Adhishesh Karmiko ki Pahchan or unka Samayojan Rules
1. अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु शिक्षकों/कार्मिकों के चयन के उपरान्त, कार्यग्रहण के पश्चात् ही उन विद्यालयों में पहले से कार्यरत समकक्ष अचयनित शिक्षकों/ कार्मिकों को अधिशेष माना जाये।
2. अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में मानदण्डानुसार सृजन योग्य पदों से अधिक कार्यरत होने की स्थिति में ही कार्मिकों को अधिशेष माना जावे।
3. अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जिनमें पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ संचालित की जा रही है, में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के पदस्थापन पर कार्यग्रहण करने की स्थिति में, इन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन हेतु चयनित अध्यापक, लेवल-प्रथम शिक्षकों को अधिशेष माना जावे।
4. क्रमोन्नत विद्यालय में शासन के दिशा-निर्देश क्रमांकः प.22 (6) शिक्षा-1/2002 जयपुर, दिनांक: 30. 04.2015 में अंकित मानदण्डानुसार पद स्वीकृत मानकर मानदण्डों से अधिक कार्यरत शिक्षकों/ कार्मिकों को अधिशेष माना जावें।
5. जिन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया से पूर्व में चयनित अध्यापक, लेवल-प्रथम/द्वित्तीय का पदस्थापन किया गया है, लेकिन इन विद्यालयों में वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक / बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत होकर कार्मिक पदस्थापित हैं. को अधिशेष मानते हुए समायोजन किया जाएगा।
6. अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जिस स्तर की अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित हो रही है उस स्तर तक पद प्रावधान हेतु अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु जारी मानदण्ड लागू होंगे (संलग्न)। हिन्दी माध्यम की कक्षाओं हेतु पूर्व में मानदण्डानुसार स्वीकृत पदों के अतिरिक्त अधिशेष कार्मिकों का निर्धारण किया जायेगा।
7. प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में स्वीकृत पदों अथवा मानदण्डानुसार स्वीकृत योग्य से अधिक पदस्थापित कार्मिक / शिक्षक अधिशेष होंगे।
8. माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पदस्थापित कार्मिक यथाः वरिष्ठ प्रबोधक, प्रबोधक, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पैराटीचर, ट्रेनी टीचर इत्यादि जिनके पद इन विद्यालयों में नहीं होते हैं वे विभाग में अधिशेष माने जायेंगे।
9. न्यायिक प्रकरण में स्थगन प्राप्त शिक्षक / कार्मिक को अधिशेष नहीं माना जाये तथा इस कारण से संबंधित पद पर अन्य पदस्थापित शिक्षक / कार्मिक अधिशेष होंगे।
10. मंत्रालयिक संवर्ग के अधिशेष कार्मिकों की पहचान करते समय वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थानसरकार की अ.शा. टीप क्रमांकः FD/E-2/कार्मिक (5)/2022-23 जयपुर, दिनांकः 25.05.2022 (प्रति संलग्न) की पालना सुनिश्चित की जावे।
सामान्य निर्देश :-
1. विद्यालय में कार्मिकों की कार्यग्रहण तिथि के आधार पर वरिष्ठ कार्मिक का समायोजन उसी विद्यालय में करते हुए कनिष्ठ कार्मिक को विद्यालय में अधिशेष माना जाएगा। इसी प्रकार ग्राम/पंचायत/ब्लॉक में अधिशेष कार्मिकों को चिहिन्त किया जाकर समायोजन किया जायेगा।
2. अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु अचयनित शिक्षकों/ कार्मिकों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में केवल तभी लगाया जाएगा, जबकिहिन्दी माध्यम विद्यालयों में पद रिक्त नहीं हो। यह समायोजन केवल चयनित शिक्षक / कार्मिक के उपलब्ध होने तक के लिए ही किया जायेगा।
3. माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन उसी स्पष्ट रिक्त पद/विषय पर, उनके मूल पद के अनुसार ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में किया जावे। अन्य पद/अन्य विषय के विरूद्ध पदस्थापन कतई नहीं किया जाऐ। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में रिक्त पद शेष नहीं रहने पर प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में समायोजन की कार्यवाही की जाए।
4. जिन अध्यापकों (लेवल 1 व लेवल-2) की उक्त नियम 6 (3) के तहत शिक्षा विभाग में लिये जाने की कार्यवाही की जा चुकी है, उन्हें अनिवार्यतः माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में लगाया जावे। यदि जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में पद रिक्त नहीं हो तो ही उन्हें प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में लगाया जाए।
5. जिन अध्यापकों (लेवल 1 अथवा लेवल-2) के सम्बन्ध में राजस्थान शिक्षा सेवा (राज्य एवं अधीनस्थ) नियम, 2021 के नियम 6 (3) के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्यवाही नहीं की गई है, उन्हें विभाग में पद शेष नहीं होने की स्थिति में ही अधिशेष मानते हुए पंचायतीराज पदों पर लगाया जावे।
6. माध्यमिक शिक्षा विभाग में समायोजन नहीं हो सकने वाले अधिशेष कार्मिक यथाः वरिष्ठ प्रबोधक, प्रबोधक, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पैराटीचर, ट्रेनी टीचर इत्यादि को प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में ही पदस्थापित किया जाऐ।
7. अनुसूचित क्षेत्र के अराजपत्रित शिक्षकों/कार्मिकों को नियमानुसार केवल अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालयों में व गैर अनुसूचित क्षेत्र के अराजपत्रित शिक्षकों/ कार्मिकों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालयों में ही लगाया जाये।
8. अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित शिक्षक/कार्मिक जिनका टीएसपी से नॉन टीएसपी क्षेत्र में स्थानान्तरण आदेश जारी किये जा चुके है किन्तु रिलीवर के अभाव में उनको कार्यमुक्त नहीं किया जा सका, उनको उन्हीं विद्यालयों में उपलब्ध रिक्त पद पर पदस्थापित माना जाए।
9. राजस्थान स्वेच्छ्या ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम-2010 के तहत नियुक्त शिक्षकों/कार्मिकों को केबल ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में ही लगाया जा सकेगा।
10. अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु चयनित हुए शिक्षकों/कार्मिकों के अधिशेष होने की स्थिति में उन्हेंअंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्राथमिकता से लगाया जावे।
11. शिकायत के आधार पर APO किए गए एवं प्राथमिक जांच में दोषी पाये गये (प्राथमिक जांच 10 दिन में पूर्ण की जाए) शिक्षक / कार्मिक को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान के वरिष्ठता क्षेत्र में संबंधित नियोक्ता अधिकारी द्वारा पदानुसार दूरस्थ जिले / दूरस्थ ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र में लगाया जाए।
12. अन्य कारणों (प्रतिनियुक्ति समाप्ति सहित) से APO किए गए शिक्षकों/कार्मिकों का समायोजन एपीओ किये जाने के समय / प्रतिनियुक्ति पर जाने से पूर्व के पदस्थापन जिले के उसी विद्यालय में/ पूर्व पदस्थापन विद्यालय के निकटतम विद्यालय के रिक्त पद पर किया जावें।
13. न्यायिक प्रकरणों में स्थगन के कारण एक ही पद पर एक से अधिक शिक्षकों/कार्मिकों के पदस्थापन के कारण अधिशेष हुए अन्य शिक्षकों/ कार्मिकों को अन्तिम निर्णय के अध्यधीन पूर्व पद पर कार्यग्रहण करवाया जावे।
14. पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में उपस्थिति दे रहे शिक्षकों/कार्मिकों का समायोजन भी अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के साथ ही किया जावे।
15. अधिशेष शिक्षकों/ कार्मिकों का समायोजन रिक्तियों के निम्नांकित क्रम में किया जावे –
- 1. उसी विद्यालय में पद रिक्त होने पर
- ii. उसी राजस्व ग्राम में पद रिक्त होने पर
- II. उसी राजस्व ग्राम में पद रिक्त नहीं होने पर, उसी ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में पद रिक्त होने पर
- iv. ग्राम पंचायत में पद रिक्त नहीं होने पर, उसी ब्लॉक में स्थित अन्य विद्यालय में रिक्त पद पर
- v. सम्बन्धित ब्लॉक में पद रिक्त नहीं होने पर, अन्य ब्लॉक के विद्यालय में रिक्त पद पर। यथासम्भव निकट के ब्लॉक के विद्यालय में।
16. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन राज्य सरकार के पत्रांकः प. 5(09) प्राशि/2016 दिनांकः 28.05.2019 (प्रति संलग्न) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाऐ।
17. मंत्रालयिक कर्मचारियों का समायोजन यथा सम्भव उसी जिले के विद्यालयों में ही किया जाएगा। जिले के विद्यालयों में पद रिक्त नहीं होने पर कार्यालयों में लगाया जा सकेगा।
18. शहरी क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन शहरी क्षेत्र में तथा ग्रामीण क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकोंका समायोजन ग्रामीण क्षेत्र में ही किया जायेगा।
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अधिशेष शिक्षक समायोजन 2024 दिशा-निर्देश Order 14.11.2024 New Order | 14.11.2024 Order |
अधिशेष शिक्षक समायोजन 2024 दिशा-निर्देश Order 06.09.2024 (Pdf Page 1-4) | Download PDF |
Hindi Medium School Staff Rules Order 30.04.2015 ( Pdf Page 13-26) | Download PDF |
English Medium School Staff Rules Order 14.06.2019 ( Pdf Page 5-12) | Download PDF |
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