राज्य की बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए 01 जून 2016 या इसके पश्चात जन्म लेने वाली बालिकाओं के माता पिता/अभिभावक को मुख्यमंत्री राजश्री योजना CM Rajshree Yojana के माध्यम से तृतीय किश्त के रूप में योजना का परिलाभ दिया जायेगा। उक्त योजनान्तर्गत तृतीय एवं पश्चातवर्ती किश्तों के भुगतान हेतु पात्र बालिकाओं से ऑनलाईन आवेदन पत्र शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। योजनान्तर्गत पात्रता निम्नानुसार है।
CM Rajshree Yojna मुख्यमंत्री राजश्री योजना,
पात्रता,Online आवेदन कैसे करे
राजश्री योजना में बालिकाओं की पात्रता
- 1. ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म राजस्थान राज्य के राजकीय एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत चिकित्सा संस्थानों में 01 जून 2016 अथवा इसके पश्चात हो।
- 2. ऐसी बालिकाएँ ही योजनान्तर्गत तृतीय एवं पश्चातवती किश्तों का लाभ लेने के लिए पात्र होगी जिन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदत्त प्रथम एवं द्वितीय किश्तों का लाभ प्राप्त किया हो।
- 3. योजना का लाभ राजस्थान की मूल निवासी एवं जनआधार कार्डधारी प्रसूताओं के लिए ही देय होगा।
- 4. आवेदन पत्र के साथ Pregnancy Child Traking and Health Service Management System ID (PCTS ID) संलग्न करना अनिवार्य है।
- 5. योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में New सत्र में प्रवेश लेने वाली बालिकाएं ही पात्र होगी।
- 6. योजनान्तर्गत तीसरी एवं पश्चातवर्ती किश्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम दो जीवित संतान तक ही सीमित होगा।
राजश्री Rajshree योजनान्तर्गत देय आर्थिक सहायता
1. उक्त योजनान्तर्गत पहली कक्षा में प्रवेश पर तृतीय किश्त के रूप में एक मुश्त 4000/- रूपये प्रदान किये जायेंगें एवं योजनान्तर्गत देय राशि बालिका के अभिभावक / संरक्षक के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से स्थानान्तरित की जायेगी।
राजश्री योजना में आवेदन की प्रक्रिया How to apply for Rajshree Form
अभिभावक / संरक्षक/बालिका को तीसरी किश्त के भुगतान हेतु निर्धारित आवेदन पत्र को पूर्णतः भर कर एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके विद्यालय के संस्था प्रधान को जमा करवाना होगा एवं संस्था प्रधान के द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा।
क्र.सं. | Offiline PDF Form | |
1. | राजश्री योजना में अभिभावक द्वारा भरा जाने वाला प्रारूप | Download |
राजश्री योजना के साथ आवश्यक दस्तावेज
- 1.Pregnancy-child Tracking and Health Service Management System ID (PCTS ID)
- 2 दो संतानों सबंधी स्वघोषणा प्रमाण-पत्र (अभिभावक / संरक्षक द्वारा देय)।
- 3 माता-पिता के जीवित ना होने की स्थिति में माता-पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की संरक्षक द्वारा प्रमाणित प्रति
- 4 जन-आधार कार्ड की छायाप्रति (अभिभावक / संरक्षक द्वारा प्रमाणित प्रति)
मुख्यमंत्री राजश्री योजना
राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1,6,10 में प्रवेश के उपरांत एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं के लिए तृतीय एवं पश्चावर्ती किश्तों के भुगतान हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश
योजना का परिचयः राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत 1 जून 2016 या इसके पश्चात जन्म लेने वाली बालिकाओं के अभिभावक / संरक्षक को तृतीय किश्त के रूप में योजना का परिलाभ दिया जायेगा।
Rajshree योजना का उद्देश्यः-
- 1. राज्य में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करते हुए बालिका का समग्र विकास करना ।
- 2. बालिकाओं के लालन-पालन, शिक्षण व स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंगभेद को रोकना एवं बालिकाओं का बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना।
- 3. संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना।
- 4. बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना एवं घटते बाल लिंगानुपात को सुधारना।
- 5. बालिका का विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना।
- 6. बालिका को समाज में समानता का अधिकार दिलाना।
Rajshree योजना के अन्तर्गत देय लाभः
प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता-पिता/संरक्षक को योजनान्तर्गत तृतीय एवं पश्चावर्ती किश्तों द्वारा कुल राशि रूपये 45,000 अधिकतम का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा।
- 1. बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 4000 रू. की राशि देय होगी।
- 2. बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 5000 रू. की राशि देय होगी।
- 3. बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 11,000 रु. की राशि देय होगी।
- 4. बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय से कक्षा-12 उत्तीर्ण करने पर 25000 रू. की राशि देय होगी।
राजश्री योजना के लिए पात्रता एवं शर्ते :-
1. ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 01 जून 2016 या उसके पश्चात हुआ हो।
2. तृतीय एवं पश्चावर्ती किश्तों के लिए ऐसी बालिकाएँ ही लाभ की पात्र होगी जिन्होंने मुख्यमंत्री राजश्री योजना की प्रथम एवं द्वितीय किश्त का परिलाभ प्राप्त किया हो।
3. योजना की अगली किश्त पूर्व में सभी किश्त/किश्तें प्राप्त करने की स्थिति में ही देय होगी।
4. मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अतंर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1, 6, 10 में प्रवेश उपरांत एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर बालिकाएं लाभ की पात्र होगीं।
5.मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत देय समस्त परिलाभ राजरथान जन आधार कार्ड के माध्यम से ही देय है।
6. तीसरी एवं पश्चातवर्ती किश्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम दो जीवित संतानों तक ही सीमित होगा अर्थात प्रथम दो किश्तों के अतिरिक्त अन्य किश्तों का लाभ उन्हीं बालिकाओं को देय होगा जिनके परिवार में जीवित संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी। इस हेतु निर्धारित प्रकिया के अनुसार माता-पिता को स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा।
7. यदि माता-पिता कि ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है, जिसे एक या दो किश्तों का लाभ दिया जा चुका है तो ऐसे माता पिता की कुल जीवित संतानों में से मृत बालिका की संख्या कम हो जाएगी तथा ऐसे माता पिता के यदि एक बालिका और जन्म लेती है तो वह लाभ की पात्र होगी। तीसरी एवं पश्चातवर्ती किश्तों का लाभ अधिकतम दो जीवित संतानों तक ही सीमित होगा अर्थात तृतीय किश्त (बालिका के राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथन में प्रवेश लेने पर) परिलाभ तभी देय होगा जबकि उसने प्रथम एवं द्वितीय किश्तों का परिलाभ प्राप्त किया हो।
8. उक्त कक्षाओं में पढ़ने के लिए योजना का लाभ केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगा यदि कोई बालिका अगले वर्ष में भी उसी समान कक्षा में पढ़ती है तो उसे अगले वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए योजना का लाभ नहीं देय होगा।
9. तीसरी किश्त अर्थात बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर देय राशि प्राप्त करने हेतु बालिका की माता, माता न होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में विद्यालय प्रवेश के समय मातृ शिशु कार्ड की प्रति, दो संतानों संबंधी स्वघोषणा पत्र एवं जनआधार कार्ड की प्रति भी उपलब्ध करवानी होगी। प्राप्त पात्र आवेदनों को संस्था प्रधान के माध्यम से शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन सबमिट एवं लॉक करने के पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय के द्वारा योजना की राशि स्वीकृत कर अभिभावक / संरक्षक के बैंक खाते में राशि का डीबीटी के माध्यम से इंस्तातरण किया जायेगा।
10. योजना के अन्तर्गत चौथी, पांचवी तथा छठी किश्त अर्थात् कक्षा 6 व कक्षा 10 में प्रवेश के समय एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर सम्बन्धित राजकीय विद्यालय द्वारा बालिका की माता, माता न होने पर पिता या अभिभावक / संरक्षक से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात किश्त का भुगतान डीबीटी के माध्यम से ऑनलाईन हस्तान्तरण किया जायेगा।
11. आयोजना विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17 (18) 4/ डीईएस/रा.ज.आ.यो./2019 दिनांक 27.11.2019 की अनुपालना में विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ. 27 (1) (35) (II) / निमअ/SRCW/MRY/2015- 16/6069 दिनांक 26.02.2021 के अनुसार मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत देय समस्त परिलाभ जनआधार कार्ड के माध्यम ऑनलाईन हस्तान्तरण किए जायेंगे।
12. योजना का प्रशासनिक विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग होगा।
13. योजना के अन्तर्गत तृतीय चौथी, पांचवी तथा छठी किश्त अर्थात् कक्षा 1, 6 व कक्षा 10 में प्रवेश केसमय एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर सम्बन्धित राजकीय विद्यालय में बालिका के अभिभावक / संरक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जमा कराना होगा। पात्र आवेदन शाला दर्पण पोर्टल पर सस्था प्रधान के द्वारा ऑनलाईन प्रविष्ट कर आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ शालादर्पण पोर्टल पर अपलोड किये जाएगे। आवेदन सबमिट एवं लॉक करने के पश्चात् एक एप्लीकेंशन आई डी जनरेट होगी। शाला दर्पण पोर्टल पर बालिका का जन आधार / आधार ऑथेंटिकेशन (JanAadhar / Aadhar Authentication) करना होगा एवं जन आधार से लिंक बालिका या परिवार के मुखिया के बैंक खाते से राग्यधित सूचनाओं को अपडेट करना अनिवार्य होगा।
तृतीय एवं पश्चातयर्ती किश्तों की भुगतान दरें निम्नानुसार है:-
(राजकीय विद्यालयों में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं हेतु)
क्र.सं. | वर्ग | कक्षा | देय किश्त का विवरण | राशि (रुपये) |
1. | छात्रा | 1 | तृतीय किश्त कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर | 4000/- |
2. | छात्रा | 6 | चतुर्थ किश्त कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर | 5000/- |
3. | छात्रा | 10 | पंचम किश्त कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर | 11000/- |
4. | छात्रा | 12 | छठी किश्त कक्षा 12 उत्तीण करने पर | 25000/- |
तृतीय एवं पश्चातवर्ती किश्तों के भुगतान हेतु प्रथम बार आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करना आवश्यक है:-
- 1 Pregnancy-child Tracking and Health Service Management System ID (PCTS ID)
- 2 दो संतानों सबंधी स्वघोषणा प्रमाण-पत्र (अभिभावक / संरक्षक द्वारा देय)।
- 3 माता-पिता के जीवित ना होने की स्थिति में माता-पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की संरक्षक द्वारा प्रमाणित प्रति
- 4 जन-आधार कार्ड की छायाप्रति (अभिभावक / संरक्षक द्वारा प्रमाणित प्रति)
CM RAJSHREE Yojana Important Link |
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क.सं. | मुख्यमंत्री राजश्री योजना CM Rajshree Yojana | Download Link |
1. | मुख्यमंत्री राजश्री योजना विज्ञप्ति CM Rajshri Yojna | Rajshree PDF |
2. | Rajshree Yojna Form | PDF Form |
3. | Direct Link for Apply Online CM Rajshree Form (For Incharge/Teacher) | Apply Link |
4. | Rajshree Yojana User Manual | User Manual |