माननीय उप मुख्यमंत्री (वित्त) महोदया राजस्थान के बजट भाषण दिनांक 10.07.2024 की परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2024-25 राज्य में नवीन मांग आधारित आंगनबाडी Aanganbadi केन्द्र खोले जाने हेतु राज्य में नए 1000 आंगनबाडी केंद्र खुलेंगे जिनकी पीडीऍफ़ सूची शेयर की जा रही है I
Aanganbadi Ke Liye Disha Nirdesh
1. उपरोक्तानुसार नवीन आंगनबाडी केन्द्रों के प्रस्ताव जिला उपनिदेशकों द्वारा परीक्षण एवं जांच कर भिजवाये गये है। जिनको इनके द्वारा प्रमाणित किया गया है।
2. जिला उपनिदेशकों द्वारा विभागीय मापदण्डों की पूर्ण पालना करते हुए नवीन आंगनबाडी केन्द्र खोलने की अभिशंषा अनुरूप अनुमति जारी की गई है।
3. नवीन आंगनबाडी केन्द्रों के प्राप्त प्रस्तावों में स्थानीय ग्राम पंचायत/वार्ड की सभी बस्ती/वाडाँ को सम्मिलित करते हुए प्राप्त प्रस्तावों की स्वीकृतियां जारी की गई है। 4.
उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रस्तावों में भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्गों की बस्तियों/क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।
5. उक्त आंगनबाडी केन्द्र यथासंभव राजकीय भवनों में खोली जायेगी राजकीय भवन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में किराये के भवन में संचालित की जा सकेगी।
6 बजट आवंटन/वित्तीय प्रबंधन वित्तीय सलाहकार एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) निदेशालय के द्वारा जारी करने की कार्यवाही की जावेगी।
7. केन्द्रों के विधिवत संचालन का कार्य उपनिदेशकों/ बाल विकास परियोजना अधिकारियोंद्वारा करवाया जायेगा।
8. उपरोक्तानुसार खोले जाने वाले सभी नवीन आंगनबाडी केन्द्रों का व्यय राज्यांश/केन्द्रांश मद से ही वहन किया जावेगा।
9. राजपोषण पर नवीन आंगनबाडी केन्द्रों की सूचनायें एसीपी द्वारा अपडेट की जायेगी।
10. जिला उपनिदेशकों से प्राप्त प्रमाणित प्रस्तावों की सूची के अनुसार समस्त मूल दस्तावेज उपनिदेशक कार्यालय द्वारा सुरक्षित संधारित किये जायेंगे ताकि भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में मूल दस्तावेजों के अनुसार उचित कार्यवाही की जा सकेगी।
11. नवीन आंगनबाडी केन्द्र खोले जाने से पूर्व संचालित आंगनबाडी केन्द्रों के परिधि/क्षेत्र/वार्ड का निर्धारण नवीन सिरे से किया जायेगा ताकि लक्षित समूह से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती, धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं का दोहरीकरण (एक-दूसरे आंगनबाडी की परिधि में सम्मिलित नहीं हो, इसकी सुनिश्चितता उपनिदेशक / संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।
12. उपरोक्तानुसार नवीन आंगनबाडी केन्द्रों के खोले जाने हेतु जनगणना वर्ष 2011 को ही आधार मानते हुए नवीन केन्द्र खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।
13. स्वीकृति किये गये आंगनबाडी केन्द्रों का संचालन सूची अनुसार स्वीकृत निर्धारित स्थान पर दिनांक 14.12.2024 तक करवाया जाना सुनिश्चित करें।
14. उक्त आंगनबाडी केन्द्रो हेतु अद्यतन विभागीय नोर्म्स के अन्तर्गत आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं आंगनबाडी सहायिका का चयन किया जाये।
15. मानदेय कर्मियो का चयन नही होने तक निकटतम आंगनबाडी केन्द्र के मानदेय कर्मी को अतिरिक्त कार्यभार देकर आंगनबाडी का संचालन करना सुनिश्चित करे।
16. निर्धारित विभागीय मापदण्डों के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त आंगनबाडी केन्द्रो को खोलने हेतु One time प्रारंभिक आवश्यक आईटम / उपकरण यथा प्री स्कूल किट, मेडिकल किट, फर्नीचर GMD उपकरण, स्मार्ट फोन, गैस कनेक्शन/उपकरण, बर्तन एवं अन्य विविध आवश्यक आईटम का कय RTTPP2012/Rules 2013 के प्रावधानो के अन्तर्गत स्वीकृत राशि निर्धारित अधिकतम सीमा के अनुसार संबंधित लेखा शीर्षों में उपलब्ध प्रावधान से उपापन की कार्यवाही की जाऐगी। जिसके संबंध में पृथक से अवगत करा दिया जायेगा।