आधार रिकॉर्ड में संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जाती है।
12. सभी जरूरी आधिकारिक लिंक
UIDAI Name Update SOP 2026 PDF नाम परिवर्तन की केंद्रीय गजट गाइडलाइन और फॉर्म गजट फीस और दरों की आधिकारिक जानकारी Bharatkosh भुगतान पोर्टल eGazette पोर्टल Department of Publication का पता और संपर्क MyAadhaar पोर्टल DOB Update SOP PDFLast Updated: October 2026 | Sources: UIDAI, Department of Publication, Government of India और eGazette.



