Diwali Bonus Financial year 2023-24
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस
राज्य सरकार के कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए तदर्थ बोनस देने से संबंधित मामले पर विचार किया गया है और राज्यपाल यह आदेश देने के लिए प्रसन्न हैं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 30 दिनों के परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस दिया जा सकता है:
(i) सरकारी कर्मचारी जो 31-03-2024 को सेवा में थे और 1 अप्रैल 2024 को सेवा में बने रहेंगे तथा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 के तहत वेतन मैट्रिक्स एल-12 में वेतन लेवल या उससे कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं या राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के तहत 4800 रुपये का ग्रेड वेतन या उससे कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं (राज्य सेवाओं के अधिकारियों को छोड़कर) तदर्थ बोनस (Diwali Bonus) के लिए हकदार हैं।
(ii) तदर्थ बोनस प्राप्त करने के लिए सरकारी कर्मचारी को वर्ष 2023-24 के दौरान कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा करनी होगी। वर्ष 2023-24 के दौरान लगातार बारह महीने की सेवा करने वाले पात्र कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर तदर्थ बोनस दिया जाएगा। छह महीने से बारह महीने तक की निरंतर सेवा के लिए आनुपातिक भुगतान स्वीकार्य होगा। पात्रता अवधि महीनों की संख्या या निकटतम महीनों की संख्या में पूर्णांकित सेवा के संदर्भ में ली जाएगी। हालांकि, छह महीने से कम की सेवा के लिए निकटतम महीनों की संख्या में पूर्णांकित करने की अनुमति नहीं होगी।
(III) पात्र कर्मचारियों को देय तदर्थ बोनस की राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 की गणना वास्तविक के आधार पर की जाएगी 31 मार्च 2024 तक के वेतन और परिलब्धियों की गणना के प्रयोजन के लिए तदर्थ बोनस परिलब्धियों की अधिकतम राशि सीमित होगी रु.7000/- प्रति माह.
(IV) इस आदेश में आने वाले ‘परिलब्धियों’ में मूल वेतन, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता और महंगाई भत्ता शामिल होंगे, लेकिन इसमें अन्य भत्ते जैसे मकान किराया भत्ता, प्रतिपूरक (शहर) भत्ता आदि शामिल नहीं होंगे।
(V) देय तदर्थ बोनस की राशि की गणना 31 दिनों का महीना मानकर की जाएगी।
(VI) देय तदर्थ बोनस की राशि को निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा।
Diwali Bonus Kaise Milega or Kaise
(VII) तदर्थ बोनस का 75% नकद भुगतान किया जाएगा और तदर्थ बोनस का 25% संबंधित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा।
यह भी स्पष्ट किया जाता है कि:- बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे
(क) असाधारण छुट्टी (वेतन रहित छुट्टी) के मामले को छोड़कर, अन्य प्रकार की छुट्टियों की अवधि को पात्रता अवधि की गणना करने के उद्देश्य से शामिल किया जाएगा। असाधारण छुट्टी (वेतन रहित छुट्टी) की अवधि पात्रता अवधि से बाहर रखा जाएगा लेकिन तदर्थ बोनस के उद्देश्य के लिए सेवा में ब्रेक के रूप में नहीं गिना जाएगा। यदि कोई सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर है 31-03-2024 को छुट्टी पर जाने से तुरंत पहले प्राप्त अंतिम परिलब्धियों को तदर्थ बोनस की पात्रता और गणना के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा जाएगा
(ख) निलम्बित कर्मचारी को दिया जाने वाला निर्वाह भत्ता पारिश्रमिक नहीं माना जाएगा। ऐसा कर्मचारी तदर्थ बोनस के लाभ के लिए पात्र हो जाएगा यदि उसे निलम्बन अवधि के लिए पूर्ण पारिश्रमिक के लाभ के साथ बहाल किया जाता है तथा अन्य मामलों में ऐसी अवधि को पात्रता के उद्देश्य से बाहर रखा जाएगा जैसा कि बिना वेतन छुट्टी पर रहने वाले कर्मचारियों के मामले में होता है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी 31-03-2024 को निलम्बित है तो उसे वर्तमान में वर्ष 2023-24 के लिए कोई तदर्थ बोनस नहीं दिया जाएगा। यदि उसे बाद में बहाल किया जाता है तो तदर्थ बोनस के उद्देश्य से निलम्बन अवधि की पात्रता ऊपर दर्शाई गई पंक्तियों के आधार पर तय की जाएगी।
(ग) जो कर्मचारी 31 मार्च 2024 को या उससे पहले सेवानिवृत्ति या चिकित्सा आधार पर अशक्तता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त हुए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है, वे तदर्थ बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे।
(घ) तदर्थ बोनस के उद्देश्य से पुनर्नियुक्त सरकारी कर्मचारियों की पात्रता पुनर्नियुक्ति के पश्चात वर्ष 2023-24 के दौरान की गई सेवा के आधार पर निर्धारित की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों के संबंध में मूल वेतन का अर्थ पुनर्नियुक्ति पर निर्धारित मूल वेतन होगा जो 31-03-2024 को स्वीकार्य होगा तथा पेंशन (संक्षिप्त भाग सहित, यदि कोई हो) शामिल होगा।
(ई) 31-03-2024 को या उससे पहले सेवा से इस्तीफा देने वाले कर्मचारी इन आदेशों के तहत तदर्थ बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे। अंशकालिक / आकस्मिक / दैनिक वेतन / अनुबंध पर लगे कर्मचारी (एफ) आधार पर तदर्थ बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे।
Probation Employees and Diwali Bonus
(छ) परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त कर्मचारी तदर्थ बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे।
(ज) (1) सरकारी कर्मचारी जो 31-03-2024 को प्रतिनियुक्ति पर थे, यदि उन्होंने इस विभाग के आदेश संख्या एफ.1(47)एफडी(ग्रेड 2)/82 दिनांक 27 जून, 1989, समय-समय पर संशोधित के अनुसार प्रतिनियुक्ति भत्ते का विकल्प चुना है और इस आदेश के तहत तदर्थ बोनस के लिए पात्र हैं, तो उन्हें उधार लेने वाले संगठन द्वारा तदर्थ बोनस की स्वीकार्य राशि का भुगतान किया जाएगा। पात्रता अवधि में सरकार के तहत की गई निरंतर सेवा और 31 मार्च 2024 तक प्रतिनियुक्ति पर बिताई गई अवधि शामिल होगी। इसी प्रकार, सरकारी कर्मचारी जो वर्ष 2023-24 के दौरान प्रतिनियुक्ति से वापस आए हैं, उन्हें सरकार द्वारा तदर्थ बोनस का भुगतान किया जाएगा, जिसकी गणना उधार लेने वाले संगठन और सरकार के तहत की गई पात्र और निरंतर सेवा के आधार पर की जा सकती है।
(2) ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामले में, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारी समितियों, स्वायत्त निकायों आदि में प्रतिनियुक्ति पर थे और जिन्होंने इस विभाग के आदेश संख्या एफ.1(47)एफडी(ग्रेड 2)/82 दिनांक 27 जून, 1989, जो समय-समय पर संशोधित किया गया है, के अनुसार प्रतिनियुक्ति भत्ते का विकल्प चुना है और इस आदेश के तहत तदर्थ बोनस के लिए पात्र हैं, उक्त संगठन द्वारा बोनस अधिनियम, 1965 के तहत भुगतान किए गए बोनस की राशि में से, इस आदेश के तहत स्वीकार्य तदर्थ बोनस की राशि के बराबर राशि सरकारी कर्मचारियों द्वारा रखी जाएगी और शेष राशि सरकारी खाते में जमा की जाएगी।
(3) प्रतिनियुक्ति पर आए सरकारी कर्मचारी, जिन्होंने ऊपर संदर्भित इस विभागीय आदेश के अनुसार उधार लेने वाले संगठन के कर्मचारियों को देय बोनस और/या अनुग्रह राशि का विकल्प चुना है, वे तदर्थ बोनस Diwali Bonus के हकदार होंगे, जो उस राशि के बराबर होगा जो उधार लेने वाले संगठन के आदेश के अनुसार स्वीकार्य बोनस और/या अनुग्रह राशि (क) प्रतिनियुक्ति भत्ते, जो स्वीकार्य होता और (ख) इस आदेश के तहत स्वीकार्य तदर्थ बोनस के योग से कम हो।
(4) सहकारिता विभाग से संबंधित तथा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1965 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के मामले में, जिनकी प्रतिनियुक्ति की शर्तें समय-समय पर संशोधित सहकारिता विभाग के आदेश संख्या एफ.18(75)कॉप./76 दिनांक 13-07-1976 द्वारा शासित होती हैं, तदर्थ बोनस, जो प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार भुगतान किए गए/देय बोनस/अनुग्रह राशि के योग से कम हो, के बराबर होगा, जो (क) राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 में मूल वेतन का 1.5% या राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 में मूल वेतन का 2.5% होगा, जो वर्ष 2023-24 के दौरान 600/- रुपए प्रतिमाह आहरित होगा और (ख) इस आदेश के अंतर्गत स्वीकार्य तदर्थ बोनस Diwali Bonus की राशि ऐसी उधार लेने वाली सहकारी संस्था द्वारा देय होगी।
(आई ) ऐसे मामलों में जहां कार्यालयाध्यक्ष के संज्ञान में है कि 31-03-2024 को तदर्थ बोनस के लिए पात्र सरकारी कर्मचारी राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 में वेतन मैट्रिक्स एल-13 में वेतन लेवल या राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 में 5400/- रुपए के ग्रेड वेतन और उससे अधिक या राज्य सेवाओं में पदोन्नति के पूर्वव्यापी प्रभाव से वेतन दिए जाने के कारण तदर्थ बोनस दिए जाने के लिए निश्चित रूप से अपात्र हो जाएगा, वहां केवल आनुपातिक तदर्थ बोनस की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि पात्रता अवधि छह माह या उससे अधिक हो।
(जे) इन आदेशों के तहत 31-03-2024 को प्रतिनियुक्ति पर रहे सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर, तदर्थ बोनस का भुगतान उस कार्यालय द्वारा किया जाएगा जिसमें कर्मचारी इस आदेश के जारी होने की तिथि को तैनात है और यह उस बजट शीर्ष से प्रभार्य होगा जिस पर कर्मचारियों के वेतन और भत्ते प्रभारित हैं। उन सरकारी कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का भुगतान जो 31-03-2024 के बाद प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए थे, लेकिन इस आदेश के जारी होने से पहले, उस कार्यालय द्वारा किया जाएगा जहां कर्मचारी 31-03-2024 को तैनात था।
(के)यह आदेश जिला परिषदों और पंचायत समितियों के उन कर्मचारियों पर भी लागू होगा, जो उनके लिए निर्धारित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं।
(एल) उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बोर्डों/निगमों के मामले में, जिन पर बोनस अधिनियम, 1965 के अंतर्गत बोनस का भुगतान लागू नहीं होता है, लेकिन जो राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पूर्व में तदर्थ बोनस/अनुग्रह राशि का भुगतान करते रहे हैं, तदर्थ बोनस/अनुग्रह राशि का भुगतान उस दर से अधिक नहीं किया जा सकता है, जिस दर पर राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारी को गैर-उत्पादकता से जुड़े तदर्थ बोनस के भुगतान के लिए जारी आदेशों के अंतर्गत तदर्थ बोनस देय है। ऐसे मामले में तदर्थ बोनस/अनुग्रह राशि का भुगतान सख्ती से उस सिद्धांत के अनुसार किया जाएगा, जिस पर राज्य सरकार द्वारा तदर्थ बोनस/अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है। इसलिए, राजस्थान सरकारी कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार तदर्थ बोनस/अनुग्रह राशि का 75% नकद भुगतान किया जाएगा और तदर्थ बोनस/अनुग्रह राशि का 25% जीपीएफ-एसएबी में जमा किया जाएगा। राज्य उद्यम विभाग यानी बीपीई इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी करेगा।
राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू आदेशों के अनुसार तथा तदर्थ बोनस/अनुग्रह राशि में से कटौती राजस्थान सरकारी कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार जीपीएफ में जमा की जाएगी। राज्य उद्यम विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि तदर्थ बोनस/अनुग्रह राशि केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बोर्डों/निगमों के उन कर्मचारियों को दी जाएगी जो तदर्थ बोनस/अनुग्रह राशि का भुगतान करने की वित्तीय स्थिति में हैं। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान जारी नहीं किया जाएगा। उपरोक्त में कोई विचलन/अपवाद RAPSAR अधिनियम, 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा।
(एम) जो कर्मचारी 1-4-2024 के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, वे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए तदर्थ बोनस के लाभ के लिए पात्र हैं। कर्मचारियों को तदर्थ बोनस नकद दिया जाएगा। जो कर्मचारी 1-4-2024 के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं और उनकी सेवा अवधि समाप्त हो गई है
(एन) इसके बाद, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए तदर्थ बोनस के लाभ के लिए पात्र होंगे। चूंकि ये सेवानिवृत्त कर्मचारी मर चुके हैं, इसलिए तदर्थ बोनस का भुगतान नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कानूनी उत्तराधिकारी को नकद में किया जाएगा।
राज्यपाल के आदेशानुसार,
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Diwali Bonus Calculation Chart |
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6 महीने से कम | कोई बोनस नहीं. |
06 Month Bonus | 3387 रुपये |
07 Month Bonus | 3952 रुपये |
08 Month Bonus | 4516 रुपये |
09 Month Bonus | 5081 रुपये |
10 Month Bonus | 5645 रुपये |
11 Month Bonus | 6210 रुपये |
12 Month Bonus | 6774 रुपये (अधिकतम) |
Diwali Bonus का भुगतान
- 75% बोनस नकद मिलेगा.
- 25% बोनस GPF या GPF 2004 में जमा होगा (वित्त विभाग का आदेश 14/10/22).
अनुपातिक बोनस की गणना कैसे करें
- पहले बोनस का बिल बनाएं.
- फिर “Update Bonus” टैब में जाकर बोनस की राशि को सही करें
सेवा अवधि:
- 15 दिन से अधिक अवधि को अगले महीने में गिना जाएगा.
- 15 दिन से कम अवधि को नहीं गिना जाएगा.
- 6 महीने की अवधि के लिए कोई राउंड ऑफ नहीं होगा.
Diwali Bonus FAQ
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परिवीक्षाधीन (प्रोबेशन) कर्मचारियों की पात्रता: परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का लाभ नहीं दिया जाता है। यह नियम उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो प्रशिक्षण के रूप में सरकारी सेवा में हैं और उनके स्थाई रूप से नियुक्त होने तक बोनस के लाभ से वंचित रहते हैं।
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नियमों के अंतर्गत पात्रता: तदर्थ बोनस के लिए पात्रता केवल उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा की हो और जो 31 मार्च 2024 को सेवा में हों। प्रोबेशन पीरियड में काम करने वाले कर्मचारियों को सेवा की गणना बोनस के लिए नहीं की जाती।
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बोनस का 75% हिस्सा नकद के रूप में दिया जाता है, जबकि शेष 25% कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाते में जमा किया जाता है।