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Point 1 ,12 अधिशेष कार्मिकों के समायोजन सवाल जवाब

अधिशेष शिक्षकों / कार्मिकों के समायोजन के संबंध में चर्चा के बिन्दु

शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयो मे कुल 35794 शिक्षक / कार्मिक विभिन्न कारणों जैसे विद्यालय कमोन्नति, महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयो मे रूपान्तरण, पदों की स्वीकृति अथवा रिक्त नही होना, काउन्सलिंग द्वारा दोहरा पदस्थापन, विद्यालय में पद टूटने से/संकाय परिवर्तन, स्थानान्तरण / समायोजन आदेशों तथा न्यायिक स्थगन आदेशों की पालना आदि मुख्य कारणों से अधिशेष (Adhisesh) प्रदर्शित हो रहे है।

बिंदु -1 हिन्दी माध्यम नव-क्रमोन्नत विद्यालय और स्थिति

हिन्दी माध्यम के क्रमौन्नत विद्यालयों में से कुछ विद्यालयों में आई.एफ.एम.एस (IFMS) एवं शाला दर्पण पोर्टल पर पद स्वीकृत कर दिये गये है तथा कुछ विद्यालयों में पद स्वीकृत नहीं किये गये है।

जारी निर्देश II स्पष्ट अधिशेष कार्मिकों की पहचान के बिन्दु संख्या 7 प्रारंभिक तथा माध्यमिक – शिक्षा के विद्यालयों में स्वीकृत पदों अथवा मानदण्डानुसार स्वीकृत योग्य से अधिक पदस्थापित कार्मिक/शिक्षक अधिशेष होगें। ऐसी स्थिति में यदि शासन के पत्रांक 30. 04.2015 की पालना में कार्यवाही की जाती है तो पद स्वीकृति में भिन्नता आ रही है।

वर्तमान में विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापक के 6 पद एवं अध्यापक लेवल-2 के अंग्रेजी एवं गणित-विज्ञान एवं अध्यापक लेवल-1 के 02 पद स्वीकृत है तथा

शासन के पत्रांक 30.04.2015 की पालना में मापदण्डानुसार कक्षा 1 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जहां कला संकाय संचालित है वहां वरिष्ठ अध्यापक के 3 पद (गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा) तथा अध्यापक लेवल-2 के 3 पद (सामाजिक विज्ञान/ हिन्दी/अंग्रेजी) के पद स्वीकृत होते है। ऐसी स्थिति में समकक्ष विद्यालयों में विरोधाभास स्थिति उत्पन्न हो रही है।

Adhisesh karmik

Point 1 के अनुसार विभाग द्वारा की जाने कार्यवाही हेतु दिशा-निर्देश

विद्यालयों में पदों के निर्धारण हेतु शासन के दिशा-निर्देश पत्र दिनांक 30.04.15 के अनुसार वर्तमान में विद्यालय में स्वीकृत पदों की समीक्षा अथवा पदों का पुर्ननिर्धारण नहीं किया जाना है। वर्तमान प्रकिया में स्वीकृत पदों के आधार पर ही अधिशेष की पहचान एवं समायोजन की कार्यवाही की जानी है। स्वीकृत पदों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन (कम/अधिक या विषय परिवर्तन) नहीं करना है।

नवक्रमोन्नत विद्यालय जहाँ न्यूनतम पद 30.04.15 के अनुसार स्वीकृत होने शेष है, केवल वहीं पद स्वीकृत ना होने के बावजूद उन्हे स्वीकृत मानते हुए अधिशेष पहचान व समायोजन किया जाना है।

नोटः- यदि किसी विद्यालय में शिक्षक स्वीकृत पद के विरूद्ध सक्षम आदेशों से पदस्थापित है तो उन्हे अधिशेष नहीं माना जाना है। ऐसे कार्मिक जिनका वेतन अन्य विद्यालय / पद से आहरित किया जा रहा है, उनके अलावा किसी को अधिशेष नहीं माना जाना है।

Point No 1 se jude shikshko ke swal or jwab ka clarification

प्रमुख सवाल और उनके उत्तर:

1. अधिशेष कौन माना जाएगा?

  • अधिशेष शिक्षक वे होंगे जो स्वीकृत पदों या मापदंड के अनुसार स्वीकृत योग्य संख्या से अधिक पदस्थापित हैं।
  • जिन शिक्षकों का वेतन किसी अन्य विद्यालय या पद से आहरित किया जा रहा है, उन्हें भी अधिशेष माना जाएगा।

2. अधिशेष की पहचान कैसे होगी?

  • स्वीकृत पदों की वर्तमान संख्या के आधार पर ही अधिशेष की पहचान और समायोजन होगा।
  • किसी भी स्थिति में स्वीकृत पदों की संख्या (कम/ज्यादा) या विषय परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

3. क्या नव-क्रमोन्नत विद्यालयों में अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी?

  • हां, नव-क्रमोन्नत विद्यालयों में अगर न्यूनतम स्वीकृत पद 30.04.2015 के अनुसार अभी तक स्वीकृत नहीं हुए हैं, तो उन्हें स्वीकृत मानते हुए अधिशेष की पहचान और समायोजन किया जाएगा।

4. क्या सभी शिक्षक अधिशेष की श्रेणी में आएंगे?

  • नहीं। यदि शिक्षक किसी स्वीकृत पद के विरुद्ध सक्षम आदेशों से पदस्थापित हैं, तो उन्हें अधिशेष नहीं माना जाएगा।

5. यदि विभिन्न विद्यालयों में स्वीकृत पदों की संख्या में भिन्नता हो तो क्या किया जाए?

  • शासन के दिशा-निर्देश (30.04.2015) के अनुसार, स्वीकृत पदों का पुनर्निर्धारण या समीक्षा नहीं होगी।
  • केवल स्वीकृत पदों के आधार पर ही अधिशेष की पहचान की जाएगी।

30.04.2015 के आदेश के अनुसार नव क्रमोन्नत विद्यालयों में लेवल 2 हिन्दी, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान का पद है तो बताए कि विधायक में कार्यरत अधिशेष कार्मिक विज्ञान गणित लेबल 2 का अब क्या होगा है तो क्या अब वो अधिशेष माना जाएगा और उसका समायोजन उसी विद्यालय में होगा

विज्ञान गणित Level 2- स्थिति का विश्लेषण:

1. 30.04.2015 के आदेश के अनुसार:
– नव-क्रमोन्नत विद्यालयों में लेवल 2 के लिए केवल  हिंदी, अंग्रेजी, और सामाजिक विज्ञान के पद स्वीकृत हैं।
– विज्ञान-गणित (लेवल 2) का पद स्वीकृत नहीं है।

2. वर्तमान में:
– यदि विज्ञान-गणित (लेवल 2) के शिक्षक उस विद्यालय में कार्यरत हैं, लेकिन उनका पद स्वीकृत नहीं है, तो उन्हें अधिशेष माना जाएगा।

अधिशेष शिक्षक का समायोजन:

  • 1. उसी विद्यालय में समायोजन:
    – विज्ञान-गणित शिक्षक का उसी विद्यालय में समायोजन तभी संभव है:
    – अगर विद्यालय में स्वीकृत पदों (हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान) में से कोई खाली हो।
    – और शिक्षक उन विषयों को पढ़ाने के लिए योग्य हो।
    – यदि यह स्थिति नहीं है, तो उनका उसी विद्यालय में समायोजन नहीं होगा।
  • 2. दूसरे विद्यालय में समायोजन:
    – ऐसे शिक्षक का समायोजन उस विद्यालय में किया जाएगा जहां:
    – विज्ञान-गणित (लेवल 2) का पद स्वीकृत है।
    – और पद खाली है।

विशेष परिस्थितियां:
– यदि शिक्षक को किसी सक्षम आदेश द्वारा उस विद्यालय में पदस्थापित किया गया है, और उनका वेतन स्वीकृत पद के अनुरूप आहरित हो रहा है, तो उन्हें अधिशेष नहीं माना जाएगा।
– लेकिन यदि उनके वेतन का आहरण किसी अन्य विद्यालय या पद से हो रहा है, तो उन्हें अधिशेष मानते हुए समायोजन किया जाएगा।


निष्कर्ष:
विज्ञान-गणित (लेवल 2) के शिक्षक को अधिशेष माना जाएगा।

लेवल 2 विज्ञान-गणित के शिक्षक के समायोजन की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए:

1. अधिशेष की पहचान:
– विज्ञान-गणित (लेवल 2) का पद अगर विद्यालय में 30.04.2015 के आदेश के अनुसार स्वीकृत नहीं है, तो उस पद पर कार्यरत शिक्षक को अधिशेष माना जाएगा।
– अधिशेष माने जाने के बाद, उस शिक्षक का समायोजन स्वीकृत पदों की उपलब्धता और उनकी योग्यता के आधार पर होगा।

2. उसी विद्यालय में समायोजन कब होगा?
शिक्षक का उसी विद्यालय में समायोजन तभी होगा:
– यदि विद्यालय में स्वीकृत विषयों (हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान) के लिए कोई पद खाली हो।
– और वह शिक्षक इन विषयों को पढ़ाने के लिए शैक्षणिक रूप से योग्य हो।

3. अन्य विद्यालय में समायोजन कब होगा?
यदि:
– उसी विद्यालय में कोई स्वीकृत और खाली पद उपलब्ध नहीं है।
– या शिक्षक की योग्यता स्वीकृत पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

तब उस शिक्षक का समायोजन किसी *अन्य विद्यालय* में किया जाएगा, जहां:
– विज्ञान-गणित (लेवल 2) का पद स्वीकृत और खाली हो।

4. यदि शिक्षक को सक्षम आदेश द्वारा पदस्थापित किया गया है:
– अगर शिक्षक को किसी सक्षम आदेश द्वारा विद्यालय में नियुक्त किया गया है और उनका वेतन स्वीकृत पद से आहरित हो रहा है, तो उन्हें अधिशेष नहीं माना जाएगा।

निष्कर्ष:
1. उसी विद्यालय में समायोजन: तभी होगा, जब स्वीकृत पद खाली हो और शिक्षक योग्य हो।
2. अन्य विद्यालय में समायोजन: होगा, यदि उपरोक्त शर्तें पूरी नहीं होतीं।
3. सक्षम आदेश की स्थिति: अधिशेष मानने से छूट दी जाएगी।

सरप्लस शिक्षकों तथा कार्मिकों के समायोजन के संबंध में शंकाओं का समाधान जारी FAQ PDF

NOTE:-अधिशेष कार्मिकों के समायोजन और उनके कन्फ्यूजन को लेकर विभाग ने कुल 27 बिंदुओं पर चर्चा की है और स्पष्ट किया है कि किस स्थिति में क्या करना है । हमने यहां बिंदु न 1 पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है , इस बिंदु से सम्बन्धित कोई ओर सवाल है तो आप comment करे ओर इसके अलावा कोई अन्य बिंदु के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप प्वाइंट न बताते हुए अपना सवाल कमेंट करे।
धन्यवाद।।

Point 12 के अनुसार आपके विद्यालय में वर्तमान में शाला दर्पण और IFMS पर आपके पद की पोस्ट अगर स्वीकृत है तो उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।।

बिंदु 1 के बाद बिंदु 12 से आपको लाभ मिल सकता है 

Surplus teachers

Teacher’s Question

अगर शाला दर्पण पर या IFMS पर लेवल 2 विज्ञान गणित का शिक्षक का पद स्वीकृत है और 30.04.2015 के अनुसार लेवल 2 के हिन्दी,अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान के पद स्वीकृत है तो अब इस स्थिति में लेवल 2 विज्ञान गणित का शिक्षक अधिशेष होकर उसी विद्यालय में समायोजन होगा या नहीं I

Answer

विज्ञान/गणित का पद  शिक्षक उसी विद्यालय में कार्यरत रह सकते हैं।

21 thoughts on “Point 1 ,12 अधिशेष कार्मिकों के समायोजन सवाल जवाब”

  1. सर मैं अध्यापक L2 अंग्रेजी mggs मे कार्यरत हू मेरे विद्यालय मे अंग्रेजी L2 का पद भी रिक्त है परन्तु फिर भी मैं अधिशेष हो गया हू और मेरे Block मे कोई पद भी रिक्त नही है तो मेरा समायोजन किस प्रकार होगा

    1. पंचायत में पद रिक्त नहीं है तो ब्लाक में रिक्त पद पर लगाया जाएगा

  2. प्रबोधक L-1 जोकि नव क्रमोन्नत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत है, का क्या होगा? उनके समायोजन की प्रकिया क्या होगी??पूरा विवरण बताए??

    1. कुल 27 बिंदु दिए गए हैं उनमे से किस बिंदु के तहत प्रबोधक समायोजन का बताया गया है I बिंदु सहित अपनी बात रखे I

  3. 2023 l2 sanskrit mai joining kiya tha. Jab counsling hui tab school upper primary thi. But joining ke time sr sec ho gyi.

    To muje adisheah ker diya hai.
    But ab mere block mai khi bhi sanskrit ki post nhi hai. Or pass ke block mai bhi nhi hai.
    Door ke block mai hai. To kya muje whi bejenge. Apni marji se ya counsling hogi.

    1. पास के ब्लाक में पोस्ट नहीं है तो आपको अन्य ब्लाक में भेजा जाएगा इसके लिए कुल कितने शिक्षक और है उसके अनुसार विभाग द्वारा देखा जाएगा I

  4. मेरी स्कूल नव क्रमोनत है,जिसमें L2 में इंग्लिश और साइंस की पोस्ट स्वीकृत है,और सेकंड ग्रेड में sst की पोस्ट भी है,अभी वर्तमान में मेरा सारा स्टाफ अधिशेष है,तो क्या L2 साइंस मैथ्स,और इंग्लिश वाले टीचर का समायोजन इसी स्कूल में होगा क्या? या न्यू स्कूल में?और sst वाले 2nd grade teacher ka समायोजन भी यही होगा क्या(पोस्ट है)

  5. मेरा विद्यालय यूपीएस से सीनियर सेकेंडरी में करमानत होता है उसके बाद एमजीजीएस महात्मा गांधी में कन्वर्ट हो गया जबकि यहां पर सभी प्रारंभिक शिक्षा का स्टाफ कम कर रहे हैं अभी सिक्स्थ क्लास इंग्लिश मीडियम रनिंग में है तो यह समझ में नहीं आ रहा इसमें कौन सा नियम लगेगा और कितने लोग अधिशेष होंगे

  6. मेरा विद्यालय mggs मे परिवर्तन हो गया और मैं L2 अंग्रेजी विषय पर कार्यरत हू जो अब अधिशेष हो गया हू मेरे Block मे L2 अंग्रेजी का पद भी रिक्त नही है तो मेरा पदस्थापना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मे हो सकता है क्या जबकी मेरी 6D नही हुई है
    कृपया समाधान बताये

  7. सुरेश खाती

    में MGGS में कंप्यूटर टीचर कार्यरत हु परन्तु BCI ज्वाइन करने के कारण सरप्लस हु मेरा मूल पद लेवल2 सा वि है मुझे कहा पदस्थापित किया जाएगा।

  8. मेरा स्कूल नवक्रमोन्नत है। मैं 2022 सीधी भर्ती से सीनियर स्कूल में L2 English के पद पर कार्यरत हूं। परंतु यहाँ पर UPS स्कूल का पूर्व स्टाफ भी कार्यरत है जिसमे L2 English भी शामिल है। तो हम दोनों में से अधिशेष कौन होगा ?

    1. पहले से कार्मिक होने के बावजूद आपकी ज्वाइनिंग यह करवाई गई है क्या ?
      आपकी ज्वाइनिंग की स्थिति स्पष्ट करे

    2. धन्ना राम पुरोहित

      धन्ना राम पुरोहित वरिष्ठ अध्यापक
      हमारा विद्यालय कला संकाय में 2021 में सैकंडरी में क्रमोन्नत हुआ।L-1 एवं L-2 के 2-2 पद स्वीकृत हुए। आदेश में प्रधानाध्यापक (वरिष्ठ अध्यापक) एवं शारीरिक शिक्षक को यथावत समावत समायोजन का उल्लेख है।
      यही विद्यालय मार्च 2022 में सैकंडरी से सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत हुआ।
      अभी तक वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता एवं शारीरिक शिक्षक के कोई पद सृजित नहीं हुआ है।ऐसी स्थिति में समायोजन कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक एवं व्याख्याता तथा शारीरिक शिक्षक का कैसे किया जायेगा।

      1. शाला दर्पण पर पद स्वीकृत + 30.04.2015 का आदेश इन दोनों के अंतर्गत जो कार्मिक आपके विद्यालय में होंगे उनका समायोजन होगा

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